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अध्यक्ष बिहार विधान-सभा के आदेश से, अध्यक्ष बिहार विधान-सभा के आदेश से,
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= äÑéç^=2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 11 अ(cid:15)ील 2017 बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1983-84, 1987-88, 1991-92, 1996-97, 1997-98,
2003-04, 2005-06 एवं 2014-2015) विधेयक, 2017
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बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ और राशियों का वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1982, 1984, 1988, 1992, 1997, 1998, 2004, 2006 एवं 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए, शोधन और विनियोग नियमित करने के लिए विधेयक।
भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनिमित हो :-
1. संक्षिप्त नाम।- यह अधिनियम बिहार विनियोग अधिकाई व्यय (1981-82, 1983-84, 1987-88, 1991- 92, 1996-97, 1997-98, 2003-04, 2005-06 एवं 2014-2015) विधेयक, 2017 कहा जा सकेगा।
2. वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1982, 1984, 1988, 1992, 1997, 1998, 2004, 2006 एवं 2015 को समाप्त होने वाले वर्षों के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से क्रमशः 17668723, 94482894, 79964098, 5241521, 147849923, 137867, 802377011, 5504400, 235190 एवं 26157938 रूपये की निकासी।
बिहार राज्य की संचित निधि से अनुसूची के स्तम्भ-7 में उल्लिखित राशि से अनधिक राशि, जोे कुल मिलाकर रू0 1,1796,19565 (एक अरब सत्रह करोड़ छियानवे लाख उन्नीस हजार पाँच सौ पैंसठ) हैं, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में 31 मार्च 1982, 1984, 1988, 1992, 1997, 1998, 2004, 2006 एवं 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान आने वाले अनेक भारों, जो उस वर्ष की सेवाओं के लिए अनुदत राशियों में अधिक थे, की पूर्ति के लिए शोधित की जा सकेगी और प्रयोग में लायी जा सकेगी।
3. विनियोग।- इस अधिनियम के द्वारा जिन राशियों को बिहार राज्य की संचित निधि से शोधित और प्रयुक्त करने का प्राधिकार दिया गया है उन्हें वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1982, 1984, 1988, 1992, 1997, 1998, 2004, 2006 एवं 2015 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में उक्त अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजन के निमित विनियुक्त किया गया समझा जायेगा।
| वित्तीय वर्ष 1981-82 | अधिकाई व्यय की रकम (रूपये में) | |||||
| क्रम संख्या | अनुदान/ विनियोग संख्या | सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है। | राजस्व/ पूँजी | बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान | राज्य की संचित निधि पर भारित | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 03 | सामान्य प्रशासन विभाग | राजस्व | 17668723 | – | 17668723 |
| कुल | 17668723 | – | 17668723 | |||
| 1 | 12 | भवन निर्माण विभाग/ पथ निर्माण विभाग | राजस्व | 94482894 | – | 94482894 |
| कुल | 94482894 | – | 94482894 |
अनुसूची
(देखें धाराएं 2 एवं 3)
| वित्तीय वर्ष 1987-88 | अधिकाई व्यय की रकम (रूपये में) | |||||
| क्रम संख्या | अनुदान/ विनियोग संख्या | सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है। | राजस्व/ पूँजी | बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान | राज्य की संचित निधि पर भारित | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 19 | गृह विभाग | राजस्व | 79964098 | – | 79964098 |
| कुल | 79964098 | 79964098 | ||||
| 1 | 6 | आपदा प्रबंधन विभाग | राजस्व | 5241521 | – | 5241521 |
| कुल | 5241521 | 5241521 | ||||
| 1 | 23 | पथ निर्माण विभाग | राजस्व | 147849923 | - | 147849923 |
| कुल | 147849923 | - | 147849923 |
अनुसूची
(देखें धाराएं 2 एवं 3)
| वित्तीय वर्ष 1997-98 | अधिकाई व्यय की रकम (रूपये में) | |||||
| क्रम संख्या | अनुदान/ विनियोग संख्या | सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है। | राजस्व/ पूँजी | बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान | राज्य की संचित निधि पर भारित | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 07 | योजना एवं विकास विभाग | राजस्व | - | 137867 | 137867 |
| कुल | - | 137867 | 137867 | |||
| 1 | 50 | लघु जल संसाधन विभाग | राजस्व | - | 5972201 | 5972201 |
| पूंजी | 796404810 | - | 796404810 | |||
| कुल | 796404810 | 5972201 | 802377011 | |||
| 1 | 30 | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग | पूंजी | 5504400 | - | 5504400 |
| कुल | 5504400 | - | 5504400 |
अनुसूची
(देखें धाराएं 2 एवं 3)
| वित्तीय वर्ष 2005-2006 | अधिकाई व्यय की रकम (रूपये में) | |||||
| क्रम संख्या | अनुदान/ विनियोग संख्या | सेवायें और प्रयोजन जिनसे विनियोग संबंधित है। | राजस्व/ पूँजी | बिहार विधान सभा द्वारा दिये गये अनुदान | राज्य की संचित निधि पर भारित | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 40 | राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग | पूंजी | 235190 | - | 235190 |
| कुल | 235190 | - | 235190 | |||
| 1 | 14 | वित्त विभाग | पूंजी | - | 26157938 | 26157938 |
| कुल | - | 26157938 | 26157938 |
उद्देश्य एवं हेतु
राज्य की संचित निधि से कोई राशि 'भारतीय संविधान' के अनुच्छेद 204 के अधीन बनी विधि के अनुसार ही विनियोजित की जायेगी, अन्यथा नहीं । वित्तीय वर्ष 1981-82, 1983-84, 1987-88, 1991-92, 1996-97, 1997- 98, 2003-04, 2005-06 एवं 2014-2015 में, बिहार राज्य विधान मंडल से स्वीकृत राशि से, अपरिहार्य कारणों से, किए गए अधिकाई व्यय को लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन संख्या 602, 603, 604, 607, 608, 609, 610, 611, 612 एवं 613 के आलोक में विनियमित करने की आवश्यकता है।
वित्तीय वर्ष 31 मार्च, 1982, 1984, 1988, 1992, 1997, 1998, 2004, 2006 एवं 2015 को समाप्त होने वाले वर्षों के दौरान लोक लेखा समिति द्वारा विनियमन हेतु अनुशंसित अधिकाई व्यय के लिए क्रमशः 17668723, 94482894, 79964098, 5241521, 147849923, 137867, 802377011, 5504400, 235190 एवं 26157938 रूपये अर्थात रू0 1,17,96,19,565/- (एक अरब सत्रह करोड़ छियानवे लाख उन्नीस हजार पाँच सौ पैंसठ रूपये)े की राशि का शोधन और विनियोग बिहार राज्य विधान मंडल से प्राधिकृत कराया जाना ही इस विधेयक का मुख्य अभीष्ठ है।
(अब्दुल बारी सिद्दिकी) भार-साधक सदस्य।
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