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ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 6 वैशाखवैशाखवैशाखवैशाख 1939 (शशशश0)
((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 326) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार, 22226666 अूीलअूीलअूीलअूील 2017
fcgkj jkT; /kkfeZd U;kl i"kZn fcgkj jkT; /kkfeZd U;kl i"kZn fo|kifr ekxZ] iVuk&800001 —————— अधिसूचना 9 अक्तूबर 2016
लखीसराय जिलान्तर्गत ग्राम- वुधौली वनकर (मननपुर), थाना-कजरा स्थित
सं0 1सं0 1सं0 1सं0 1950950950950—लखीसराय जिलान्तर्गत ग्राम-
कजरा स्थित श्रृंगी ऋष्श्रिृंगी ऋष्श्रिृंगी ऋष्श्रिृंगी ऋषि धामा धामा धामा धाम पर्षद के तहत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0-4083/10 है। पर्षद के तहत निबंधित एक सार्वजनिक धाि
इस न्यास की सुव्यवस्था हेतु अंचल पदाधिकारी, सूर्यगढ़ा की अनुषंसा पर पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक- इस न्यास की सुव्यवस्था हेतु अंचल पदाधिकारी, सूर्यगढ़ा की अनुषं
14/08/13 द्वारा सचिव को सूचित किया गया तथा पर्षदीय पत्रांक-
दीय अधिसूचना ज्ञापांक-112, के लिए किया गया था। उक्त समिति 19/04/2011 द्वारा 11 सदस्यों की न्यास समिति का गठन पांच वर्षाें के लिए किया गया था। उक्त समिति दिनांक 19/04/2011 द्वारा 11 सदस्यों की न्यास समिति का गठन पांच वर्षाें का कार्यकाल समाप्त हो गया है। पर्षद अधिनियम की धारा- 59, 60 एवं 70 के अनुसार न्यास समिति को प्रत्येक या है। पर्षद अधिनियम की धारा-59, 60 एवं 70 के अनुसार न्यास समिति को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यास की आय-व्यय की विवरणी, बजट तथा पर्षद शुल्क आदि जमा करना अनिवार्य होता है। इस संबंध वित्तीय वर्ष में न्यास की आय-व्यय की विवरणी, बजट तथा पर्षद शुल्क आदि जमा करना अनिवार्य होता है। इस संबंध वित्तीय वर्ष में न्यास की आय-व्यय की विवरणी, बजट तथा पर्षद शुल्क आदि जमा करना अनिवार्य होता है। इस संबंध था पर्षदीय पत्रांक-1038, दिनांक में पर्षदीय पत्रांक-907, दिनांक 14/08/13 द्वारा सचिव को सूचित किया गया त 29/06/16 द्वारा सभी सदस्यों को स्पष्टीकरण किया गया, जिसका समिति द्वारा कोई प्रतिउत्तर अबतक नहीं दिया 29/06/16 द्वारा सभी सदस्यों को स्पष्टीकरण किया गया, जिसका समिति द्वारा कोई प्रतिउत्तर अबतक नहीं दिया 29/06/16 द्वारा सभी सदस्यों को स्पष्टीकरण किया गया, जिसका समिति द्वारा कोई प्रतिउत्तर अबतक नहीं दिया गया, जिससे प्रतीत होता है कि कार्यरत न्यास समिति निष्क्रिय है। गया, जिससे प्रतीत होता है कि कार्यरत न्यास समिति निष्क्रिय है।
की तराईयों में स्थित पौराणिक इतिहास से जुड़ा है, जहां मंदिर तथा ठंडा/गर्म जल कुंड यह न्यास पहाड़ की तराईयों में स्थित पौराणिक इतिहास से जुड़ा है, जहां मंदिर तथा ठंडा/गर्म जल कुंड की तराईयों में स्थित पौराणिक इतिहास से जुड़ा है, जहां मंदिर तथा ठंडा/गर्म जल कुंड भी है। ऐसी परिस्थिति में इस गौरवषाली, ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्थल के सम्यक् विकास हेतु एक योजना का भी है। ऐसी परिस्थिति में इस गौरवषाली, ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्थल के सम्यक् विकास हेतु एक योजना का भी है। ऐसी परिस्थिति में इस गौरवषाली, ऐतिहासिक एवं पौराणिक स्थल के सम्यक् विकास हेतु एक योजना का निरूपण एवं इसके क्रियान्वयन हेतु एक न्यास समिति का गठन आवष्यक प्रतीत होता है। निरूपण एवं इसके क्रियान्वयन हेतु एक न्यास समिति का गठन आवष्यक प्रतीत हा
उपरोक्त परिस्थिति में न्यास के सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक विकास के लिए बिहार राज्य धार्मिक न्यास उपरोक्त परिस्थिति में न्यास के सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक विकास के लिए बिहार राज्य धार्मि उपरोक्त परिस्थिति में न्यास के सुचारू प्रबंधन एवं सम्यक विकास के लिए बिहार राज्य धार्मि 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण एवं इसके कार्यान्वयन हेतु न्यास समिति का गठन अधिनियम, 1950 की धारा-32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण एवं इसके कार्यान्वयन हेतु न्यास समिति का गठन 32 के अन्तर्गत एक योजना का निरूपण एवं इसके कार्यान्वयन हेतु न्यास समिति का गठन आवष्यक प्रतीत होता है।
अतः उपर्युक्त परिस्थिति में
मैं, संजय कुमार, प्रषासक, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 क 8 (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यास श्रृंगी ऋषि धाम, ग्राम- वुधौश्रृंगी ऋषि धाम, ग्राम- वुधौश्रृंगी ऋषि धाम, ग्राम- वुधौश्रृंगी ऋषि धाम, ग्राम- वुधौ
मैं, संजय कुमार, प्रषासक, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- श्रृंगी ऋषि धाम, ग्राम- वुधौश्रृंगी ऋषि धाम, ग्राम- वुधौश्रृंगी ऋषि धाम, ग्राम- वुधौश्रृंगी ऋषि धाम, ग्राम- वुधौली ली ली ली सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लखीसरायलखीसरायलखीसरायलखीसराय के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे 81 (ख) सह पठित धारा-8 (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस न्यास (मननपुर), थाना- कजरा, जिला-(मननपुर), थाना- कजरा, जिला-(मननपुर), थाना- कजरा, जिला-(मननपुर), थाना- कजरा, जिला-लखीसरायलखीसरायलखीसरायलखीसराय लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ। लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ। (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 26 अूीलअूीलअूीलअूील 2017 2 समिति का नाम ''श्रृंगी ऋषि धाम न्यास समिति, ग्राम- वुधौली (मननपुर), थाना- कजरा, जिला- लखीसराय श्रृंगी ऋषि धाम न्यास समिति, ग्राम- वुधौली (मननपुर), थाना- कजरा, जिला- लखीसराय'' जिसमें श्रृंगी ऋषि धाम न्यास समिति, ग्राम- वुधौली (मननपुर), थाना- कजरा, जिला- लखीसराय श्रृंगी ऋषि धाम न्यास समिति, ग्राम- वुधौली (मननपुर), थाना- कजरा, जिला- लखीसराय न्यास की समग्र चल-अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा। 2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्तियों की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ, तीर्थ-यात्री एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा। 3. न्यास की समस्त आय, न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय-व्यय में, आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा। 5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के बजट, आय-व्यय की विवरणी, पर्षद शुल्क, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी। 6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझी जाय, तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांरित भूमि ''यदि कोई हो तो'', उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेगें या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे, तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
11. ये न्यास की चल या अचल सम्पत्ति का हस्तांतरण, बदलैन या लीज किसी के पक्ष में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद की अनुमति के बिना नहीं करेंगे। अगर किसी प्रकार का हस्तांतरण, बदलैन या लीज किया जाता है तो वह अवैध एवं वातिल होगा।
12. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो, उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
(1) अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय - पदेन अध्यक्ष (2) श्री अषोक कुमार पिता- गेन्धारी यादव, ग्रा0- सिंघौल, पो0- मननपुर - सचिव (3) श्री महेष यादव पिता- स्व0 सुखदेव यादव, ग्रा0- तेतरिया, पो0- मननपुर - कोषाध्यक्ष (4) श्री लालजी दास पिता- स्व0 लौगी दास, ग्रा0- सिंघौल, थाना- कजरा - सदस्य (5) श्री मनोज सिंह पिता- राजेन्द्र प्र0 सिंह ग्रा0- लय, थाना- कजरा - सदस्य (6) श्री गोपाल यादव पिता- हंसराज यादव, ग्रा0- वड़ारे, थाना- चानन - सदस्य (7) श्री तिलोमंडल पिता- स्व0 छोटन मंडल ग्रा0- सिंघौल, थाना- कजरा - सदस्य (8) श्री ब्रहमदेव कोड़ा ग्राम- सिमरातरी कोड़ासी, पो0- मननपुर - सदस्य (9) श्री मधुसूदन यादव पिता- स्व0 चमरू यादव ग्रा0- लक्षमिनिया, पो0- मननपुर - सदस्य (10) श्री तनिक लाल यादव ग्राम- वसंतपुर, पो0- मननपुर, लखीसराय - सदस्य (11) श्री खिरू मांझी पिता- स्व0 त्रिलोकी मांझी, ग्राम- सिंघौल, पो0- मननपुर - सदस्य 13. उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल, अधिसूचना का गजट प्रकाषन होने की तिथि से अगले 05 वर्षों का होगा, लेकिन एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यों की समीक्षा की जायेगी और कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर न्यास समिति की निरन्तरता कायम रहेगी।
विश्वासभाजन, संजय कुमार,संजय कुमार,संजय कुमार,संजय कुमार, प्रशासक।
———— अधी)कअधी)कअधी)कअधी)क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय, (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, पपपपटनाटनाटनाटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु.ित।मु.ित।मु.ित।मु.ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 326-571+10-ड$ड$ड$ड$0ट$ट$ट$ट$0प ीप ीप ीप ी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in