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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 02 May 2017

Published 02 May 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-05-02.353
Languages
English, Hindi

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16-01/2007&322—श्री शेष कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता श्री शेष कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, दरभंगा द्वारा अपने उक्त पदस्थापन के दौरान बरती गयी कतिपय अनियमितता की का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, दरभंगा द्वारा अपने उक्त पदस्थापन के दौरान बरती गयी कतिपय अनियमितता की का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, दरभंगा द्वारा अपने उक्त पदस्थापन के दौरान बरती गयी कतिपय अनियमितता की जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय जाँच विभागीय उड़नदस्ता अंचल द्वारा करायी गई। उड़नदस्ता अंचल द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय जाँच विभागीय उड़नदस्ता अंचल द्वारा करायी गई। उड़नदस्ता अंचल द्वारा समर्पित स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त उड़नदस्ता अंचल द्वारा प्रतिवेदित आरोप के संदर्भ में श्री कुमार से स्पष्टीकरण स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त उड़नदस्ता अंचल द्वारा प्रतिवेदित आरोप के संदर्भ में श्री कुमार से स्पष्टीकरण स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त उड़नदस्ता अंचल द्वारा प्रतिवेदित आरोप के संदर्भ में श्री कुमार से स्पष्टीकरण 16 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण किया करने का निर्णय लिया गया। फलस्वरूप विभागीय पत्रांक 373 दिनांक 02 करने का निर्णय लिया गया। फलस्वरूप विभागीय पत्रांक 373 दिनांक 02.03.16 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण किया गया। श्री कुमार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री कुमार के समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री कुमार के समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त श्री कुमार के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया। 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प सह-पठित ज्ञापांक 2098 दिनांक 19 16 द्वारा श्री कुमार के निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प सह-पठित ज्ञापांक 2098 दिनांक 19.09.16 द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

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''निविदा निष्पादन के क्रम में आपके द्वारा निविदा संचिका में मे0 झा एण्ड कम्पनी का सदृश्य नविदा संचिका में मे0 झा एण्ड कम्पनी का सदृश्य कार्यानुभव के संबंध में विभागीय पत्रांक 796 दिनांक 24 06 के प्रतिकूल अमान्य करने की टिप्पणी मुख्य अभियंता, कार्यानुभव के संबंध में विभागीय पत्रांक 796 दिनांक 24.05.06 के प्रतिकूल अमान्य करने की टिप्पणी मुख्य अभियंता, दरभंगा को संचिका में दिया गया तथा तत्कालीन मुख्य अभियंता, दरभंगा द्वारा आपके द्वारा दिये गये तथ्यहीन, भ्रामक दरभंगा को संचिका में दिया गया तथा तत्कालीन मुख्य अभियंता, दरभंगा द्वारा आपके द्वारा दिये गये तथ्यहीन, भ्रा दरभंगा को संचिका में दिया गया तथा तत्कालीन मुख्य अभियंता, दरभंगा द्वारा आपके द्वारा दिये गये तथ्यहीन, भ्रा तथा गलत व्याख्यात्मक टिप्पणी के आलोक में निविदा का गलत निष्पादन किया गया।'' तथा गलत व्याख्यात्मक टिप्पणी के आलोक में निविदा का गलत निष्पादन किया गया।''

विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध ''आरोप प्रमाणित नहीं होता है'' का विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध ''आरोप प्रमाणित नहीं होता है'' का विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध ''आरोप प्रमाणित नहीं होता है'' का मंतव्य दिया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। मंतव्य दिया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई।05 में सदृश कार्य के संदर्भ में अंकित है कि समीक्षा में पाया गया कि प्रश्नगत पत्रांक 796 दिनांक 24.05.05 में सदृश कार्य के संदर्भ में अंकित है कि समीक्षा में पाया गया कि प्रश्नगत पत्रांक 796 दिनांक 24 ''सदृश कार्य के अनुभव में कोई भी संरचना निर्माण कार्य के अनुभव को स्वीकार किया जाय। सभी असैनिक निर्माण ''सदृश कार्य के अनुभव में कोई भी संरचना निर्माण कार्य के अनुभव को स्वीकार किया जाय। सभी असैनिक निर्माण ''सदृश कार्य के अनुभव में कोई भी संरचना निर्माण कार्य के अनुभव को स्वीकार किया जाय। सभी असैनिक निर्माण कार्य को सदृश माना जाय''। ऐसा प्रती त होता है कि इन्ही तथ्यों के आधार पर जाँच समितियाँ द्वारा आलोच्य निविदा कार्य को सदृश माना जाय''। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्ही तथ्यों के आधार पर जाँच समितियाँ द्वारा आलोच्य निविदा में मे0 झा एण्ड कम्पनी द्वारा भवन निर्माण कार्य का दिये गये कार्य अनुभव को प्रश्नगत कार्य के लिए सदृश्य कार्य में मे0 झा एण्ड कम्पनी द्वारा भवन निर्माण कार्य का दिये गये कार्य अनुभव को प्रश्नगत कार्य के लिए सदृश्य कार्य में मे0 झा एण्ड कम्पनी द्वारा भवन निर्माण कार्य का दिये गये कार्य अनुभव को प्रश्नगत कार्य के लिए सदृश्य कार्य 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 2 मई 2017 माना गया है। परन्तु उक्त पत्र में नदी एवं नहर के मिट्‌टी एवं संरचना कार्य हेतु किये गये भेद-1 एवं भेद-2 में भवन निर्माण कार्य के अनुभव के संदर्भ में कोई उल्लेख नहीें है। ऐसी स्थिति में संचालन पदाधिकारी द्वारा किया गया विवेचना तर्क संगत प्रतीत होता है। संचालन पदाधिकारी के द्वारा की गई तार्किक विवेचना एवं जाँच समितियों द्वारा सदृश कार्य के संबंध में स्पष्ट उल्लेख नहीं किये जाने की स्थिति में संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री कुमार को विभागीय पत्रांक 796 दिनांक 24.05.05 की गलत व्याख्या करने तथा विभागीय नियमों/परिपत्रों की अनदेखी कर तथ्यहीन एवं भ्रामक सूचना उच्चाधिकारी को उपस्थापित करने के लिए दोषी नहीं मानने का निर्णय लिया गया।

सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री शेष कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता का कार्यालय, जल संसाधन विभाग, दरभंगा को आरोपमुक्त किया एवं संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जीउत सिंह, सरकार के उप-सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 02 May 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-05-02.353/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-05-02.353.