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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 03 May 2017

Published 03 May 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-05-03.368
Languages
English, Hindi

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10/2008(अंश)10/2008(अंश)10/2008(अंश)10/2008(अंश)-3142/वि॰3142/वि॰3142/वि॰3142/वि॰—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्‌ द्वारा बिहार सेवा संहिता, परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्‌ द्वारा बिहार सेवा संहिता, परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद्‌ द्वारा बिहार सेवा संहिता, 1952 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संहिता बनाते हैं :— 1952 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संहिता बनाते हैं :—

बिहार सेवा (संशोधन) संहिता, 2017 बिहार सेवा (संशोधन) संहिता, 2017 बिहार सेवा (संशोधन) संहिता, 2017 बिहार सेवा (संशोधन) संहिता, 2017

(1) यह बिहार सेवा (संशोधन) संहिता, 2017 कही जा सकेगी । नाम एवं प्रारम्भ।—नाम एवं प्रारम्भ।—नाम एवं प्रारम्भ।—नाम एवं प्रारम्भ।—(1) यह बिहार सेवा (संशोधन) संहिता, 2017 कही जा सकेगी । 1111.... संक्षिप्तसंक्षिप्तसंक्षिप्तसंक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ।—नाम एवं प्रारम्भ।—नाम एवं प्रारम्भ।—नाम एवं प्रारम्भ।— (2) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।

(2) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी ।नियम (1) के विद्यमान परन्तुकों के बाद ार सेवा संहिता के नियम-73 के उप-नियम (1) के विद्यमान परन्तुकों के बाद नियम (1) के विद्यमान परन्तुकों के बाद नियम (1) के विद्यमान परन्तुकों के बाद 2222.... बिहबिहबिहबिहार सेवा संहिता के नियम-73 के उप- ार सेवा संहिता के नियम-73 के उप- ार सेवा संहिता के नियम-73 के उप- नियम (1) के विद्यमान परन्तुकों के बाद नियम (1) के विद्यमान परन्तुकों के बाद नियम (1) के विद्यमान परन्तुकों के बाद नियम (1) के विद्यमान परन्तुकों के बाद ार सेवा संहिता के नियम-73 के उप- ार सेवा संहिता के नियम-73 के उप- ार सेवा संहिता के नियम-73 के उप- ार सेवा संहिता के नियम-73 के उप- निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगाः—निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगाः—निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगाः—निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगाः— निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगाः—निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगाः—निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगाः—निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगाः— "परन्तु और भी कि डिग्रीधारी फिजियोथेरॉपिस्ट एवं अकुपेशनल "परन्तु और भी कि बिहार राज्य के डिग्रीधारी फिजियोथेरॉपिस्ट एवं अकुपेशनल थेरॉपिस्ट (शिक्षण संवर्ग सहित) की सेवानिवृत्ति उस माह की अंतिम तिथि को अपराह्‌न में थेरॉपिस्ट (शिक्षण संवर्ग सहित) की सेवानिवृत्ति उस माह की अंतिम तिथि को अपराह्‌न में होगी जिस माह में वे 67 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं, किंतु यदि किसी माह की पहली होगी जिस माह में वे 67 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं, किंतु यदि किसी माह की पहली होगी जिस माह में वे 67 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं, किंतु यदि किसी माह की पहली पहले के माह की अंतिम तिथि के तिथि को उनकी जन्म तिथि है, तो वे उसके ठीक पहले के माह की अंतिम तिथि के तिथि को उनकी जन्म तिथि है, तो वे उसके ठीक अपराह्‌न में सेवानिवृत्त होंगे।'' अपराह्‌न में सेवानिवृत्त होंगे। बिहार के राज्यपाल के आदेश से, बिहार के राज्यपाल के आदेश से, बिहार के राज्यपाल के आदेश से, बिहार के राज्यपाल के आदेश से, बिहार के राज्यपाल के आदेश से, बिहार के राज्यपाल के आदेश से, बिहार के राज्यपाल के आदेश से, बिहार के राज्यपाल के आदेश से, राहुल सिंह,राहुल सिंह,राहुल सिंह,राहुल सिंह, राहुल सिंह,राहुल सिंह,राहुल सिंह,राहुल सिंह, सचिव (व्यय)।सचिव (व्यय)।सचिव (व्यय)।सचिव (व्यय)। सचिव (व्यय)।सचिव (व्यय)।सचिव (व्यय)।सचिव (व्यय)। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 3 मई 2017 The 3rd May 2017 No. 3-A-5-S.R.-10/2008 (part)-3142/F.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, The Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Code to amend in the Bihar Service Code, 1952:-

BIHAR SERVICE (AMENDMENT) CODE, 2017

1. Short title and Commencement. —(1) This may be called Bihar Service (Amendment ) Code, 2017

(2) It shall come into force with immediate effect.

2. The following proviso shall be added after the existing provisos to sub-rule (1) of Rule 73 of Bihar Service Code :—

"Provided further also that the date of retirement of the Degree Holders of Physiotherapist and Occupational Therapist (including teaching wings) of Bihar State, shall be in the after noon of the last day of the month in which he attains the age of 67years, but if his date of birth is the first day of a month, then he will retire in the afternoon of the last day of immediate previous month of it." By the Order of Governor of Bihar. RAHUL SINGH, Secretary (Expenditure). ————= [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त? ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15) 368%5'1+10%ड(cid:17)+ट,+प(cid:17)+? Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 03 May 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-05-03.368/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-05-03.368.