Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 April 2017

Published 11 April 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-04-11.284
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

(cid:4)नबंधन सं(cid:10)या पी0ट(cid:21)0-40 (cid:4)नबंधन सं(cid:10)या ॢबह(cid:4)र

ह(cid:4)र गजट

[स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क [स(cid:3)ध(cid:3)रण [(cid:8)क ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:10)क(cid:4)०शत 21 च(cid:26)(cid:27) 1(cid:28)3(cid:28) (cid:30)श(cid:15)(cid:31)

(स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) 2(cid:20)4) पटन(cid:4)

पटन(cid:4) म(cid:14)गलव(cid:4)र 11 अ(cid:15)ील 2(cid:15)1$

ÑÅÖâà=ÑçLâìCäeââ=äÑéçâóX=

———

vf/klwpuk

29 ekpZ 2017

ä~∫=Ñç∫ä∫Ñç∫CMS]OMNTCP

]OMNTCPOSS]Ñç∫ä∫—{{ÑÅÖâà=Ç`Ñ?âÇ=Iç~=ñòâÉÜKâ=ôâëZâ=ÑçÇâä=IíëräÜ=EÑìàäìF=ÑçLëXÇz= {{ÑÅÖâà=Ç`Ñ?âÇ=Iç~=ñòâÉÜKâ=ôâëZâ=ÑçÇâä=IíëräÜ=EÑìàäìF=ÑçLëXÇz= OMNTGGz=íâë=ÑÅÖâà=ÑçLâìCäeââ=Éë~=Ñåìâ~Ç=

íâë=ÑÅÖâà=ÑçLâìCäeââ=Éë~=Ñåìâ~Ç=OV=Éâéwz=OMNT=Çâë=áèàBicââÑáê=Öèîâ=cââz=ÑÅÖâà=ÑçLâìC

àBicââÑáê=Öèîâ=cââz=ÑÅÖâà=ÑçLâìCäeââ=ÇÜ=áòÑÕXâ=êcââ=

= ÇâXw=ä~éâóì=ÑìXÉâçóÜ=Çë=ÑìXÉCNNS=Çë=îrêñwê=ã∞ëDX=îâpà=Öëêè=äÑÖê=áòÇâÑDâê=ÑÇXâ=íâêâ=Öp=^= ÇâXw=ä~éâóì=ÑìXÉâçóÜ=Çë=ÑìXÉCNNS=Çë=

अध्यक्ष बिहार विधान-सभा के आदेश से, अध्यक्ष बिहार विधान-सभा के आदेश से,

àâÉ=gë?_=àâXz= àâÉ=gë?_=àâX

= äÑéç=^=2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11 अ(cid:15)ील 2017 बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी (निरसन) विधेयक, 2017

EÑç∫ä∫Ñç∫CMP]OMNTF

बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी अधिनियम, 1978 (बिहार अधिनियम 3, 1979) को निरसित करने हेतु विधेयक।

भारत-गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-(1) यह अधिनियम बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी (निरसन) अधिनियम, 2017 कहा जाएगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह 01.07.2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएॅं ।-इस अधिनियम में जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

(i) ''अधिनियम'' से अभिप्रेत है, बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी अधिनियम, 1978 (बिहार अधिनियम 3, 1979);

(ii) '' अभिकरण/एजेन्सी'' से अभिप्रेत है, बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी अधिनियम 1978 (बिहार अधिनियम 3, 1979) के अधीन गठित कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरण/एजेन्सी;

(iii) ''सरकार'' से अभिप्रेत है, बिहार सरकार; (iv) ''नियमावली'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी अधिनियम, 1978 (बिहार अधिनियम 3, 1979) की धारा-38 के अधीन बनाई गई नियमावली। 3. कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरणों/एजेन्सी की आस्तियों एवं दायित्वों का जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), पटना में निहित होना।- इस अधिनियम के आरंभ की तिथि को एवं से कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरणों/एजेन्सी की आस्तियॉं एवं दायित्व जल संसाधन विभाग के प्रशासी नियंत्रणाधीन सोसाईटी अधिनियम के अधीन गठित जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), पटना में निहित हो जायेंगे।

4. कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरणों/एजेन्सी के पदाधिकारियों एंव कर्मचारियों का समायोजन।- इस अधिनियम के आरंभ की तिथि को या से कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरणों के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का समायोजन, जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), पटना के अधीन रिक्त समान वेतनमान वाले पदों पर अथवा समान वेतनमान वाले आवश्यकता आधारित पदों का सृजन कर, पूर्व के समान सेवाशर्त के अधीन किया जाएगा और यदि आवश्यक हो तो संस्थान द्वारा आस्तियों एवं दायित्वों के समुचित प्रबंधन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के अनुमोदन से एक नियमावली बनाई जा सकेगी।

5. राज्य सरकार की शक्तियॉं।- इस अधिनियम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार को ऐसे आदेश/निदेश अथवा अनुदेश निर्गत करने की शक्ति, प्राधिकार एवं अधिकारिता होगी जिसे वह इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन में उत्पन्न परिस्थितियों एवं समस्याओं के निराकरण हेतु उचित तथा आवश्यक समझे। 6. निरसन एवं व्यावृत्ति।-

(1) बिहार राज्य कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी अधिनियम, 1978 (बिहार अधिनियम 3, 1979) एतद्‌ द्वारा निरसित किया जाता है। नियमावली/आदेश/संकल्प इत्यादि एतद्‌ द्वारा निरसित किए जाते है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अधीन किया गया कुछ भी या की गई कोई कार्रवाई अथवा लिया गया कोई निर्णय विधि सम्मत्त माना जाएगा तथा इस अधिनियम के अधीन प्रारम्भ की गई कोई कार्यवाही जिसमें दण्डात्मक कार्रवाई शामिल होगी, तथा उक्त कार्यवाही के समापन तक जारी रहेगी मानों उक्त अधिनियम इस प्रयोजनार्थ विद्यमान है और इस आधार पर किसी न्यायालय में चल रही कार्यवाही अथवा लिए गए निर्णय के संबंध में कोई मामला किसी न्यायालय के समक्ष संस्थित नहीं किया जाएगा कि उक्त अधिनियम निरस्त कर दिया गया है।3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11 अ(cid:15)ील 2017

उद्देष्य एवं हेतु

चॅूंकि, कमाण्ड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (CADWM) कार्यक्रम के बेहतर प्रबन्धन, अनुश्रवण एवं नियंत्रण हेतु जल संसाधन विभाग के प्रशासी नियंत्रणाधीन कार्यरत चारों कमाण्ड क्षेत्र विकास अभिकरणों (CADA) को समाप्त कर इनमें कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों को जल संसाधन विभाग के प्रषासी नियंत्रणाधीन स्वशासी निकाय, जल एवं भूमि प्रबन्धन संस्थान (वाल्मी), फुलवारीशरीफ, पटना के अधीन समायोजन करने हेतु बिहार कृषिक एवं ग्रामीण क्षेत्र विकास एजेन्सी अधिनियम-1978 (बिहार अधिनियम 3, 1979) को निरसित करना आवश्यक है। यही इसका उद्‌देश्य है जिसे अधिनियमित कराना ही इसका मुख्य अभीष्ट है।

(राजीव रंजन सिंह) भार-साधक सदस्य

àâÉ=gë?_=àâXz= iVuk]iVuk]iVuk]iVuk]

äÑéçz= fnukad fnukad fnukad fnukad 29292929----03030303----2017201720172017 =

ÑÅÖâà=ÑçLâìCäeââ=^=

————= [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 2&4(5*1+1-(ड(cid:17)-ट/-प(cid:17)-? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 11 April 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-04-11.284/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-04-11.284.