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पटनापटनापटनापटना, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार, 1 11 11 11 1 अूीलअूीलअूीलअूील 2017 ÑÅÖâà=ÑçLâìCäeââ=äÑéçâóX=
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{{ÑÅÖâà=ÑìíÜ=ÑçDçÑçöâóX=Eä~DââëLìF=ÑçLëXÇz=OMNTGGz=íâë=ÑÅÖâà= 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 11 अूीलअूीलअूीलअूील 2017 बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 EÑç∫ä∫Ñç∫CMR]OMNTF बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 में संशोधन हेतु विधेयक। बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 में संशोधन हेतु विधेयक। बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 में संशोधन हेतु विधेयक। बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 में संशोधन हेतु विधेयक।
लिखित रूप में यह अधिनियमित भारत गणराज्य के अड़सठवे वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नविधान मंडल द्वारा निम्नविधान मंडल द्वारा निम्नविधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित भारत गणराज्य के अड़सठवे वर्ष में बिहार राज्य लिखित रूप में यह अधिनियमित लिखित रूप में यह अधिनियमित भारत गणराज्य के अड़सठवे वर्ष में बिहार राज्य भारत गणराज्य के अड़सठवे वर्ष में बिहार राज्य
होहोहोहोः-ः-ः-ः-
1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ । - संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ । - संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ । - संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ । - (1) यह अधिनियम बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा। ानियम 2013 की धारा - 5 में संशोधन संशोधन संशोधन संशोधन । -। -। -। - (1) बिहार निजी विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 की धारा - 5 में 2222.... बिहार बिहार बिहार बिहार निजी विश्वविद्यालय अध्ि ानियम 2013 की धारा - 5 में ानियम 2013 की धारा - 5 में निजी विश्वविद्यालय अध्ि निजी विश्वविद्यालय अध्ि
अधिनियम, 2013 की धारा----5 की उप-धारा (1) के खण्ड (iii) में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा :-
''परंतु राज्य सरकार द्वारा प्रायोजक निकाय को आशय पत्र में वर्णित अवधि में न्यूनतम पाँच हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल का निर्मित भवन/परिसर अस्थायी रूप से उपलब्ध होने की स्थिति में इस धारा की उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं अन्य सभी शर्त्तों को पूरा करने की स्थिति में अधिनियम की धारा-6 के तहत विश्वविद्यालय संचालन की अनुमति प्रदान की जा सकेगी''।
(2) बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा-5 की उप-धारा (2) के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा :-
''परंतु प्रायोजक निकाय द्वारा आशय पत्र में वर्णित समयावधि में प्रयास करने के बावजूद भी अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किए जाने में असफल रहने की स्थिति में राज्य सरकार अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने की दो वर्षों की समयावधि को अधिकतम अगले दो वर्षों के लिए विस्तारित कर सकेगी''।
उद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतु
बिहार राज्य में निजी क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 अधिनियमित है। विश्वविद्यालय स्थापना के निमित राज्य सरकार द्वारा प्रायोजक निकाय को निर्गत होने वाले आशय पत्र में इस अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के खण्ड (iii) में प्रशासनिक प्रयोजनार्थ तथा अकादमिक कार्यों के संचालन करने के लिए न्यूनतम 10 हजार वर्ग मीटर आच्छादित स्थान के निर्माण किए जाने का प्रावधान है। साथ ही अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (2) के प्रावधनानुसार निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा आशय पत्र निर्गत होने के 2 वर्ष के अंदर प्रायोजक निकाय को अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का प्रावधान है। राज्य में उच्चत्तर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात में वृद्धि करने के लिए प्रायोजक निकाय को आशय पत्र में अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने की वर्णित अवधि में भी अस्थायी/किराये के भवन से विश्वविद्यालय संचालन की अनुमति प्रदान किए जाने हेतु निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु भूमि, भवन तथा अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं को अधिनियम के प्रावधानुसार निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराने में आने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (1) के खण्ड (iii) एवं अधिनियम की धारा-5 की उप-धारा (2) में संशोधन किया जाना ही इस विधेयक का उद्देश्य है जिनको अधिनियमित कराना इसका अभीष्ट है।
(अशोक चौधरी) भार-साधक सदस्य