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ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 6 वैशाखवैशाखवैशाखवैशाख 1939 (शशशश0)
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पटनापटनापटनापटना, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार, 22226666 अूीलअूीलअूीलअूील 2017
बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद विद्यापति मार्ग, पटना-800001 —————— अधिसूचना 7 अक्तूबर 2016
सं0 सं0 सं0 सं0 2010201020102010—मुजफ्फरपुर नगर के सरैयागंज मुहल्ला स्थित सेवा संघ न्यास पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक मुजफ्फरपुर नगर के सरैयागंज मुहल्ला स्थित सेवा संघ न्यास पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक मुजफ्फरपुर नगर के सरैयागंज मुहल्ला स्थित सेवा संघ न्यास पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या 3992 है। सेवा संघ न्यास की सम्पत्ति निजी सम्पत्ति है या सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या 3992 है। सेवा संघ न्यास की सम्पत्ति निजी सम्पत्ति है या सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या 3992 है। सेवा संघ न्यास की सम्पत्ति निजी सम्पत्ति है या इसके संबंध में विवाद चला था। बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद में दोनों पक्षों की सुनवाई इसके संबंध में विवाद चला था। बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद में दोनों पक्षों की सुनवा सार्वजनिक न्यास की है, इसके संबंध में विवाद चला था। बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद में दोनों पक्षों की सुनवा 2012 के द्वारा यह विनिष्चय किया गया कि उक्त न्यास एक सार्वजनिक धार्मिक 03.2012 के द्वारा यह विनिष्चय किया गया कि उक्त न्यास एक सार्वजनिक धार्मिक करने के पश्चात् आदेष दिनांक 21.03 न्यास है तथा इसकी सम्पत्ति 1950 अधिनियम की धारा 2 (त) में दी गई परिभाषा के अनुसार इस न्यास की सम्पत्ति है। न्यास है तथा इसकी सम्पत्ति 1950 अधिनियम की धारा 2 (त) में दी गई परिभाषा के अनुसार इस न्यास की सम्पत्ति है। पर्षद के अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों से स्पष्ट है कि उक्त सेवा संघ न्यास का रख-रखाव एवं विकास बाधित है। पर्षद के अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों से स्पष्ट है कि उक्त सेवा संघ न्यास का रख-रखाव एवं विकास बाधित है। पर्षद के अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों से स्पष्ट है कि उक्त सेवा संघ न्यास का रख-रखाव एवं विकास बाधित है। अतः उक्त सभी बिन्दुओं पर विचारोपरान्त सेवा संघ न्यास, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर के सुचारू संचालन तथा सम्यक् अतः उक्त सभी बिन्दुओं पर विचारोपरान्त सेवा संघ न्यास, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर के सुचारू संचालन तथा सम्यक् अतः उक्त सभी बिन्दुओं पर विचारोपरान्त सेवा संघ न्यास, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर के सुचारू संचालन तथा सम्यक् ेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 के तहत एक योजना का निरूपण तथा इसके ेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 के तहत एक योजना का निरूपण तथा इसके विकास हेतु बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 के तहत एक योजना का निरूपण तथा इसके संचालनार्थ एक न्यास समिति का गठन आवष्यक है। संचालनार्थ एक न्यास समिति का गठन आवष्यक है। अतएव बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 के तहत एक योजना का निरूपण तथा अतएव बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 के तहत एक योजना का निरूपण तथा अतएव बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 के तहत एक योजना का निरूपण तथा इसके संचालनार्थ एक समिति का गठन आवष्यक है। इसके संचालनार्थ एक समिति का गठ अतएव बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनिमय, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो अतएव बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनिमय, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो अतएव बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनिमय, 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार, जो करते हुए सेवा संघ न्यास, अधिनियम की धारा 81 (1) (ख) एवं धारा 8 (क) के तहत प्रषासक को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए सेवा संघ न्यास, अधिनियम की धारा 81 (1) (ख) एवं धारा 8 (क) के तहत प्रषासक को प्राप्त है, का प्रयोग त्ति की सुरक्षा, संरक्षण, सुचारू प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का सरैयागंज मुजफ्फरपुर की परिसम्पत्ति की सुरक्षा, संरक्षण, सुचारू प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का त्ति की सुरक्षा, संरक्षण, सुचारू प्रबंधन तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है। निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।
योजनायोजनायोजनायोजना
1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम
32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम '' '' '' '' सेवा संघ न्यास योजना, सरैयासेवा संघ न्यास योजना, सरैयासेवा संघ न्यास योजना, सरैयासेवा संघ न्यास योजना, सरैया
सेवा संघ न्यास योजना, सरैयासेवा संघ न्यास योजना, सरैयासेवा संघ न्यास योजना, सरैयासेवा संघ न्यास योजना, सरैयागंज, गंज, गंज, गंज, सेवा संघ न्यास समिति, सेवा संघ न्यास समिति, सेवा संघ न्यास समिति, सेवा संघ न्यास समिति, होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन हेतु गठित न्यास समिति का नाम ''''''''सेवा संघ न्यास समिति, सेवा संघ न्यास समिति, सेवा संघ न्यास समिति, सेवा संघ न्यास समिति, मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर "'"'"'"' होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन हेतु गठित न्यास समिति का नाम होगा, जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संरक्षण का अधिकार सरैयासरैयासरैयासरैयागंज, मुजफ्फरपुरगंज, मुजफ्फरपुरगंज, मुजफ्फरपुरगंज, मुजफ्फरपुर'''''''' होगा, जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संरक्षण का अधिकार होगा, जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्तियों के संधारण एवं संरक्षण का अधिकार निहित होगा। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 26 अूीलअूीलअूीलअूील 2017 4. न्यास के लेखा का संधारण सत्यापित पंजी में होगा। आय-व्यय में शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति का प्रमुख दायित्व होगा जिससे कि समिति का कार्य परिलक्षित हो सके और जनता का विष्वास बना रहे। 5. न्यास समिति के सचिव द्वारा बैठकों की कार्यवाही पुस्तिका संधारित की जायेगी तथा कोषाध्यक्ष न्यास के लेखा के संधारण के लिए उत्तरदायी होंगे। 6. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, बजट, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि सम्यक रूप से पर्षद् को प्रेषित करेगी।
7. कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझे जाने पर, इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद् की अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति का कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से यदि न्यास से लाभ उठाता हुआ पाये जायेगें या आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे तो न्यास समिति की सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी। 9. न्यास समिति में कोई पद आकस्मिक दुर्घटना, त्याग-पत्र अथवा अन्य कारणों से रिक्त होने पर उस पर नियुक्ति पर्षद् करेगी।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन में विफल रहेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो समिति के अध्यक्ष या सचिव इसकी सूचना पर्षद् को देंगे ताकि समुचित कार्रवाई की जा सके।
11. न्यास समिति न्यास के किसी भू-खंड का अन्य संक्रमण या किसी भी तरह का हस्तान्तरण नही करेगी। 12. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्धन अथवा संषोधन का अधिकार पर्षद् में निहित होगा। 13. यह समिति सेवा संघ न्यास की चल एवं अचल सम्पत्ति की व्यवस्था एवं विकास का कार्य बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद, पटना के संज्ञान एवं सहमति से करेगी।
14. समिति न्यायालयों में लम्बित मामले का संचालन आवष्यकतानुसार पर्षद से दिशा-निर्देश प्राप्त करते हुए करेंगे।
15. समिति के सदस्यों से यह अपेक्षा की जाती है कि न्यास के हित में काम करेंगे किसी भी प्रकार का अनुशासनहीनता पाये जाने पर समिति से मुक्त किये जा सकते है।
16. इस योजना के संचालन एवं कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों को न्यास समिति का सदस्य मनोनित किया जाता है :-
(1) श्री सुरेश चन्द्र पाण्डेय (अ0 प्रा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) महल्ला- बॉबी गंज, आनन्दपुरी, जिला-मुजफ्फरपुर - अध्यक्ष (2) श्री सच्चिदानन्द प्रसाद, पिता- स्व0 चर्तुभुज साह, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर - उपाध्यक्ष। (3) श्री दिलिप जालान, पिता- स्व0 पशुपति जालान, तिलक मैदान, मुजफ्फरपुर - सचिव (4) श्री रेवती प्रसाद गोयनका, पिता- स्व0 नन्दलाल गोयनका नई बाजार, मुजफ्फरपुर -कोषाध्यक्ष (5) श्री राजेन्द्र पटेल, पिता- स्व0 भगवान सिंह सिकन्दरपुर, मुजफ्फरपुर - सदस्य (6) प्रो0 मनोज सिंह, पिता- स्व0 शिवपूजन सिंह मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर - सदस्य (7) डॉ0 के0 सी0 सिन्हा, पिता- डॉ0 जे0 के0 सिंह सिकन्दरपुर, मुजफ्फरपुर - सदस्य (8) श्री गोनौर महतो, पिता- स्व0 धनाई महतो सिकन्दरपुर, मुजफ्फरपुर - सदस्य (9) श्री पंचम राय, पिता- स्व0 विश्वनाथ राय सिकन्दरपुर, मुजफ्फरपुर - सदस्य (10) श्री अशेश्वर राय, पिता- स्व0 रामअवतार राय, अधिवक्ता बालूघाट, मुजफ्फरपुर - सदस्य (11) श्री अनील कुमार महतो, पिता- श्री विश्वनाथ महतो सरैयागंज, मुजफ्फरपुर - सदस्य उक्त न्यास समिति का कार्यकाल पाँच वर्षों के लिए होगी और यह तत्काल प्रभावी होगी।
आदेश से, संजय कुमार,संजय कुमार,संजय कुमार,संजय कुमार, प्रशासक।