(cid:1)नबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
ॢबह(cid:4)र गजट
ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत 6 वैशाख 1939 (श0) सं(cid:8)या 17 पटना, बुधवार, ———————— 26 अ"ील 2017 (ई0) %वषय-सूची पृ*ठ भाग-1—(cid:1)नयुि/त, पद2थापन, बदल(cid:15), शि/त, छु 5ी और अ7य 8यि/तगत सूचनाएं। 2-27 भाग-1-क—2वयंसेवक गु=म? के समादे*टाओं के आदेश।
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भाग-1-ख—मैB(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Fाओं के पर(cid:15)Fा-फल, कायHIम, छाJवृिKत "दान, आLद।
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भाग-1-ग—MशFा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Fाफल आLद ---
भाग-2—Nबहार-राPयपाल और कायाHQयF? Rवारा (cid:1)नकाले गये %व(cid:1)नयम, आदेश, अSधसूचनाएं और (cid:1)नयम आLद। ---
भाग-3—भारत सरकार, पिTचम बंगाल सरकार और उVच 7यायालय के आदेश, अSधसूचनाएं और (cid:1)नयम, 'भारत गजट' और राPय गजट? के उYरण। ---
भाग-4—Nबहार अSध(cid:1)नयम ---
पृ*ठ भाग-5—Nबहार %वधान मंडल म\ पुर:2था%पत %वधेयक, उ/त %वधान मंडल म\ उप2था%पत या उप2था%पत ^कये जानेवाले "वर सMम(cid:1)तय? के "(cid:1)तवेदन और उ/त %वधान मंडल म\ पुर:2थापन के पूवH "काMशत %वधेयक। ---
भाग-7—संसद के अSध(cid:1)नयम िजनपर रा*Bप(cid:1)त क_ Pये*ठ अनुम(cid:1)त Mमल चुक_ है। ---
भाग-8—भारत क_ संसद म\ पुर:2था%पत %वधेयक, संसद म\ उप2था%पत "वर सMम(cid:1)तय? के "(cid:1)तवेदन और संसद म\ उप2था%पत "वर सMम(cid:1)तय? के "(cid:1)तवेदन और संसद म\ पुर:2थापन के पूवH "काMशत %वधेयक। ---
भाग-9—%वaापन
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भाग-9-क—वन %वभाग क_ नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—(cid:1)न%वदा सूचनाएं, पbरवहन सूचनाएं, 7यायालय सूचनाएं और सवHसाधारण सूचनाएं इKयाLद। ---
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पूरक
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पूरक-क2 Nबहार गजट, 26 अ"ील 2017
भ(cid:2)ग(cid:4)1
०नय१ॢफ(cid:12) पद(cid:16)थ(cid:2)पन(cid:12) बदल(cid:20)(cid:12) शॢफ(cid:12) छ१Ñट(cid:20) jर [(cid:28)य व(cid:30)यॢफक स३चन(cid:2)e $
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विधि विभाग
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अधिसूचनाएं
17 मार्च 2017
एस0ओ0 35, पटना, दिनांक 26 अप्रील 2017—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना सं॰13334/जे0, दिनांक 03.12.1983 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री गिरजा प्रसाद, अधिवक्ता जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 03.12.2016 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री गिरजा प्रसाद | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण। | 03.12.1983 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | पूर्वी चम्पारण जिला |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-124/83/1442/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
17 मार्च 2017
एस0ओ0 36, एस0ओ0 35, दिनांक 26 अप्रील 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-124/83/1442/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
The 17th March 2017
S.O. 35 date 26th April 2017—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Girja Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No.13334/J dated 03.12.1983 to practice as notary again for the next five year from 03.12.2016.
3 Nबहार गजट, 26 अ"ील 2017| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Girja Prasad | Advocate, Notary Civil Court, Motihari, East Champaran | 03.12.1983 | B.A L.L.B | East Champaran Distt |
(File no. -A/AB-124/83/1442/J) By order of the Governor of Bihar,
MANOJ KUMAR, Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer,
Bihar. (Competent Authority) ——— 27 मार्च 2017
एस0ओ0 37, पटना, दिनांक 26 अप्रील 2017—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना सं॰3733/जे0, दिनांक 27.07.1991 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री विनोद प्रसाद, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 27.07.2015 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री विनोद प्रसाद | अधिवक्ता व्यवहार न्यायालय, अररिया | 27.07.1991 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | अररिया जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-09/2007/1667/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
27 मार्च 2017
एस0ओ0 38, एस0ओ0 37, दिनांक 26 अप्रील 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-09/2007/1667/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
The 27th March 2017
S.O. 37 date 26th April 2017—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Vinod Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3733/J dated 27.07.1991 to practice as notary again for the next five year from 27.07.2015.
4 Nबहार गजट, 26 अ"ील 2017| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Vinod Prasad | Advocate, Civil Court, Araria | 27.07.1991 | B.A L.L.B | Araria District |
(File no. -A/Not-09/2007/1667/J) By order of the Governor of Bihar,
MANOJ KUMAR, Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer,
Bihar. (Competent Authority) ——— 27 मार्च 2017
एस0ओ0 39, पटना, दिनांक 26 अप्रील 2017—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना सं॰474/जे0, दिनांक 02.12.1998 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अजीत कुमार सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 02.12.2016 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अजीत क मार सिंह ु | अधिवक्ता नोटरी सिविल कोर्ट, औरंगाबाद। | 02.12.1998 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | औरंगाबाद जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-76/94/1668/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
27 मार्च 2017
एस0ओ0 40, एस0ओ0 39, दिनांक 26 अप्रील 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-76/94/1668/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
The 27th March 2017
S.O. 39 date 26th April 2017—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ajit Kumar Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 4174/J dated 02.12.1998 to practice as notary again for the next five year from 02.12.2016.
5 Nबहार गजट, 26 अ"ील 2017| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ajit Kumar Singh | Advocate, Notary Civil Court, Aurangabad | 02.12.1998 | B.Sc L.L.B | Aurangabad Patna |
(File no. -A/Not-76/94/1668/J) By order of the Governor of Bihar,
MANOJ KUMAR, Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer,
Bihar. (Competent Authority) ——— 27 मार्च 2017
एस0ओ0 41, पटना, दिनांक 26 अप्रील 2017—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना सं॰2254/जे0, दिनांक 09.04.1985 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सुरेश्वर ठाकुर, अधिवक्ता जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 09.04.2015 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री सुरेश्वर ठाकुर | अधिवक्ता, नोटरी सिविल कोर्ट, दरभंगा। | 09.04.1985 | बी0एल0 | दरभंगा जिला |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-41/84/1669/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
27 मार्च 2017
एस0ओ0 42, एस0ओ0 41, दिनांक 26 अप्रील 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-41/84/1669/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
The 27th March 2017
S.O. 41 date 26th April 2017— In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Sureshwar Thakur and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No.2254/J dated 09.04.1985 to practice as notary again for the next five year from 09.04.2015.
6 Nबहार गजट, 26 अ"ील 2017| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Sureshwar Thakur | Advocate, Notary Civil Court, Darbhanga | 09.04.1985 | B.L | Darbhanga District |
(File no. -A/AB-41/84/1669/J) By order of the Governor of Bihar,
MANOJ KUMAR, Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer,
Bihar. (Competent Authority) ——— 27 मार्च 2017
एस0ओ0 43, पटना, दिनांक 26 अप्रील 2017—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना सं॰3784/जे0, दिनांक 05.11.1998 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राय अजय शंकर प्रसाद, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 05.11.2016 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री राय अजय शंकर प्रसाद | अधिवक्ता नोटरी सिविल कोर्ट, मुँगेर | 05.11.1998 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | मुँगेर जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-67/93/1670/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
27 मार्च 2017
एस0ओ0 44, एस0ओ0 43, दिनांक 26 अप्रील 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-67/93/1670/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
The 27th March 2017
S.O. 43 date 26th April 2017—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ray Ajay Shankar Prasad and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3784/J dated 05.11.1998 to practice as notary again for the next five year from 05.11.2016.
7 Nबहार गजट, 26 अ"ील 2017| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ray Ajay Shankar Prasad | Advocate, Notary Civil Court, Munger | 05.11.1998 | B.A L.L.B | Munger District |
(File no. -A/Not-67/93/1670/J) By order of the Governor of Bihar,
MANOJ KUMAR, Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer,
Bihar. (Competent Authority) ——— 27 मार्च 2017
एस0ओ0 45, पटना, दिनांक 26 अप्रील 2017—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना सं॰1848/जे0, दिनांक 18.05.1999 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राम विलास सिंह, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 18.05.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री राम विलास सिंह | अधिवक्ता नोटरी सिविल कोर्ट, जहानाबाद | 18.05.1999 | बी0ए0 बी0एल0 | जहानाबाद जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-20/98/1671/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
27 मार्च 2017
एस0ओ0 46, एस0ओ0 45, दिनांक 26 अप्रील 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-20/98/1671/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
The 27th March 2017
S.O. 45 date 26th April 2017—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ram Vilash Singh and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 1848/J dated 18.05.1999 to practice as notary again for the next five year from 18.05.2017.
8 Nबहार गजट, 26 अ"ील 2017| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ram Vilash Singh | Advocate, Notary Civil Court, Jehanabad | 18.05.1999 | B.A B.L | Jehanabad District |
(File no. -A/Not-20/98/1671/J) By order of the Governor of Bihar,
MANOJ KUMAR, Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer,
Bihar. (Competent Authority) ——— 27 मार्च 2017
एस0ओ0 47, पटना, दिनांक 26 अप्रील 2017—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना सं॰134/जे0, दिनांक 08.01.1987 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री अरूण कुमार महतो, अधिवक्ता जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 08.01.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री अरूण क मार महतो ु | अधिवक्ता, नोटरी, अनु0 न्यायालय, बीरपुर (जिला-सुपौल)। | 08.01.1987 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | बीरपुर अनुमंडल (जिला-सुपौल)। |
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-54/85/1672/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
27 मार्च 2017
एस0ओ0 48, एस0ओ0 47, दिनांक 26 अप्रील 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/ए0बी0-54/85/1672/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
The 27th March 2017
S.O. 47 date 26th April 2017—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Arun Kumar Mahto and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No.134/J dated 08.01.1987 to practice as notary again for the next five year from 08.01.2017.
9 Nबहार गजट, 26 अ"ील 2017| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualificatio n | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Arun Kumar Mahto | Advocate, Notary Subdivisional Court Birpur (D-Supaul) | 08.01.1987 | B.Sc L.L.B |
(File no. -A/AB-54/85/1672/J) By order of the Governor of Bihar,
MANOJ KUMAR, Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer,
Bihar. (Competent Authority) ——— 27 मार्च 2017
एस0ओ0 49, पटना, दिनांक 26 अप्रील 2017—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना सं॰2715/जे0, दिनांक 27.07.1996 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री नरेश कुमार सिन्हा, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 27.07.2017 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री नरेश कुमार सिन्हा | अधिवक्ता नोटरी सिविल कोर्ट, मुँगेर। | 27.07.1996 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | मुँगेर जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-54/93/1673/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
27 मार्च 2017
एस0ओ0 50, एस0ओ0 49, दिनांक 26 अप्रील 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-54/93/1673/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
The 27th March 2017
S.O. 49 date 26th April 2017— In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Naresh Kumar Sinha and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section- 3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 2715/J dated 27.07.1996 to practice as notary again for the next five year from 27.07.2017.
10 Nबहार गजट, 26 अ"ील 2017| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Naresh Kumar Sinha | Advocate, Notary Civil Court, Munger | 27.07.1996 | B.A L.L.B | Munger District |
(File no. -A/Not-54/93/1673/J) By order of the Governor of Bihar,
MANOJ KUMAR, Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer,
Bihar. (Competent Authority) ——— 27 मार्च 2017
एस0ओ0 51, पटना, दिनांक 26 अप्रील 2017—नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-3 और नोटरीज नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप-नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना सं॰3811/जे0, दिनांक 14.11.1995 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री मो0 तौहिद आजम, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक 14.11.2016 से पुनः अगामी पॉच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक के नाम | आवासीय एवं व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभ्युक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री मो0 तौहिद आजम | अधिवक्ता व्यवहार न्यायालय, सासाराम | 14.11.2016 | ---- | रोहतास जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-32/94/1674/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
27 मार्च 2017
एस0ओ0 52, एस0ओ0 51, दिनांक 26 अप्रील 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-32/94/1674/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
The 27th March 2017
S.O. 51 date 26th April 2017—In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Md. Tauheed Azam and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 (1953 of 1952) and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 3811/J dated 14.11.1995 to practice as notary again for the next five year from 14.11.2016.
11 Nबहार गजट, 26 अ"ील 2017| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Md. Tauheed Azam | Advocate, Civil Court, Sasaram, Rohtas | 14.11.1995 | ------- | Rohtas District |
(File no. -A/Not-32/94/1674/J) By order of the Governor of Bihar,
MANOJ KUMAR, Joint Secretary -cum-Additional Legal Remembrancer,
Bihar. (Competent Authority) ——— पर्यावरण एवं वन विभाग ——— अधिसूचनाएं 13 अप्रील 2017
सं॰ भा0व0से0 (स्था0) 17/11 (खंड)-1370/प0व0—श्री यू0 एस0 झा, भा0व0से0 (1985), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक बिहार को स्थानांतरित करते हुए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्य नियोजना अनुसंधान एवं विस्तार, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ भा0व0से0 (स्था0) 17/11 (खंड)-1371/प0व0—श्री भारत ज्योति, भा0व0से0 (1986), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा) -सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार को स्थानांतरित करते हुए अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है। सं॰ भा0व0से0 (स्था0) 17/11 (खंड)-1372/प0व0—श्री ए0 के0 पाण्डेय, भा0व0से0 (1986), मुख्य वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंधन), बिहार पटना को स्थानांतरित करते हुए अपने ही वेतनमान में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है। सं॰ भा0व0से0 (स्था0) 17/11 (खंड)- 1373/प0व0—श्री एस0 के0 ठाकुर, भा0व0से0 (1995), मुख्य वन संरक्षक (आई0टी0) को स्थानांतरित करते हुए मुख्य वन संरक्षक (संयुक्त वन प्रबंधन), बिहार पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है। श्री ठाकुर मुख्य वन संरक्षक (आई0टी0), बिहार, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। सं॰ भा0व0से0 (स्था0) 17/11 (खंड)-1374/प0व0—श्री आर0 बी0 सिंह, भा0व0से0 (1995), वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक, बेतिया (मुख्य वन संरक्षक कोटि में इनके पदस्थापन अवधि तक उत्क्रमित) को स्थानांतरित करते हुए निदेशक, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण बिहार, पटना के पद पर अगलेे आदेश तक पदस्थापित किया जाता है। श्री सिंह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण कोष (दुर्गावती) के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
सं॰ भा0व0से0 (स्था0) 17/11 (खंड)-1375/प0व0—श्री संजय कुमार सिन्हा, भा0व0से0 (2000), वन संरक्षक, भागलपुर को स्थानांतरित करते हुए वन संरक्षक-सह-अपर निदेशक, हरियाली मिशन उत्तर बिहार के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ भा0व0से0 (स्था0) 17/11 (खंड)-1376/प0व0—श्री के0 के0 अकेला, भा0व0से0 (2001), वन संरक्षक-सह-अपर निदेशक, हरियाली मिशन उत्तर बिहार को स्थानांतरित करते हुए वन संरक्षक, भागलपुर के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ भा0व0से0 (स्था0) 17/11 (खंड)-1377/प0व0—श्री एस0 चन्द्र शेखर, भा0व0से0 (2003), सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को स्थानांतरित करते हुए अपने ही वेतनमान में वन संरक्षक-सह-क्षेत्र निदेशक, बेतिया के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ भा0व0से0 (स्था0) 17/11 (खंड)-1378/प0व0—श्री भोला प्रसाद, भा0व0से0 (1992), वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, कार्य योजना प्रमंडल, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ भा0व0से0 (स्था0) 17/11 (खंड)-1379/प0व0—श्री हेमकांत राय, भा0व0से0 (2005), वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेतिया को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।12 Nबहार गजट, 26 अ"ील 2017 सं॰ भा0व0से0 (स्था0) 17/11 (खंड)- 1380/प0व0—श्री एस0 सुधाकर, भा0व0से0 (2007), वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण (छपरा) को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ भा0व0से0 (स्था0) 17/11 (खंड)-1381/प0व0—श्री आलोक कुमार, भा0व0से0 (2007), वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-उप निदेशक वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल-1 बेतिया को स्थानांतरित करते हुए सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ भा0व0से0 (स्था0) 17/11 (खंड)-1382/प0व0—श्री के0 नेसामणि भा0व0से0 (2008), वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ, नालंदा के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ भा0व0से0 (स्था0) 17/11 (खंड)-1383/प0व0—श्री गौरव ओझा, भा0व0से0 (2013), संलग्न पदाधिकारी, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमंडल-2 बेतिया को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी-सह-उप निदेशक वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष प्रमंडल-1 बेतिया के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ भा0व0से0 (स्था0) 17/11 (खंड)-1384/प0व0—श्री हेमंत पाटिल, भा0व0से0 (2014), संलग्न पदाधिकारी, वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष, प्रमंडल-2 बेतिया को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, बेतिया के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ भा0व0से0 (स्था0) 17/11 (खंड)-1385/प0व0—श्री लक्ष्येन्द्र पंडित बि0व0से0 सहायक वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, सारण वन प्रमंडल, छपरा के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ भा0व0से0 (स्था0) 17/11 (खंड)-1386/प0व0—श्री शशि शेखर, बि0व0से0 उप वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ भा0व0से0 (स्था0) 17/11 (खंड)-1387/प0व0—श्री सुधीर कुमार, बि0व0से0 वन प्रमंडल पदाधिकारी, कार्य योजना प्रमंडल, पटना को स्थानांतरित करते हुए वरीय उप वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ भा0व0से0 (स्था0) 17/11 (खंड)-1388/प0व0—श्री रणवीर सिंह, बि0व0से0 वन प्रमंडल पदाधिकारी, बिहारशरीफ, नालंदा को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, गया के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।
श्री सिंह निदेशक राज्य वन प्रशिक्षण संस्थान, गया के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
सं॰भा0व0से0 (स्था0) 17/11 (खंड)- 1389 /प0व0—श्री संजय कुमार सिन्हा, बि0व0से0 वन प्रमंडल पदाधिकारी, भागलपुर को स्थानांतरित करते हुए वरीय उप वन संरक्षक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ भा0व0से0 (स्था0) 17/11 (खंड)-1390/प0व0—श्री बी0 एन0 पी0 गुप्ता, बि0व0से0 वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।
सं॰ भा0व0से0 (स्था0) 17/11 (खंड)-1391/प0व0—श्री पातंजली कुमार चौधरी, बि0व0से0 वन प्रमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी को स्थानांतरित करते हुए वन प्रमंडल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पद पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, रत्नेश झा, संयुक्त सचिव।
———
परिवहन विभाग
———
अधिसूचना
20 अप्रील 2017
सं॰ 02/षमन-07(A)/2015 परि॰-1906—वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक-1756 दिनांक 15.03.2017 के आलोक में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-200 के तहत प्रदत षक्तियों का प्रयोग करते हुए पटना जिलान्तर्गत निम्नलिखित पुलिस पदाधिकारियों पूर्व की अधिसूचना सं॰6200 दिनांक 18.10.2016 की समाप्ति की तिथि अर्थात्् दिनांक 17.04.2017 से अगले 6 (छः) माह के लिए मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, एवं 190 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट दण्डनीय अपराधों के लिए षमन की षक्ति प्रदान की जाती है। षमन की राषि उक्त धाराओं मेें विहित राषि से कम नहीं होगी।13 Nबहार गजट, 26 अ"ील 2017
| क्रं॰सं॰ | पदाधिकारियों का नाम | कार्य क्षेत्र |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | सभी परिचारी यातायात, पटना | पटना नगर क्षेत्र |
| 2. | परिचारी प्रवर यातायात, पटना | पटना नगर क्षेत्र |
| 3. | पुलिस निरीक्षक, यातायात | पटना नगर क्षेत्र |
| 4. | सभी पुलिस अवर निरीक्षक, यातायात, पटना | पटना नगर क्षेत्र |
2. यह आदेष दिनांक 17.04.2017 की तिथि से लागू होगा। 3. वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना/पुलिस अधीक्षक, यातायात, पटना अपने नियंत्रणाधीन उपरोक्त पुलिस पदाधिकारी द्वारा वसूली की गयी षमन की राषि के संबंध में पदाधिकारियों के कार्यकलाप की समीक्षा भी की जाएगी। मामलें के समीक्षोपरांत ही अगले छः माह के बाद अवधि विस्तार पर विचार किया जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, (ह0) अस्पष्ट, संयुक्त सचिव।
——— lkekU; iz'kklu foHkkxlkekU; iz'kklu foHkkxlkekU; iz'kklu foHkkxlkekU; iz'kklu foHkkx ——— vf/klwpukvf/klwpukvf/klwpukvf/klwpuk,a,a,a,a 31 जनवरी 2017
सं॰ 1/ एल0-06/97(खंड)-सा0प्र0-1159—सुश्री टी0एन0 बिन्धेश्वरी, भा0प्र0से0 ( 90), आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11,12 एवं 20 के अधीन निम्न रूप में छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
(i) दिनांक 15.09.2016 से 16.10.2016 तक- 32 दिन (18 दिन उपार्जित अवकाश एवं 14 दिन अर्द्धवैतनिक अवकाश के रूप में)
(ii) दिनांक 25.10.2016 से 03.12.2016 तक- 40 दिन ( 40 दिन अर्द्धवैतनिक अवकाश के रूप में)
2. विभागीय अधिसूचना सं॰12544 दिनांक 15.09.2016 (दिनांक 12.09.2016 से 01.10.2016 तक कुल 20 दिनों के स्वीकृत उपार्जित अवकाश) को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
———
31 जनवरी 2017
सं॰ 1/अ0-1014/2014-सा0प्र0-1160116011601160—श्री रॉबर्ट एल0 चोंग्थू, भा0प्र0से0 (97), सम्प्रति आई0आई पी0 ए0, नई दिल्ली में प्रशिक्षणरत को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 02.01.2017 से 04.01.2017 तक कुल 03 दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
———
31 जनवरी 2017
सं॰ 1/अ0-1023/2016-सा0प्र0-1161116111611161—श्री अमित कुमार, भा0प्र0से0 (2012), उप विकास आयुक्त, भागलपुर को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 20.12.2016 से 07.01.2017 तक कुल 19 दिनों के उपार्जित अवकाश की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।14 Nबहार गजट, 26 अ"ील 2017 2. विभागीय अधिसूचना सं॰16564 दिनांक 13.12.2016 (दिनांक 03.12.2016 से 30.12.2016 तक कुल 28 दिनों के स्वीकृत उपार्जित अवकाश ) को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
———
7 फरवरी 2017
1/सी0-1024/2014-सा0 प्र0-1414—डॉ0 एन0 सरवन कुमार, भा0प्र0से0(2000) जो सम्प्रति सं॰ 1/सी0-1024/2014-सा0 प्र0-1414 1/सी0-1024/2014-सा0 प्र0-1414 1/सी0-1024/2014-सा0 प्र0-1414
केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 (अद्यतन संशोधित) के नियम-5 (8)(ii) के तहत अधिसमय वेतनमान (सचिव स्तर-वेतनमान रु. 37,400-67,000ग्रेड पे-10, 000/- अपुनरीक्षित) में दिनांक 22.07.2016 के प्रभाव से प्रोफॉर्मा प्रोन्नति दी जाती है।
1/सी0-1024/2014-सा0 प्र0-1415—श्री श्रीधर चिरुवोलू , भा0प्र0से0(2001) जो सम्प्रति सं॰ 1/सी0-1024/2014-सा0 प्र0-1415 1/सी0-1024/2014-सा0 प्र0-1415 1/सी0-1024/2014-सा0 प्र0-1415
केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 (अद्यतन संशोधित) के नियम-5 (8) (ii) के तहत अधिसमय वेतनमान (सचिव स्तर-वेतनमान रु. 37,400-67,000ग्रेड पे-10, 000/- अपुनरीक्षित) में दिनांक 01.01.2017 के प्रभाव से प्रोफॉर्मा प्रोन्नति दी जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
———
8 फरवरी 2017
सं॰ 1/अ0-06/2008-सा0प्र0-1523—श्री त्रिापुरारि शरण, भा0प्र0से0 (85), अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 09.02.2017 से 17.02.2017 तक कुल 09 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
———
9 फरवरी 2017
सं॰ 1/अ0-25/2012 (खंड)-सा0प्र0-1545154515451545—श्री (डॉ0) धर्मेन्द्र सिंह गंगवार , भा0प्र0से0 (88), प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली के कार्यालय में विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान सचिव, जन शिकायत, सामान्य प्रशासन विभाग/मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी, पटना/प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना) को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 09.02.2017 (अपराह्न) से 23.02.2017 तक उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. श्री (डॉ0) धर्मेन्द्र सिंह गंगवार की उक्त छुट्टी- अवधि में, श्री आमिर सुबहानी, भा0प्र0से0 (87), प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/प्रधान सचिव, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना) अपने सभी कार्यों के अतिरिक्त, श्री (डॉ0) धर्मेन्द्र सिंह गंगवार द्वारा धारित सभी पदों के प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।15 Nबहार गजट, 26 अ"ील 2017
9 फरवरी 2017
सं॰ 1/पी0-1005/2013-सा0प्र01/पी0-1005/2013-सा0प्र01/पी0-1005/2013-सा0प्र01/पी0-1005/2013-सा0प्र0-1558155815581558—श्री (मो0) एस0 आई0 फैसल (आई0 आर0 एसः2004), अपर सचिव, सूचना प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक महाप्रबंधक, बेल्ट्रॉन के अतिरिक्त प्रभार मंें रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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9 फरवरी 2017
सं॰ 1/पी0-1007/2016-सा0प्र01/पी0-1007/2016-सा0प्र01/पी0-1007/2016-सा0प्र01/पी0-1007/2016-सा0प्र0-1559155915591559—श्री विकास, आई0आर0एस0 (सी0 एण्ड सी0 ई0 -2004) (राजस्व विभाग, वित्त मंत्राालय, भारत सरकार से विरमित होने के पश्चात् प्रतिनियुक्ति के आधार परं राज्य मेें योगदान देकर पदस्थापन की प्रतीक्षा में ) को अगले आदेश तक अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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9 फरवरी 2017
सं॰ 1/अ0-1014/2015-सा0प्र0-1574—श्रीमती शैलजा शर्मा ,भा0प्र0से0 (2013), अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय को विभागीय अधिसूचना सं॰16817 दिनांक 04.12.2015 द्वारा 180 दिनों (दिनांक 01.12.2015 से 28.05.2016 तक ) का उपार्जित एवं मातृत्व अवकाश एवं अधिसूचना सं॰5102 दिनांक 06.04. 2016 द्वारा 180 दिनों (दिनांक 29.05.2016 से 24.11.2016 तक ) का शिशु पोषण अवकाश स्वीकृत किया गया था।
2. श्रीमती शैलजा शर्मा ,भा0प्र0से0 (2013), अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय को प्रदत्त उपर्युक्त अवकाशों की निरंतरता में अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-18 (डी)(1) के तहत दिनांक 25.11.2016 से 05.12.2016 तक कुल 11 दिनों के शिशु पोषण अवकाश की कार्योपरान्त स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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9 फरवरी 2017
1/सी0-1005/2016-सा0 प्र0-1578—भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित सं॰ 1/सी0-1005/2016-सा0 प्र0-1578 1/सी0-1005/2016-सा0 प्र0-1578 1/सी0-1005/2016-सा0 प्र0-1578
पदाधिकारियों को भा0प्र0से0 के वरीय कालमान (संयुक्त सचिव स्तर-वेतनमान रु.15,600-39,100 ग्रेड पे-6600/-अपुनरीक्षित) में उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि से प्रोन्नति दी जाती हैः-
| क्र॰ | पदाधिकारी का नाम एवं बैच | वर्तमान पदस्थापन | प्रोन्नति की तिथि |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | श्री मुकेश पाण्डेय (2012) | उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, कटिहार । | 08.09.2016 |
| 2 | श्री कौशल कुमार (2012) | नगर आयुक्त, बिहारशरीफ । | 29.02.2016 |
| 3 | श्री संजीव कुमार (2012) | उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, गया। | 02.03.2016 |
| 4 | श्री कुन्दन कुमार (2012) | उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, नालन्दा, बिहारशरीफ । | 20.02.2016 |
| 5 | सुश्री इनायत खान (2012) | उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, भोजपुर, आरा । | 01.01.2016 |
| 6 | श्री राजेश मीणा (2012) | उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, प0 चम्पारण, बेतिया। | 01.01.2016 |
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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14 फरवरी 2017
सं॰ 1/पी0-1001/2011/पी0-1001/2011/पी0-1001/2011/पी0-1001/2016(खंड-1)6(खंड-1)6(खंड-1)6(खंड-1)-सा0प्र0-1744-सा0प्र0-1744-सा0प्र0-1744-सा0प्र0-1744—श्री अमृत लाल मीणा, भा0प्र0से0(89), प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पथ विकास निगम, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1001/2011/पी0-1001/2011/पी0-1001/2011/पी0-1001/2016(खंड-1)6(खंड-1)6(खंड-1)6(खंड-1)-सा0प्र0-1745-सा0प्र0-1745-सा0प्र0-1745-सा0प्र0-1745—श्री चैतन्य प्रसाद, भा0प्र0से0 (90), प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-प्रधान सचिव, कला संस्कृति एवं युवा विभाग) अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम, पटना के भी प्रभार में रहेंगे।
सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1001/2011/पी0-1001/2011/पी0-1001/2011/पी0-1001/2016(खंड-1)6(खंड-1)6(खंड-1)6(खंड-1)-सा0प्र0-1746-सा0प्र0-1746-सा0प्र0-1746-सा0प्र0-1746—श्री पंकज कुमार, भा0प्र0से0 (97), सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पथ विकास निगम, पटना ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. श्री कुमार अगले आदेश तक खान आयुक्त-सह-सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1001/2011/पी0-1001/2011/पी0-1001/2011/पी0-1001/2016(खंड-1)6(खंड-1)6(खंड-1)6(खंड-1)-सा0प्र0-1747-सा0प्र0-1747-सा0प्र0-1747-सा0प्र0-1747—श्री गंगा कुमार, आई0एस0एस0 (2000), प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना (अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम, पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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20 फरवरी 2017
1/सी0-1020/2015-सा0 प्र0-2032—श्री अरुनीश चावला, भा0प्र0से0(92) जो सम्प्रति सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/सी0-1020/2015-सा0 प्र0-2032 1/सी0-1020/2015-सा0 प्र0-2032 1/सी0-1020/2015-सा0 प्र0-2032
केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 (अद्यतन संशोधित) के नियम-5 (8)(ii) के तहत उच्च प्रशासनिक ग्रेड (प्रधान सचिव स्तर-वेतनमान रु. 67,000- 79,,000/-अपुनरीक्षित) में दिनांक 01.01.2017 के प्रभाव से प्रोफॉर्मा प्रोन्नति दी जाती है।17 Nबहार गजट, 26 अ"ील 2017 सं॰सं॰सं॰सं॰ 1/सी0-1020/2015-सा0 प्र0-2033 1/सी0-1020/2015-सा0 प्र0-2033—श्री हुकुम सिंह मीणा, भा0प्र0से0(92) जो सम्प्रति 1/सी0-1020/2015-सा0 प्र0-2033 1/सी0-1020/2015-सा0 प्र0-2033
केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 (अद्यतन संशोधित) के नियम-5 (8)(ii) के तहत उच्च प्रशासनिक ग्रेड (प्रधान सचिव स्तर-वेतनमान रु. 67,000- 79,,000/-अपुनरीक्षित) में दिनांक 01.01.2017 के प्रभाव से प्रोफॉर्मा प्रोन्नति दी जाती है।
1/सी0-1020/2015-सा0 प्र0-2034—श्री रवि मनुभाई परमार, भा0प्र0से0(92) जो सम्प्रति सं॰सं॰सं॰सं॰ 1/सी0-1020/2015-सा0 प्र0-2034 1/सी0-1020/2015-सा0 प्र0-2034 1/सी0-1020/2015-सा0 प्र0-2034
केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 (अद्यतन संशोधित) के नियम-5 (8)(ii) के तहत उच्च प्रशासनिक ग्रेड (प्रधान सचिव स्तर-वेतनमान रु. 67,000-79,,000/-अपुनरीक्षित) में दिनांक 01.01.2017 के प्रभाव से प्रोफॉर्मा प्रोन्नति दी जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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20 फरवरी 2017
सं॰सं॰सं॰सं॰ 1/पी0-1025/2011 -सा0प्र01/पी0-1025/2011 -सा0प्र01/पी0-1025/2011 -सा0प्र01/पी0-1025/2011 -सा0प्र0-2035203520352035—श्री संजीवन सिन्हा, आई0 पी0 एण्ड टी0 ए0 एफ0 एस0 ( 94), प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना) को धारित पद का परित्याग किये जाने की तिथि से दूरसंचार विभाग, संचार एवं आई0टी0 मंत्राालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधीन नव पदस्थापन पर योगदान देने हेतु विरमित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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20 फरवरी 2017
सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/अ0-1010/2015-सा0प्र0-2037—दिवंगत श्री कृष्ण मोहन, भा0प्र0से0 (99), तत्कालीन संयुक्त सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-12,13 एवं 20 के अधीन दिनांक 14.01.2016 से दिनांक 13.02.2016 तक कुल 31 दिनों के रूपांतरित अवकाश (62 दिनों के अर्द्धवैतनिक अवकाश के बदले) की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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20 फरवरी 2017
सं॰सं॰सं॰सं॰ 1/अ0-14/2012(खंड)-सा0प्र0-2052205220522052—श्री अतुल प्रसाद, भा0प्र0से0 (87), आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन विभागीय अधिसूचना सं॰16052 दिनांक 01.12.2016 द्वारा दिनांक 12.12.2016 से 25.01.2017 तक कुल 45 दिनों के उपार्जित की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।
2. श्री प्रसाद से प्राप्त अवकाश संशोधन संबंधी आवेदन के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं॰16052 दिनांक 01.12.2016 द्वारा दिनांक 12.12.2016 से 25.01.2017 तक के लिए स्वीकृत आलोच्य उपार्जित अवकाश को दिनांक 13.12.2016 से 25.01.2017 तक के लिए स्वीकृत किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।18 Nबहार गजट, 26 अ"ील 2017
21 फरवरी 2017
1/पी0-1001/2016(खंड-1)-सा0प्र0-2115—श्री ललन जी, भा0प्र0से0 (2000), समाहर्त्ता सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1001/2016(खंड-1)-सा0प्र0 1/पी0-1001/2016(खंड-1)-सा0प्र0 1/पी0-1001/2016(खंड-1)-सा0प्र0
एवं जिला पदाधिकारी, कटिहार (अतिरिक्त प्रभार- बन्दोबस्त पदाधिकारी, कटिहार) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
1/पी0-1001/2016(खंड-1)-सा0प्र0-2116—श्री आदित्य कुमार दास, भा0प्र0से0 (2006), सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1001/2016(खंड-1)-सा0प्र0 1/पी0-1001/2016(खंड-1)-सा0प्र0 1/पी0-1001/2016(खंड-1)-सा0प्र0
उत्पाद आयुक्त-सह- निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिवरेज कॉरपोरेशन, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
1/पी0-1001/2016(खंड-1)-सा0प्र0-2117—श्री बीरेन्द्र कुमार मिश्रा, भा0प्र0से0 (2006), सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1001/2016(खंड-1)-सा0प्र0 1/पी0-1001/2016(खंड-1)-सा0प्र0 1/पी0-1001/2016(खंड-1)-सा0प्र0
निदेशक, भू-अर्जन, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (अतिरिक्त प्रभार-संयुक्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) अगले आदेश तक निदेशक, भू- अभिलेख एवं परिमाप, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
1/पी0-1001/2016(खंड-1)-सा0प्र0-2118—श्री मिथिलेश मिश्र, भा0प्र0से0(2011), प्रबंध सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1001/2016(खंड-1)-सा0प्र0 1/पी0-1001/2016(खंड-1)-सा0प्र0 1/पी0-1001/2016(खंड-1)-सा0प्र0
निदेशक, बिवरेज कॉरपोरेशन, पटना (अतिरिक्त प्रभार- निदेशक, भू- अभिलेख एवं परिमाप, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, कटिहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है और उन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2,1974) की धारा-20 के तहत कटिहार जिला का जिला दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
2. श्री मिश्र अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, कटिहार के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।
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24 फरवरी 2017
1/पी0-1001/2016(खंड-1)-सा0प्र0-2286228622862286—श्रीमती हरजोत कौर बम्हारा, भा0प्र0से0 (92), सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1001/2016(खंड-1)-सा0प्र0 1/पी0-1001/2016(खंड-1)-सा0प्र0 1/पी0-1001/2016(खंड-1)-सा0प्र0
प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव,खान एवं भू-तत्व विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2 श्रीमती बम्हारा अगले आदेश तक प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड, पटना के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगी।
1/पी0-1001/2016(खंड-1)-सा0प्र0-2287228722872287—श्री पंकज कुमार, भा0प्र0से0 (97), सचिव, सं॰सं॰सं॰सं॰ 1/पी0-1001/2016(खंड-1)-सा0प्र0 1/पी0-1001/2016(खंड-1)-सा0प्र0 1/पी0-1001/2016(खंड-1)-सा0प्र0
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अगले आदेश तक सचिव, पर्यटन विभाग/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।
1/पी0-1001/2016(खंड-1)-सा0प्र0-2288228822882288—श्री उमाशंकर प्रसाद, भा0प्र0से0 (2006), सं॰सं॰सं॰सं॰ 1/पी0-1001/2016(खंड-1)-सा0प्र0 1/पी0-1001/2016(खंड-1)-सा0प्र0 1/पी0-1001/2016(खंड-1)-सा0प्र0
निदेशक, पर्यटन (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम, पटना ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सिद्धेश्वर चौधरी, अवर सचिव।
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3 मार्च 2017
सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ /अ0-26/2008-सा0प्र0-2648264826482648—श्री दयानिधान पाण्डेय,भा0प्र0से0(2006), अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के19 Nबहार गजट, 26 अ"ील 2017 नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 15.03.2017 से 21.03.2017 तक कुल 07 (सात) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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3 मार्च 2017
सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/अ0-1002/2017-सा0प्र0-2649264926492649—श्री राधेश्याम साह, भा0प्र0से0 (2006), निदेशक, पशुपालन, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 27.02.2017 से 31.03.2017 तक कुल 33 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. श्री राधेश्याम साह की उक्त छुट्टी अवधि में श्रीमती सीमा त्रिापाठी, भा0प्र0से0(2009), प्रबंध निदेशक, कम्फेड, पटना अपने सभी कार्यों के अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन, प03शु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रभार में भी रहेंगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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9 मार्च 2017
सं॰सं॰सं॰सं॰ 1/ अ0-1019/2016-सा0प्र0-2893289328932893—श्री जयन्त कुमार सिंह, भा0प्र0से0 ( 2006), संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली-1955 के नियम-10,11 एवं 20 के अधीन दिनांक 25.05.2017 से दिनांक 06.07.2017 तक कुल 43(तेंतालीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति निजी खर्च पर विदेश(अमेरिका) यात्राा के लिए एक्स इंडिया लीव के रूप में प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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9 मार्च 2017
सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1010/201/पी0-1010/201/पी0-1010/201/पी0-1010/2012-सा0प्र0-290112-सा0प्र0-290112-सा0प्र0-290112-सा0प्र0-2901—श्री संजय कुमार अग्रवाल,भा0प्र0से0(2002), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, पटना अपने कार्योंं के अतिरिक्त अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, पटना के प्रभार मेंं रहेंगे।
1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2902—श्री लोकेश कुमार सिंह,भा0प्र0से0(2003), समाहर्त्ता एवं सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2902 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2902 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2902
जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) अपने कार्योंं के अतिरिक्त अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण (बेतिया) के प्रभार मेंं रहेंगे।
1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2903—श्री वीरेन्द्र प्रसाद यादव,भा0प्र0से0(2004), समाहर्त्ता सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2903 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2903 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2903
एवं जिला पदाधिकारी, भोजपुर (आरा) अपने कार्योंं के अतिरिक्त अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, भोजपुर (आरा) के प्रभार मेंं रहेंगे।
1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2904—श्री कुमार रवि, भा0प्र0से0(2005), समाहर्त्ता एवं जिला सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2904 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2904 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2904
पदाधिकारी, गया अपने कार्योंं के अतिरिक्त अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, गया के प्रभार मेंं रहेंगे।20 Nबहार गजट, 26 अ"ील 2017 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2905—श्री धर्मेन्द्र सिंह,भा0प्र0से0(2006), समाहर्त्ता एवं जिला सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2905 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2905 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2905
पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर अपने कार्योंं के अतिरिक्त अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के प्रभार मेंं रहेंगे।
1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2906—श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह,भा0प्र0से0(2007), समाहर्त्ता सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2906 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2906 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2906
एवं जिला पदाधिकारी, कैमूर अपने कार्योंं के अतिरिक्त अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, कैमूर के प्रभार मेंं रहेंगे।
1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2907—श्री मनोज कुमार,भा0प्र0से0(2007), समाहर्त्ता एवं सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2907 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2907 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2907
जिला पदाधिकारी, नवादा अपने कार्योंं के अतिरिक्त अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, नवादा के प्रभार मेंं रहेंगे।
1/पी0-1010/2012-सा0प्र0- 2908—श्री गिरिवर दयाल सिंह,भा0प्र0से0(2008), समाहर्त्ता सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0- 2908 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0- 2908 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0- 2908
एवं जिला पदाधिकारी, मधुबनी अपने कार्योंं के अतिरिक्त अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, मधुबनी के प्रभार मेंं रहेंगे।
1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2909—श्री प्रणव कुमार,भा0प्र0से0(2008), समाहर्त्ता एवं जिला सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2909 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2909 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2909
पदाधिकारी, समस्तीपुर अपने कार्योंं के अतिरिक्त अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, समस्तीपुर के प्रभार मेंं रहेंगे।
1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2910—श्री रमन कुमार,भा0प्र0से0(2009), समाहर्त्ता एवं जिला सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2910 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2910 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2910
पदाधिकारी, बक्सर अपने कार्योंं के अतिरिक्त अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, बक्सर के प्रभार मेंं रहेंगे।
1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2911—श्री मनोज कुमार सिंह,भा0प्र0से0(2009), समाहर्त्ता एवं सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2911 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2911 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2911
जिला पदाधिकारी, जहानाबाद अपने कार्योंं के अतिरिक्त अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद के प्रभार मेंं रहेंगे।
1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2912—श्री अनिमेष कुमार पराशर,भा0प्र0से0(2010), समाहर्त्ता सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2912 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2912 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2912
एवं जिला पदाधिकारी, रोहतास अपने कार्योंं के अतिरिक्त अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, रोहतास के प्रभार मेंं रहेंगे।
1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2913—श्री राजीव रौशन,भा0प्र0से0(2010), समाहर्त्ता एवं सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2913 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2913 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2913
जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी अपने कार्योंं के अतिरिक्त अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, सीतामढ़ी के प्रभार मेंं रहेंगे।
1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2914—श्रीमती रचना पाटिल,भा0प्र0से0(2010), समाहर्त्ता एवं सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2914 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2914 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2914
जिला पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर) अपने कार्योंं के अतिरिक्त अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर) के प्रभार मेंं रहेंगी।
1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2915—श्री राज कुमार,भा0प्र0से0(2010), समाहर्त्ता एवं जिला सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2915 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2915 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2915
पदाधिकारी, शिवहर अपने कार्योंं के अतिरिक्त अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, शिवहर के प्रभार मेंं रहेंगे।
1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2916—श्री चन्द्रशेखर सिंह,भा0प्र0से0(2010), समाहर्त्ता एवं सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2916 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2916 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2916
जिला पदाधिकारी, दरभंगा अपने कार्योंं के अतिरिक्त अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, दरभंगा के प्रभार मेंं रहेंगे।21 Nबहार गजट, 26 अ"ील 2017 सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2917 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2917—श्री कंवल तनुज,भा0प्र0से0(2010), समाहर्त्ता एवं जिला 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2917 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2917
पदाधिकारी, औरंगाबाद अपने कार्योंं के अतिरिक्त अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, औरंगाबाद के प्रभार मेंं रहेंगे।
1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2918—श्री राहुल कुमार,भा0प्र0से0(2011), समाहर्त्ता एवं जिला सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2918 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2918 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2918
पदाधिकारी, गोपालगंज अपने कार्योंं के अतिरिक्त अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, गोपालगंज के प्रभार मेंं रहेंगे।
1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2919—श्री आलोक रंजन घोष, भा0प्र0से0(2011), समाहर्त्ता एवं सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2919 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2919 1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-2919
जिला पदाधिकारी, अरवल अपने कार्योंं के अतिरिक्त अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, अरवल के प्रभार मेंं रहेंगे।
सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1010/2012-सा0प्र1/पी0-1010/2012-सा0प्र1/पी0-1010/2012-सा0प्र1/पी0-1010/2012-सा0प्र0-29200-29200-29200-2920—श्री(डॉ0) देओर निलेश रामचन्द्र ,भा0प्र0से0 (2011), समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, बॉंका अपने कार्योंं के अतिरिक्त अगले आदेश तक बंदोबस्त पदाधिकारी, बॉंका के प्रभार मेंं रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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18 मार्च 2017
1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-3256—सुश्री उदिता सिंह,भा0प्र0से0 (2014), उप सचिव, ऊर्जा सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-3256 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-3256 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-3256
विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, कटिहार सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।
2. सुश्री उदिता सिंह को भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्रा के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियों के साथ जिला में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने हेतु शक्तियॉंं भी प्रदान की जाती हैं। सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1001/2016-सा01/पी0-1001/2016-सा01/पी0-1001/2016-सा01/पी0-1001/2016-सा0प्र0-3257प्र0-3257प्र0-3257प्र0-3257—श्री अमित कुमार पाण्डेय, भा0प्र0से0 (2014), उप सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, खगड़िया सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. श्री अमित कुमार पाण्डेय को भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्रा के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियों के साथ जिला में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने हेतु शक्तियॉंं भी प्रदान की जाती हैं। 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-3258—श्री शशांक शुभंकर,भा0प्र0से0 (2014), उप सचिव, सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-3258 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-3258 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-3258
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, वायसी, पूर्णियॉ के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. श्री शशांक शुभंकर को भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्रा के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियों के साथ जिला में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने हेतु शक्तियॉंं भी प्रदान की जाती हैं। 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-3259—श्री रोशन कुशवाहा,भा0प्र0से0 (2014), उप सचिव, सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-3259 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-3259 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-3259
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, भागलपुर सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।22 Nबहार गजट, 26 अ"ील 2017 2. श्री रोशन कुशवाहा को भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्रा के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियों के साथ जिला में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने हेतु शक्तियॉंं भी प्रदान की जाती हैं। 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-3260—श्री आदित्य प्रकाश,भा0प्र0से0 (2014), उप सचिव, सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-3260 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-3260 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-3260
पर्यटन विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, नवगछिया के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. श्री आदित्य प्रकाश को भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्रा के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियों के साथ जिला में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने हेतु शक्तियॉंं भी प्रदान की जाती हैं। 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-3261—श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा,,भा0प्र0से0 (2014), उप सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-3261 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-3261 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-3261
सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुबनी सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा को भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्रा के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियों के साथ जिला में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने हेतु शक्तियॉंं भी प्रदान की जाती हैं।
1/पी0-1001/2016-सा0प्र0- 3262—श्री यशपाल मीना,भा0प्र0से0 (2014), उप सचिव, सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0- 3262 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0- 3262 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0- 3262
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, अरवल के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. श्री यशपाल मीना को भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्रा के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियों के साथ जिला में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने हेतु शक्तियॉंं भी प्रदान की जाती हैं। 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-3263—श्री श्याम बिहारी मीना,भा0प्र0से0 (2014), उप सचिव, सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-3263 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-3263 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-3263
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, सिवान सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. श्री श्याम बिहारी मीना को भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्रा के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियों के साथ जिला में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने हेतु शक्तियॉंं भी प्रदान की जाती हैं। 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-3264—श्री सौरभ जोरवाल,भा0प्र0से0(2014), उप सचिव, श्रम सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-3264 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-3264 1/पी0-1001/2016-सा0प्र0-3264
संसाधन विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, सहरसा सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
2. श्री सौरभ जोरवाल को भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्रा के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियों के साथ जिला में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने हेतु शक्तियॉंं भी प्रदान की जाती हैं।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।23 Nबहार गजट, 26 अ"ील 2017
19 मार्च 2017
1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-3265—श्री दीपक आनन्द,भा0प्र0से0 (2007), सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-3265 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-3265 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-3265
समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) को स्थानान्तरित किया जाता है।
2. श्री आनन्द सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में पदस्थापन की प्रतीक्षा मेंं योगदान करेंगे। 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-3266—श्री हरिहर प्रसाद, भा0प्र0से0 (2006), सं॰सं॰सं॰सं॰ 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-3266 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-3266 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-3266
निदेशक, मध्याह्न भोजन, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक जिला पदाधिकारी, सारण के पद पर पदस्थापित किया जाता है और दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2, 1974) की धारा-20 के तहत सारण जिला का जिला दण्डाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-3267—श्री विकास, आई0आर0एस0 (2004), अपर संसंसंसं॰॰॰॰ 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-3267 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-3267 1/पी0-1001/2016(खण्ड-1)-सा0प्र0-3267
सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक अपने कार्योंं के अतिरिक्त निदेशक, मध्याह्न भोजन, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के भी प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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20 मार्च 2017
1/पी0-1019/2013-सा0प्र0-3277—श्री राघवेन्द्र सिंह,भा0प्र0से0(2013), अनुमण्डल सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1019/2013-सा0प्र0-3277 1/पी0-1019/2013-सा0प्र0-3277 1/पी0-1019/2013-सा0प्र0-3277
पदाधिकारी, नवगछिया, भागलपुर को विभागीय अधिसूचना संख्या-48 दिनांक 02.01.2017 द्वारा स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, जयनगर, मधुबनी के पद पर पदस्थापित किया गया है ।
2. श्री राघवेन्द्र सिंह को भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-20 के अन्तर्गत संबंधित अनुमण्डल क्षेत्रा के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियों के साथ जिला में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा-144 का प्रयोग करने हेतु शक्तियॉंं भी एतद्् द्वारा प्रदान की जाती हैं।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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23 मार्च 2017
सं॰सं॰सं॰सं॰ /सी0-1024/2014-सा0 प्र0-3454/सी0-1024/2014-सा0 प्र0-3454/सी0-1024/2014-सा0 प्र0-3454/सी0-1024/2014-सा0 प्र0-3454—श्री राजेश कुमार, भा0प्र0से0(2001), सम्प्रति सचिव, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना को पदग्रहण की तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिसमय वेतनमान (वेतन स्तर-14-रु.1,44,200-2,18,200/-) में प्रोन्नति दी जाती है।
2. श्री कुमार द्वारा धारित वर्तमान पद-सचिव, राजस्व पर्षद्, बिहार, पटना को उनके पदस्थापन काल तक के लिए भा0प्र0से0 संवर्ग के सचिव स्तर में उत्क्रमित करते हुए उन्हें उक्त उत्क्रमित पद पर पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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28 मार्च 2017
सं॰ 1/ अ0-1002/2016-सा0प्र0-3818381838183818—विभागीय अधिसूचना संख्या-3814 दिनांक 28.03.2017 द्वारा श्री आनन्द शर्मा, भा0प्र0से0 ( 2013), अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी (पटना) को निजी24 Nबहार गजट, 26 अ"ील 2017 कार्य से दिनांक 19.04.2017 से 03.05.2017 तक के लिए उपार्जित अवकाश एवं इसके अंत में दिनांक 04.05.2017 के सार्वजनिक अवकाश के उपभोग की अनुमति प्रदान की गयी है।
2. विभागीय अधिसूचना संख्या-1/ अ0-1002/2016-सा0प्र0-3814 दिनांक 28.03.2017 द्वारा स्वीकृत उपर्युक्त अवकाश से आच्छादित श्री शर्मा की अनुपस्थिति अवधि में अनुमण्डल पदाधिकारी, मसौढ़ी के प्रभार में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मसौढ़ी रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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29 मार्च 2017
1/सी0-03/2012(खण्ड)-सा0 प्र0-3851—भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/सी0-03/2012(खण्ड)-सा0 प्र0-3851 1/सी0-03/2012(खण्ड)-सा0 प्र0-3851 1/सी0-03/2012(खण्ड)-सा0 प्र0-3851
पदाधिकारी को उनके नाम के सामने अंंकित तिथि से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अपर सचिव स्तर, वेतनमान स्तर-12, रु.78,800-2,09,200) में प्रोन्नति दी जाती है।
| क्र. | पदाधिकारी का नाम एवं बैच | वर्तमान पदस्थापन | प्रोन्नति की तिथि |
| 1 | श्री आदित्य कुमार दास (2006) | उत्पाद आयुक्त-सह-निबंधन महानिरीक्षक, बिहार, पटना/अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक, बिवरेज कॉरपोरेशन, पटना। | दिनांक 01.01. 2015 से |
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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29 मार्च 2017
1/सी0-03/2012-सा0 प्र0-3852—भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित पदाधिकारियोें सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/सी0-03/2012-सा0 प्र0-3852 1/सी0-03/2012-सा0 प्र0-3852 1/सी0-03/2012-सा0 प्र0-3852
को उनके नाम के सामने अंंकित तिथि से कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (अपर सचिव स्तर, वेतनमान स्तर-12, रु. 78,800-2,09,200) में प्रोन्नति दी जाती है।
| क्र. | पदाधिकारी का नाम एवं बैच | वर्तमान पदस्थापन | प्रोन्नति की तिथि |
| 1 | श्री संजय कुमार सिंह (2007) | राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना | दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से |
| 2 | श्री दीपक आनन्द (2007) | पदस्थापन की प्रतीक्षा में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना | दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से |
| 3 | श्री दिनेश कुमार (2007) | समाहर्त्ता एवं जिला पदाधिकारी, शेखपुरा (अतिरिक्त प्रभार-बंदोबस्त पदाधिकारी, शेखपुरा) | दिनांक 01.01.2016 के प्रभाव से |
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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30 मार्च 2017
1/पी0-1019/2013-सा0प्र0-3872—श्री संजीव कुमार सिन्हा, भा0प्र0से0(86), सचिव, बिहार सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1019/2013-सा0प्र0-3872 1/पी0-1019/2013-सा0प्र0-3872 1/पी0-1019/2013-सा0प्र0-3872
मानवाधिकार आयोग, पटना को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।25 Nबहार गजट, 26 अ"ील 2017 2. श्री सिन्हा अगले आदेश तक अपने कार्र्योंं के अतिरिक्त अध्यक्ष, बिहार राज्य तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना के भी प्रभार में रहेंगे।
1/पी0-1019/2013-सा0प्र0-3873—श्री दयानिधान पाण्डेय, भा0प्र0से0(2006), अपर सचिव, सं॰सं॰सं॰सं॰ 1/पी0-1019/2013-सा0प्र0-3873 1/पी0-1019/2013-सा0प्र0-3873 1/पी0-1019/2013-सा0प्र0-3873
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना अगले आदेश तक अपने कार्योंं के अतिरिक्त परीक्षा नियंत्राक, बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद््, पटना के भी प्रभार में रहेंगे।
1/पी0-1019/2013-सा0प्र0-3874—श्री संजय दूबे, भा0प्र0से0(2008) ( गैर-राज्य असैनिक सं॰सं॰सं॰सं॰ 1/पी0-1019/2013-सा0प्र0-3874 1/पी0-1019/2013-सा0प्र0-3874 1/पी0-1019/2013-सा0प्र0-3874
सेवा से चयन द्वारा बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 में नियुक्ति के उपरान्त दिनांक 16.03.2017 को भा0प्र0से0 में योगदान देकर सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक अपर नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
1/पी0-1019/2013-सा0प्र0-3875—श्री (डॉ0) संजय सिन्हा, भा0प्र0से0(2008) सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1019/2013-सा0प्र0-3875 1/पी0-1019/2013-सा0प्र0-3875 1/पी0-1019/2013-सा0प्र0-3875
(गैर-राज्य असैनिक सेवा से चयन द्वारा बिहार संवर्ग के भा0प्र0से0 में नियुक्ति के उपरान्त दिनांक 09.03.2017 को भा0प्र0से0 में योगदान देकर सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थापन की प्रतीक्षा में) को अगले आदेश तक उन्हें निदेशक, युवा कल्याण एवं खेल निदेशालय, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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31 मार्च 2017
1/अनि0प्र0-1001/2015-सा0प्र0-3968—लाल बहादुर शास्त्राी राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/अनि0प्र0-1001/2015-सा0प्र0-3968 1/अनि0प्र0-1001/2015-सा0प्र0-3968 1/अनि0प्र0-1001/2015-सा0प्र0-3968
मसूरी में दिनांक 10.04.2017 से 05.05.2017 तक प्रस्तावित अनिवार्य मध्य सेवाकालीन प्रशिक्षण चरण-3 में भाग लेने वाले पदाधिकारियों द्वारा धारित निम्नांकित पदों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था अग्ररूपेण की जाती हैः-
| क्र॰ सं. | प्रशिक्षण के लिए नामित पदाधिकारी एवं पदनाम जिनके लिए प्रभार की संदर्भित व्यवस्था की गयी है | प्रशिक्षण से संबंधित अनुपस्थिति अवधि में स्तंभ -02 के पदों के प्रभार के संबंध में व्यवस्था |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | श्री अमरेन्द्र प्रसाद सिंह, भा0प्र0से0 भा0प्र0से0,(2007), प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, पटना (अतिरिक्त प्रभार- प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना) | नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा आन्तरिक रूप से की जायेगी। |
| 2 | श्री प्रणव कुमार, भा0प्र0से0 (2008), जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर | जिला के वरीयतम अपर समाहर्त्ता । |
| 3 | श्री साकेत कुमार, भा0प्र0से0 (2009), निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार- संयुक्त सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना) | उद्योग विभाग द्वारा आन्तरिक रूप से की जायेगी। |
| 4 | श्री मनोज कुमार सिंह, भा0प्र0से0 (2009), जिला पदाधिकारी, जहानाबाद | जिला के वरीयतम अपर समाहर्त्ता । |
| 5 | श्री रमन कुमार, भा0प्र0से0 (2009), जिला पदाधिकारी, बक्सर | जिला के वरीयतम अपर समाहर्त्ता । |
| 6 | श्री एम0 रामचन्द्रुडु, भा0प्र0से0 (2009), निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना | शिक्षा विभाग द्वारा आन्तरिक रूप से की जायेगी। |
| 7 | श्रीमती सीमा त्रिापाठी, भा0प्र0से0 (2009), प्रबंध निदेशक, कम्फेड, पटना | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा आन्तरिक रूप से की जायेगी। |
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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31 मार्च 2017
सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-14/2009-सा0प्र0-40001/पी0-14/2009-सा0प्र0-40001/पी0-14/2009-सा0प्र0-40001/पी0-14/2009-सा0प्र0-4000—सुश्री टी. एन. बिन्धेश्वरी, भा0प्र0से0 (90), आयुक्त, पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया अगले आदेश तक श्री ललन जी, भा0प्र0से0(2000), आयुक्त, कोसी प्रमण्डल, सहरसा की दिनांक 31.03.2017 की सेवानिवृत्ति के कारण दिनांक 01.04.2017 के प्रभाव से आयुक्त, कोसी प्रमण्डल, सहरसा के रिक्त हो रहे पद के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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31 मार्च 2017
1/पी0-1019/2013-सा0प्र0-4001—श्रीमती अंशुली आर्या, भा0प्र0से0(1989), प्रधान सचिव, सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/पी0-1019/2013-सा0प्र0-4001 1/पी0-1019/2013-सा0प्र0-4001 1/पी0-1019/2013-सा0प्र0-4001
लोक स्वास्थ्य अभियंत्राण विभाग, बिहार, पटना {अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य औद्योगिक क्षेत्रा विकास प्राधिकार(बियाडा), पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, पटना/प्रबंध निदेशक, औद्योगिक विकास निगम, पटना अगले आदेश तक अपने कार्योंं के अतिरिक्त सचिव, बिहार मानवाधिकार आयोग, पटना के भी प्रभार में रहेंगी।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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11 अप्रैल 2017
सं॰ सं॰ सं॰ सं॰ 1/अ0-1002/2015-सा0प्र0-4368436843684368—श्री पंकज दीक्षित, भा0प्र0से0 (2011), जिला पदाधिकारी, किशनगंज को अखिल भारतीय सेवा (अवकाश) नियमावली,1955 के नियम-18 बी के अधीन दिनांक 16.04.2017 से 30.04.2017 तक कुल 15 दिनों की पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. श्री पंकज दीक्षित की पितृत्व अवकाश की उपर्युक्त अवधि में श्री रामजी साह, बि0प्र0से0, अपर समाहर्त्ता, किशनगंज अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, किशनगंज के भी प्रभार में रहेंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।27 Nबहार गजट, 26 अ"ील 2017
11 अप्रैल 2017
1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-4372—श्री ई0एल0एस0एन0 बाला प्रसाद, भा0प्र0से0(बी सं सं सं सं 1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-4372 1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-4372 1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-4372
एचः86), राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना कोे शीर्ष वेतनमान- रु0-80,000/- (नियत) (संशोधित स्तर-17 -रु. 2,25,000/-) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।
2. उपर्युक्त आलोक में श्री प्रसाद द्वारा शीर्ष वेतनमान का प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि से उनके द्वारा धारित राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना के वर्तमान पद को उनके पदस्थापन काल तक के लिए शीर्ष वेतनमान में उत्क्रमित किया जाता है।
1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-4373—श्री संजीव कुमार सिन्हा, भा0प्र0से0(बी एचः86), संसंसंसं॰॰॰॰ 1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-4373 1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-4373 1/सी0-1009/2015-सा0प्र0-4373
अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना (अतिरिक्त प्रभार-अध्यक्ष, बिहार राज्य तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग, पटना) कोे शीर्ष वेतनमान- रु0-80,000/- (नियत) (संशोधित स्तर-17 -रु. 2,25,000/-) में प्रोन्नति प्रदान की जाती है।
2. उपर्युक्त आलोक में श्री सिन्हा द्वारा शीर्ष वेतनमान का प्रभार ग्रहण किये जाने की तिथि से उनके द्वारा धारित अध्यक्ष, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के वर्तमान पद को उनके पदस्थापन काल तक के लिए शीर्ष वेतनमान में उत्क्रमित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
कन्हैया लाल साह , अवर सचिव।
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