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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 24 March 2017

Published 24 March 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-03-24.237
Languages
English, Hindi

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पटनापटनापटनापटना, शुबशुबशुबशुबवावावावारररर, 22224444 माच$माच$माच$माच$ 2017

उद्योग विभागउद्योग विभागउद्योग विभागउद्योग विभाग -------------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 6 फरवरी 20176 फरवरी 20176 फरवरी 20176 फरवरी 2017 सं0 140—बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की धारा-5 एवं 6 में निहित प्रावधान के तहत बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की धारा-5 एवं 6 में निहित प्रावधान के तहत बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की धारा-5 एवं 6 में निहित प्रावधान के तहत राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद के सचिवालय का गठन किया जाता है, जो निम्न रूपेण है :- राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद के सचिवालय का गठन किया जाता है, जो निम्न रूपेण है :-

(i). औद्योगिक विकास आयुक्त, बिहार - अध्यक्ष -
(ii). वित्त विभाग का संयुक्त वित्त विभाग का संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का एक अधिकारी - - सदस्य
(iii). बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्‌ का पर्यावरण अभियंता से अन्यून पंक्ति का बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्‌ का पर्यावरण अभियंता से अन्यून पंक्ति का एक अधिकारी - सदस्य -
(iv). नगर विकास एवं आवास विभाग का नगर योजनाकार/वास्तुविद्‌/ षहरी नगर विकास एवं आवास विभाग का नगर योजनाकार/वास्तुविद्‌/ षहरी योजनाकार से अन्यून पंक्ति का एक अधिकारी - सदस्य -
(v). श्रम संसाधन विभाग का संयुक्त श्रमायुक्त से अन्यून पंक्ति का एक अधिकारी - सदस्य -
(vi). वाणिज्य कर विभाग का उपायुक्त से अन्यून पंक्ति का एक अधिकारी - सदस्य -
(vii). बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लि0 का अधीक्षण अभियंता से अन्यून पंक्ति बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लि0 का अधीक्षण अभियंता से अन्यून पंक्ति का एक अधिकारी - सदस्य -
(viii). राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त होने वाला उप सचिव से अन्यून पंक्ति का एक अधिकारी - सदस्य -
(ix). श्रम संसाधन विभाग का उप मुख्य कारखाना निरीक्षक से अन्यून पंक्ति का श्रम संसाधन विभाग का उप मुख्य कारखाना निरीक्षक से अन्यून पंक्ति का एक अधिकारी - सदस्य -
(x). सचिवालय में राज्य सरकार द्वारा या तो सचिवालय में राज्य सरकार द्वारा या तो प्रतिनियुक्त या संविदा पर नियुक्त होने वाले सचिवालय द्वारा यथापेक्षित अधिकारी एवं कर्मचारी। - सदस्य -
(xi) निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना - सदस्य सचिव (मनोनीत)
2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 24 माच$माच$माच$माच$ 2017

2222.... सचिवालय के कृत्य। - सचिवालय के कृत्य। - सचिवालय के कृत्य। - सचिवालय के कृत्य। - सचिवालय के निम्नलिखित कृत्य होंगे :-

(क) विद्यमान इकाइयों का आधुनिकीकरण, उन्नयन एवं विस्तारीकरण सहित सभी नए निवेश प्रस्तावों को प्राप्त करना, प्रक्रिया करना तथा यथापेक्षित सभी क्लियरेंस देना;

(ख) बिहार को देष के भीतर एवं बाहर निवेष स्थल के रूप में प्रचार की योजना तैयार करना, इसकी रूपरेखा बनाना एवं इसको बढ़ावा देना;

(ग) सामान्य आवेदन प्रपत्र की प्राप्ति एवं उसकी व्यवस्था करना और यह भी सुनिष्चित करना कि नियमावली के अधीन विहित समय-सीमा के भीतर सभी क्लियरेन्स दे दिए गए हैं;

(घ) क्लियरेंस देने हेतु सक्षम प्राधिकार की ओर से विहित फीस संग्रह एवं जमा करना और संबंधित खाते में फीस एवं जमा अंतरित करना;

(ड.) आवेदकों को क्लियरेन्स के संबंध में जानकारी देना और जहाँ आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो इन त्रुटियों की जानकारी आवेदक को देना और उनका सुधार करवाना;

(च) निवेष संबंधी सेक्टर, उत्पाद एवं पैमाना पर सभी सुसंगत सांख्यिकी जानकारी संग्रह करना और संघ एवं राज्य प्राधिकारों को जब अपेक्षा हो उपलब्ध कराना;

(छ) संभावित निवेषकर्त्ताओं के लिए सेक्टर एवं उत्पाद वार सूचना एकत्र करना और विभाग द्वारा यथानिदेशित वेबसाईट्‌स, प्रिंट और दृष्य माध्यम और अन्य उपायों से इसका प्रसार करना।

सचिवालय के सदस्य आवेदनों की जाँच करेंगे और संबंधित क्लियरेन्स के लिये ऑनलाइन अनुषंसा संबंधित सक्षम प्राधिकार को करेंगे। सम्बंधित सक्षम प्राधिकार ऐसी अनुशंसा-प्राप्ति के 30 दिनों या संबंधित अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाई गई नियमावली में विहित समय-सीमा के भीतर जिसके अधीन क्लियरेंस दिया जाना हो, निर्णय लेने के लिए बाघ्य होंगे। क्लियरेंस की सूचना ऑन-लाइन नियत समय के भीतर सचिवालय को दी जायेगी जिसे निवेशक को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि संबंधित विभाग क्लियरेंस देने में या निर्णय लेने में असफल रहता है तो क्लियरेंस दिया गया समझा जायेगा एवं राज्य पर्षद्‌ का सचिवालय इससे संबंधित डीम्ड क्लियरेंस निर्गत करेगा। संबंधित सक्षम प्राधिकार उक्त क्लियरेंस जो सचिवालय द्वारा निर्गत किया गया है, का अनुपालन करेगा एवं इस सचिवालय के निर्णय पर पुनर्विचार करने की शक्ति सक्षम प्राधिकार को नहीं होगी।

जब भी निवेशक से सामान्य आवेदन प्रपत्र के माध्यम से क्लियरेंस के लिए अनुरोध प्राप्त होगा तब क्लियरेंश देने की उपर्युक्त रीति लागू होंगी।

आयुक्त को किसी भी लोक प्राधिकार के अन्वेषण या जाँच क्रियान्वित करने के लिए आदेश देने एवं विभिन्न अधिनियमों के अधीन समय-सीमा के भीतर क्लियरेंस संबंधी मुद्दों पर प्रतिवेदन मांग करने की शक्ति होगी। आयुक्त को किसी भी लोक प्राधिकार को, विहित समय-सीमा के भीतर, निर्णय लेने के लिये निदेश देने की शक्ति होगी। 3333.... निवेश प्रस्तावों के लिए क्लियरेंस ऑनलाइन उपलब्ध किया जाएगा तथा यह यथाविहित निम्नलिखित चार चरणों में होगाः-

(क) चरण-I क्लियरेंस :- चरण-I क्लियरेंस राज्य पर्षद द्वारा योजना की संभाव्यता की जांच करने तथा निवेशक को आवश्यक अनुमोदन उपलब्ध करने के प्रति निर्देश करता है। सचिवालय राज्य पर्षद द्वारा विहित रीति से निवेश प्रस्ताव की जांच करेगा तथा नियम-4 में किए गए प्रावधान के अनुसार निर्णय के लिए राज्य पर्षद के समक्ष प्रस्ताव को रखेगा। चरण-I क्लियरेंस आवेदक को, अनुमोदन के पश्चात्‌वर्ती चरणों के लिए आवेदन करने हेतु अनुमति देगा। चरण-I आवश्यक रूप से ब्राड सेक्टर, निवेश की मात्रा और प्रस्तावित निवेश के स्थान आदि की पहचान3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 24 माच$माच$माच$माच$ 2017 करेगा। पर्षद जानकारी की सूची विहित कर सकेगा जिसकी अपेक्षा चरण-I क्लियरेंस के लिए प्रस्ताव के साथ भेजे जाने की हो।

(ख) चरण- II क्लियरेंस ः- चरण- II क्लियरेंस कोई उद्योग स्थापित करने के पूर्व सचिवालय से पूर्व स्थापना चरण में किसी निवेशक द्वारा अनुरोध किए गए क्लियरेंस के प्रति निर्देश करता है। पूर्व स्थापना चरण क्लियरेंस की सूची विभाग द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचित की जाएगी। ये क्लियरेंस अधिनियम 6(4) में किए गए प्रावधान के अनुसार उपलब्ध किए जाएंगे।

(ग) चरण-III क्लियरेंस ः- चरण II क्लियरेंस वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ के पूर्व सचिवालय से पूर्वप्रचालन चरण में किसी निवेशक द्वारा अनुरोध किए गए क्लियरेंस के प्रति निर्देश करता है। पूर्वप्रचालन चरण क्लियरेंस की सूची राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचित की जाएगी। ये क्लियरेंस अधिनियम की धारा 6(4) में किए गए प्रावधान के अनुसार उपलब्ध किए जाएंगे।

(घ) वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस।- वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए किसी निवेशक को, अनुरोध किए गए/दिए गए क्लियरेंस के प्रति निर्देश करता है। इस चरण में दिए जाने वाले प्रोत्साहन की मात्रा, नीति के अनुसार, विनिश्चित की जाएगी। यह क्लियरेंस राज्य सरकार के पदाभिहित प्राधिकार द्वारा अनुमोदन, पर्षद द्वारा यथा निर्णीत अपेक्षित पूर्व अपेक्षाओं के पूरा होने के बाद, चरण-I बाद, किसी भी समय दिया जा सकेगा। यह स्वचालित प्रक्रिया होगी और आवेदक से किसी नए आवेदन की अपेक्षा नहीं की जाएगी। प्रस्ताव राज्य पर्षद के समक्ष अगली बैठक में, निर्णय के लिए, पूर्व अपेक्षाओं के पूरा होने पर, रखे जाएंगे। राज्य पर्षद निवेश-प्रस्ताव पर लागू प्रोत्साहन की मात्रा की अनुशंसा करेगा। वित्तीय प्रोत्साहन का अंतिम अनुमोदन नियम-7 के प्रावधान के अुनसार दिए जाएंगे। प्रोत्साहन का वास्तविक व्ययन निवेश प्रस्ताव के वास्तविक क्रियान्वयन के अनुसार होगा।

आदेशः-आदेशः-आदेशः-आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी सूचना सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

(ह0) अस्पष्ट,

प्रधान सचिव।

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अधी+कअधी+कअधी+कअधी+क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय, (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, पटनापटनापटनापटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु/ित।मु/ित।मु/ित।मु/ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 237-571+500-ड'ड'ड'ड'0ट'ट'ट'ट'0पीपीपीपी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in

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