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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 April 2017

Published 05 April 2017

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-04-05.14
Languages
English, Hindi

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(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40

ॢबह(cid:4)र गजट

ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत 15 चै(cid:22) 1939 (श0) सं(cid:8)या 14 पटना, बुधवार, ———————— 5 अ!ील 2017 (ई0) &वषय-सूची पृ*ठ भाग-1—(cid:1)नयुि/त, पद2थापन, बदल(cid:15), शि/त, छु 5ी और अ7य 8यि/तगत सूचनाएं। 2-10 भाग-1-क—2वयंसेवक गु=म? के समादे*टाओं के आदेश।

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भाग-1-ख—मैC(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Gाओं के पर(cid:15)Gा-फल, कायIJम, छा(cid:22)वृिKत !दान, आLद।

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भाग-1-ग—MशGा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Gाफल आLद ---

भाग-2—Nबहार-राPयपाल और कायाIQयG? Rवारा (cid:1)नकाले गये &व(cid:1)नयम, आदेश, अSधसूचनाएं और (cid:1)नयम आLद। ---

भाग-3—भारत सरकार, पिTचम बंगाल सरकार और उVच 7यायालय के आदेश, अSधसूचनाएं और (cid:1)नयम, 'भारत गजट' और राPय गजट? के उYरण। ---

भाग-4—Nबहार अSध(cid:1)नयम ---

पृ*ठ भाग-5—Nबहार &वधान मंडल म[ पुर:2था&पत &वधेयक, उ/त &वधान मंडल म[ उप2था&पत या उप2था&पत ]कये जानेवाले !वर सMम(cid:1)तय? के !(cid:1)तवेदन और उ/त &वधान मंडल म[ पुर:2थापन के पूवI !काMशत &वधेयक। ---

भाग-7—संसद के अSध(cid:1)नयम िजनपर रा*Cप(cid:1)त क^ Pये*ठ अनुम(cid:1)त Mमल चुक^ है। ---

भाग-8—भारत क^ संसद म[ पुर:2था&पत &वधेयक, संसद म[ उप2था&पत !वर सMम(cid:1)तय? के !(cid:1)तवेदन और संसद म[ उप2था&पत !वर सMम(cid:1)तय? के !(cid:1)तवेदन और संसद म[ पुर:2थापन के पूवI !काMशत &वधेयक। ---

भाग-9—&व`ापन

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भाग-9-क—वन &वभाग क^ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—(cid:1)न&वदा सूचनाएं, पaरवहन सूचनाएं, 7यायालय सूचनाएं और सवIसाधारण सूचनाएं इKयाLद। 11-11

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पूरक

पूरक-क 12-152 Nबहार गजट, 5 अ!ील 2017

भ(cid:2)ग(cid:4)1

०नय१ॢफ(cid:12) पद(cid:16)थ(cid:2)पन(cid:12) बदल(cid:20)(cid:12) शॢफ(cid:12) छ१Ñट(cid:20) jर [(cid:28)य व(cid:30)यॢफक स३चन(cid:2)e $

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पटना उच्च न्यायालय

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अधिसूचनाएं

10 जनवरी 2017

सं॰ 571 नि0—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 की उप-धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तंभ-2 में उल्लिखित मुंसिफ (असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि) को स्तंभ-3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है। क्र॰ सं॰ पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित जिला का नाम

क्र॰ सं॰ पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान जजी सहित जिला का नाम
1 2 3
1. श्री अमित कुमार तिवारी, मुंसिफ, बेनीपट्‌टी (मधुबनी)। मधुबनी
2. श्री राजीव कुमार द्‌वेदी, मुंसिफ, समस्तीपुर (समस्तीपुर) समस्तीपुर
3. श्री अदित्या कुमार सिंह, मुंसिफ, बरसोई (कटिहार)। कटिहार
4. श्री स्वर्ण प्रभात, मुंसिफ, दाऊदनगर (औरंगाबाद)। औरंगाबाद
5. श्री संजीव कुमार पाण्डेय, मुंसिफ, बेनीपुर (दरभंगा)। दरभंगा
6. श्री कौश्लेेंद्र कुमार शुक्ला, मुंसिफ, रक्सौल एट मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण)। पूर्वी चम्पारण
7. श्री अरविंद कुमार दास, मुंसिफ, किशनगंज (किशनगंज)। किशनगंज
8. श्री राम चन्द्र प्रसाद, मुंसिफ, बखरी (बेगूसराय)। बेगूसराय
9. श्री शम्भू दास, मुंसिफ, पालीगंज (पटना)। पटना

उच्च न्यायालय के आदेश से, प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक।

The 10th January, 2017

No. 571 A— In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974) the High Court are pleased to confer upon the Munsifs (Civil Judge, Junior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrate of the 1st Class also for the district noted against their respective names in column no. 3 of the table.

Sl. No. Name of the Officers with designation and present place of posting with judgeship Name of the District
1 2 3
1. Sri Amit Kumar Tiwari, Munsif, Benipatti (Madhubani) Madhubani
2. Sri Rajeev Kumar Dwivedi, Munsif, Samastipur (Samastipur) Samastipur
3. Sri Aditya Kumar Singh, Munsif, Barsoi (Katihar) Katihar
4. Sri Swarn Prabhat, Munsif, Daudnagar (Aurangabad) Aurangabad
5. Sri Sanjeev Kumar Pandey, Munsif, Benipur (Darbhanga) Darbhanga
6. Sri Kaushlendra Kumar Shukla, Munsif, Raxaul at Motihari (East Champaran) East Champaran
7. Sri Arvind Kumar Das, Munsif, Kishanganj (Kishanganj) Kishanganj
8. Sri Ram Chandra Prasad, Munsif, Bakhari (Begusarai) Begusarai
9. Sri Shambhu Das, Munsif, Paliganj (Patna) Patna

By Order of the High Court, P. C. Jaiswal, Registrar General.

3 Nबहार गजट, 5 अ!ील 2017

12 जनवरी 2017

सं॰ 1 नि0—अपने वर्त्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश वर्त्तमान पदस्थापन सदस्य सचिव, बिहार राज्य विधि आयोग, पटना की सेवायें, सचिव-सह-विधि परामर्शी, विधि विभाग, बिहार, पटना के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है, जिनकी नियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से, प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक।

The 12th January, 2017

No. 1 A—On being relieved of his present assignment, the services of Sri Surendra Prasad Sharma, District and Sessions Judge presently posted as Member Secretary, Bihar State Law Commission, Patna is placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna for his appointment as Secretary-cum- Legal Remembrancer in the Law Department, Government of Bihar, Patna on deputation basis, for a maximum period of three years.

By Order of the High Court, P. C. Jaiswal, Registrar General.

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12 जनवरी 2017

सं॰ 3 नि0—श्री राज कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय वर्तमान में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दानापुर (पी0 ओ0 विशेष न्यायाधीश, बेउर सेन्ट्रल जेल, पटना) में कार्यरत को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गोपालगंज के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक।

The 12th January, 2017

No. 3 A—Sri Raj Kumar Singh, Principal Judge, Family Court presently working as A.D.J., Danapur, (Presiding Officer, Special Court, Beur Central Jail, Patna) is transferred and posted as Principal Judge, Family Court, Gopalganj.

By Order of the High Court, P. C. Jaiswal, Registrar General.

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12 जनवरी 2017

सं॰ 4 नि0—श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय वर्तमान में विशेष न्यायाधीश, विजिलेंस कोर्ट, पटना में कार्यरत को प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सासाराम के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक।

The 12th January, 2017

No. 4 A—Sri Raghwendra Kumar Singh, Principal Judge, Family Court, presently working as Special Judge, Vigilance Court, Patna is transferred and posted as Principal Judge, Family Court, Rohtas at Sasaram.

By Order of the High Court, P. C. Jaiswal, Registrar General.

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12 जनवरी 2017

सं॰ 5 नि0—श्री मधुकर कुमार, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रोहतास (सासाराम) को पटना के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक।

The 12th January, 2017

No. 5 A— Sri Madhukar Kumar, Additional District and Sessions Judge, Rohtas at Sasaram is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Patna.

By Order of the High Court, P. C. Jaiswal, Registrar General.

4 Nबहार गजट, 5 अ!ील 2017

21 जनवरी 2017

सं॰ 27 नि0—श्री रंजीत कुमार सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद को लखीसराय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक।

The 21st January, 2017

No. 27 A—Sri Ranjit Kumar Singh, Additional District and Sessions Judge, Jehanabad is transferred and posted as Additional District and Sessions Judge of Lakhisarai.

By Order of the High Court, P. C. Jaiswal, Registrar General.

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24 जनवरी 2017

सं॰ 33 नि0—अपने वर्त्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री राघवेन्द्र विक्रम सिंह परमार, अवर न्यायाधीश, बिहारशरीफ (नालन्दा), की सेवायें विधि पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय, बिहार के पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के अधीन सौंपे जाने के लिए, बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपी जाती है जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी।

उच्च न्यायालय के आदेश से, प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक।

The 24th January, 2017

No. 33 A— On being relieved of his present assignment, the services of Sri Raghvendra Vikram Singh Parmar, Sub Judge, Biharsharif (Nalanda), are placed at the disposal of the State Government in the Department of General Administration, Patna for being placed at the disposal of the Cabinet Secretariat and Co-ordination Department, Government of Bihar, Patna, for his appointment as Law Officer in Governor Secretariat, Bihar, Patna on deputation basis for a maximum period of three year.

By Order of the High Court, P. C. Jaiswal, Registrar General.

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28 जनवरी 2017

सं॰ 38 नि0—अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री अनिल कुमार सिंह-1, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सम्प्रति अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण, पटना को दिनांक 31.01.2017 को सेवानिवृत हो रहे श्री चन्द्र शेखर प्रधान के स्थान पर सुपौल न्यायमंडल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक।

The 28th January, 2017

No. 38 A—On being relieved of his present assignment, Sri Anil Kumar Singh- I, District and Sessions Judge, presently posted as Chairman, State Transport Appellate Tribunal, Patna is transferred and posted as District and Sessions Judge of Supaul vice Sri Chandra Shekhar Pradhan, on superannuation, due on 31.01.2017.

By Order of the High Court, P. C. Jaiswal, Registrar General.

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28 जनवरी 2017

सं॰ 39 नि0—श्री ओम प्रकाश II, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, औरंगाबाद को दिनांक 31.01.2017 को सेवानिवृत हो रहे श्री अजय कुमार शुक्ला के स्थान पर मधुबनी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानान्तरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक।

The 28th January, 2017

No. 39 A—Sri Om Prakash II, Principal Judge, Family Court, Aurangabad is transferred and posted as District and Sessions Judge of Madhubani vice Sri Ajay Kumar Shukla, on his superannuation, due on 31.01.2017.

By Order of the High Court, P. C. Jaiswal, Registrar General.

5 Nबहार गजट, 5 अ!ील 2017

28 जनवरी 2017

सं॰ 40 नि0—श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मधेपुरा को दिनांक 31.01.2017 को सेवानिवृत हो रहे श्री अरूण कुमार शर्मा के स्थान पर खगड़िया के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानान्तरित एवं पदस्थापित किया जाता है।

उच्च न्यायालय के आदेश से, प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक।

The 28th January, 2017

No. 40 A—Sri Atul Kumar Srivastava, Principal Judge, Family Court, Madhepura is transferred and posted as District and Sessions Judge of Khagaria vice Sri Arun Kumar Sharma, on his superannuation, due on 31.01.2017.

By Order of the High Court, P. C. Jaiswal, Registrar General.

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30 जनवरी 2017

सं॰ 42 नि0—निम्न तालिका के स्तभ्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) को उसी तालिका के स्तभ्भ-3 में क्रमशः उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान जहॉ पर वे अधिष्ठित रहेंगे तथा स्तंभ 4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में अवर न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है ।

क्र॰ सं॰ पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान (जजी सहित) अ- नये स्थान का पदनाम ब- पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान स- जजी / स्थान जहॉ नियुक्त किये जाते हैे। स्थानांतरण की श्रृंखला
1 2 3 4
1. श्री सुनील कुमार मोदी, अवर न्यायाधीश-1-सह-अपर मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी, दलसिंगसराय (समस्तीपुर) अ- अवर न्यायाधीश ब- सहरसा स- सहरसा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत श्री राजेन्द्र चौबे के स्थान पर
2. श्री दिलीप कुमार वर्मा, असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि), वर्तमान में पीठासीन पदाधिकारी श्रम न्यायालय डालमियानगर के रूप में पदस्थापित (रोहतास) अ- अवर न्यायाधीश ब- दरभंगा स- दरभंगा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत श्री विद्यासागर पाण्डेय के स्थान पर
3. श्री शशि भूषण नीरज, असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि), वर्तमान में पीठासीन पदाधिकारी श्रम न्यायालय मुजफ्फरपुर के रूप में पदस्थापित (मुजफ्फरपुर) अ- न्यायाधीश ब- शिवहर स- शिवहर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत श्री विनय कुमार मिश्रा के स्थान पर
4. श्री रामानन्द राम, अवर न्यायाधीश, अरेराज (पूर्वी चम्पारण) अ- अवर न्यायाधीश ब- गया स- गया अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत श्री दीनानाथ सिंह के स्थान पर
5. श्री राज कुमार रविदास, अवर न्यायाधीश -1-सह-अपर मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी, सीतामढ़ी (सीतामढ़ी) अ- अवर न्यायाधीश ब- सुपौल स- सुपौल अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत श्री सारंगधर उपाध्याय के स्थान पर
6. श्री सत्य नारायण राम, अवर न्यायाधीश -1-सह-अपर मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी, छपरा (सारण) अ- अवर न्यायाधीश ब- मोतिहारी स- पूर्वी चम्पारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत श्री उमाकांत यादव के स्थान पर
7. श्री किशोरी लाल, अवर न्यायाधीश- 1 -सह-अपर मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी, भभुआ (कैमूर) अ- अवर न्यायाधीश ब- छपरा स- सारण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत श्री राधे श्याम शुक्ला के स्थान पर
8. श्री धनेश्वर राम, अवर न्यायाधीश-1 -सह-अपर मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी, औरंगाबाद (औरंगाबाद) अ- अवर न्यायाधीश ब- बेगूसराय स- बेगूसराय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत श्री चन्द्र मोहन झा के स्थान पर
9. श्री शिवा चन्द, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी (समस्तीपुर) अ- अवर न्यायाधीश ब- मधेपुरा स- मधेपुरा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत श्री बीरेन्द्र कुमार के स्थान पर
10. श्री अनिल कुमार, अवर न्यायाधीश-1 -सह-अपर मुख्य न्यायायिक दण्डाधिकारी, मु गेर (मु ं गेर) ं अ- अवर न्यायाधीश ब- कटिहार स- कटिहार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत श्री सुजीत कुमार श्रीवास्तव के स्थान पर
11. श्री सर्वजीत, अवर न्यायाधीश, बारसोई (कटिहार) अ- अवर न्यायाधीश ब- खगड़िया स- खगड़िया अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत श्री लाल बहादुर सिंह के स्थान पर
12. श्री शशि कांत चौधरी, अवर न्यायाधीश, दलसिंगसराय (समस्तीपुर) अ- अवर न्यायाधीश ब- बक्सर स- बक्सर अवकाश प्राप्त श्री हरिशंकर के स्थान पर
6 Nबहार गजट, 5 अ!ील 2017

उच्च न्यायालय के आदेश से, प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक।

The 30th January, 2017

No. 42 A—The Judicial officers of the rank of Sub Judge (Civil Judge, Senior Division), named in column no. 2 of the table given below are appointed as Subordinate Judges in the Judgeships to be stationed ordinarily at the places mentioned in Column No. 3 and in the chain specified in Column No. 4 of the table:-

Sl. No. Name of the Officer with designation and present place of posting (with Judgeship) at the new (a) Designation station/place (b) Place where the officer is to be ordinarily stationed at (c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer Chain of transfer
1. 2. 3. 4.
1. Sri Sunil Kumar Modi, Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Dalsingsarai (Samastipur) (a) Sub Judge (b) Saharsa (c) Saharsa Vice Sri Rajendra Choubey promoted as A.D.J.
2. Sri Dilip Kumar Verma, Civil Judge (Sr. Div.) presently posted on deputation as Presiding Officer, Labour Court, Dalmianagar (Rohtas) a) Sub Judge b) Darbhanga c) Darbhanga Vice Sri Vidya Sagar Pandey promoted as A.D.J.
3. Sri Shashi Bhushan Niraj, Civil Judge (Sr. Div.) Presently posted on deputation as Presiding Officer, Labour Court, Muzaffarpur (Muzaffarpur) a) Sub Judge b) Sheohar c) Sheohar Vice Sri Binay Kumar Mishra promoted as A.D.J.
4. Sri Ramanand Ram, Sub Judge, Areraj (East Champaran) a) Sub Judge b) Gaya c) Gaya Vice Sri Dinanath Singh promoted as A.D.J.
5. Sri Raj Kumar Ravidas, Sub Judge I- cum-A.C.J.M., Sitamarhi (Sitamarhi) a) Sub Judge b) Supaul c) Supaul Vice Sri Sarangdhar Upadhyay promoted as A.D.J.
6. Sri Satya Narayan Ram, Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Chapra (Saran) a) Sub Judge b) Motihari c) East Champaran Vice Sri Uma Kant Yadav promoted as A.D.J.
7. Sri Kishori Lal, Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Bhabhua (Kaimur) a) Sub Judge b) Chapra c) Saran Vice Sri Radhey Shyam Shkla promoted as A.D.J.
Sl. No. Name of the Officer with designation and present place of posting (with Judgeship)  (a) Designation at the new station/place (b) Place where the officer is to be ordinarily stationed at (c) Name of the Judgeship in which appointed on transfer Chain of transfer
1. 2. 3. 4.
8. Sri Dhaneshwar Ram, Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Aurangabad (Aurangabad) a) Sub Judge b) Begusarai c) Begusarai Vice Sri Chandra Mohan Jha promoted as A.D.J.
9. Sri Shiva Chand, Sub Judge, Sahpur Patori (Samastipur) a) Sub Judge b) Madhepura c) Madhepura Vice Sri Virendra Kumar promoted as A.D.J.
10. Sri Anil Kumar, Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Munger (Munger) a) Sub Judge b) Katihar c) Katihar Vice Sri Sujeet Kumar Srivastava promoted as A.D.J.
11. Sri Sarbjeet, Sub Judge, Barsoi (Katihar) a) Sub Judge b) Khagaria c) Khagaria Vice Sri Lal Bahadur Singh promoted as A.D.J.
12. Sri Shashi Kant Choudhary, Sub Judge, Dalsingsarai (Samastipur) a) Sub Judge b) Buxar c) Buxar Vice Sri Hari Shankar since retired.
7 Nबहार गजट, 5 अ!ील 2017

By Order of the High Court, P. C. Jaiswal, Registrar General.

——— 30 जनवरी 2017

सं॰ 43 नि0—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-11 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अवर न्यायाधीशों को स्तम्भ-3 में उल्लिखित उनके नाम के सामने निर्देशित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है।

साथ ही उपर्युक्त संहिता की धारा-12 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त पदाधिकारियों को तालिका के स्तम्भ-3 में उनके नाम के सामने निर्देशित जिला के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है। क्र॰ सं॰ पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान जिला का नाम

क्र॰ सं॰ पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान जिला का नाम
1. 2. 3.
1. श्री सुनील कुमार मोदी, अवर न्यायाधीश प्रथम-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, दलसिंगसराय जिनका स्थानान्तरण सहरसा के अवर न्यायाधीश के रूप में किया गया है। सहरसा
2. श्री दिलीप कुमार वर्मा, असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि), वर्तमान में पीठासीन पदाधिकारी श्रम न्यायालय डालमियानगर के रूप में पदस्थापित जिनका स्थानांतरण दरभंगा के अवर न्यायाधीश के रूप में किया गया है। दरभंगा
3. श्री शशि भूषण नीरज, असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि), वर्तमान में पीठासीन पदाधिकारी श्रम न्यायालय मुजफ्फरपुर के रूप में पदस्थापित जिनका स्थानांतरण शिवहर के अवर न्यायाधीश के रूप में किया गया है। शिवहर
4. श्री रामा नन्द राम, अवर न्यायाधीश, अरेराज जिनका स्थानान्तरण गया के अवर न्यायाधीश के रूप में किया गया है। गया
5. श्री राज कुमार रविदास, अवर न्यायाधीश प्रथम-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सीतामढ़ी जिनका स्थानान्तरण सुपौल के अवर न्यायाधीश के रूप में किया गया है। सुपौल
6. श्री सत्य नारायण राम, अवर न्यायाधीश प्रथम-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, छपरा जिनका स्थानान्तरण मोतिहारी के अवर न्यायाधीश के रूप में किया गया है। पूर्वी चम्पारण
7. श्री किशोरी लाल, अवर न्यायाधीश प्रथम-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, भभुआ जिनका स्थानान्तरण छपरा के अवर न्यायाधीश के रूप में किया गया है। सारण
8. श्री धनेश्वर राम, अवर न्यायाधीश प्रथम-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, औरंगाबाद जिनका स्थानान्तरण बेगूसराय के अवर न्यायाधीश के रूप में किया गया है। बेगूसराय
9. श्री शिवा चन्द,अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी जिनका स्थानान्तरण मधेपुरा के अवर न्यायाधीश के रूप में किया गया है। मधेपुरा
10. श्री अनिल कुमार, अवर न्यायाधीश प्रथम-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, मुंगेर जिनका स्थानान्तरण कटिहार के अवर न्यायाधीश के रूप में किया गया है। कटिहार
11. श्री सर्वजीत, अवर न्यायाधीश, बारसोई जिनका स्थानान्तरण खगड़िया के अवर न्यायाधीश के रूप में किया गया है। खगड़िया
12. श्री शशि कान्त चौधरी, अवर न्यायाधीश, दलसिंगसराय जिनका स्थानान्तरण बक्सर के अवर न्यायाधीश के रूप में किया गया है। बक्सर
8 Nबहार गजट, 5 अ!ील 2017

उच्च न्यायालय के आदेश से, प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक।

The 30th January, 2017

No. 43 A—In exercise of the powers conferred under Sub-Section (3) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act-2 of 1974), the High Court are pleased to confer upon the Civil Judges (Senior Division) named in column no. 2 of the table given below, the powers of a Judicial Magistrate of the first Class for the District noted against their name in column no. 3 of the table. Further, in exercise of the powers conferred under Sub-Section (1) of Section 12 of the said Criminal Procedure Code the officers are also appointed as Chief Judicial Magistrate for the District noted against their names in column no. 3 of the table.

Sl. No. Name of the Officer with designation and place of posting Name of the District
1. 2. 3.
1. Sri Sunil Kumar Modi, Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Dalsingsarai, under orders of transfer to Saharsa as Sub Judge. Saharsa
2. Sri Dilip Kumar Verma, Civil Judge (Sr. Div.), presently posted as Presiding Officer, Labour Court, Dalmianagar under orders of transfer to Darbhanga as Sub Judge. Darbhanga
3. Sri Shashi Bhushan Niraj, Civil Judge (Sr. Div.), presently posted as Presiding Officer, Labour Court, Muzaffarpur under orders of transfer to Sheohar as Sub Judge. Sheohar
4. Sri Rama Nand Ram,Sub Judge, Areraj, under orders of transfer to Gaya as Sub Judge. Gaya
5. Sri Raj Kumar Ravidas, Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Sitamarhi, under orders of transfer to Supaul as Sub Judge. Supaul
6. Sri Satya Narayan Ram, Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Chapra, under orders of transfer to Motihari as Sub Judge. East Champaran
7. Sri Kishori Lal, Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Bhabhua, under orders of transfer to Chapra as Sub Judge. Saran
8. Sri Dhaneshwar Ram, Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Aurangabad, under orders of transfer to Begusarai as Sub Judge. Begusarai
9. Sri Shiva Chand, Sub Judge, Sahpur Patori under orders of transfer to Madhepura as Sub Judge. Madhepura
10. Sri Anil Kumar, Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Munger, under orders of transfer to Katihar as Sub Judge. Katihar
11. Sri Sarbjeet, Sub Judge, Barsoi, under orders of transfer to Khagaria as Sub Judge. Khagaria
12. Sri Shashi Kant Choudhary, Sub Judge, Dalsingsarai, under orders of transfer to Buxar as Sub Judge. Buxar

By Order of the High Court, P. C. Jaiswal, Registrar General.

9 Nबहार गजट, 5 अ!ील 2017

30 जनवरी 2017

सं॰ 44 नि0—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम 2, 1974) की धारा-9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी को उनके नाम के सामने स्तम्भ-3 में अंकित सत्र प्रमण्डल के लिए सहायक सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है।

क्र॰ सं॰ पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान जिला का नाम
1. 2. 3.
1. श्री सुनील कुमार मोदी, अवर न्यायाधीश प्रथम-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, दलसिंगसराय जिनका स्थानान्तरण सहरसा के अवर न्यायाधीश के रूप में किया गया है। सहरसा
2. श्री दिलीप कुमार वर्मा, असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि), वर्तमान में पीठासीन पदाधिकारी श्रम न्यायालय डालमियानगर के रूप में पदस्थापित जिनका स्थानांतरण दरभंगा के अवर न्यायाधीश के रूप में किया गया है। दरभंगा
3. श्री शशि भूषण नीरज, असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि), वर्तमान में पीठासीन पदाधिकारी श्रम न्यायालय मुजफ्फरपुर के रूप में पदस्थापित जिनका स्थानांतरण शिवहर के अवर न्यायाधीश के रूप में किया गया है। शिवहर
4. श्री रामा नन्द राम, अवर न्यायाधीश, अरेराज जिनका स्थानान्तरण गया के अवर न्यायाधीश के रूप में किया गया है। गया
5. श्री राज कुमार रविदास, अवर न्यायाधीश प्रथम-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सीतामढ़ी जिनका स्थानान्तरण सुपौल के अवर न्यायाधीश के रूप में किया गया है। सुपौल
6. श्री सत्य नारायण राम, अवर न्यायाधीश प्रथम-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, छपरा जिनका स्थानान्तरण मोतिहारी के अवर न्यायाधीश के रूप में किया गया है। पूर्वी चम्पारण
7. श्री किशोरी लाल, अवर न्यायाधीश प्रथम-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, भभुआ जिनका स्थानान्तरण छपरा के अवर न्यायाधीश के रूप में किया गया है। सारण
8. श्री धनेश्वर राम, अवर न्यायाधीश प्रथम-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, औरंगाबाद जिनका स्थानान्तरण बेगूसराय के अवर न्यायाधीश के रूप में किया गया है। बेगूसराय
9. श्री शिवा चन्द, अवर न्यायाधीश, शाहपुर पटोरी जिनका स्थानान्तरण मधेपुरा के अवर न्यायाधीश के रूप में किया गया है। मधेपुरा
10. श्री अनिल कुमार, अवर न्यायाधीश प्रथम-सह-अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, मुंगेर जिनका स्थानान्तरण कटिहार के अवर न्यायाधीश के रूप में किया गया है। कटिहार
11. श्री सर्वजीत, अवर न्यायाधीश, बारसोई जिनका स्थानान्तरण खगड़िया के अवर न्यायाधीश के रूप में किया गया है। खगड़िया
12. श्री शशि कान्त चौधरी, अवर न्यायाधीश, दलसिंगसराय जिनका स्थानान्तरण बक्सर के अवर न्यायाधीश के रूप में किया गया है। बक्सर

उच्च न्यायालय के आदेश से, प्रकाश चन्द्र जायसवाल, महानिबंधक।

The 30th January, 2017

No. 44 A—In exercise of the powers conferred under Sub-Section ( 3 ) of Section 9 of the code of Criminal Procedure, 1973 ( Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to appoint the Judicial Officers named in column-2 of the table given below as Assistant Sessions Judge for the Session Division noted against their names in column-3 of the table.

Sl. No. Name of the Officer with designation and place of posting Name of the District
1. 2. 3.
1. Sri Sunil Kumar Modi, Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Dalsingsarai, under orders of transfer to Saharsa as Sub Judge. Saharsa
2. Sri Dilip Kumar Verma, Civil Judge (Sr. Div.), presently posted as Presiding Officer, Labour Court, Dalmianagar under orders of transfer to Darbhanga as Sub Judge. Darbhanga
3. Sri Shashi Bhushan Niraj, Civil Judge (Sr. Div.), presently posted as Presiding Officer, Labour Court, Muzaffarpur under orders of transfer to Sheohar as Sub Judge. Sheohar
4. Sri Rama Nand Ram,Sub Judge, Areraj, under orders of transfer to Gaya as Sub Judge. Gaya
5. Sri Raj Kumar Ravidas, Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Sitamarhi, under orders of transfer to Supaul as Sub Judge. Supaul
6. Sri Satya Narayan Ram, Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Chapra, under orders of transfer to Motihari as Sub Judge. East Champaran
7. Sri Kishori Lal, Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Bhabhua, under orders of transfer to Chapra as Sub Judge. Saran
8. Sri Dhaneshwar Ram, Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Aurangabad, under orders of transfer to Begusarai as Sub Judge. Begusarai
9. Sri Shiva Chand, Sub Judge, Sahpur Patori under orders of transfer to Madhepura as Sub Judge. Madhepura
10. Sri Anil Kumar, Sub Judge I-cum-A.C.J.M., Munger, under orders of transfer to Katihar as Sub Judge. Katihar
11. Sri Sarbjeet, Sub Judge, Barsoi, under orders of transfer to Khagaria as Sub Judge. Khagaria
12. Sri Shashi Kant Choudhary, Sub Judge, Dalsingsarai, under orders of transfer to Buxar as Sub Judge. Buxar
10 Nबहार गजट, 5 अ!ील 2017

By Order of the High Court, P. C. Jaiswal, Registrar General.

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भाग-9(ख)

और सवIसाधारण सूचनाएं इKयाLद।

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सूचना ——

No. 375—I, JAIRAM RAJAK S/O Panalal Rajak R/O Vill+Post-Mathila,P.S-Koran sariya,Dist- Buxar, Declared vide Affd no:7919 dt: 26.05.15 that now Onwards, I shall be known as Jairam Prasad for all Purposes.

JAIRAM RAJAK.

——

No. 376— I, UTKARSH S/o Ravi Shanker Prasad R/o Flat No. 186/800, Lal Bahadur Shastri Nagar, Patna-23 Vide Affidavit No. 4857 dt. 07.03.2017 shall be known as Utkarsh Kapoor

.

UTKARSH.

—————

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12 Nबहार गजट, 5 अ!ील 2017

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ग्रामीण कार्य विभाग

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अधिसूचनाएं

2 मार्च 2017

सं॰ 3/अ0प्र0-1-141/2014-423—श्री रघुनंदन प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, गोपालंगज-2 द्वारा कार्य प्रमंडल, रोसड़ा अन्तर्गत पदस्थापन काल में उनके क्षेत्राधीन कार्य अवर प्रमंडल, षिवाजीनगर, समस्तीपुर में कार्यरत श्री रामू प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता द्वारा विभागीय अधिसूचना संख्या-6069 दिनांक 29.03.2012 एवं अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, समस्तीपुर का पत्रांक 707 दिनांक 24.07.2014 में निहित निदेषों की अवहेलना किये जाने के बावजूद श्री रामू प्रसाद के विरूद्ध कोई कार्रवाई नहीं करने तथा सरकार के आदेष का अनुपालन कराने में उदासीनता बरतने के कारण मुख्य अभियंता-3 द्वारा श्री रघुनंदन प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध कार्रवाई करने की अनुषंसा की गयी।

2. उक्त अनुषंसा के संबंध में श्री रघुनंदन प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के पत्रांक 779 दिनांक 03.07. 2015 द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की विभागीय समीक्षा की गयी। श्री रघुनंदन प्रसाद का यह कहना कि उनके समक्ष न तो श्री रामू प्रसाद, तत्कालीन सहायक अभियंता और न ही श्री हिमांषु राज, नवनियुक्त सहायक अभियंता द्वारा यह तथ्य (कार्य अवर प्रमंडल, विथान का अतिरिक्त प्रभार) प्रकाष में लाया गया, समीक्षोपरान्त स्वीकार्य योग्य नहीं पाया गया, क्योंकि विभागीय अधिसूचना संख्या-6069 दिनांक 29.03.2012 के अनुपालन में कार्य अवर प्रमंडल, विथान का अतिरिक्त प्रभार कार्य अवर प्रमंडल, हसनपुर के सहायक अभियंता को प्राप्त होना था, परन्तु श्री रघुनंदन प्रसाद द्वारा इस विभागीय आदेष का अनुपालन कराने में षिथिलता बरती गयी।

3. अतएव श्री रघुनंदन प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, रोसड़ा सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, गोपालंगज-2 द्वारा बरती गयी उदासीनता एवं षिथिलता के लिये सरकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(i) एवं 14(v) के तहत लघु दंड के रूप में निम्नांकित दंड संसूचित किया जाता हैः-

(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2013-14) (ii) असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, षंभू चौधरी, उप-सचिव।

——— 7 मार्च 2017

सं॰ 2/अ0प्र0-2-146/2014-460—श्री सुषील कुमार प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, मुंगेर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, उदाकिषुनगंज द्वारा कार्य प्रमंडल, मुंगेर अन्तर्गत पदस्थापन काल में दिनांक 28.11.2014 को तत्कालीन माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के भ्रमण के दौरान सूचित किये जाने के बावजूद मुलाकात नहीं करने एवं नौवागढ़ी-रामपुर पथ के निरीक्षण के क्रम में अनियमितता पाये जाने के कारण उक्त पथ की जाँच कार्यपालक अभियंता, गुणवता प्रबंधन से करायी गयी एवं श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।13 Nबहार गजट, 5 अ!ील 2017 2. श्री सुषील कुमार प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के पत्रांक 304 अनु0 दिनांक 16.03.2015 द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण की तकनीकी समीक्षा अधीक्षण अभियंता, गुणवत्ता प्रबंधन द्वारा की गयी। तकनीकी समीक्षा में अनियमितता संख्या-1-4 के संबंध में स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य पाया गया, जबकि अनियमितता संख्या-5, जो तत्कालीन माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग से मुलाकात नहीं करने से संबंधित है, के संबंध में स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होने एवं श्री प्रसाद द्वारा इस हेतु की गयी क्षमा याचना पर विचार किये जाने का मंतव्य अधीक्षण अभियंता गुणवता प्रबंधन द्वारा दिया गया।

3. अतएव उक्त आलोक में श्री सुषील कुमार प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, मुंगेर सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, उदाकिषुनगंज के विरूद्ध सरकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14(i) के तहत लघु दंड के रूप में निम्नांकित दंड संसूचित किया जाता हैः- (i) निन्दन (आरोप वर्ष 2014-15)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, षंभू चौधरी, उप-सचिव।

———

9 मार्च 2017

सं॰ 3/अ0प्र0-1-47/14-492—श्री महेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेगूसराय-सह-प्रभारी कार्यपालक अभियंता, एन॰आर॰ई॰पी॰, बेगूसराय सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा तत्कालीन माननीय स॰वि॰स॰, बछवाड़ा, श्री रामदेव राय की विधायक निधि ग्राम विकास राज्य योजना से अनुषंसित योजनाओं में विषिष्टियों का अनुपालन नहीं करने, अग्रिम राषि प्राप्त कर लगभग एक वर्ष बाद राषि वापस करने के कारण अस्थायी गबन तथा गलत मंषा से कार्य को लंबित रखने के आरोप में श्री प्रसाद के विरूद्ध बछवाड़ा थाना कांड सं॰-33/08 दिनांक 16.03.2008 एवं मंसूरचक थाना कांड सं॰-12/08 दिनांक 17.03.2008 दर्ज किया गया। दर्ज प्राथमिकी के आलोक में श्री प्रसाद द्वारा दिनांक 29.07.2008 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, बेगूसराय के न्यायालय में आत्मसर्मपण के फलस्वरूप हिरासत में भेजे जाने के कारण विभागीय अधिसूचना सं॰-451-सह-पठित ज्ञपांक 452 दिनांक 27.01.2009 द्वारा दिनांक 29.07.2008 के प्रभाव से अगले आदेष तक निलंबित किया गया। श्री प्रसाद द्वारा दिनांक 20.12.2008 को न्यायिक हिरासत से बाहर आने के बाद दिनांक 22.12.2008 को विभाग में योगदान दिया गया। 2. उक्त अनियमितताओं के लिए श्री प्रसाद के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर विभागीय पत्रांक 2538 अनु॰ दिनांक 13.04.2009 द्वारा पथ निर्माण विभाग से विभागीय कार्यवाही संचालित करने का अनुरोध किया गया। 3. श्री प्रसाद द्वारा अपने निलंबन के विरूद्ध दायर सी॰डब्लू॰जे॰सी॰ संख्या-11470/09 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.09.2009 को पारित न्यायादेष एवं इस संबंध में श्री प्रसाद से प्राप्त अभ्यावेदन पर विचार करते हुए विभागीय अधिसूचना सं॰-6718-सह-पठित ज्ञापांक 6719 दिनांक 15.06.2010 द्वारा निलंबन से मुक्त किया गया। 4. पथ निर्माण विभाग के संकल्प ज्ञापांक 10013 (एस) दिनांक 06.09.2011 द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त श्री नरेन्द्र प्रसाद, मुख्य अभियंता, दक्षिण बिहार यातायात उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री प्रिय रंजन केषव, सहायक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया। 5. संचालन पदाधिकारी के पत्रांक 171 अनु॰ दिनांक 31.01.2012 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री प्रसाद के विरूद्ध गठित सभी चार आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये। पथ निर्माण विभाग द्वारा संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री प्रसाद के विरूद्ध दर्ज प्राथमिकी की अद्यतन स्थिति की जानकारी पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय से लगातार मांग की गयी, परन्तु इस संबंध में कोई भी जानकारी जिला से प्राप्त नहीं हो पायी। 6. अभियंताओं के संवर्ग विभाजन के फलस्वरूप श्री प्रसाद के विरूद्ध आरोप से संबंधित संचिका पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 8453(एस) दिनांक 31.10.2013 द्वारा अगे्रतर कार्रवाई हेतु ग्रामीण कार्य विभाग को हस्तांतरित की गयी। 7. ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से असहमति व्यक्त करते हुए विभागीय पत्रांक 2597 अनु॰ दिनांक 15.07.2015 द्वारा श्री प्रसाद से द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गयी। श्री प्रसाद के पत्रांक शून्य दिनांक 30.07.2015 द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान एवं मामले से संबंधित अभिलेख की विभागीय समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री प्रसाद के विरूद्ध दायर किये गये आपराधिक अभियोजन की अंतिम स्थिति विभाग के संज्ञान में नहीं है, किन्तु अभिलेख के सम्यक अवलोकन से यह स्पष्ट है कि भले ही श्री प्रसाद के विरूद्ध अधिरोपित आरोप विभागीय कार्यवाही में प्रमाणित नहीं पाये गये हाें, उनकी कार्य प्रणाली गंभीर रूप से अनियमित थी और इसी कारण से जिला प्रषासन को इस मामले में आपराधिक अभियोजन दायर करना पड़ा। स्पष्टतः श्री प्रसाद की सेवा संतोषजनक नहीं मानी जा सकती है। 8. श्री महेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के दिनांक 31.08.2015 को सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को संकल्प ज्ञापांक 1480 दिनांक 29.04.2016 द्वारा बिहार पेंषन नियमावली के नियम 43(बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।14 Nबहार गजट, 5 अ!ील 2017 9. उक्त आलोक में समीक्षोपरान्त श्री महेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल बेगूसराय-सह-प्रभारी कार्यपालक अभियंता एन॰आर॰ई॰पी॰, बेगूसराय सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंषन नियमावली, 1950 के नियम 43(क) के तहत अगले दो वर्षों तक पेंषन से 10% (दस प्रतिषत) की मासिक कटौती करने के दण्ड प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

10. उक्त अनुमोदित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 2651 अनु0 दिनांक 26.08.2016 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति/परामर्ष की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2760/लो0से0आ0 दिनांक 21.12.2016 द्वारा दंड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी।

11. अतएव उक्त आलोक में श्री महेन्द्र प्रसाद, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बेगूसराय-सह-प्रभारी कार्यपालक अभियंता एन॰आर॰ई॰पी॰, बेगूसराय सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध बिहार पेंषन नियमावली, 1950 के नियम 43(क) के तहत निम्नांकित दंड संसूचित किया जाता हैः-

(i) अगले दो वर्षों तक पेंषन से 10% (दस प्रतिषत) की मासिक कटौती।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, षंभू चौधरी, उप-सचिव।

———

13 दिसम्बर 2016

सं॰ 2/अ0प्र0-4-123/15-3598— श्री अजीत कुमार शर्मा, तदेन सहायक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मनिहारी को पदस्थापन काल में जहानाबाद जिलान्तर्गत वताकोप प्रखंड में मानिकपुर से विपरा-मझियांवा और बिगहा-सेनारी पथ के कार्यावयन में बरती गयी अनियमितता के लिए पथ निर्माण विभाग के अधिसूचना संख्या 5461(एस)-सह-पठित ज्ञापांक 5462(एस) दिनांक 09.08.2001 द्वारा निलंबित करते हुए आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर संकल्प ज्ञापांक 966(एस) अनु॰ दिनांक 05.02.2002 द्वारा असैनिक सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपीलं) नियमावली के नियम 55 के तहत श्री अब्दुल नवी, कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. श्री अब्दुल नवी, कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण)-सह संचालन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग बिहार पटना के पत्रांक 4820 दिनांक 16.11.2002 द्वारा जॉंच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जॉंच प्रतिवेदन में श्री शर्मा के विरूद्व गठित आरोपों को प्रमाणित नहीं पाये जाने का मंतव्य दिया गया।

3. श्री अजीत कुमार शर्मा, तदेन सहायक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मनिहारी का निलंबन अवधि दो वर्ष से अधिक होने के कारण पथ निर्माण विभाग द्वारा लिए निर्णय के आलोक मेें अधिसूचना संख्या 1976(एस) दिनांक 19.04.2005 द्वारा उन्हें निलंबन से मुक्त किया गया।

4. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन से असहमति संसूचित करते हुए पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 357 (एस) दिनांक 09.01.2008 द्वारा असहमति के बिन्दु पर श्री शर्मा से दितीय कारण पृच्छा की गई। श्री शर्मा के पत्रांक शुन्य दिनांक 10.03.2008 द्वारा द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया। पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 7328 (एस) दिनांक 30.05.2008 द्वारा संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉंच प्रतिवेदन एवं श्री शर्मा प्राप्त द्वितीय बचाव बयान पर कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल जहानाबाद से मंतव्य की मांग की गई।

5. अभियंताओं के कैडर विभाजन के पश्चात्‌ श्री शर्मा का संवर्ग ग्रामीण कार्य विभाग होने के कारण उनके विरूद्व अग्रेतर कार्रवाई हेतु पथ निर्माण विभाग के पत्रांक 8454(एस) दिनांक 04.09.2015 द्वारा संबंधित संचिका की छाया प्रति इस विभाग को हस्तानांतरित की गई।

6. श्री शर्मा के द्वितीय बचाव बयान पर कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल जहानाबाद से मंतव्य अप्राप्त रहने की स्थिति में विभाग द्वारा श्री शर्मा से प्राप्त द्वितीय बचाव बयान की समीक्षा विभाग स्तर पर की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री शर्मा द्वारा कार्य विषिष्टियों में परिर्वतन की स्वीकृति में विलंब, असंतोषप्रद कार्य, बड़ी राषि का असमायोजित रह जाना तथा बालू भराई 6'' के स्थान पर मात्र 1''-2'' भराई होना जैसे आरोपों के विरूद्ध द्वितीय कारण पृच्छा में संतोषजनक कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया इसके अतिरिक्त समर्पित द्वितीय बचाव बयान में मात्र यह कहना कि निरीक्षण के बाद कार्य करा लिया गया था, इस संबंध में कोई साक्ष्य या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार श्री शर्मा द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान अस्वीकार्य योग्य पाया गया।

7. श्री अजीत कुमार शर्मा, तदेन सहायक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मनिहारी के विरूद्ध प्रमाणित आरोपो के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधित) नियमावली 2007 के नियम-14 (vi) के तहत वृहत दंड के रूप में संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित करने के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। 8. उक्त अनुमोदित दण्ड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक 1703 अनु॰ दिनांक 25.05.2016 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना से सहमति/परामर्ष की मांग की गयी।

9. बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक 1872 दिनांक 21.09.2016 द्वारा श्री शर्मा के विरूद्ध उक्त विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गयी।15 Nबहार गजट, 5 अ!ील 2017 10. श्री शर्मा की जन्म तिथि 13.02.1960 तथा सेवानिवृति की तिथि 29.02.2020 है। 11. अतएव उक्त आलोक में श्री अजीत कुमार शर्मा, तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जहानाबाद सम्प्रति सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मनिहारी को प्रमाणित आरोपो के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधित) नियमावली 2007 के नियम-14 (vi) के तहत निम्न दण्ड संसूचित किया जाता है :-

(i) संचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, षंभू चौधरी, उप-सचिव।

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6/आ0-376/2006(खण्ड)सा0प्र0-3728

सामान्य प्रशासन विभाग ——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 27272727 मार्च 2017मार्च 2017मार्च 2017मार्च 2017

निगरानी विभाग(अन्वेषण ब्यूरो), बिहार के पत्रांक-2756/अप.शा. दिनांक 06.12.2016 द्वारा सूचित किया गया था कि श्री एस. एम. राजू, भा.प्र.से.(91) सम्प्रति निलंबित, तत्कालीन सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना-तदेन अपर सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के विरूद्ध राज्य के बाहर विभिन्न तकनीकी संस्थानों/महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/ जनजाति के छात्रों तथा छात्राओं को वर्ष 2013-14 और इससे पूर्व के वर्षों में छात्रवृति भुगतान में हुई अनियमितताओं के मामलों में भ्रष्टाचार अधिनियम-1988 की धारा-13(2)-सह-पठित धारा-13(1)(सी) (डी) के अंतर्गत निगरानी थाना कांड संख्या-127/16, दिनांक 29.11.16 दर्ज किया गया है जो सम्प्रति अनुसंधानान्तर्गत है। 2. मामले की गंभीरता, निहित नैतिक भ्रष्टाचार एवं उनके कर्त्तव्य निर्वहन में संभावित असहजता को देखते हुए तथा मामला अनुसंधानांतर्गत होने के कारण सरकार द्वारा सम्यक्‌ विचारोपरांत अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1969 के नियम-3 के उपनियम-3 के प्रावधानों के अंतर्गत श्री एस. एम. राजू, भा.प्र.से.(1991), तत्कालीन सचिव, अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना-तदेन अपर सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार को तत्काल प्रभाव से आदेश संख्या-336 दिनांक 12.01.2017 द्वारा निलंबित किया गया है।

3. निलंबन की अवधि में श्री राजू का मुख्यालय सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में निधारित है। 4. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), भारत सरकार के अधिसूचना दिनांक 21.12.2015 की कंडिका-2(iii) के आलोक में भारतीय प्रशासनिक सेवा के बिहार संवर्ग के श्री एस. एम. राजू, भा.प्र.से.(1991) के निलंबन की प्रथम समीक्षा निलंबन समीक्षा समिति द्वारा दिनांक 07.03.2017 को की गई है। श्री राजू का मामला अनुसंधानान्तर्गत होने की स्थिति में विचारोपरांत निलंबन को बरकरार रखने की अनुशंसा की गयी है।

5. अतः दिनांक 07.03.2017 को आयोजित निलंबन समीक्षा समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक्‌ विचारोपरांत श्री एस. एम. राजू, भा.प्र.से.(बिहारः 1991) तत्कालीन सचिव, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना-तदेन अपर सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को निलंबन में बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, दयानिधान पाण्डेय, अपर सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 April 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-04-05.14/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-04-05.14.