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र, पटना के पत्रांक 13293 दिनांक 05.10.1991 एवं 5958 दिनांक 25.04.2012 में
सं॰ अ0नि0 (16) 07/2015 (विविध) 749—जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला अनुकम्पा समिति, पटना के जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष जिला अनुकम्पा समिति, पटना के सं॰ अ0नि0 (16) 07/2015 (विविध) सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य ज्ञापांक 2959 दिनांक 14.11.2014 द्वारा प्राप्त अनुशंसा एवं कार्मिक एवं प्रश् 014 द्वारा प्राप्त अनुशंसा एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (सम्प्रति सामान्य 2012 में निहित प्रावधानों प्रशासन विभाग) बिहार, पटना के पत्रांक 13293 दिनांक के पुत्र श्री जयकान्त कुमार को अनुकम्पा के आधार कक्षपाल, अधीक्षक उप कारा, बाढ़ के पुत्र श्री जयकान्त कुमार को अनुकम्पा के आधार के आलोक में स्व0 अरुण कुमार, कक्षपाल, पर निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान PB1-5200-20200 ग्रेड-पे 1900 एवं समय-समय पर सरकार द्वारा पर निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर वेतनमान 1900 एवं समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए इनका पदस्थापन जिला अभियोजन कार्यालय, शेखपुरा में की स्वीकृत भत्ते सहित अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए इनका पदस्थापन जिला अभियोजन कार्यालय, शेखपुरा में की स्वीकृत भत्ते सहित अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए इनका पदस्थापन जिला अभियोजन कार्यालय, शेखपुरा में की जाती है। 2. श्री जयकान्त कुमार नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिनाें के अन्दर जिला अभियोजन कार्यालय, नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिनाें के अन्दर जिला अभियोजन कार्यालय, नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से 15 दिनाें के अन्दर जिला अभियोजन कार्यालय, शेखपुरा में अपना योगदान समर्पित करेंगे अन्यथा इनकी नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
अपना योगदान समर्पित करेंगे अन्यथा इनकी नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
की नियुक्ति आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित रोस्टर बिन्दु के विरूद्ध हुई हो तो श्री जयकान्त कुमार की नियुक्ति आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित रोस्टर बिन्दु के विरूद्ध हुई हो तो 3. यदि श्री जयकान्त कुमार उक्त आरक्षित कोटि के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा। उक्त आरक्षित कोटि के पद को अग्रणित कर दिया जायेगा।
णिक योग्यता प्रमाण-पत्र तथा जन्म तिथि प्रमाण-पत्र एवं अन्य वॉछित योगदान करते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र तथा जन्म तिथि प्रमाण-पत्र एवं अन्य वॉछित 4. योगदान करते समय शैक्ष कागजाताें/प्रमाण-पत्रों को मूल रूप में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। कागजाताें/प्रमाण-पत्रों को मूल रूप में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र न करते समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 26 अ(cid:16)ील 2017 7. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। 8. किसी तरह की गलत सूचना तथा धोखाधड़ी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर इन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा तथा इनके विरूद्ध नियमानुसार अन्य समुचित कार्रवाई की जायेगी।
9. इनकी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्रों की जॉंच निर्गत करने वाले संस्थान से करा ली गई है।
10. इन्हें छः माह के अंन्दर टंकण ज्ञान परीक्षा/कम्प्यूटर ज्ञान परीक्षा उर्त्तीण होना अनिवार्य होगा।
आदेश से, (ह॰)-असपष्ट, निदेशक, अभियोजन।
————= [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 339%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in