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असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण अंकअंकअंकअंक
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सरकारसरकारसरकारसरकार (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत
ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 18 वैशाखवैशाखवैशाखवैशाख 1939 (शशशश0)
((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 375) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार, 8888 मईमईमईमई 2017
परिवहन विभाग
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अधिसूचना
1 मई 2017
सं0 6/सी.एम.टी./24/2012-2410
12-2410—सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं0-
सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं0-lklklklk----dkdkdkdk----fufufufu----
2017, के द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 108 में,- 2017, के द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 108 में,- 423¼v½423¼v½423¼v½423¼v½, दिनांक 01.05.2017, के द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 108 में,-
(क)उपनियम (1) के परन्तुक में,- (क)उपनियम (1) के परन्तुक में,-
(i)खण्ड(ii) में ,'' वायुपत्तनों, पत्तनों'' शब्दों के स्थान पर, ''वायुपत्तनों,पत्त्नों, खानों और परियोजना में ,'' वायुपत्तनों, पत्तनों'' शब्दों के स्थान पर, ''वायुपत्तनों,पत्त्नों, खानों और परियोजना में ,'' वायुपत्तनों, पत्तनों'' शब्दों के स्थान पर, ''वायुपत्तनों,पत्त्नों, खानों और परियोजना स्थलों'' शब्द रखे गए हैं।
(ii) खण्ड (iii) का लोप किया गया है।
का लोप किया गया है।
(iii) खण्ड (v) का लोप किया गया है।
का लोप किया गया है।
(ख) उपनियम (2) और उपनियम (3) का लोप किया गया है। (ख) उपनियम (2) और उपनियम (3) का लोप किया गया है।
ग) उपनियम (4) में, ''आपात ड्यूटी के लिए यानों पर ही अनुज्ञात होगा और विनिर्दिष्ट रुप से राज्य (ग) उपनियम (4) में, ''आपात ड्यूटी के लिए यानों पर ही अनुज्ञात होगा और विनिर्दिष्ट रुप से राज्य ग) उपनियम (4) में, ''आपात ड्यूटी के लिए यानों पर ही अनुज्ञात होगा और विनिर्दिष्ट रुप से राज्य सरकारों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा'' श्ब्दों के स्थान पर ''ऐसी आपात ड्यूटी और आपदा प्रबंधन ड्यूटी, जो सरकारों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा'' श्ब्दों के स्थान पर ''ऐसी आपात ड्यूटी और आपदा प्रबंधन ड्यूटी, जो सरकारों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा'' श्ब्दों के स्थान पर ''ऐसी आपात ड्यूटी और आपदा प्रबंधन ड्यूटी, जो 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 8 मईमईमईमई 2017 (घ) उपनियम (5) और उपनियम (6) का लोप किया गया है। अतः केंद्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम , 2017 के अधिसूचित होने के फलस्वरुप वाहनों के शीर्ष अग्रभाग पर लाल बत्ती (फ्लैशर सहित/फ्लैशर रहित), नीली बत्ती (फ्लैशर सहित/फ्लैशर रहित), के प्रयोग हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना सं0-1374, दिनांक 04.03.2014, अधिसूचना 3450 दिनांक 18.06. 2014 को तत्काल प्रभाव से विलोपित किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह0) अस्पष्ट,
सरकार के अपर सचिव।
———— अधी*कअधी*कअधी*कअधी*क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय, (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, iiiiटनाटनाटनाटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु0ित।मु0ित।मु0ित।मु0ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 375-571+500-ड$ड$ड$ड$0ट$ट$ट$ट$0प ीप ीप ीप ी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in