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सरकारसरकारसरकारसरकार (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत
ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 18 वैशाखवैशाखवैशाखवैशाख 1939 (शशशश0)
((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 380) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार, 8888 मईमईमईमई 2017
सं0 सं0 सं0 सं0 3ए-2-वे3ए-2-वे3ए-2-वे3ए-2-वे'पुपुपुपु'-(भत्ता)-08/2013--(भत्ता)-08/2013--(भत्ता)-08/2013--(भत्ता)-08/2013-3167/वि॰3167/वि॰3167/वि॰3167/वि॰ सं0 सं0 सं0 सं0 वित्त वित्त वित्त वित्त विभागविभागविभागविभाग ---------------------------------------- संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 5 मई 20175 मई 20175 मई 20175 मई 2017 विषयः- पुनरीक्षण-पूर्व वेतनमान अर्थात् षष्टम् केन्द्रीय वेतनमान में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशन विषयः- पुनरीक्षण-पूर्व वेतनमान अर्थात् षष्टम् केन्द्रीय वेतनमान में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशन विषयः- पुनरीक्षण-पूर्व वेतनमान अर्थात् षष्टम् केन्द्रीय वेतनमान में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशन विषयः- पुनरीक्षण-पूर्व वेतनमान अर्थात् षष्टम् केन्द्रीय वेतनमान में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशन विषयः- पुनरीक्षण-पूर्व वेतनमान अर्थात् षष्टम् केन्द्रीय वेतनमान में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशन विषयः- पुनरीक्षण-पूर्व वेतनमान अर्थात् षष्टम् केन्द्रीय वेतनमान में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशन विषयः- पुनरीक्षण-पूर्व वेतनमान अर्थात् षष्टम् केन्द्रीय वेतनमान में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशन विषयः- पुनरीक्षण-पूर्व वेतनमान अर्थात् षष्टम् केन्द्रीय वेतनमान में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशन विषयः- पुनरीक्षण-पूर्व वेतनमान अर्थात् षष्टम् केन्द्रीय वेतनमान में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशन विषयः- पुनरीक्षण-पूर्व वेतनमान अर्थात् षष्टम् केन्द्रीय वेतनमान में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशन विषयः- पुनरीक्षण-पूर्व वेतनमान अर्थात् षष्टम् केन्द्रीय वेतनमान में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशन विषयः- पुनरीक्षण-पूर्व वेतनमान अर्थात् षष्टम् केन्द्रीय वेतनमान में पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01/01/2017 के प्रभाव से 132 प्रतिशत के स्थान पर भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01/01/2017 के प्रभाव से 132 प्रतिशत के स्थान पर भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01/01/2017 के प्रभाव से 132 प्रतिशत के स्थान पर भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01/01/2017 के प्रभाव से 132 प्रतिशत के स्थान पर भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01/01/2017 के प्रभाव से 132 प्रतिशत के स्थान पर भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01/01/2017 के प्रभाव से 132 प्रतिशत के स्थान पर भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01/01/2017 के प्रभाव से 132 प्रतिशत के स्थान पर भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01/01/2017 के प्रभाव से 132 प्रतिशत के स्थान पर भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01/01/2017 के प्रभाव से 132 प्रतिशत के स्थान पर भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01/01/2017 के प्रभाव से 132 प्रतिशत के स्थान पर भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01/01/2017 के प्रभाव से 132 प्रतिशत के स्थान पर भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक 01/01/2017 के प्रभाव से 132 प्रतिशत के स्थान पर महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में। 136 प्रतिशत 136 प्रतिशत 136 प्रतिशत 136 प्रतिशत महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में। महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में। महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में। महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में। महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में। महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में। महंगाई राहत की स्वीकृति के संबंध में।
पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक
वित्त विभाग के संकल्प सं0 9386, दिनांक 09/12/2016 के द्वारा राज्य सरकार के के द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के संकल्प स 01/07/2016 के प्रभाव से 132 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत रिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01/07/2016 के प्रभाव से 132 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है ।
2. भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं॰-
दिनांक 07/04/2017 के भारत सरकार वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञाप सं॰-1(3)/2008----E----II(B) दिनांक
द्वारा पुनरीक्षण-पूर्व वेतनमान अर्थात् षष्टम् केन्द्रीय वेतनमान में पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक द्वारा पुनरीक्षण-पूर्व वेतनमान अर्थात् षष्टम् केन्द्रीय वेतनमान में पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक द्वारा पुनरीक्षण-पूर्व वेतनमान अर्थात् षष्टम् केन्द्रीय वेतनमान में पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्रीय कर्मियों को दिनांक 01/07/2016 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 125 प्रतिशत से बढ़ाकर 132 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है। 01/07/2016 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 125 प्रतिशत से बढ़ाकर 132 प्रतिशत स्वीकृत किया गया है। 3. राज्य सरकार भी अपने पेंशनभोगियों पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति राज्य सरकार भी अपने पेंशनभोगियों////पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है। केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।
4444.... राज्य सरकार द्वारा दिनांक
उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि—
ा नहीं किया गया है तथा षष्टम् राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01/01/2016 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण नहीं किया गया है तथा षष्टम् केन्द्रीय वेतनमान के आधार पर पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पुनरीक्षण-पूर्व का पेंशन प्राप्त हो रहा है। केन्द्रीय वेतनमान के आधार पर पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पुनरीक्षण-पूर्व का पेंशन प्राप्त हो रहा है। केन्द्रीय वेतनमान के आधार पर पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पुनरीक्षण-पूर्व का पेंशन प्राप्त हो रहा है। 5555. उक्त के आलोक में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि—
(i) राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पाि
01/01/2017 के प्रभाव से राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक 01/01/2017 के प्रभाव से 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 8 मईमईमईमई 2017 (ii) महंगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जायेगा। (iii) महंगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रुपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा। (iv) उपर्युक्त महंगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जायेगा । (v) उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों के पेंशन में उक्त मंहगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय, पटना /अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।
6666. पेंशन पर महंगाई राहत का भुगतान पुनर्नियोजित पेंशनरों सहित उन पेंशनभोगियों को भी देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवानिवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।
7777. पेंशनभोगियों को इस महंगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 206 के अन्तर्गत महालेखाकार, बिहार से बिना प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालो के मामले में दिया जाता है। कोषागार पदाधिकारियों को यह भी निदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अधिकृत बैंकों को इसकी प्रतियाँ भेज दें । बिहार राज्य के बाहर महंगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है। महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय।
8888. दिनांक 01/07/2016 के प्रभाव से स्वीकृत महंगाई राहत भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान की जाने वाली राशि की शुद्धता की जांच हर हाल में प्रत्येेक भुगतान के समय कर ली जाय। ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु आदेश—आदेश—आदेश—आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।प्रकाशित किया जाय।प्रकाशित किया जाय।प्रकाशित किया जाय।
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से, राहुल सिंह,राहुल सिंह,राहुल सिंह,राहुल सिंह,
सचिव (व्यय) ।
———— अधी*क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, iiiiटना (cid:23)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 380-571+10-ड%0ट%0प ी0। Website: http://egazette.bih.nic.in