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7 Qjojh 2017
सं0 22 नि0सि0 (मुज॰)-06
मुज॰)-06-11/2016&190—श्री सुभाष कुमार वर्मा (आई0डी0 एम0-0538) तत्कालीन श्री सुभाष कुमार वर्मा (आई0डी0 एम0-0538) तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक), सिचाई याँित्रक प्रमण्डल, वाल्मीकिनगर, अतिरिक्त प्रभार, अधीक्षण अभियंता (याँत्रिक), कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक), सिचाई याँित्रक प्रमण्डल, वाल्मीकिनगर, अतिरिक्त प्रभार, अधीक्षण अभियंता (याँत्रिक), कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक), सिचाई याँित्रक प्रमण्डल, वाल्मीकिनगर, अतिरिक्त प्रभार, अधीक्षण अभियंता (याँत्रिक),
के क्षतिग्रस्त होने, कार्य स्थल का मुजफ्फरपुर को उनके पदस्थापन अवधि के दौरान गंडक बराज के गेट सं0 33 के क्षतिग्रस्त होने, कार्य स्थल का मुजफ्फरपुर को उनके पदस्थापन अवधि के दौरान गंडक बराज के गेट सं0 33
रेख एवं गेटों के संचालन में लापरवाही बरतने एवं पदीय समय-समय पर निरीक्षण नहीं किये जाने, बराज के देख-रेख एवं गेटों के संचालन में लापरवाही बरतने एवं पदीय समय-समय पर निरीक्षण नहीं किये जाने, बराज के देख
दायित्वों की घोर उपेक्षा करने के मामले में विभागीय अधिसूचना सं0 1662
16 द्वारा श्री वर्मा को निलंबित ामले में विभागीय अधिसूचना सं0 1662, दिनांक 03.08.16 द्वारा श्री वर्मा को निलंबित विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया। उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया। उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया। उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प
16 द्वारा श्री वर्मा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) ज्ञापांक सं0 1704 दिनांक 05.08.16 द्वारा श्री वर्मा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 16 द्वारा श्री वर्मा के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)
ाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही के नियमावली 2005 के नियम-17 (2) में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही के नियमावली 2005 के नियम-17 (2) में विहित रीति से विभागीय कार्यव
संचालन के क्रम में ही दिनांक 30.11. 16 को श्री वर्मा के सेवानिवृत हो जाने के कारण श्री वर्मा को दिनांक 30.11.16 के .16 को श्री वर्मा के सेवानिवृत हो जाने के कारण श्री वर्मा को दिनांक 30 प्रभाव से निलंबन से मुक्त करने के साथ ही उनके विरूद्ध पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन प्रभाव से निलंबन से मुक्त करने के साथ ही उनके विरूद्ध पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन प्रभाव से निलंबन से मुक्त करने के साथ ही उनके विरूद्ध पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली 1950 के नियम-43 (बी0) में सम्परिवर्तित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।
मावली 1950 के नियम-43 (बी0) में सम्परिवर्तित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।
उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुभाष कुमार वमार्, (निलंबित) कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक), मुख्य अभियंता, उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुभाष कुमार वमार्, (निलंबित) कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक), मुख्य अभियंता, उक्त निर्णय के आलोक में श्री सुभाष कुमार वमार्, (निलंबित) कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक), मुख्य अभियंता, 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 2 मई 2017 में सम्परिवर्तित किया जाता है एवं उक्त निर्णय श्री सुभाष कुमार वर्मा, सेवानिवृत कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक), न्यू बैंक कॉलोनी, कायस्थ टोला, पो0-बेला, शेरपुर, मुजफ्फरपुर को संसूचित किया जाता है। बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
जीउत सिंह,
सरकार के उप-सचिव।
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