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सं॰ 11/फि0(स्था0)-03/2013-
11/फि0(स्था0)-03/2013-238(11)—भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त भारत का संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, ''बिहार फिजियोथेरापिस्ट/अकुपेशनलथेरापिस्ट संवर्ग नियमावली, शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, ''बिहार फिजियोथेरापिस्ट/अकुपेशनलथेरापिस्ट संवर्ग नियमावली, शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, ''बिहार फिजियोथेरापिस्ट/अकुपेशनलथेरापिस्ट संवर्ग नियमावली, 2014'' में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :- 2014'' में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है
संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरम्भ।-(1) यह नियमावली बिहार फिजियोथेरापिस्ट/अकुपेशनलथेरापिस्ट /अकुपेशनलथेरापिस्ट 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं आरम्भ।- संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी। संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2017 कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरन्त प्रवृत होगी। (3) यह तुरन्त प्रवृत होगी।
बिहार फिजियोथेरापिस्ट/अकुपेशनल थेरापिस्ट संवर्ग नियमावली 2014 के नियम 7 के ंवर्ग नियमावली 2014 के नियम 7 के नियम (2) निम्नालिखित द्वारा प्रतिस्थापित ान उक्त नियमावली के नियम 7 के उप-नियम (2) निम्नालिखित द्वारा प्रतिस्थापित 2. बिहार फिजियोथेरापिस्ट/अकुपेशनल थेरापिस्ट स उप-नियम (2) में संशोधन उक्त नियमावली के नियम 7 के उप- किया जायेगा :-
सामान्य र्काव्य उपसंवर्ग (फिजियोथेरापिस्ट/अकुपेशनलथेरापिस्ट) :- अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को विज्ञापित कर आवेदन-पत्र आमंत्रित करेग
विज्ञापित कर आवेदन-पत्र आमंत्रित करेगा और ''(2) सामान्य र्काव्य उपसंवर्ग (फिजियोथेरापिस्ट/अकुपेशनलथेरापिस्ट) अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों को निम्नलिखित आधार पर मेधासूची तैयार करेगा :- निम्नलिखित आधार पर मेध
- 50 अंक बैचलर-इन-फिजियोथेरापी/बैचलर-इन-अकुपेशनलथेरापी कोर्स में प्राप्तांक (क) बैचलर-इन-फिजियोथेरापी/बैचलर-इन-अकुपेशनलथेरापी कोर्स में प्राप्तांक बैचलर-इन-फिजियोथेरापी/बैचलर-इन-अकुपेशनलथेरापी कोर्स में प्राप्तांक के लिए
(क) उच्चतर डिग्री के लिए
उच्चतर डिग्री के लिए
- 10 अंक (ग) राज्य राज्य के सरकारी अस्पतालों/सरकार के अन्य विभागों में कार्यानुभव के लिए के सरकारी अस्पतालों/सरकार के अन्य विभागों में कार्यानुभव के लिए
- 25 अंक प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 5 अंक, अधिकतम 25 अंक) (प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 5 अंक, 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 7 अ(cid:15)ील 2017 टिप्पणी।-
(i) बैचलर-इन-फिजियोथेरापी/बैचलर-इन-अकुपेशनलथेरापी डिग्री की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए किसी अभ्यर्थी को प्रदान किये जाने वाले अंकों का अवधारण उक्त कोर्स की परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत को 0.5 के गुणक से गुणा करके होगा। यथा, यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा 50% अंक प्राप्त किया गया हो तो उसे 50% × 0.5 = 25 अंक दिये जायेंगे।
(ii) न्यूनतम अर्हतांक 30 होगी।''
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, सरकार के संयुक्त सचिव।
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3 vizhy 20173 vizhy 20173 vizhy 20173 vizhy 2017
सं॰ 11/फि0(स्था0)-03/2013-239(11)/अधि॰ सं॰11/फि0(स्था0)-03/2013-238(11) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अंतर्गत अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, सरकार के संयुक्त सचिव।
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The 3rd April 2017
No. 11/फि0(स्था0)-03/2013-238(11)—In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the "Bihar Physiotherapist/Occupational Therapist Cadre Rules, 2014.-
1. Short title, extent and commencement.— (1) These Rules may be called the Bihar Physiotherapist/Occupational Therapist Cadre (Amendment) Rules, 2017.
(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar, (3) It shall come in to force at once.
2. The Amendment of sub rule (2) of rule 7 of the Bihar Physiotherapist and
Occupational Therapist cadre rule 2014.-
Sub-Rule (2) of Rule 7 of the said Rule 2014 shall be substituted by the following :- "(2) General Duty Sub-cadre (Physiotherapist/Occupational Therapist)-
In the light of requisition, the Commission shall invite applications after advertising vacancies and prepare merit list on following basis:-
(a) For marks obtained in Bachelor in Physiotherapy/Bachelor
- 50 marks in Occupational Therapy examination
(b) For higher degree
- 10 marks
- 25 marks (c) For work experience in other Department/Hospitals of Government of Bihar State ( 5 marks per year, maximum 25 marks)
(d) For interview
- 15 marks
Total 100 marks
Note: —
(i) The determination of marks to be given to a candidate for marks obtained in the Bachelor in Physiotherapy/Bachelor in Occupational therapy course examination shall be made by multiplying percentage of total marks obtained in the aforesaid3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 7 अ(cid:15)ील 2017 courses examination by multiple of 0.5. For example, if a candidate has obtained 50% marks, he will be given 50%×0.5= 25 marks.
(ii) Minimum qualifying marks will be 30."
By order of the Governor of Bihar, Sd/-Illegible, Joint Secretary to the Government. ————
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