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ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 12 वैशाखवैशाखवैशाखवैशाख 1939 (शशशश0)
((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 355) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार, 2222 मईमईमईमई 2017
जल संसाधन विभाग ---------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 9999 मार्च 2017मार्च 2017मार्च 2017मार्च 2017
सं0 22 नि0 सि0 (पट0)-03-14/2006/3
सि0 (पट0)-03-14/2006/386—श्री मुन्द्रिका सिंह, सेवानिवृत सहायक अभियंता (आई0 श्री मुन्द्रिका सिंह, सेवानिवृत सहायक अभियंता (आई0 डी0-3890) के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 का नियम-17 के तहत डी0-3890) के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 का नियम-17 के तहत डी0-3890) के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 का नियम-17 के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 830 दिनांक 12.08.06 द्वारा निम्न आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयीः- विभागीय संकल्प ज्ञापांक 830 दिनांक 12
विभागीय कार्यवाही संचालित की गयीः- (1) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची की अधिसूचना सं0 3733 दिनांक 04.09 (1) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची की अधिसूचना सं0 3733 दिनांक 04 09.04 के निदेशानुसार बिहार कैडर आवंटन के पश्चात झारखण्ड सरकार स्थित अपने पूर्व पद का विधिवत प्रभार प्रतिवेदन नहीं सौंपा जाना। बिहार कैडर आवंटन के पश्चात झारखण्ड सरकार स्थित अपने पूर्व पद का विधिवत प्रभार प्रतिवेदन नहीं सौंपा जाना। बिहार कैडर आवंटन के पश्चात झारखण्ड सरकार स्थित अपने पूर्व पद का विधिवत प्रभार प्रतिवेदन नहीं सौंपा जाना। ंटन के फलस्वरूप जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के मुख्यालय में विलम्ब से बिना (2) बिहार कैडर आवंटन के फलस्वरूप जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के मुख्यालय में विलम्ब से बिना ंटन के फलस्वरूप जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के मुख्यालय में विलम्ब से बिना कोई पूर्व सूचना दिए दिनांक 24.05.05 को बिना पूर्व पद का प्रभार सौंप विभाग में योगदान देना।
05 को बिना पूर्व पद का प्रभार सौंप विभाग में योगदान देना।
(3) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के मुख्यालय में योगदान देने के पश्चात विभागीय पत्रांक 2882 (3) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के मुख्यालय में योगदान देने के पश्चात विभागीय पत्रांक (3) जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के मुख्यालय में योगदान देने के पश्चात विभागीय पत्रांक 05 द्वारा योगदान को अस्वीकृत कर निदेश दिया गया कि पूर्व पद का प्रभार सौंप कर स्पष्ट करें कि 05 द्वारा योगदान को अस्वीकृत कर निदेश दिया गया कि पूर्व पद का प्रभार सौंप कर स्पष्ट करें कि दिनांक 04.07.05 द्वारा योगदान को अस्वीकृत कर निदेश दिया गया कि पूर्व पद का प्रभार सौंप कर स्पष्ट करें कि विलंब से योगदान क्यों दिया गया, ताकि उनके योगदान को स्वीकृत कर पदस्थापन की कार्रवाई की जा सके। उन्होंने विलंब से योगदान क्यों दिया गया, ताकि उनके योगदान को स्वीकृत कर पदस्थापन की कार्रवाई की जा सके। उन्होंने विलंब से योगदान क्यों दिया गया, ताकि उनके योगदान को स्वीकृत कर पदस्थापन की कार्रवाई की जा सके। उन्होंने यह पत्र दिनांक 11.07.05 को स्वयं प्राप्त किया
05 को स्वयं प्राप्त किया परन्तु उसका उत्तर आज तक विभाग को नहीं उपलब्ध कराया गया।
परन्तु उसका उत्तर आज तक विभाग को नहीं उपलब्ध कराया गया।
05 एवं स्मार पत्रांक 4518 दिनांक (4) उनसे स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने पर विभागीय पत्रांक 4084 दिनांक 07.10.05 एवं स्मार पत्रांक 4518 दिनांक (4) उनसे स्पष्टीकरण अप्राप्त रहने पर विभागीय पत्रांक 4084 दिनांक 07
05 द्वारा उनके बायोडाटा में अंकित स्थायी पता पर पत्र भेजा गया परन्तु पत्र विभाग को वापस चला आया। 05 द्वारा उनके बायोडाटा में अंकित स्थायी पता पर पत्र भेजा गया परन्तु पत्र विभाग को वापस चला आया। 30.11.05 द्वारा उनके बायोडाटा में अंकित स्थायी पता पर पत्र भेजा गया परन्तु पत्र विभाग को वापस चला आया।
05 में उनके द्वारा उनके 5) मुख्यमंत्री, बिहार, पटना को संबोधित उनका पत्र दिनांक 18.12.05 एवं 26.12.05 में उनके द्वारा उनके (5) मुख्यमंत्री, बिहार, पटना को संबोधित उनका पत्र दिनांक 18 स्थानीय पता मकान नं0-101/सी0, आशियाना नगर, फेज-1, पटना-25 अंकित किया गया है। स्थानीय पता पर भी स्थानीय पता मकान नं0-101/सी0, आशियाना नगर, फेज-1, पटना-25 अंकित किया गया है। स्थानीय पता पर भी स्थानीय पता मकान नं0-101/सी0, आशियाना नगर, फेज-1, पटना-25 अंकित किया गया है। स्थानीय पता पर भी भेजा गया परन्तु इस पत्र का भी उत्तर विभाग योगदान हेतु विभागीय पत्रांक 370 दिनांक 06.02.06 निबंधित डाक से भेजा गया परन्तु इस पत्र का भी उत्तर विभाग योगदान हेतु विभागीय पत्रांक 370 दिनांक 06 को उपलब्ध नहीं कराया गया।
06 को हिन्दुस्तान, हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति किया गया (6) अंततः विभाग द्वारा दिनांक 15.04.06 को हिन्दुस्तान, हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में प्रेस विज्ञप्ति किया गया (6) अंततः विभाग द्वारा दिनांक 15 कि विभाग में योगदान देकर आयुक्त एवं सचिव के समक्ष एक सप्ताह के अन्दर उपस्थित हों परन्तु इस निदेश का भी कि विभाग में योगदान देकर आयुक्त एवं सचिव के समक्ष एक सप्ताह के अन्दर उपस्थित हों परन्तु कि विभाग में योगदान देकर आयुक्त एवं सचिव के समक्ष एक सप्ताह के अन्दर उपस्थित हों परन्तु अनुपालन नहीं किया गया।
(7) मुख्यमंत्री, बिहार को संबोधित उनका पत्र विभाग को प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग (7) मुख्यमंत्री, बिहार को संबोधित उनका पत्र विभाग को प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग (7) मुख्यमंत्री, बिहार को संबोधित उनका पत्र विभाग को प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 2 मईमईमईमई 2017 बयान प्रस्तुत नहीं किया, संचालन पदाधिकारी द्वारा इनके पते पर निबंधित डाक से भी बचाव बयान प्रस्तुत करने हेतु पत्र भेजा गया था इसके बावजूद श्री सिंह द्वारा अपना बचाव बयान प्रस्तुत नहीं किया गया, परिणामस्वरूप संचालन पदाधिकारी ने विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गए साक्ष्य के आधार पर अपना अभिमत अंकित करते हुए श्री सिंह के विरूद्ध गठित सभी 7 (सात) आरोपों में से आरोप सं0-4 एवं 5 को छोड़कर शेष आरोपों को प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया।
इसी बीच श्री सिंह दिनांक 31.07.12 को सेवानिवृत हो गए जिसके उपरान्त उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय आदेश सं0 146 दिनांक 15.12.14 के द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी0) में सम्परिवर्तित करते हुए संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गए जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक 216 दिनांक 22.01.15 द्वारा ़द्वितीय कारण पृच्छा की गयी परन्तु श्री सिंह द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब नहीं दिया गया। तदोपरान्त इस संंबंध में दैनिक भास्कर समाचार पत्र में दिनांक 25.08.15 को पे्रस विज्ञप्ति भी जारी की गयी। इसके बावजूद भी श्री सिंह ने द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित नहीं किया। फलस्वरूप उनके पेंशन से 5 (पाँच) प्रतिशत कटौती का दण्ड प्रस्ताव दिया गया परन्तु उनका योगदान स्वीकृत नहीं होने की स्थिति में प्रस्तावित दण्ड पर कोई निर्णय नहीं हो सका।
सम्पूर्ण तथ्यों को अंकित करते हुए संचिका परामर्श हेतु विधि विभाग, बिहार, पटना को भेजी गयी। जिसपर विद्वान महाधिवक्ता, बिहार ने परामर्श दिया कि ''कैडर विभाजन के पश्चात श्री सिंह स्वतः बिहार संवर्ग के अभियंता माने जाऐंगे। इसलिए संबंधित अनुशासनिक प्राधिकार श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में अंतिम निर्णय ले सकता है''। श्री सिंह दिनांक 24.05.05 को इस विभाग में योगदान दिए उसके पश्चात वह कभी भी उपस्थित नहीं हुए एवं दिनांक 31.07.12 को सेवानिवृत हो गए। इस प्रकार श्री सिंह योगदान की तिथि 24.05.05 से सेवानिवृति की तिथि 31.07.12 तक करीब 7 वर्षों तक अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थित रहे। इस संबंध में स्पष्टीकरण माेँगे जाने एवं विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने के दौरान भी उपस्थित नहीं हुए बल्कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पे्रषित पत्र में इनके द्वारा अमर्यादित भाषा का उपयोग किया गया।
विभागीय कार्यवाही के संचालन में संचालन पदाधिकारी ने श्री सिंह के विरूद्ध गठित सभी आरोपों को (आरोप सं0 4 एवं 5 को छोड़कर) प्रमाणित होने का मंतव्य दिया है तथा इनके आचरण को बिहार सरकारी सेवक आचरण का नियम-3(i) (क) एवं नियम-10 के प्रतिकूल बताया गया है।
अतः विभागीय अभिलेखों के आधार पर समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री मुन्द्रिका सिंह, सेवानिवृत सहायक अभियंता (आई0 डी0 सं0 3890) के विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित करने का निर्णय सरकार के स्तर से लिया गया हैः-
''पेंशन पर सदा के लिए रोक''। उक्त निर्णय के आलोक में श्री मुन्द्रिका सिंह, सेवानिवृत सहायक अभियंता (आई0 डी0 सं0 3890) के विरूद्ध निम्न दण्ड अधिरोपित करते हुए उन्हें संसूचित किया जाता हैः- ''पेंशन पर सदा के लिए रोक''।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जीउत सिंह, सरकार के उप-सचिव।
———— अधी)कअधी)कअधी)कअधी)क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय, (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, iiiiटनाटनाटनाटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु.ित।मु.ित।मु.ित।मु.ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 355-571+10-ड$ड$ड$ड$0ट$ट$ट$ट$0प ीप ीप ीप ी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in