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परिवहन विभाग= ——— vf/klwpuk 30 ekpZ 2017
सं॰ 3/प्र0/सड़क सुरक्षा निधि-14/2016-
रक्षा निधि-14/2016-1625—बिहार मोटर वाहन कराधान (संषोधन) विधेयक, बिहार मोटर वाहन कराधान (संषोधन) विधेयक, 2016 द्वारा बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 में नई धाराओं 6क, 6ख, 6ग एवं 6घ का अंतः स्थापन 2016 द्वारा बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 में नई धाराओं 6क, 6ख, 6ग एवं 6घ का अंतः स्थापन 2016 द्वारा बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 में नई धाराओं 6क, 6ख, 6ग एवं 6घ का अंतः स्थापन अधिसूचना संख्या एल0 जी0-01-12/2016/158-लेज दिनांक 16 द्वारा किया गया है। अधिनियम की धारा अधिसूचना संख्या एल0 जी0-01-12/2016/158-लेज दिनांक 16.08.2016 द्वारा किया गया है। अधिनियम की धारा 6ख (1) में उपबंधित प्रावधानों के अन्र्तगत यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक 6ख (1) में उपबंधित प्रावधानों के अन्र्तगत यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक 6ख (1) में उपबंधित प्रावधानों के अन्र्तगत यह उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक "बिहार सड़क सुरक्षा निधि" कहलाएगी। इस निधि के स्रोत्रों एवं उपयोग का प्रावधान निधि स्थापित कर सकेगी जो "बिहार सड़क सुरक्षा निधि" कहलाएगी। इस निधि के स्रोत्रों एवं उपयोग का प्रावधान अधिनियम की धारा 6क एवं 6ख में किया गया है। धारा 6घ में निधि को "राज्य परिषद्" (राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्) में की धारा 6क एवं 6ख में किया गया है। धारा 6घ में निधि को "राज्य परिषद्" (राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्) में की धारा 6क एवं 6ख में किया गया है। धारा 6घ में निधि को "राज्य परिषद्" (राज्य सड़क सुरक्षा परिषद्) में निहित करते हुए इसे राज्य परिषद् द्वारा ही संचालित किए जानेे का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी निहित करते हुए इसे राज्य परिषद् द्वारा ही संचालित किए जानेे का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी निहित करते हुए इसे राज्य परिषद् द्वारा ही संचालित किए जानेे का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त सभी जमा की जायेंगी जहाँ इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत अन्य करों राषियाँ जो निधि के हिस्से की हैं, उसी बैंक में जमा की जायेंगी जहाँ इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत अन्य करों राषियाँ जो निधि के हिस्से की हैं, उसी बैंक में की प्राप्तियाँ जमा की जाती है अथवा ऐसे अन्य बैंक में जमा की जायेगी जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की प्राप्तियाँ जमा की जाती है अथवा ऐसे अन्य बैंक में जमा की जायेगी जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की प्राप्तियाँ जमा की जाती है अथवा ऐसे अन्य बैंक में जमा की जायेगी जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और खाता ऐसी रीति से संचालित किया जाएगा जो राज्य परिषद् विनिष्चित करे। करे और खाता ऐसी रीति से संचालित किया जाएगा जो राज्य परिषद् विनिष्चित करे।
(2) निधि का स्रोत्र निम्नवत है-
स्रोत्र निम्नवत है-
(i) धारा ''6क, की निम्नलिखित प्रावधानो के अन्र्तगत
धारा ''6क, की निम्नलिखित प्रावधानो के अन्र्तगत अनुज्ञप्तिधारी से इस अधिनियम की अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट दरों ; (क) अनुज्ञप्तिधारी से इस अधिनियम की अनुसूची इस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के प्रावधानो के अनुसार एक मुष्त कर भुगतान (ख) इस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के प्रावधानो के अनुसार एक मुष्त कर भुगतान इस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के प्रावधानो के अनुसार एक मुष्त कर भुगतान करने वाले प्रत्येक वाहनों से ''वाहन मूल्य'' का एक प्रतिषत; करने वाले प्रत्येक वाहनों से इस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के प्रावधानो के अनुसार से इतर कर भुगतान करने इस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के प्रावधानो के अनुसार से इतर कर भुगतान करने (ग) इस अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के प्रावधानो के अनुसार से इतर कर भुगतान करने वाले प्रत्येक वाहन के ''वार्षिक कर'' का एक प्रतिषत; वाले प्रत्येक वाहन के ''वार्षिक कर'' का एक प्रतिषत (घ) स्पष्टीकरण की उपधारा (4) के अनुसार उपरोक्त उपधारा के अधीन उद्गृहीत उपकर का स्पष्टीकरण की उपधारा (4) के अनुसार उपरोक्त उपधारा के अधीन उद्गृहीत उपकर का स्पष्टीकरण की उपधारा (4) के अनुसार उपरोक्त उपधारा के अधीन उद्गृहीत उपकर का य करने का दायी कोई व्यक्ति असफल रहता है तो ऐसा व्यक्ति चूक के लिए उपकर के य करने का दायी कोई व्यक्ति असफल रहता है तो ऐसा व्यक्ति चूक के लिए उपकर के संदाय करने का दायी कोई व्यक्ति असफल रहता है तो ऐसा व्यक्ति चूक के लिए उपकर के अतिरिक्त जुर्माने के रूप में हरेक माह में देय उपकर के 2.5% के बराबर की राषि अथवा के बराबर की राषि अथवा अतिरिक्त जुर्माने के रूप में हरेक माह में देय उपकर के 2 उसके किसी भाग का संदाय करेगा। उसके किसी भाग का संदाय करेगा।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 20 अ(cid:16)ील 2017 (ii) धारा 6ख (2) के अन्र्तगत
(ख) राज्य सरकार द्वारा दिए गए अनुदान, ऋण अथवा अग्रिम; (ग) भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदान, ऋण अथवा अग्रिम; (घ) निजी अथवा सार्वजनिक संस्थाओं अथवा संगठनों से प्राप्त अंषदान।
(iii) धारा 6ख (3) के अन्र्तगत
राज्य सरकार हरेक वर्ष निधि में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (केन्द्रीय अधिनियम 59,1988) की धारा 200 के अधीन पूर्व वर्ष में उद्गृहित संयोजित फीस के दस प्रतिषत के बराबर की राषि अंषदान करेगी।
(3) उपर्युक्त के अनुपालन में राज्य सरकार की अनुषंसा पर महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना द्वारा
| क्र॰ सं॰ | मुख्यषीर्ष | उप मुख्यशीर्ष | लघुषीर्ष | उपशीर्ष का नाम एवं विपत्र कोड सं0 |
| 1 | 0041-वाहन कर | 00 | 101-भारतीय मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियाँ | 0003-वाहन पर शमन से प्राप्तियाँ जिसका विपत्र कोड संख्या-R-0041001010003 है। |
| 2 | 0041-वाहन कर | 00 | 102-राज्य के मोटरयान कराधान अधिनियमों के अंतर्गत प्राप्तियाँ | 0002-सड़क सुरक्षा उपकर जिसका विपत्र कोड संख्या-R-0041001020002 है। |
| 3 | 2041-वाहन कर | 00 | 101-संग्रहण प्रभार | 0003-बिहार सड़क सुरक्षा निधि में वाहन पर शमन से प्राप्ति का अंषदान जिसका विपत्र कोड संख्या-N-2041001010003 है। |
| 4 | 2041-वाहन कर | 00 | 101-संग्रहण प्रभार | 0005-सड़क सुरक्षा उपकर से प्राप्ति का अंषदान जिसका विपत्र कोड संख्या-47-2041001010005 है। |
| 5 | 2041-वाहन कर | 00 | 101-संग्रहण प्रभार | 0004-बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् का अनुदान जिसका विपत्र कोड संख्या-N-2041001010004 है। |
(4) विपत्र कोड संख्या-R-0041001010003 में शमन से प्राप्त कुल राषि इस रीति से जमा किया जायेगा कि वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त वास्तविक राषि की गणना किया जाना सम्भव हो सके ताकि इस राषि के 10 प्रतिषत के समतुल्य राषि का सड़क सुरक्षा निधि में अंषदान किया जा सके।
(5) विपत्र कोड संख्या-R-0041001020002 में सड़क सुरक्षा मद में उपकर से प्राप्त राषि संग्रहित की जायेगी।
(6) विपत्र कोड संख्या- N-2041001010003 में गत् वित्तीय वर्ष में इस मद में शमन से प्राप्त वास्तविक राषि के 10 प्रतिषत के समतुल्य राषि का अंषदान राज्य सरकार द्वारा बजटीय प्रावधान से किया जायेगा। इस व्यय उपशीर्ष में प्राप्त राषि की निकासी कर सड़क सुरक्षा निधि के निमित खोले गए बैंक खाते में जमा किया जायेगा।
(7) विपत्र कोड संख्या-47-2041001010005 में सड़क सुरक्षा निधि हेतु उपकर से प्राप्त राषि सरकार द्वारा मासिक बजटीय प्रावधान से प्राप्त की जायेगी। इस व्यय उपशीर्ष में प्राप्त राषि की निकासी कर सड़क सुरक्षा निधि के निमित बैंक खाते में जमा किया जायेगा।
(8) बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 6ख (2) (ख) मद में प्राप्त राषि को व्यय मुख्यषीर्ष 2041-वाहन कर, उप मुख्यषीर्ष-00, लघुषीर्ष-101-संग्रहण प्रभार, उपषीर्ष-0004- बिहार सड़क सुरक्षा परिषद् का अनुदान जिसका विपत्र कोड संख्या- N-2041001010004 है, में प्राप्त की जायेगी और इस व्यय उपशीर्ष में प्राप्त राषि की निकासी कर सड़क सुरक्षा निधि को उपलब्ध करायी जायेगी।
(9) बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 6ख (2) (ग एवं घ) मद में प्राप्त राषि को सीधे बिहार सड़क सुरक्षा निधि हेतु भारतीय स्टेट बैंक, विष्वेष्वरैय्या भवन, बेली रोड, पटना स्थित खाता में संग्रहित की जायेगी।
(10) बिहार सड़क सुरक्षा निधि हेतु बैंक खाता भारतीय स्टेट बैंक, विष्वेष्वरैय्या भवन, बेली रोड, पटना स्थित खाता संख्या-36614020208 होगा और सड़क सुरक्षा निधि मद में प्राप्त सभी राषि इसी खाते में जमा किया जायेगा।
(11) जिला परिवहन कार्यालयों में सड़क सुरक्षा निधि मद में प्राप्त राषि के लिए पूर्व से ही सहायक रोकड़ पंजी का मदवार संधारण किया जा रहा है, एवं भविष्य में भी किया जायेगा।3 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 20 अ(cid:16)ील 2017 (12) राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, बिहार चेप्टर, पटना द्वारा मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 में सड़क सुरक्षा निधि हेतु किए गए उपबंध का वाहन एवं सारथी सॉफ्टवेयर में एतद् अनुरूप प्रावधान करना सुनिष्चित किया जायेगा ताकि सड़क सुरक्षा मद में प्राप्त राजस्व का मदवार समेकित गणना की जा सके। इस कार्य हेतु पूर्व में ही राज्य सूचना पदाधिकारी, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, बिहार, पटना को संसूचित किया गया है।
(13) सड़क सुरक्षा निधि मद में संग्रहित राषि एवं सरकारी खाते में जमा करने में आनेवाली व्यावहारिक कठिनाइयों के समाधान हेतु, प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के आदेष से, कार्यपालक आदेष द्वारा सभी संबंधित को आवष्यकतानुसार निदेष दिया जा सकेगा।
(14) बिहार मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1994 की धारा 6ख (1) में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त प्रावधानाें एवं शर्तो के अधीन "बिहार सड़क सुरक्षा निधि" को अधिसूचित किया जाता है। यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत मानी जायेगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सुजाता चतुर्वेदी, सरकार के प्रधान सचिव।
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ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 296%5'1+500%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in