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पटनापटनापटनापटना, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार, 1 11 11 11 1 अूीलअूीलअूीलअूील 2017 ÑÅÖâà=ÑçLâìCäeââ=äÑéçâóX=
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äÑéç^=2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 11 अूीलअूीलअूीलअूील 2017 बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (संशोधन) विधेयक, 2017 बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (संशोधन) विधेयक, 2017 बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (संशोधन) विधेयक, 2017 बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (संशोधन) विधेयक, 2017
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भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।- (1) यह अधिनियम बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
बिहार अधिनियम 18, 2002 की धारा-3 में संशोधन ।- उक्त अधिनियम, 2002 की धारा-3 की 2222.... बिहार अधिनियम 18, 2002 की धारा-3 में संशोधन ।- बिहार अधिनियम 18, 2002 की धारा-3 में संशोधन ।- बिहार अधिनियम 18, 2002 की धारा-3 में संशोधन ।-
उप-धारा (2) का परंतुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-
"परंतु अपनी अधिकारिता के अधीन पुलिस उपाधीक्षक या उसके समकक्ष के पदाधिकारियों के साथ-साथ पुलिस निरीक्षक से अन्यून पंक्ति के पुलिस अधिकारी भी इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, प्रथम श्रेणी के मेट्रोपोलिटन मजिस्टे्रट अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्टे्रट के आदेश के बिना भी किसी ऐसे अपराध का अनुसंधान कर सकेगा अथवा उसके लिए, बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकेगा।"
बिहार अधिनियम 18, 2002 में एक नई धारा-3 ग का अन्तःस्थापन ।-उक्त अधिनियम 2002 की 3333.... बिहार अधिनियम 18, 2002 में एक नई धारा-3 ग का अन्तःस्थापन ।- बिहार अधिनियम 18, 2002 में एक नई धारा-3 ग का अन्तःस्थापन ।- बिहार अधिनियम 18, 2002 में एक नई धारा-3 ग का अन्तःस्थापन ।-
धारा-3ख के बाद निम्नलिखित नई धारा-3ग अन्तःस्थापित की जायेगी :-
"3ग-अपराध का शमन करना ।-"3ग-अपराध का शमन करना ।-"3ग-अपराध का शमन करना ।-"3ग-अपराध का शमन करना ।- (1) अभिहित न्यायालय की अनुमति से सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन को संस्थित करने के पश्चात् धारा-3 के अधीन किसी दंडनीय अपराध का शमन जमाकर्त्ताओं को जमा की गई सम्पूर्ण राशि तथा उस राशि पर प्रति माह 1% ब्याज की दर से या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित तत्समय प्रवृत्त ब्याज पर दोनों में से जो अधिक हो, देय होगा।
(2) जहाँ किसी अपराध का शमन उप-धारा (1) के अधीन किया जाता हो तो इस प्रकार किए गए किसी अपराध के शमन की बाबत अपराधी के विरूद्ध यथास्थिति कोई कार्यवाही अथवा आगे की कार्यवाही नहीं की जाएगी अथवा जारी नहीं रखी जाएगी और यदि अपराधी अभिरक्षा में हो, तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा।" बिहार अधिनियम 18, 2002 की धारा-9 में संशोधन ।-उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप-धारा 4444.... बिहार अधिनियम 18, 2002 की धारा-9 में संशोधन ।- बिहार अधिनियम 18, 2002 की धारा-9 में संशोधन ।- बिहार अधिनियम 18, 2002 की धारा-9 में संशोधन ।-
(2) के खंड (च) के बाद निम्नलिखित खंड (छ) जोड़ा जायेगा :-
"(छ)- कुर्क संपत्ति के विक्रय से वसूला गया धन यदि कमी को पूरा करने में पर्याप्त न हो तो अभिहित न्यायालय, हरेक व्यक्ति जिसमें संप्रवर्तक, भागीदार, निदेशक, प्रबंधक शामिल हो अथवा ऐसे वित्तीय प्रतिष्ठान अथवा कारोबार के प्रबंधन अथवा संचालन के लिए जवाबदेह किसी अन्य व्यक्ति अथवा कर्मचारी पर3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 11 अूीलअूीलअूीलअूील 2017 जमाकर्त्ताओं को प्रतिसंदाय करने के प्रयोजनार्थ कमी को पूरा करने के लिए यथावश्यक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।"
उद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतु बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) अधिनियम 2002 में जमाकर्त्ताओं के हितो के संरक्षण हेतु आवश्यक प्रावधान विहित नहीं हो पाया था। इस क्रम में बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) अधिनियम 2002 की धारा-3 की उप-धारा (2) के परंतु को प्रतिस्थापन, धारा-3ख के बाद धारा-3ग तथा धारा-9 की उप-धारा-(2) के खंड-(च) के बाद खंड-(छ) के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त मॉडल पीआईडी अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप प्रावधान करना ही इस विधेयक का उद्देश्य है जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।
(अब्दुल बारी सिद्दिकी)(अब्दुल बारी सिद्दिकी)(अब्दुल बारी सिद्दिकी)(अब्दुल बारी सिद्दिकी) भार-साधक सदस्य iVuk]
lfpo] fnukad 30-03-2017
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अधी)क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:23)ारा ूकािशत एवं मु-ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 283-571+10-ड$0ट$0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in