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पटनापटनापटनापटना, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार, 20202020 अूीलअूीलअूीलअूील 2017
विधि विभाग
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अधिसूचनाएं
20 अप्रील 2017
/2017/55/लेजः ।-—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित
सं॰ एल0जी0-01-06/2017
बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 12 अप्रील
राज्यपाल दिनांक 12 अप्रील 2017 को अनुमति दे चुके
को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।
साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, सुरेन्द्र
सरकार के सचिव। सरकार के2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 20 अूीलअूीलअूीलअूील 2017 [बिहार अधिनियम बिहार अधिनियम बिहार अधिनियम बिहार अधिनियम 8888, 2017, 2017, 2017, 2017]
बििििििििबबबबबबबहहहहहहहहाााााााारररररररर वििििििििवववववववध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्धााााााााााााााानननननननन ममममममममंंंंंंंंडडडडडडडडलललललललल ((((((((ससससससससददददददददस्स्स्स्स्स्स्स्ययययययययाााााााोेेेेेेेंंंंंंंं ककककककककाााााााा ववववववववेेेेेेेेततततततततनननननननन,,,,,,,, भ्भ्भ्भ्भ्भ्भ्भााााााात्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्तााााााााााााााा अअअअअअअआााााााौैैैैैैैरररररररर पपपपपपपपेेेेेेेेंंंंंंंंश्श्श्श्श्श्श्शााााााानननननननन))))))))
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बििििििििबबबबबबबहहहहहहहहाााााााारररररररर वििििििििवववववववध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्धााााााााााााााानननननननन ममममममममंंंंंंंंडडडडडडडडलललललललल ((((((((ससससससससददददददददस्स्स्स्स्स्स्स्ययययययययाााााााोेेेेेेेंंंंंंंं ककककककककाााााााा ववववववववेेेेेेेेततततततततनननननननन,,,,,,,, भ्भ्भ्भ्भ्भ्भ्भााााााात्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्तााााााााााााााा अअअअअअअआााााााौैैैैैैैरररररररर पपपपपपपपेेेेेेेेंंंंंंंंश्श्श्श्श्श्श्शााााााानननननननन)))))))) अअअअअअअअध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्धििििििििााााााानििििििििनननननननययययययययमममममममम,,,,,,,, 22222222000000000000000066666666 ((((((((बििििििििबबबबबबबहहहहहहहहाााााााारररररररर अअअअअअअअध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्धििििििििााााााानििििििििनननननननययययययययमममममममम 1111111166666666,,,,,,,, 22222222000000000000000066666666)))))))) ककककककककाााााााा ससससससससंंंंंंंंश्श्श्श्श्श्श्शााााााााााााााोेेेेेेेध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्धााााााानननननननन
ककककककककररररररररननननननननेेेेेेेेेेेेेेेे ककककककककेेेेेेेेेेेेेेेे लििििििििलललललललएएएएएएएए अअअअअअअअध्ध्ध्ध्ध्ध्ध्धििििििििााााााानििििििििनननननननययययययययमममममममम।।।।।।।।
भारत-गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
11111111........ ससससससससंंंंंंंंक्ष्क्ष्क्ष्क्ष्क्ष्क्ष्क्ष्क्षििििििििाााााााप्प्प्प्प्प्प्प्तततततततत ननननननननाााााााामममममममम,,,,,,,, एएएएएएएएववववववववंंंंंंंं पपपपपपपप्र्र्र्र्र्र्र्रााााााााररररररररम्म्म्म्म्म्म्म्भ्भ्भ्भ्भ्भ्भ्भााााााा।।।।।।।। -------- (1) यह अधिनियम बिहार विधान मण्डल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा।
(2) यह राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
2. बिहार अधिनियम 16, 2006 का प्रस्तावना निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा : -
''प्रस्तावना। - भारत के संविधान के अनुच्छेद 195 सहपठित अनुच्छेद् 245 एवं अनुच्छेद् 246(3) में उल्लिखित प्रावधान के अधीन बिहार विधान मण्डल के सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन अवधारित करने के लिए अधिनियम। ''
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव।
20 अप्रील 2017
सं0 एल0जी0-01-06/2017/56/लेजः।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 12 अप्रील 2017 को अनुमत बििबहहाारर वििवध्धााानन ममंंडडलल ((ससददस्स्ययाोेंं ककाा ववेेततनन,, भ्भात्त्त्तााा अआौैरर पपेेंंश्शानन)) ((ससंंश्शााोेध्धानन)) अअध्धििानििनययमम,, 22001177 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव।
[Bihar Act 8, 2017]
BIHAR LEGISLATURE (PAY, ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS)
(AMENDMENT) ACT, 2017
AN
ACT
TO AMEND THE BIHAR LEGISLATURE (PAY, ALLOWANCES AND PENSION
OF MEMBERS) ACT, 2006 (BIHAR ACT 16, 2006)
Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the sixty eighth Year of the Republic of India as follows :-
1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Bihar Legislature (Pay, Allowances And Pension of Members) (Amendment) Act, 2017.
3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 20 अूीलअूीलअूीलअूील 2017(2) It shall come into force from the date of publication of the notification in the Official gazette.
2. Preamble of The Bihar Act 16, 2006 shall be substituted by the
following:-
"Preamble-Act for determination of Pay Allowances and Pension of the members of Legislature of Bihar State under the Provisions mentioned in Article 195 read with Article 245 and Article 246 (3) of the Constitution of India. "
By order of the Governor of Bihar,
SURENDRA PRASAD SHARMA,
Secretary to Government.
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अधी*कअधी*कअधी*कअधी*क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय,
(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, प टनाप टनाप टनाप टना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु/ित।मु/ित।मु/ित।मु/ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 302-571+400-ड%ड%ड%ड%0ट%ट%ट%ट%0प ीप ीप ीप ी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in