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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 26 April 2017

Published 26 April 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-04-26.338
Languages
English, Hindi

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नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिनाें के अन्दर जिला अभियोजन श्री सुशील कुमार चौधरी नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिनाें के अन्दर जिला अभियोजन अ0नि0 (16) 07/2015 (विविध) 750—जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला अनुकम्पा समिति, खगड़िया जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला अनुकम्पा समिति, खगड़िया सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य के ज्ञापांक 03 दिनांक 03.01.2015 द्वारा प्राप्त अनुशंसा एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य 2012 में निहित प्रावधानों ाासन विभाग) बिहार, पटना के पत्रांक 13293 दिनांक 05.10.1991 एवं 5958 दिनांक 25.04.2012 में निहित प्रावधानों प्रशासन विभाग) बिहार, पटना के पत्रांक 13293 दिनांक 05 के पुत्र श्री सुशील कुमार चौधरी को अनुकम्पा के आलोक में स्व0 गीता देवी, महिला कक्षपाल, मंडल कारा, खगड़िया के पुत्र श्री सुशील कुमार चौधरी को अनुकम्पा के आलोक में स्व0 गीता देवी, महिला के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान PB1-5200-20200 ग्रेड-पे 1900 एवं समय-समय पर सरकार के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वेतन ग्रेड-पे 1900 एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए इनका पदस्थापन जिला अभियोजन कार्यालय, पूर्णियॉ में द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए इनका पदस्थापन जिला अभियोजन कार्यालय, पूर्णियॉ में द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए इनका पदस्थापन जिला अभियोजन कार्यालय, पूर्णियॉ में की जाती है। 2. श्री सुशील कुमार चौधरी कार्यालय, पूर्णियॉ में अपना योगदान समर्पित करेंगे अन्यथा इनकी नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। कार्यालय, पूर्णियॉ में अपना योगदान समर्पित करेंगे अन्यथा इनकी नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी। कार्यालय, पूर्णियॉ में अपना योगदान समर्पित करेंगे अन्यथा इनकी नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

श्री सुशील कुमार चौधरी की नियुक्ति आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित रोस्टर बिन्दु के

की नियुक्ति आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित रोस्टर बिन्दु के विरूद्ध हुई हो 3. यदि श्री सुशील कुमार चौधरी तो उक्त आरक्षित कोटि के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा। तो उक्त आरक्षित कोटि के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा।

योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र तथा जन्म तिथि प्रमाण-पत्र एवं अन्य वॉछित 4. योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र तथा जन्म तिथि प्रमाण-पत्र एवं अन्य वॉछित योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र तथा जन्म तिथि प्रमाण-पत्र एवं अन्य वॉछित कागजाताें/प्रमाण-पत्रों को मूल रूप में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। कागजाताें/प्रमाण-पत्रों को मूल रूप में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र न करते समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र 5. योगदान करते समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह- मूल रूप से समर्पित करना होगा।

के आश्रित परिवार के सदस्यों के भरण-पोषण का दायित्व श्री सुशील कुमार चौधरीा मृत सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है। इस स सुशील कुमार चौधरी पर 6. स्व0 गीता देवी, के आश्रित परिवार के सदस्यों के भरण-पोषण का दायित्व श्री होगा। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के स ाथ नहीं करने पर इसे गंभीर कदाचार माना जायेगा जिसके लिए होगा। उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर इसे गंभीर कदाचार माना जायेगा जिसके लिए इनके विरूद्ध नियमानुसार समुचित कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना की सम्पुष्टि होने पर इनके विरूद्ध नियमानुसार समुचित कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना की सम्पुष्टि इनके विरूद्ध नियमानुसार समुचित कार्रवाई की जायेगी। इसके अलावा उत्तरदायित्व की अवहेलना की सम्पुष्टि ा सरकार दे सकती है। इस संबंध में परिलब्धियों का एक अंश मृत सरकारी सेवक के विहित प्रपत्र में एक घोषणा पत्र समर्पित करना होगा। विहित प्रपत्र में एक घोषणा पत्र समर्पित करना होगा। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 26 अ(cid:16)ील 2017 7. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 8. किसी तरह की गलत सूचना तथा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर इन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा इनके विरूद्ध नियमानुसार अन्य समुचित कार्रवाई की जायेगी।

9. इनकी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों की जॉंच निर्गत करने वाले संस्थान से करा ली गई है।

10. इन्हें छः माह के अंन्दर टंकण ज्ञान परीक्षा/कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा उर्त्तीण होना अनिवार्य होगा।

आदेश से, (ह॰)-असपष्ट, निदेशक, अभियोजन।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 26 April 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-04-26.338/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-04-26.338.