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5 ebZ 2017
सं॰ 6 एस॰एस॰(8)01/17-
-1385—पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा राज्य में जिला स्तर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा राज्य में जिला स्तर पर गठित जिला पशु क्रूरता निवारण सोसाईटी को निम्न रूप से अधिसूचित किया जाता हैः- पर गठित जिला पशु क्रूरता निवारण सोसाईटी को निम्न रूप से अधिसूचित किया जाता हैः-
(i) सभी जिला के जिला पदाधिकारी
सभी जिला के जिला पदाधिकारी - अध्यक्ष
अध्यक्ष
(ii) सभी जिला के आरक्षी
सभी जिला के आरक्षी अधीक्षक - उपाध्यक्ष
उपाध्यक्ष
(iii) सभी जिला के जिला पशुपालन पदाधिकारी
सभी जिला के जिला पशुपालन पदाधिकारी - सदस्य सचिव
सदस्य सचिव (iv) सभी जिला के जिला पशु कल्याण संस्थाओं
सभी जिला के जिला पशु कल्याण संस्थाओं के प्रतिनिधि - दो सदस्य
दो सदस्य (v) सभी जिला में आम सभा में चुनाव के द्वारा
सभी जिला में आम सभा में चुनाव के द्वारा - चार सदस्य
चार सदस्य 2. mn~ns'; %&
(क) संस्था द्वारा पशु पक्षियो ं एवं अन्य जानवरों को क्रूरता से बचाना तथा उन्हें रोग मुक्त करने हेतु संस्था द्वारा पशु पक्षियों एवं अन्य जानवरों को क्रूरता से बचाना तथा उन्हें रोग मुक्त करने हेतु उचित चिकित्सा की व्यवस्था सरकारी अस्पतालों के माध्यम से करवाना। उचित चिकित्सा की व्यवस्था सरकारी अस्पतालों के माध्यम से करवाना।
पशुओं के रक्षार्थ जगह-जगह सेमिनार, गोष्ठी का आयोजन करना तथा इससे संबंधित सभी (ख) पशुओं के रक्षार्थ जगह-जगह सेमिनार, गोष्ठी का आयोजन करना तथा इससे संबंधित सभी पशुओं के रक्षार्थ जगह-जगह सेमिनार, गोष्ठी का आयोजन करना तथा इससे संबंधित सभी प्रकार के आवश्यक कार्यक्रम संचालित करना। प्रकार के आवश्यक कार्यक्रम संचालित करना। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 5 मई 2017 (घ) पशु मेला में पशुओं को आराम से रहने, खाने पीने आदि के उद्देश्य से मेला समिति के स्तर से उनके लिए सारी व्यवस्था करवाना तथा मालिक द्वारा आना कानी करने पर अनुशासनिक कार्रवाई करना।
(ड.) पशुपालकों द्वारा दुधारू जानवरों पर ज्यादा दूध उतारने की दृष्टि से अनेक प्रकार की अनावश्यक दवाइयों के प्रयोग पर रोक लगाना तथा ऑक्सि-टॉसिन दवाओं के बिक्री पर प्रतिबंध लगाना।
3. जिला स्तर पर गठित पशु क्रूरता निवारण समिति अपने-अपने जिला अंतर्गत पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के सुसंगत धाराओं के आलोक में कार्यों का सम्पादन करेंगे।
4. इसमें विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
5. इसमें मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।
6. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डा॰ एन॰ विजयलक्ष्मी,
सरकार के सचिव।
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