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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 03 May 2017

Published 03 May 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-05-03.366
Languages
English, Hindi

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सं॰ 3/मु0 बैठक-67/2005 (खण्ड)-

3/मु0 बैठक-67/2005 (खण्ड)-2039—कोर्ट फीस अधिनियम, 1870 की धारा-26 एवं 34 के अधीन 26 एवं 34 के अधीन प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल इलेक्ट्रोनिक रीति से मुद्रित स्टाम्प को कोर्ट फीस स्टाम्प के प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल इलेक्ट्रोनिक रीति से मुद्रित स्टाम्प को कोर्ट फीस स्टाम्प के प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल इलेक्ट्रोनिक रीति से मुद्रित स्टाम्प को कोर्ट फीस स्टाम्प के होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को, ई-कोर्ट फीस प्रणाली के अधीन समतुल्य मान्यता देते हैं तथा स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को, ई-कोर्ट फीस प्रणाली के अधीन समतुल्य मान्यता देते हैं तथा स्टॉक इस प्रकार के मुद्रित स्टाम्प को निबंधन महानिरीक्षक एवं स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के बीच इस प्रकार के मुद्रित स्टाम्प को निबंधन महानिरीक्षक एवं स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के बीच इस प्रकार के मुद्रित स्टाम्प को निबंधन महानिरीक्षक एवं स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के बीच निष्पादित एकरारनामा के निबंधनों एवं र्शाो के अधीन मुद्रित करने एवं बेचने हेतु प्राधिकृत करते हैं। निष्पादित एकरारनामा के निबंधनों एवं र्शाो के अधीन मुद्रित करने एवं बेचन े हेतु प्राधिकृत करते हैं।

यह अधिसूचना तुरंत के प्रभाव से प्रवृत होगी। यह अधिसूचना तुरंत के प्रभाव से प्रवृत होगी।

राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, आमिर सुबहानी, सरकार के प्रधान सचिव। सरकार के प्रधान सचिव।——— 2 ebZ 2017 सं॰ 3/मु0 बैठक-67/2005 (खण्ड)- 3/मु0 बैठक-67/2005 (खण्ड)-2039—उपर्युक्त राज्यादेश का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद धकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के धकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। राज्यपाल के आदेश से, बिहार-राज्यपाल के आदेश से, आमिर सुबहानी, आमिर सुबहानी, सरकार के प्रधान सचिव। सरकार के प्रधान सचिव। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 3 मई 2017 The 2nd May 2017 No. 3/mu-baithak-67/2005 (Part)-2039—In exercise of the powers conferred by section 26 & 34 of the court fee act 1870 the Governor of Bihar is pleased to recognize the stamp printed by electronic mode at par with court fee stamp and to authorize the Stock Holding Corporation of India Ltd to print and sell the stamp so printed under e-court fee system in accordance with the terms and condition of the Agreement executed between the Inspector General of Registration and the Stock Holding Corporation of India Ltd.

By the order of the Governor of Bihar, AMIR SUBHANI, Principal Secretary to the Government.

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 03 May 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-05-03.366/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-05-03.366.