िनबंधन सं(cid:18)या पी0ट&0-40 िनबंधन सं(cid:18)या (cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार
हारहारहारहार गजटगजटगजटगजट
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असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण अंकअंकअंकअंक
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सरकारसरकारसरकारसरकार (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत
ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 8 चैऽचैऽचैऽचैऽ 1939 (शशशश0)
((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 250) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, बुधबुधबुधबुधवावावावारररर, 22229999 माच#माच#माच#माच# 2017
सं0 पि0व0/पो0मै0छा0-36-06/2015-590
पिछड़ा वर्गपिछड़ा वर्गपिछड़ा वर्गपिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागएवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागएवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभागएवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पिछड़ा वर्गपिछड़ा वर्गपिछड़ा वर्गपिछड़ा वर्ग
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संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प
27 मार्च 201727 मार्च 201727 मार्च 201727 मार्च 2017
वित्तीय वर्ष 2016-17 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेषिकोत्तर छात्रवृत्ति अंतर्गत राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर देष विषयविषयविषयविषयः-वित्तीय वर्ष 2016-17 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेषिकोत्तर छात्रवृत्ति अंतर्गत राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर देष वित्तीय वर्ष 2016-17 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेषिकोत्तर छात्रवृत्ति अंतर्गत राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर देष वित्तीय वर्ष 2016-17 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेषिकोत्तर छात्रवृत्ति अंतर्गत राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर देष वित्तीय वर्ष 2016-17 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेषिकोत्तर छात्रवृत्ति अंतर्गत राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर देष वित्तीय वर्ष 2016-17 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेषिकोत्तर छात्रवृत्ति अंतर्गत राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर देष वित्तीय वर्ष 2016-17 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेषिकोत्तर छात्रवृत्ति अंतर्गत राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर देष वित्तीय वर्ष 2016-17 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेषिकोत्तर छात्रवृत्ति अंतर्गत राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर देष वित्तीय वर्ष 2016-17 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेषिकोत्तर छात्रवृत्ति अंतर्गत राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर देष वित्तीय वर्ष 2016-17 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेषिकोत्तर छात्रवृत्ति अंतर्गत राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर देष वित्तीय वर्ष 2016-17 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेषिकोत्तर छात्रवृत्ति अंतर्गत राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर देष वित्तीय वर्ष 2016-17 से अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेषिकोत्तर छात्रवृत्ति अंतर्गत राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर देष
छात्र/छात्राओं में से नवीकरण छात्र/छात्राओं में से नवीकरण छात्र/छात्राओं में से नवीकरण छात्र/छात्राओं में से नवीकरण के अंतर्गत सरकारी/मान्यता प्राप्त गैर सरकारी षिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं में से नवीकरण छात्र/छात्राओं में से नवीकरण छात्र/छात्राओं में से नवीकरण छात्र/छात्राओं में से नवीकरण के अंतर्गत सरकारी/मान्यता प्राप्त गैर सरकारी षिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत के अंतर्गत सरकारी/मान्यता प्राप्त गैर सरकारी षिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत के अंतर्गत सरकारी/मान्यता प्राप्त गैर सरकारी षिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत के अंतर्गत सरकारी/मान्यता प्राप्त गैर सरकारी षिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत के अंतर्गत सरकारी/मान्यता प्राप्त गैर सरकारी षिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत के अंतर्गत सरकारी/मान्यता प्राप्त गैर सरकारी षिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत के अंतर्गत सरकारी/मान्यता प्राप्त गैर सरकारी षिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत
छात्रवृत्ति योग्य अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक प्रतिबद्ध देयता (Committed छात्रवृत्ति योग्य अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक प्रतिबद्ध देयता ( छात्रवृत्ति योग्य अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक प्रतिबद्ध देयता ( छात्रवृत्ति योग्य अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक प्रतिबद्ध देयता ( छात्रवृत्ति योग्य अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक प्रतिबद्ध देयता ( छात्रवृत्ति योग्य अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक प्रतिबद्ध देयता ( छात्रवृत्ति योग्य अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक प्रतिबद्ध देयता ( छात्रवृत्ति योग्य अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक प्रतिबद्ध देयता ( छात्रवृत्ति योग्य अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक प्रतिबद्ध देयता ( छात्रवृत्ति योग्य अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक प्रतिबद्ध देयता ( छात्रवृत्ति योग्य अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक प्रतिबद्ध देयता ( छात्रवृत्ति योग्य अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक प्रतिबद्ध देयता (
Liability) के तहत तथा 11वीं एवं 12वीं वर्ग के नवीन छात्र/छात्राओं को बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष ) के तहत तथा 11वीं एवं 12वीं वर्ग के नवीन छात्र/छात्राओं को बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष ) के तहत तथा 11वीं एवं 12वीं वर्ग के नवीन छात्र/छात्राओं को बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष ) के तहत तथा 11वीं एवं 12वीं वर्ग के नवीन छात्र/छात्राओं को बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष ) के तहत तथा 11वीं एवं 12वीं वर्ग के नवीन छात्र/छात्राओं को बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष ) के तहत तथा 11वीं एवं 12वीं वर्ग के नवीन छात्र/छात्राओं को बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष ) के तहत तथा 11वीं एवं 12वीं वर्ग के नवीन छात्र/छात्राओं को बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष ) के तहत तथा 11वीं एवं 12वीं वर्ग के नवीन छात्र/छात्राओं को बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष ) के तहत तथा 11वीं एवं 12वीं वर्ग के नवीन छात्र/छात्राओं को बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष ) के तहत तथा 11वीं एवं 12वीं वर्ग के नवीन छात्र/छात्राओं को बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष ) के तहत तथा 11वीं एवं 12वीं वर्ग के नवीन छात्र/छात्राओं को बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष ) के तहत तथा 11वीं एवं 12वीं वर्ग के नवीन छात्र/छात्राओं को बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 मेंें स्वीकृत निर्धारित दर पर ही, छात्रछात्रछात्रछात्रवृत्ति स्वीकृत करने के संबंध में।वृत्ति स्वीकृत करने के संबंध में।वृत्ति स्वीकृत करने के संबंध में।वृत्ति स्वीकृत करने के संबंध में। 2015-16 मेंें स्वीकृत निर्धारित दर पर ही 2015-16 मेंें स्वीकृत निर्धारित दर पर ही 2015-16 मेंें स्वीकृत निर्धारित दर पर ही 2015-16 मेंें स्वीकृत निर्धारित दर पर ही 2015-16 मेंें स्वीकृत निर्धारित दर पर ही 2015-16 मेंें स्वीकृत निर्धारित दर पर ही 2015-16 मेंें स्वीकृत निर्धारित दर पर ही
यह योजना राज्य के अन्दर एवं बाहर देष के अंतर्गत सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी षिक्षण यह योजना राज्य के अन्दर एवं बाहर देष के अंतर्गत सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी षिक्षण यह योजना राज्य के अन्दर एवं बाहर देष के अंतर्गत सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी षिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेषिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान करने के संस्थानों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेषिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान करने के संस्थानों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को प्रवेषिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान करने के है। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के वैसे छात्र/छात्रा जिनके उद्देष्य से संचालित है। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के वैसे छात्र/छात्रा जिनके है। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्य के अन्य पिछड़े वर्ग के वैसे छात्र/छात्रा जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय
ा/अभिभावक की वार्षिक आय रू0 1,00,000/- तक हो, को प्रवेषिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
रू0 1,00,000/- तक हो, को प्रवेषिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। 2- प्रायः देखा जाता है कि मान्यता प्राप्त गैर सरकारी षिक्षण संस्थानों में ि नर्धारित षिक्षण शुल्क एवं अन्य - प्रायः देखा जाता है कि मान्यता प्राप्त गैर सरकारी षिक्षण संस्थानों में निर्धारित षिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क समाज के कमजोर वर्गों के छात्र/छात्राओं के पहुँच के बाहर रहता है। उक्त स्थितियों के कारण अनिवार्य शुल्क समाज के कमजोर वर्गों के छात्र/छात्राओं के पहुँच के बाहर रहता है। उक्त स्थितियों के कारण अनिवार्य शुल्क समाज के कमजोर वर्गों के छात्र/छात्राओं के पहुँच के बाहर रहता है। उक्त स्थितियों के कारण संबंधित छात्र/छात्राओं का पाठ्यक्रम राषि के अभाव में बाधित नहीं हो इसलिए छात्रवृत्ति भुगतान किये जाने की संबंधित छात्र/छात्राओं का पाठ्यक्रम राषि के अभाव में बाधित नहीं हो इसलिए छात्रवृत्ति भुगतान किये जाने की संबंधित छात्र/छात्राओं का पाठ्यक्रम राषि के अभाव में बाधित नहीं हो इसलिए छात्रवृत्ति भुगतान किये जाने की आवष्यकता है।2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 29 माच#माच#माच#माच# 2017 3- अतः अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेषिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016-17 से राज्य के अंदर एवं राज्य के बाहर देष के अंतर्गत सरकारी/मान्यता प्राप्त गैर सरकारी षिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत् पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के नवीकरण छात्रवृत्ति योग्य अध्ययनरत् छात्र/छात्राओं को पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक प्रतिबद्ध देयता (Committed Liability) के तहत तथा 11वीं एवं 12वीं वर्ग के नवीन छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु बिहार सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 मेंें स्वीकृत निर्धारित दर पर ही छात्रवृत्ति स्वीकृत करने के संबंध में सम्यक् विचारोंपरांत निम्नांकित निर्णय लिये गये हैंः-ः-ः-ः-
(क) भारत सरकार के अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेषिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित मापदण्डों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016-17 से राज्य के अन्दर सभी सरकारी संस्थानों एवं राज्य के बाहर देष के अंतर्गत सभी सरकारी एवं मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को षिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क संबंधित राज्य के सरकारी षिक्षण संस्थान में निर्धारित षिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क की दर पर अनुमान्य किया जायेगा।
(ख) भारत सरकार के अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवेषिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित मापदण्डों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2016-17 से राज्य के अन्दर मान्यता प्राप्त गैर सरकारी षिक्षण संस्थानों में संचालित कोर्सों में अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं को षिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क (अधिकतम सीमा रू0 15,000/- के अन्तर्गत) पाठ्यक्रम/कोर्स के अनुसार निम्नवत् दिया जायेगा :-
| क्र0 | कोर्स की विवरणी | छात्रवृत्ति की राषि की अधिकतम वार्षिक सीमा (देय षिक्षण शुल्क अनिवार्य शुल्क या निम्न निर्धारित राषि, दोनाें में जो न्यूनतम हो) |
| 1 | विभिन्न 2 विद्यालयों/महाविद्यालयों में इंटरमीडियट कक्षा यथा-आई0ए0 / आई0एस0सी /आई0कॉम एवं अन्य समकक्ष कोर्स। | रू0 2000/- |
| 2 | स्नातक स्तरीय कक्षा यथा बी0ए0/बी0एस0सी0/ बी0कॉम एवं अन्य समकक्ष कोर्स। | रू0 5000/- |
| 3 | स्नातकोत्तर कक्षा यथा-एम0ए/एम0एस0सी/ एम0कॉम/एम0फिल/पी0एच0डी0 एवं अन्य समकक्ष कोर्स। | रू0 5000/- |
| 4 | आई0टी0आई | रू0 5000/- |
| 5 | त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम/पॉलिटेक्निक एवं अन्य समकक्ष कोर्स। | रू0 10000/- |
| 6 | व्यावसायिक एवं तकनीकी षिक्षण संस्थान के अधीन संचालित कोर्स, यथा-इंजीनियरिंग/मेडिकल/विधि/प्रबंधन तथा अन्य समकक्ष कोर्स (कृषि को छोड़कर)। | रू0 15000/- |
पिछड़ा वर्ग प्रवेषिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित मापदण्डों के आधार पर केन्द्रीय सरकारी संस्थानों (यथा आई0आई0टी, तथा एन0आई0टी में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए निर्धारित षिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क सहित3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 29 माच#माच#माच#माच# 2017 अधिकतम क्रमषः रू0 90,000/- तथा रू0 70,000/- की दर) एवं अन्य केन्द्रीय सरकारी संस्थानों, यथा-नेषनल लॉ यूनिवर्सिटी, एन0आई0एफ0टी0, जे0आई0पी0एम0ई0आर0, ए0आई0आई0एम0एस आदि में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के लिए निर्धारित षिक्षण शुल्क एवं अन्य अनिवार्य शुल्क सहित अधिकतम रू0 75,000/- की दर पर छात्रवृत्ति अनुमान्य होगी एवं निर्धारित षिक्षण एवं अन्य अनिवार्य शुल्क तथा अधिकतम सीमा में जो न्यूनतम होगा, उसी दर पर भुगतेय होगा।
(घ) मान्यता प्राप्त गैर सरकारी षिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं की तुलना में सरकारी षिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति स्वीकृति में प्राथमिकता दी जाएगी।
(ङ) उपर्युक्त के अतिरिक्त समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुरक्षण भत्ता एवं अन्य भत्ता नियमानुसार देय होगा ।
(च) इस संबंध में निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-2014 दिनांक 21.08.2015 को विलोपित किया जाता है । 4- इस छात्रवृत्ति का भुगतान संबंधित संस्थानों एवं उनमें अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के भौतिक सत्यापन एवं प्रासंगिक अभिलेखों के सत्यापन के उपरांत ही किया जायेगा। समुचित रूप से गठित जाँच दल के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर छात्रवृत्ति स्वीकृत की जायेगी, जिसका भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा ।
5-तद्नुसार इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी आदेष/संकल्प ज्ञापांक इस हद तक संषोधित समझे जायेंगे। 6- इस सम्बन्ध में योजना प्राधिकृत समिति की अनुषंसा एवं मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है। आदेष-आदेष दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी हेतु इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाषित कराया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से,
प्रेम सिंहप्रेम सिंहप्रेम सिंहप्रेम सिंह मीणा,मीणा,मीणा,मीणा,
सरकार के सचिव।
———— अधी+कअधी+कअधी+कअधी+क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय, (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, पटनापटनापटनापटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु/ित।मु/ित।मु/ित।मु/ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 250-571+10-ड&ड&ड&ड&0ट&ट&ट&ट&0पीपीपीपी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in