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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 20 April 2017

Published 20 April 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-04-20.303
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:18)या पी0ट%0-40 िनबंधन सं(cid:18)या (cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार

हारहारहारहार गजटगजटगजटगजट

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असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण अंकअंकअंकअंक

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सरकारसरकारसरकारसरकार (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत

ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 30 चैऽचैऽचैऽचैऽ 1939 (शशशश0)

((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 303) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

पटनापटनापटनापटना, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार, 20202020 अूीलअूीलअूीलअूील 2017

विधि विभाग

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अधिसूचनाएं

20 अप्रील 2017

/2017/49/लेजः ।-—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित

सं॰ एल0जी0-01-01/2017

बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 12 अप्रील 2017 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 12 अप्रील 2017 को अनुमति दे चुके अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 12 अप्रील 2017 को अनुमति दे चुके

सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा, सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,

सरकार के सचिव। सरकार के2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 20 अूीलअूीलअूीलअूील 2017 [बिहार अधिनियम 7बिहार अधिनियम 7बिहार अधिनियम 7बिहार अधिनियम 7, 2017, 2017, 2017, 2017]

बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (संशोधन) अधिनियमं) (संशोधन) अधिनियमं) (संशोधन) अधिनियमं) (संशोधन) अधिनियम, 2017, 2017, 2017, 2017 बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं मे बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं मे बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं मे

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1111.... संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।- संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।- (1) यह अधिनियम बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

बिहार अधिनियम 18, 2002 की धारा-3 में संशोधन ।- उक्त अधिनियम, 2002 की धारा-3 की 2222.... बिहार अधिनियम 18, 2002 की धारा-3 में संशोधन ।- बिहार अधिनियम 18, 2002 की धारा-3 में संशोधन ।- बिहार अधिनियम 18, 2002 की धारा-3 में संशोधन ।-

उप-धारा (2) का परंतुक निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

"परंतु अपनी अधिकारिता के अधीन पुलिस उपाधीक्षक या उसके समकक्ष के पदाधिकारियों के साथ-साथ पुलिस निरीक्षक से अन्यून पंक्ति के पुलिस अधिकारी भी इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, प्रथम श्रेणी के मेट्रोपोलिटन मजिस्टे्रट अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्टे्रट के आदेश के बिना भी किसी ऐसी अपराध का अनुसंधान कर सकेगा अथवा उसके लिए, बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकेगा।"

ार अधिनियम 18, 2002 में एक नई धारा-3 ग का अन्तःस्थापन ।- उक्त अधिनियम 2002 की 3333.... बिहबिहबिहबिहार अधिनियम 18, 2002 में एक नई धारा-3 ग का अन्तःस्थापन ।- ार अधिनियम 18, 2002 में एक नई धारा-3 ग का अन्तःस्थापन ।- ार अधिनियम 18, 2002 में एक नई धारा-3 ग का अन्तःस्थापन ।-

धारा-3ख के बाद निम्नलिखित नई धारा-3ग अन्तःस्थापित की जायेगी :-

"3ग-अपराध का शमन करना ।-"3ग-अपराध का शमन करना ।-"3ग-अपराध का शमन करना ।-"3ग-अपराध का शमन करना ।- (1) अभिहित न्यायालय की अनुमति से सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन को संस्थित करने के पश्चात्‌ धारा-3 के अधीन किसी दंडनीय अपराध का शमन जमाकर्त्ताओं को जमा की गई सम्पूर्ण राशि तथा उस राशि पर प्रति माह 1% ब्याज की दर से या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित तत्समय प्रवृत्त ब्याज पर दोनों में से जो अधिक हो, देय होगा।

(2) जहाँ किसी अपराध का शमन उप-धारा (1) के अधीन किया जाता हो तो इस प्रकार किए गए किसी अपराध के शमन की बाबत अपराधी के विरूद्ध यथास्थिति कोई कार्यवाही अथवा आगे की कार्यवाही नहीं की जाएगी अथवा जारी नहीं रखी जाएगी और यदि अपराधी अभिरक्षा में हो, तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा।" बिहार अधिनियम 18, 2002 की धारा-9 में संशोधन ।-उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप-धारा 4444.... बिहार अधिनियम 18, 2002 की धारा-9 में संशोधन ।- बिहार अधिनियम 18, 2002 की धारा-9 में संशोधन ।- बिहार अधिनियम 18, 2002 की धारा-9 में संशोधन ।-

(2) के खंड (च) के बाद निम्नलिखित खंड (छ) जोड़ा जायेगा :-

"(छ)- कुर्क संपत्ति के विक्रय से वसूला गया धन यदि कमी को पूरा करने में पर्याप्त न हो तो अभिहित न्यायालय, हरेक व्यक्ति जिसमें संप्रवर्तक, भागीदार, निदेशक, प्रबंधक शामिल हो अथवा ऐसे वित्तीय प्रतिष्ठान अथवा कारोबार के प्रबंधन अथवा संचालन के लिए जवाबदेह किसी अन्य व्यक्ति अथवा कर्मचारी पर3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 20 अूीलअूीलअूीलअूील 2017 जमाकर्त्ताओं को प्रतिसंदाय करने के प्रयोजनार्थ कमी को पूरा करने के लिए यथावश्यक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।"

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,

सरकार के सचिव।

20 अप्रील 2017

सं0 एल0जी0-01-01/2017/50/लेजः ।-—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल

जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) (संशोधन) ं) (संशोधन) ं) (संशोधन) ं) (संशोधन) द्वारा दिनांक 12 अप्रील 2017 को अनुमत बिहार बिहार बिहार बिहार जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं मे जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं मे जमाकर्त्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं मे अधिनियमअधिनियमअधिनियमअधिनियम, 2017, 2017, 2017, 2017 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,

सरकार के सचिव।

[Bihar Act 7, 2017]

The Bihar Protection of Interest of Depositors (In Financial Establishments)

(Amendment) Act, 2017

AN

ACT

To Amend The Bihar Protection of Interest of Depositors (In Financial

Establishments) Act, 2002 [Bihar Act, 18 of 2002]

Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the sixty-eighth year of the Republic of India as follows .-

1. Short title, extent and commencement .- (1) This Act may be called The Bihar Protection of Interest of Depositors (In Financial Establishments) (Amendment) Act, 2017.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. Amendment in section-3 of Bihar Act, 18 of 2002 .- Proviso of sub-section (2) of

section-3 of the said Act, 2002 shall be substituted by the following:-

"Provided that Deputy Superintendent of Police or equivalent officer along with Police Inspector not below the rank of an Inspector of Police may also investigate any such offence under his jurisdiction without the order of Metropolitan Magistrate or a Magistrate of first class, as the case may be, or may arrest therefor without warrant." 4 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 20 अूीलअूीलअूीलअूील 2017 3. Insertion of new section-3C in the Bihar Act, 18 of 2002.-The following new section- 3C shall be inserted after section-3B of the said Act 2002 :-

"3C Compounding of offence .- (1) An offence punishable under section-3 may, after the institution of the prosecution by the Competent Authority with the permission of the Designated Court on payment of the entire amount due to the depositors with interest at the rate of 1% per month or at the rate of interest notified by Reserve Bank of India for the time being in force, whichever is higher.

(2) Where an offence has been compounded under sub-section (1), no further proceeding shall continue against the offender in respect of the offence so compounded and the offender, if in custody, shall be discharged forthwith."

4. Amendment in section-9 of the Bihar Act, 18 of 2002 .- The following new clause (g)

shall be added after clause (f) of sub section (2) of section-9 of the said Act:-

"(g) In case the money realized from sale of property attached is not enough to cover the shortfall, the Designated Court may impose fine on every person, including the promoter, partner, director, manager or any other person or an employee responsible for the management of or conducting of the business of the affairs of such Financial Establishment to cover the shortfall as may be necessary for the purpose of repayment to the depositors."

By order of the Governor of Bihar,

SURENDRA PRASAD SHARMA,

Secretary to Government.

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अधी*कअधी*कअधी*कअधी*क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय,

(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, प टनाप टनाप टनाप टना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु/ित।मु/ित।मु/ित।मु/ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 303-571+400-ड%ड%ड%ड%0ट%ट%ट%ट%0प ीप ीप ीप ी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 20 April 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-04-20.303/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-04-20.303.