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अधिसूचनाएं
31 मार्च 2017
एस॰ओ॰ 32, दिनांक 31 मार्च 2017
31 मार्च 2017—बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम बिहार मनोरंजन कर अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम XXXV) की धारा-10 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा आदेश धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा आदेश धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा आदेश देते हैं कि बिहार पर्यटन नीति, 2009 के अधीन नवस्थापित मनोरंजन केन्द्रों को, जो उक्त अधिनियम की धारा-6 के देते हैं कि बिहार पर्यटन नीति, 2009 के अधीन नवस्थापित मनोरंजन केन्द्रों को, जो उक्त अधिनियम की धारा-6 के देते हैं कि बिहार पर्यटन नीति, 2009 के अधीन नवस्थापित मनोरंजन केन्द्रों को, जो उक्त अधिनियम की धारा-6 के ा होने की तिथि से सात वर्षों तक के लिए, बिहार मनोरंजन अधीन निबंधित हैं, वाणिज्यिक तौर पर मनोरंजन कार्य प्रारंभ होने की तिथि से सात वर्षों तक के लिए, बिहार मनोरंजन अधीन निबंधित हैं, वाणिज्यिक तौर पर मनोरंजन कार्य प्रारंभ् कर अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम XXXV) के अधीन मनोरंजन कर के उदग्रहण से छूट दिया जाएगा। ) के अधीन मनोरंजन कर के उदग्रहण से छूट दिया जाएगा। कर अधिनियम, 1948 (1948 का बिहार अधिनियम 2. यह अधिसूचना बिहार पर्यटन नीति, 2009 के निर्गमन की तिथि दिनांक 24
यह अधिसूचना बिहार पर्यटन नीति, 2009 के निर्गमन की तिथि दिनांक 24.07.2009 से प्रभावी होगी।
2009 से प्रभावी होगी।
-48/2014-1133)]
[(सं॰सं॰-बिक्री-कर/विविध-48/2014 बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश् सुजाता चतुर्वेदी, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव। वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव
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31 मार्च 2017
एस॰ओ॰ 33, एस॰ओ॰ 32, 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 31 माच(cid:17) 2017 The 31st March 2017 S.O. 32, dated the 31st March 2017—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 10 of the Bihar Entertainments Tax Act, 1948 (Bihar Act XXXV of 1948), the Governor of Bihar is hereby pleased to order that the new Entertainment Centres established under the Bihar Tourism Policy, 2009 and registered under Section-6 of the said Act shall be exempted from levy of entertainment tax, under Bihar Entertainments Tax Act, 1948 (Bihar Act XXXV of 1948) for Seven Years from the date of its commercial operation.
2. This notification shall be effective from 24.07.2009, the date of issuance of the Bihar Tourism Policy, 2009.
[(File No. Bikri-kar/Vividh-48/2014-1133)] By the order of Governor of Bihar, SUJATA CHATURVEDI, Commissioner-cum-Principal Secretary Commercial Taxes Department.