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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 20 April 2017

Published 20 April 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-04-20.294
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:18)या पी0ट%0-40 िनबंधन सं(cid:18)या

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((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 294) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

पटनापटनापटनापटना, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार, 20202020 अूीलअूीलअूीलअूील 2017

सं0 भूखण्ड संख्या-01/08-09 (पार्ट)—222295959595 सं0 नगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभागनगर विकास एवं आवास विभाग ---------------------------------------- संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 13 अप्रील 201713 अप्रील 201713 अप्रील 201713 अप्रील 2017 विषय :-बिहार राज्य आवास बोर्ड के द्वारा आवंटित एवं भविष्य में आवंटित किये जाने वाले सम्पदाओं को लीज-होल्ड बिहार राज्य आवास बोर्ड के द्वारा आवंटित एवं भविष्य में आवंटित किये जाने वाले सम्पदाओं को लीज-होल्ड बिहार राज्य आवास बोर्ड के द्वारा आवंटित एवं भविष्य में आवंटित किये जाने वाले सम्पदाओं को लीज-होल्ड होल्ड में परिवर्तन करने हेतु ''एक कालिक परिवर्तन प्रभार शुल्क;; (अद्यतन बाजार दर का 10 प्रतिशत से फ्री-होल्ड में परिवर्तन करने हेतु ''एक कालिक परिवर्तन प्रभार शुल्क;; (अद्यतन बाजार दर का 10 प्रतिशत होल्ड में परिवर्तन करने हेतु ''एक कालिक परिवर्तन प्रभार शुल्क;; (अद्यतन बाजार दर का 10 प्रतिशत राशि) प्राप्त कर फ्री-होल्ड के रूप में निबंधित करने के संबंध में। राशि) प्राप्त कर फ्री-होल्ड के रूप में निबंधित करने के संबंध में। बिहार राज्य आवास बोर्ड की स्थापना 1971 में अध्यादेश संख्या-101/1971 के द्वारा की गयी थी। तदुपरान्त बिहार राज्य आवास बोर्ड की स्थापना 1971 में अध्यादेश संख्या-101/1971 के द्वारा की गयी थी। तदुपरान्त बिहार राज्य आवास बोर्ड की स्थापना 1971 में अध्यादेश संख्या-101/1971 के द्वारा की गयी थी। तदुपरान्त समय-समय पर अध्यादेश प्रख्यापित करके इसे चालू रखा गया और फिर इसे अधिनियम में परिवर्तित करके नियमित -समय पर अध्यादेश प्रख्यापित करके इसे चालू रखा गया और फिर इसे अधिनियम में परिवर्तित करके नियमित -समय पर अध्यादेश प्रख्यापित करके इसे चालू रखा गया और फिर इसे अधिनियम में परिवर्तित करके नियमित किया गया। बिहार राज्य आवास बोर्ड अधिनियम, 1982 को राष्ट्रपति की स्वीकृति 19 अप्रैल, 1982 को प्राप्त हुआ। इस किया गया। बिहार राज्य आवास बोर्ड अधिनियम, 1982 को राष्ट्रपति की स्वीकृति 19 अप्रैल, 1982 को प्राप्त हुआ। इस किया गया। बिहार राज्य आवास बोर्ड अधिनियम, 1982 को राष्ट्रपति की स्वीकृति 19 अप्रैल, 1982 को प्राप्त हुआ। इस कार्य-कलाप इस अधिनियम के तहत संचालित होने लगे। अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरान्त आवास बोर्ड के सारे कार्य-कलाप इस अधिनियम के तहत संचालित होने लगे। अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरान्त आवास बोर्ड के सारे इस अधिनियम के तहत आवास बोर्ड के द्वारा निर्मित सम्पदाओं का आवंटन एवं निस्तार करने हेतु बिहार राज्य आवास इस अधिनियम के तहत आवास बोर्ड के द्वारा निर्मित सम्पदाओं का आवंटन एवं निस्तार करने हेतु बिहार राज्य आवास इस अधिनियम के तहत आवास बोर्ड के द्वारा निर्मित सम्पदाओं का आवंटन एवं निस्तार करने हेतु बिहार राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवं निस्तार) विनियमावली, 1983 लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत बोर्ड (आवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवं निस्तार) विनियमावली, 1983 लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत बोर्ड (आवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवं निस्तार) विनियमावली, 1983 लागू किया गया है। इस अधिनियम के तहत आवास बोर्ड के द्वारा सम्पदाओं का आवंटन एवं हस्तांतरण किया जाता है।

ावास बोर्ड के द्वारा सम्पदाओं का आवंटन एवं हस्तांतरण किया जाता है।

''बोर्ड द्वारा विहित प्रपत्र में उप-अधिनियम (i) में विनिर्दिष्ट भूमि के लिए पट्‌टा (lease deedबिहार राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवं निस्तार) विनियमावली, 1983 के तहत एवं 2- बिहार राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवं निस्तार) विनियमावली, 1983 के तहत एवं बिहार राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवं निस्तार) विनियमावली, 1983 के तहत एवं इस अधिनियम के पूर्व आवास बोर्ड के द्वारा सम्पदाओं का आवंटन एवं निस्तार, बिहार राज्य आवास बोर्ड (आवासीय इस अधिनियम के पूर्व आवास बोर्ड के द्वारा सम्पदाओं का आवंटन एवं निस्तार, बिहार राज्य आवास बो इस अधिनियम के पूर्व आवास बोर्ड के द्वारा सम्पदाओं का आवंटन एवं निस्तार, बिहार राज्य आवास बो भू-सम्पदा का प्रबंधन एवं निस्तार) विनियमावली, 1983 की धारा-42 (i) 42 (ii) की उपबंधो के अधीन किया जा रहा भू-सम्पदा का प्रबंधन एवं निस्तार) विनियमावली, 1983 की धार ) की उपबंधो के अधीन किया जा रहा है। बिहार राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवं निस्तार) विनियमावली, 1983 की धारा-42 (i) 42 है। बिहार राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवं निस्तार) विनियमावली, 1983 की धार है। बिहार राज्य आवास बोर्ड (आवासीय भू-सम्पदा का प्रबंधन एवं निस्तार) विनियमावली, 1983 की धार (ii) में प्रावधान है कि ''बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तो एवं बंधेजो पर आवासीय इकाई-फ्लैट के स्वामी को भूमि तथा सम्पत्ति रा निर्धारित शर्तो एवं बंधेजो पर आवासीय इकाई-फ्लैट के स्वामी को भूमि तथा सम्पत्ति रा निर्धारित शर्तो एवं बंधेजो पर आवासीय इकाई-फ्लैट के स्वामी को भूमि तथा सम्पत्ति perpetual lease hold basis) होगा। उसी प्रकार के अपार्टमेन्ट का आवंटन स्थायी पट्‌टा पद्धति के आधार पर (perpetual lease hold basis के अपार्टमेन्ट का आवंटन स्थायी पट्‌टा पद्धति के आधार पर ( धारा-42 (ii) में प्रावधान है कि, lease deed) तैयार होगा ''बोर्ड द्वारा विहित प्रपत्र में उप-अधि एवं निष्पादित होगा। वर्तमान में आवास बोर्ड के द्वारा इन्हीं उपबंधो के अधीन सम्पदाओ का आवंटन एवं निस्तार किया एवं निष्पादित होगा। वर्तमान में आवास बोर्ड के द्वारा इन्हीं उपबंधो के अधीन सम्पदाओ का आवंटन एवं निस्तार किया एवं निष्पादित होगा। वर्तमान में आवास बोर्ड के द्वारा इन्हीं उपबंधो के अधीन सम्पदाओ का आवंटन एवं निस्तार किया जा रहा है।'' 3- बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार के ज्ञापांक -01/08-09 (पार्ट)-19/ बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार के ज्ञापांक-01/08-09 2015 के माध्यम से बिहार राज्य आवास बोर्ड विनियमावली-1983 के धारा-42 में उपनियम न0वि0आ0वि0, दिनांक 08.01.2015 के माध्यम से बिहार राज्य आवास बोर्ड विनियमावली-1983 के धारा-42 में उपनियम 2015 के माध्यम से बिहार राज्य आवास बोर्ड विनियमावली-1983 के धारा-42 में उपनियम 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 20 अूीलअूीलअूीलअूील 2017 (III) जोड़ने का संकल्प पारित किया गया है। इस संकलप को दिनांक 09 जनवरी 2015 को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया गया है। उपनियम (III) में निम्नांकित प्रावधान किया गया है :- ''बोर्ड विहित प्रपत्र में आवंटित लीज-होल्ड सम्पदाओं (फ्लैटों, भूखण्डों एवं मकानों) का भले ही उनका आकार कितना हो, परिवर्तन प्रभार प्राप्त कर लीज-होल्ड से फ्री-होल्ड में परिवर्तन कर सकेगा।''

4- आवास बोर्ड के द्वारा आवंटित सम्पदाओं एवं भविष्य में आवंटित किये जाने वाले सम्पदाओं का एक पूर्णकालिक परिवर्तन प्रभार प्राप्त कर फ्री-होल्ड किये जाने पर एक बड़ी राशि राजस्व के रूप में प्राप्त होने की सम्भावना है। इस राशि का उपयोग बोर्ड अपने विकास हेतु कर सकेगा।

5- बिहार राज्य आवास बोर्ड की सम्पदाओं को लीज-होल्ड से फ्री-होल्ड करने हेतु परिवर्तन शुल्क की समीक्षा कार्यपालिका समिति की बैठक, दिनांक 18.08.2015 को की गई। कार्यपालिका समिति की अनुशंसा के आलोक में बिहार राज्य आवास बोर्ड के द्वारा आवंटित एवं भविष्य में आवंटित किये जाने वाले सम्पदाओं को लीज-होल्ड से फ्री-होल्ड में करने हेतु एककालिक परिवर्तन प्रभार शुल्क (अद्यतन बाजार दर का 10 प्रतिशत राशि) प्राप्त कर फ्री-होल्ड के रूप में निबंधन करने के संबंध में बोर्ड की 250वीं बैठक, दिनांक 10.03.2016 की अंगीकृत कार्यावली संख्या-3 में निम्नांकित बिन्दुओं पर स्वीकृति दी गयी है, जिससे संबंधित बोर्ड द्वारा कार्यालय आदेश संख्या-2284, दिनांक 06.04.2016 निर्गत है :-

(क) अद्यतन मूल्य की गणना लीज-होल्ड से फ्री-होल्ड में परिवर्तन हेतु किए जाने वाले डीड के निबंधन की तिथि को की जाएगी।

(ख) लीज-डीड की तिथि तक भूमि का अद्यतन लगान देय होगा। (ग) यदि संबंधित भूखण्ड/फ्लैट के लीज-होल्ड का निबंधन नहीं हुआ है, तो लीज-डीड के निबंधन के पश्चात ही फ्री-होल्ड में परिवर्तन की प्रक्रिया आरम्भ की जा सकेगी।

(घ) आंटित सम्पदा एवं भूमि पर अवस्थित भवन/फ्लैट का मूल्यांकन बिहार राज्य आवास बोर्ड की 252वीं बैठक, दिनांक 24.01.2017 की कार्यावली संख्या-10 में लिये गये निर्णय के आलोक में, भूखण्ड का मूल्यांकन Bihar Stamp (Under valuation) Rules, 1995 के नियम-6 के तहत निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित MVR तथा भूमि पर अवस्थित भवन/फ्लैट का मूल्यांकन Bihar Stamp (Under valuation) Rules, 1995 के नियम (6) के उपनियम (5) के तहत किया जाएगा। 6- फ्री-होल्ड धारक आवास बोर्ड के ले-आउट प्लान एवं भवन उपविधि के अनुरूप ही सम्पदा में किसी प्रकार का परिवर्तन/परिवर्द्धन अथवा निर्माण कर सकेग।

7- उपर्युक्त उल्लेखित तथ्यो के आधार पर निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :- ''बिहार राज्य आवास बोर्ड के द्वारा आवंटित एवं भविष्य में आवंटित किये जाने वाले सम्पदाओं को ''बिहार राज्य आवास बोर्ड के द्वारा आवंटित एवं भविष्य में आवंटित किये जाने वाले सम्पदाओं को ''बिहार राज्य आवास बोर्ड के द्वारा आवंटित एवं भविष्य में आवंटित किये जाने वाले सम्पदाओं को ''बिहार राज्य आवास बोर्ड के द्वारा आवंटित एवं भविष्य में आवंटित किये जाने वाले सम्पदाओं को लीज-होल्ड से फ्री-होल्ड में परिवर्तन करने हेतु ''एक कालिक परिवर्तन प्रभार शुल्क'' (अद्यतन बाजार दर का 10 लीज-होल्ड से फ्री-होल्ड में परिवर्तन करने हेतु ''एक कालिक परिवर्तन प्रभार शुल्क'' (अद्यतन बाजार दर का 10 लीज-होल्ड से फ्री-होल्ड में परिवर्तन करने हेतु ''एक कालिक परिवर्तन प्रभार शुल्क'' (अद्यतन बाजार दर का 10 लीज-होल्ड से फ्री-होल्ड में परिवर्तन करने हेतु ''एक कालिक परिवर्तन प्रभार शुल्क'' (अद्यतन बाजार दर का 10 त राशि) प्राप्त कर फ्री-होल्ड के रूप में निबंधित किया जायेगा। यहाँ अद्यतन बाजार दर से अभिप्राय है Bihar प्रतिशप्रतिशप्रतिशप्रतिशत राशि) प्राप्त कर फ्री-होल्ड के रूप में निबंधित किया जायेगा। यहाँ अद्यतन बाजार दर से अभिप्राय है त राशि) प्राप्त कर फ्री-होल्ड के रूप में निबंधित किया जायेगा। यहाँ अद्यतन बाजार दर से अभिप्राय है त राशि) प्राप्त कर फ्री-होल्ड के रूप में निबंधित किया जायेगा। यहाँ अद्यतन बाजार दर से अभिप्राय है Stamp (Under valuation) Rules, 1995 के नियम-6 के तहत निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित 1995 के नियम-6 के तहत निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित MVR तथा तथा तथा तथा 1995 के नियम-6 के तहत निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित 1995 के नियम-6 के तहत निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित भूमि पर अवस्थित भवन/फ्लैट का Bihar Stamp (Under valuation) Rules, 1995 के नियम (6) के 1995 के नियम (6) के 1995 के नियम (6) के 1995 के नियम (6) के भूमि पर अवस्थित भवन/फ्लैट का भूमि पर अवस्थित भवन/फ्लैट का भूमि पर अवस्थित भवन/फ्लैट का उपनियम (5) के तहत सम्पदा का अद्यतन मूल्यांकन की राशि। बिहार राज्य आवास बोर्ड की लीज-होल्ड से फ्री-होल्ड उपनियम (5) के तहत सम्पदा का अद्यतन मूल्यांकन की राशि। बिहार राज्य आवास बोर्ड की लीज-होल्ड से फ्री-होल्ड उपनियम (5) के तहत सम्पदा का अद्यतन मूल्यांकन की राशि। बिहार राज्य आवास बोर्ड की लीज-होल्ड से फ्री-होल्ड उपनियम (5) के तहत सम्पदा का अद्यतन मूल्यांकन की राशि। बिहार राज्य आवास बोर्ड की लीज-होल्ड से फ्री-होल्ड में परिवर्तन हेतु स्कीम वैकल्पिक होगी।'' में परिवर्तन हेतु स्कीम वैकल्पिक होगी।'' में परिवर्तन हेतु स्कीम वैकल्पिक होगी।'' में परिवर्तन हेतु स्कीम वैकल्पिक होगी।''

8- यह आदेश तुरन्त प्रभावी होगा। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकशित किया जाय।अगले असाधारण अंक में प्रकशित किया जाय।अगले असाधारण अंक में प्रकशित किया जाय।अगले असाधारण अंक में प्रकशित किया जाय। आदेश :-आदेश :-आदेश :-आदेश :-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के

बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश सेराज्यपाल के आदेश से,,,, (ह0) अस्पष्ट,(ह0) अस्पष्ट,(ह0) अस्पष्ट,(ह0) अस्पष्ट, प्रधान सचिव।

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अधी*कअधी*कअधी*कअधी*क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय,

(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, प टनाप टनाप टनाप टना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु/ित।मु/ित।मु/ित।मु/ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 294-571+200-ड%ड%ड%ड%0ट%ट%ट%ट%0प ीप ीप ीप ी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 20 April 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-04-20.294/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-04-20.294.