िनबंधन सं(cid:18)या पी0ट$0-40 िनबंधन सं(cid:18)या (cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार
हारहारहारहार गजटगजटगजटगजट
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असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण अंकअंकअंकअंक
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सरकारसरकारसरकारसरकार (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत
ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 13 वैशाखवैशाखवैशाखवैशाख 1939 (शशशश0)
((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 369) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, बुधबुधबुधबुधवारवारवारवार, 3333 मईमईमईमई 2017
सं0 सं0 सं0 सं0 जी/वी0आई0पी0-01-08/2014-3663जी/वी0आई0पी0-01-08/2014-3663जी/वी0आई0पी0-01-08/2014-3663जी/वी0आई0पी0-01-08/2014-3663 गृह विभाग गृह विभाग गृह विभाग गृह विभाग (विषेष शाखा)(विषेष शाखा)(विषेष शाखा)(विषेष शाखा) -------- संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 2 मई 20172 मई 20172 मई 20172 मई 2017 अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लिए माप दण्ड निर्धारित करने के संबंध में। विषयः-विषयः-विषयः-विषयः-अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लिए माप दण्ड निर्धारित करने के संबंध में। अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लिए माप दण्ड निर्धारित करने के संबंध में। अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लिए माप दण्ड निर्धारित करने के संबंध में। अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लिए माप दण्ड निर्धारित करने के संबंध में। अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लिए माप दण्ड निर्धारित करने के संबंध में। अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लिए माप दण्ड निर्धारित करने के संबंध में। अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लिए माप दण्ड निर्धारित करने के संबंध में। अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लिए माप दण्ड निर्धारित करने के संबंध में। अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लिए माप दण्ड निर्धारित करने के संबंध में। अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लिए माप दण्ड निर्धारित करने के संबंध में। अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति के लिए माप दण्ड निर्धारित करने के संबंध में। अंगरक्षकाें की प्रतिनियुक्ति के लिए बिहार सरकार गृह (आरक्षी) विभाग का संकल्प संख्या 16434, दिनांक अंगरक्षकाें की प्रतिनियुक्ति के लिए बिहार सरकार गृह (आरक्षी) विभ ाग का संकल्प संख्या 16434, दिनांक 1999 के द्वारा जिला स्तर पर 'जिला सुरक्षा समिति' तथा प्रमण्डल स्तर पर 'प्रमण्डलीय सुरक्षा समिति' का गठन 1999 के द्वारा जिला स्तर पर 'जिला सुरक्षा समिति' तथा प्रमण्डल स्तर पर 'प्रमण्डलीय सुरक्षा समिति' का गठन 30.12.1999 के द्वारा जिला स्तर पर 'जिला सुरक्षा समिति' तथा प्रमण्डल स्तर पर 'प्रमण्डलीय सुरक्षा समिति' का गठन किया गया था। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश पर 'राज्य सुरक्षा समिति' द्वारा श्रेणीगत सुरक्षा प्रदान की किया गया था। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश पर 'राज्य सुरक्षा समिति' द्वारा श्रेणीगत सुरक्षा प्रदान की किया गया था। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देश पर 'राज्य सुरक्षा समिति' द्वारा श्रेणीगत सुरक्षा प्रदान की जाती है।
ार्यों की समीक्षा के दौरान निम्नांकित दृष्टांत पाये गये है :-
iv. जो लोग भुगतान के आधार पर अंगरक्षक लेने में सक्षम हैं, उन्हें भी सरकारी ख
कतिपय जिलों के 'जिला सुरक्षा समिति' के निण् कतिपय जिलों के 'जिला सुरक्षा समिति' के निर्णयों की समीक्षा के दौरान निम्नांकित दृष्टांत पाये गये है :- i. अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति में जिला का काफी बल खर्च हो रहा है। अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति में जिला का काफी बल खर्च हो रहा है। ii. जिला स्तर पर अंगरक्षकों की संख्या का सही लेखा-जोखा नहीं रहने के कारण मापदण्ड के अनुरूप जिला स्तर पर अंगरक्षकों की संख्या का सही लेखा-जोखा नहीं रहने के कारण मापदण्ड के अनुरूप जिला स्तर पर अंगरक्षकों की संख्या का सही लेखा-जोखा नहीं रहने के कारण मापदण्ड के अनुरूप अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति में कठिनाई हा अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति में कठिनाई हो रही है। iii. विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट व्यक्तियों को उनके क्षेत्र से बाहर के जिलों/ईकाई से अंगरक्षक उपलब्ध करा देने के विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट व्यक्तियों को उनके क्षेत्र से बाहर के जिलों/ईकाई से अंगरक्षक उपलब्ध करा देने के विशिष्ट एवं अतिविशिष्ट व्यक्तियों को उनके क्षेत्र से बाहर के जिलों/ईकाई से अंगरक्षक उपलब्ध करा देने के कारण अंगरक्षकों की सही संख्या का आकलन नहीं हो पा रहा है। कारण अंगरक्षकों की सही संख्या का आकलन नहीं हो पा रहा है। र्च पर अंगरक्षक उपलब्ध करा जो लोग भुगतान के आधार पर अंगरक्षक लेने में सक्षम हैं, उन्हें भी सरकारी खर्च पर अंगरक्षक उपलब्ध करा दिया गया है, जो उचित एवं अपेक्षित नहीं है। दिया गया है, जो उचित एवं अपेक्षित नहीं है। सभी पहलुओं पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित सभी पहलुओं पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित सभी पहलुओं पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित सभी पहलुओं पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित सभी पहलुओं पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित सभी पहलुओं पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित सभी पहलुओं पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित सभी पहलुओं पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित सभी पहलुओं पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित सभी पहलुओं पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित सभी पहलुओं पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित सभी पहलुओं पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं निर्णय लिये गये हैं निर्णय लिये गये हैं निर्णय लिये गये हैं :- (1) (1) (1) (1) विशिष्ट महानुभावों तथा अन्य व्यक्तियों को अंगरक्षक मुहैया करने के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर समिति करने के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर समिति करने के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर समिति करने के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर समिति विशिष्ट महानुभावों तथा अन्य व्यक्तियों को अंगरक्षक मुहैया करने के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर समिति करने के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर समिति करने के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर समिति करने के लिए पुलिस मुख्यालय स्तर पर समिति विशिष्ट महानुभावों तथा अन्य व्यक्तियों को अंगरक्षक मुहैया विशिष्ट महानुभावों तथा अन्य व्यक्तियों को अंगरक्षक मुहैया विशिष्ट महानुभावों तथा अन्य व्यक्तियों को अंगरक्षक मुहैया विशिष्ट महानुभावों तथा अन्य व्यक्तियों को अंगरक्षक मुहैया विशिष्ट महानुभावों तथा अन्य व्यक्तियों को अंगरक्षक मुहैया विशिष्ट महानुभावों तथा अन्य व्यक्तियों को अंगरक्षक मुहैया बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है। अतएव 'जिला सुरक्षा समिति' एवं 'प्रमण्डलीय सुरक्षा समिति' को तत्काल बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है। अतएव 'जिला सुरक्षा समिति' एवं 'प्रमण्डलीय सुरक्षा समिति' को तत्काल बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है। अतएव 'जिला सुरक्षा समिति' एवं 'प्रमण्डलीय सुरक्षा समिति' को तत्काल बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है। अतएव 'जिला सुरक्षा समिति' एवं 'प्रमण्डलीय सुरक्षा समिति' को तत्काल बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है। अतएव 'जिला सुरक्षा समिति' एवं 'प्रमण्डलीय सुरक्षा समिति' को तत्काल बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है। अतएव 'जिला सुरक्षा समिति' एवं 'प्रमण्डलीय सुरक्षा समिति' को तत्काल बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है। अतएव 'जिला सुरक्षा समिति' एवं 'प्रमण्डलीय सुरक्षा समिति' को तत्काल बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है। अतएव 'जिला सुरक्षा समिति' एवं 'प्रमण्डलीय सुरक्षा समिति' को तत्काल बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है। अतएव 'जिला सुरक्षा समिति' एवं 'प्रमण्डलीय सुरक्षा समिति' को तत्काल बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है। अतएव 'जिला सुरक्षा समिति' एवं 'प्रमण्डलीय सुरक्षा समिति' को तत्काल बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है। अतएव 'जिला सुरक्षा समिति' एवं 'प्रमण्डलीय सुरक्षा समिति' को तत्काल बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है। अतएव 'जिला सुरक्षा समिति' एवं 'प्रमण्डलीय सुरक्षा समिति' को तत्काल प्रभाव से भंग करते हुए मुख्यालय स्तर पर 'विशेष सुरक्षा समिति' का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नांकित प्रभाव से भंग करते हुए मुख्यालय स्तर पर 'विशेष सुरक्षा समिति' का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नांकित प्रभाव से भंग करते हुए मुख्यालय स्तर पर 'विशेष सुरक्षा समिति' का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नांकित प्रभाव से भंग करते हुए मुख्यालय स्तर पर 'विशेष सुरक्षा समिति' का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नांकित प्रभाव से भंग करते हुए मुख्यालय स्तर पर 'विशेष सुरक्षा समिति' का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नांकित प्रभाव से भंग करते हुए मुख्यालय स्तर पर 'विशेष सुरक्षा समिति' का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नांकित प्रभाव से भंग करते हुए मुख्यालय स्तर पर 'विशेष सुरक्षा समिति' का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नांकित प्रभाव से भंग करते हुए मुख्यालय स्तर पर 'विशेष सुरक्षा समिति' का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नांकित प्रभाव से भंग करते हुए मुख्यालय स्तर पर 'विशेष सुरक्षा समिति' का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नांकित प्रभाव से भंग करते हुए मुख्यालय स्तर पर 'विशेष सुरक्षा समिति' का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नांकित प्रभाव से भंग करते हुए मुख्यालय स्तर पर 'विशेष सुरक्षा समिति' का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नांकित प्रभाव से भंग करते हुए मुख्यालय स्तर पर 'विशेष सुरक्षा समिति' का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नांकित पदाधिकारी सम्मिलित पदाधिकारी सम्मिलित पदाधिकारी सम्मिलित पदाधिकारी सम्मिलित होगे :-होगे :-होगे :-होगे :-
2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 3 मईमईमईमई 2017(2)(2)(2)(2) सुरक्षा प्रदान करने के दो आधार होगें :- पद आधारित पद आधारित पद आधारित पद आधारित :- निम्नांकित विशिष्ट महानुभावों/सरकारी पदाधिकारियों को संबंधित जिला बल से वर्दी में निम्नानुसार अंगरक्षक प्रदान किये जायेंगे। पद आधारित सुरक्षा का मापदण्ड निम्न प्रकार होगा :- (क) न्यायपालिका न्यायपालिका न्यायपालिका न्यायपालिका :- i. माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश-02 अंगरक्षक एवं 01-04 हाउस गार्ड। ii. महाधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय-01 अंगरक्षक iii. महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय-01 अंगरक्षक iv. प्रधान अपर महाधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय-01 अंगरक्षक v. जिला एवं सत्र न्यायाधीश-01 अंगरक्षक एवं 01-04 हाउस गार्ड vi. प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय-01 अंगरक्षक vii. विशेष न्यायाधीश, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो-01 अंगरक्षक viii. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-01 अंगरक्षक ix. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी-01 अंगरक्षक एवं 01-04 हाउस गार्ड (ख) विधान मंडलविधान मंडलविधान मंडलविधान मंडल :- i. बिहार सरकार के माननीय मंत्रीगणमाननीय मंत्रीगणमाननीय मंत्रीगणमाननीय मंत्रीगण के संबंध में बिहार सरकार गृह (आरक्षी) विभाग के संकल्प सं0-562, दिनांक 28.01.2011 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में की जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था कायम रहेगी। ii श्रेणीगत सुरक्षाश्रेणीगत सुरक्षाश्रेणीगत सुरक्षाश्रेणीगत सुरक्षा प्राप्त महानुभावों के सुरक्षा के संबंध में गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित मापदण्ड के अनुसार दी जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था कायम रहेगी।
iii बिहार सरकार गृह (विशेष) विभाग का संकल्प संख्या 518, दिनांक 19/01/2011 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में विधान मण्डल के नेता विरोधी दल एवं उप नेतानेता विरोधी दल एवं उप नेतानेता विरोधी दल एवं उप नेतानेता विरोधी दल एवं उप नेता को विशेष शाखा द्वारा अंगरक्षक प्रदान करने की व्यवस्था कायम रहेगी।
iv माननीय सांसद- 03 अंगरक्षक v माननीय विधायक- 03 अंगरक्षक vi माननीय विधान पार्षद- 03 अंगरक्षक vii माननीय पूर्व विधायक/पूर्व विधान पार्षद- 01 अंगरक्षक (ग) प्रशासनिक पदाधिकारीप्रशासनिक पदाधिकारीप्रशासनिक पदाधिकारीप्रशासनिक पदाधिकारी :- i. मुख्य सचिव-03 अंगरक्षक, 1-4 Striking Reserve ii. मुख्य सचिव पंक्ति के पदाधिकारी-02 अंगरक्षक iii . प्रधान सचिव स्तर के पदाधिकारी-02 अंगरक्षक iv. सचिव-01 अंगरक्षक v. प्रमण्डलीय आयुक्त-03 अंगरक्षक, 1-4 Striking Reserve vi. जिला पदाधिकारी-03 अंगरक्षक, 2-8 Striking Reserve vii. उप-विकास आयुक्त-01 अंगरक्षक viii. अपर समाहर्ता (विधि-व्यवस्था)-01 अंगरक्षक ix. अनुमण्डल पदाधिकारी-01 अंगरक्षक, 1-4 Striking Reserve x. जिला भूमि सुधार उप-समाहर्ता (DCLR) -01 अंगरक्षक (घ) पुलिस अधिकारीपुलिस अधिकारीपुलिस अधिकारीपुलिस अधिकारी :- i. पुलिस महानिदेशक- 03 अंगरक्षक, 1-4 Striking reserve ii. पुलिस महानिदेशक पंक्ति के अन्य पदाधिकारी- 03 अंगरक्षक iii. अपर पुलिस महानिदेशक- 03 अंगरक्षक iv. पुलिस महानिरीक्षक (पुलिस मुख्यालय या राज्य स्तर पर पदस्थापित)- 02 अंगरक्षक (इससे अधिक Threat Perception के आधार पर समिति द्वारा अनुशंसा होने पर) v. प्रक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक-03 अंगरक्षक, 1-4 Striking Reserve vi. पुलिस उप-महानिरीक्षक (पुलिस मुख्यालय में पदस्थापित)- 02 अंगरक्षक (इससे अधिक Threat Perception के आधार पर समिति द्वारा अनुशंसा होने पर)
vii. क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक (BMP/Railway पुलिस उप-महानिरीक्षक सहित)- 03 अंगरक्षक, 1-4 Striking reserve viii. पुलिस अधीक्षक-02 अंगरक्षक ix. जिला पुलिस अधीक्षक-03 अंगरक्षक एवं 02-08 Striking Reserve3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 3 मईमईमईमई 2017 x. जिले में पदस्थापित अपर पुलिस अधीक्षक-02 अंगरक्षक xi. अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी-02 अंगरक्षक, 1-4 Striking Reserve xii. पुलिस उपाधीक्षक-01 अंगरक्षक (ङ) अन्यअन्यअन्यअन्य :- i. अध्यक्ष, राज्य मानवाधिकार आयोग-01 अंगरक्षक ii. राज्यस्तरीय आयोग के सभी अध्यक्ष-01 अंगरक्षक iii. सदस्य, राज्य मानवाधिकार आयोग-01 अंगरक्षक iv. असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी-01 अंगरक्षक v. कुलपति-01 अंगरक्षक vi. प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज-01 अंगरक्षक vii. महापौर-01 अंगरक्षक viii. नगर आयुक्त (नगर निगम)-01 अंगरक्षक ix. जिला परिषद अध्यक्ष-01 अंगरक्षक खतरे के आकलन पर आधारित खतरे के आकलन पर आधारित खतरे के आकलन पर आधारित खतरे के आकलन पर आधारित :- i. संबंधित के ऊपर व्याप्त खतरे के आकलन प्रतिवेदन के आधार पर 'विशेष सुरक्षा समिति' द्वारा अंगरक्षक प्रदान करने का निर्णय लिया जाएगा।
ii समिति संबंधित व्यक्ति के वर्तमान गतिविधियों, उनपर आसन्न खतरों का स्रोत, उनकी गंभीरता, उनके संबंध में प्रशासनिक महत्व की अन्य सूचनाएँ, जिले में पुलिस बल एवं शस्त्र की उपलब्धता एवं अन्य सुसंगत पहलुआें पर विचार कर अंगरक्षक प्रदान करने पर निर्णय लेगी।
''विशेष सुरक्षा समिति'' की बैठक माह में एक बार होगी। (3)(3)(3)(3) ''विशेष सुरक्षा समिति'' ''विशेष सुरक्षा समिति'' ''विशेष सुरक्षा समिति'' (क) सुरक्षा के संबंध में आवेदन जिला के जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) के कार्यालय में लिये जायेंगे। जिला के जिलाधिकारी/वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अथवा पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा) के कार्यालय से भिन्न/अन्य कार्यालयों में यदि इस प्रकार के आवेदन प्राप्त होते हैं, तो उस कार्यालय के द्वारा उक्त आवेदन को संबंधित जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को तीन दिनों के अन्दर भेजा जाएगा। अंगरक्षक के इच्छुक महानुभाव/गणमान्य व्यक्ति यदि अपनी सुरक्षा के लिए आवेदन देते हैं तो संबंधित जिले संबंधित जिले संबंधित जिले संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक (विशेष शाखा)/जिला विशेष शाखा पदाधिकारी के पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक (विशेष शाखा)/जिला विशेष शाखा पदाधिकारी निम्नांकित बिन्दुओं पर जाँच के पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक (विशेष शाखा)/जिला विशेष शाखा पदाधिकारी के पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक (विशेष शाखा)/जिला विशेष शाखा पदाधिकारी के उपरांत अंगरक्षक प्रदान करने संंबंधी संयुक्त प्रस्ताव पपपपन्द्रह (15) दिनोंन्द्रह (15) दिनोंन्द्रह (15) दिनोंन्द्रह (15) दिनों के अन्दर विशेष सुरक्षा समितिविशेष सुरक्षा समितिविशेष सुरक्षा समितिविशेष सुरक्षा समिति को भेजेगें। (ख) अंगरक्षक के लिए जाँच प्रक्रिया।अंगरक्षक के लिए जाँच प्रक्रिया।अंगरक्षक के लिए जाँच प्रक्रिया।अंगरक्षक के लिए जाँच प्रक्रिया। अंगरक्षक के लिए निम्नांकित बिन्दुओं पर जाँच करने के उपरांत विशेष सुरक्षा समिति में संयुक्त प्रस्ताव अंगरक्षक के लिए निम्नांकित बिन्दुओं पर जाँच करने के उपरांत विशेष सुरक्षा समिति में संयुक्त प्रस्ताव अंगरक्षक के लिए निम्नांकित बिन्दुओं पर जाँच करने के उपरांत विशेष सुरक्षा समिति में संयुक्त प्रस्ताव अंगरक्षक के लिए निम्नांकित बिन्दुओं पर जाँच करने के उपरांत विशेष सुरक्षा समिति में संयुक्त प्रस्ताव संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक (विशेष शाखा)/जिला विशेष शाखा पदाधिकारी द्वारा संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक (विशेष शाखा)/जिला विशेष शाखा पदाधिकारी द्वारा शाखा)/जिला विशेष शाखा पदाधिकारी द्वारा शाखा)/जिला विशेष शाखा पदाधिकारी द्वारा संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक (विशेष संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक (विशेष समर्पित की जाएगी :-समर्पित की जाएगी :-समर्पित की जाएगी :-समर्पित की जाएगी :-
i. अंगरक्षक के इच्छुक पदाधिकारी/महानुभाव/व्यक्ति का नाम व स्थायी/वर्तमान पता। ii. संबंधित व्यक्ति/महानुभाव पर व्याप्त खतरे का उल्लेख तथ्य सहित। iii. संबंधित के विरूद्ध यदि कोई काण्ड अंकित हो तो काण्ड एवं अनुसंधान के फलाफल की स्थिति। iv. संबंधित द्वारा यदि किसी अन्य के विरूद्ध काण्ड अंकित कराया गया हो तो अंकित कराये गये काण्ड एवं अनुसंधान के फलाफल की स्थिति।
v. व्यवसाय एवं आय का स्त्रोत। vi. आर्थिक स्थिति। vii. संबंधित तथा उनके पारिवारिक सदस्यों के नाम से उपलब्ध आम्र्स लाईसेंस। viii. पूर्व से प्राप्त सुरक्षा का उल्लेख। ix. अन्य विशिष्ट सूचनाएँ, यदि कोई हो। x. संयुक्त प्रस्ताव में संबंधित व्यक्ति को भुगतान के आधार पर (Payment Basis) अथवा भुगतान रहित (Non Payment Basis) अंगरक्षक देने के बिन्दु पर समिति द्वारा स्पष्ट अनुशंसा की जाएगी। सरकारी पदाधिकारियों एवं निर्वाचित/पूर्व निर्वाचित सदस्यों को भुगतानरहित अंगरक्षक उपलब्ध कराया जाएगा तथा भुगतान के आधार पर अंगरक्षक निजी व्यक्तियों को दिया जा सकेगा। ऐसे सभी मामलों में पूर्ण औचित्य के साथ समेकित प्रस्ताव पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक (विशेष शाखा)/जिला विशेष शाखा पदाधिकारी द्वारा 'विशेष सुरक्षा समिति' 'विशेष सुरक्षा समिति' 'विशेष सुरक्षा समिति' 'विशेष सुरक्षा समिति' में भेजा जाएगा। (ग) यदि बिहार विधान मंडल के माननीय सदस्यों (विधायक/पार्षद) अथवा माननीय सांसदों द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र के अतिरिक्त अन्य जिलों से अंगरक्षक की प्रतिनियुक्ति हेतु अनुरोध किया जाय तो अंगरक्षक की प्रतिनियुक्ति हेतु अनुशंसित सिपाहियों का स्थानांन्तरण माननीय सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र के जिले में करते हुए4 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 3 मईमईमईमई 2017 उनके साथ अंगरक्षक के रूप में प्रतिनियुक्ति की जाएगी। यह प्रतिनियुक्ति माननीय सदस्य के सेवाकाल तक ही प्रभावी होगी। माननीय सदस्य के सेवाकाल की समाप्ति के उपरांत अथवा उनके द्वारा लौटाये जाने पर प्रतिनियुक्ति स्वतः रद्द हो जाएगी तथा उनकी वापसी पैतृक जिला बल में कर दी जाएगी। माननीय न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, पटना के साथ प्रतिनियुक्त सुरक्षाकर्मी को उनके इच्छित जिले में स्थानांतरित किया जाएगा। (4) (4) (4) (4) विशेष परिस्थिति में स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दो (02) माह के लिए पुलिस अधीक्षक स्वविवेक से आवश्यकतानुसार किसी व्यक्ति को अंगरक्षक प्रदान कर सकते हैं। तत्संबंधी निर्णय लिये जाने पर संबंधित मामले का औचित्य एवं कारण की सूचना विशेष सुरक्षा समिति तथा गृह विभाग को दी जायेगी। इससे अधिक अवधि के लिए 'विशेष सुरक्षा समिति' 'विशेष सुरक्षा समिति' को प्रस्ताव भेजना अनिवार्य होगा। दो माह से अधिक अवधि के लिए सुरक्षा प्रदान करने का 'विशेष सुरक्षा समिति' 'विशेष सुरक्षा समिति' निर्णय केवल विशेष सुरक्षा समिति द्वारा ही लिया जायेगा तथा दूसरी बार विस्तारण हेतु खतरों के आकलन की पूरी समीक्षा कर ली जायेगी। (5)(5)(5)(5) 'विशेष सुरक्षा समिति' द्वारा लिये गये निर्णय की समीक्षा समय-समय पर 'केन्द्रीय सुरक्षा समिति' द्वारा की 'विशेष सुरक्षा समिति' द्वारा लिये गये निर्णय की समीक्षा समय-समय पर 'केन्द्रीय सुरक्षा समिति' द्वारा की 'विशेष सुरक्षा समिति' द्वारा लिये गये निर्णय की समीक्षा समय-समय पर 'केन्द्रीय सुरक्षा समिति' द्वारा की 'विशेष सुरक्षा समिति' द्वारा लिये गये निर्णय की समीक्षा समय-समय पर 'केन्द्रीय सुरक्षा समिति' द्वारा की जाएगी तथा उपयुक्त निदेश दिए जाएंगे, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित होंगे :-ात पदाधिकारी सम्मिलित होंगे :-ात पदाधिकारी सम्मिलित होंगे :-ात पदाधिकारी सम्मिलित होंगे :- जाएगी तथा उपयुक्त निदेश दिए जाएंगे, जिसमें निम्नलिख्ि जाएगी तथा उपयुक्त निदेश दिए जाएंगे, जिसमें निम्नलिख्ि जाएगी तथा उपयुक्त निदेश दिए जाएंगे, जिसमें निम्नलिख्ि
1111.... पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना-पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना-पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना-पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना- अध्यक्षअध्यक्षअध्यक्षअध्यक्ष 2222.... अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, बिहार, पटना- अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, बिहार, पटना- सदस्यसदस्यसदस्यसदस्य अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, बिहार, पटना- अपर पुलिस महानिदेशक, विशेष शाखा, बिहार, पटना- 3333.... अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था), बिहार, पटना- अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था), बिहार, पटना- सदस्यसदस्यसदस्यसदस्य अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था), बिहार, पटना- अपर पुलिस महानिदेशक (विधि-व्यवस्था), बिहार, पटना- (क)(क)(क)(क) विशेष सुरक्षा समिति द्वारा लिये गये निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर 'केन्द्रीय सुरक्षा समिति' में 30 दिनों के अन्दर अपील की जा सकती है।
(ख)(ख)(ख)(ख) उपर्युक्त व्यवस्था के अलावा व्यक्ति विशेष पर आसन्न खतरों के आकलन के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा सकती है।
(ग)(ग)(ग)(ग) अंगरक्षक निर्धारित वर्दी में ही कार्यरत रहेंगे। अनुशासन एवं दक्षता के दृष्टिकोण से प्रतिनियुक्त अंगरक्षकों को नियमित अन्तराल पर बदला जाता रहेगा।
'विशेष सुरक्षा समिति' को मामलों पर विचार कर सुरक्षा प्रदान करने अथवा अस्वीकार करने का वैधानिक (6)(6)(6)(6) 'विशेष सुरक्षा समिति' 'विशेष सुरक्षा समिति' 'विशेष सुरक्षा समिति' अधिकार होगा। इस समिति को यह निर्धारित करने का अधिकार होगा कि सुरक्षा भुगतान के आधार पर (Payment Basis) अथवा भुगतान रहित (Non Payment Basis) तथा कितनी अवधि के लिए प्रदान की जाए। सरकारी पदाधिकारियों एवं निर्वाचित/पूर्व निर्वाचित सदस्यों को भुगतान रहित अंगरक्षक उपलब्ध कराया जायेगा तथा भुगतान के आधार पर अंगरक्षक निजी व्यक्तियों को दिये जायेंगे। विशेष सुरक्षा समिति द्वारा लिए गये निर्णय बैठक के वृत्त के साथ पुलिस महानिदेशक एवं गृह विभाग को भेजी जायेगी। उपरोक्त के द्वारा उक्त निर्णयों पर पृच्छा की जा सकती है तथा यथावश्यक निर्देश दिये जा सकेंगे, जिनका अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। आदेषः-आदेषः-आदेषः-आदेषः-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्षों/सभी प्रमंडलीय आयुक्तों/सभी जिला पदाधिकारियों/सभी पुलिस अधीक्षकों/पुलिस महानिरीक्षक (सुरक्षा), बिहार, पटना/पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा) बिहार, पटना/पुलिस महानिदेषक के सहायक (क्यू0), बिहार, पटना/पुलिस महानिदेषक, बिहार, पटना/अपर पुलिस महानिदेषक, विषेष शाखा, बिहार, पटना/अपर पुलिस महानिदेषक (विधि-व्यवस्था), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाए।
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से,राज्यपाल के आदेष से, ((((देव नारायण मंडल,,,, सरकार के अपर सचिव।सरकार के अपर सचिव।सरकार के अपर सचिव।सरकार के अपर सचिव।
———— अधी*कअधी*कअधी*कअधी*क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय,
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