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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 09 May 2017

Published 09 May 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-05-09.384
Languages
English, Hindi

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ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 19 वैशाखवैशाखवैशाखवैशाख 1939 (शशशश0)

((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 384) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

पटनापटनापटनापटना, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार, 9999 मईमईमईमई 2017 ÑÅÖâà=ÑçLâìCäeââ=äÑéçâóX=

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ÑÅÖâà=ÑçLâìCäeââ=^= ÑÅÖâà=ÑçLâìCäeââ2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 9 मईमईमईमई 2017

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भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और

पारदर्शिता अधिकार (बिहार संशोधन) विधेयक, 2017 पारदर्शिता अधिकार (बिहार संशोधन) विधेयक, 2017 पारदर्शिता अधिकार (बिहार संशोधन) विधेयक, 2017 पारदर्शिता अधिकार (बिहार संशोधन) विधेयक, 2017

बिहार राज्य में प्रयुज्जता के लिए भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम 30, 2013) की धारा-24 में संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।- (1)संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।- (1)संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।- (1)संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।- (1) यह अधिनियम भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह दिनांक 01.01.2014 की तिथि से प्रभावी माना जाएगा, अर्थात्‌ जिस तिथि से भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम 30, 2013) प्रवृत्त हुआ। 2222.... अधिनियम 30, 2013अधिनियम 30, 2013अधिनियम 30, 2013अधिनियम 30, 2013 की धारा-की धारा-की धारा-की धारा-24 में संशोधन।- 24 में संशोधन।- 24 में संशोधन।- 24 में संशोधन।- मूल अधिनियम की धारा-24 की उप-धारा (2) में निहित वर्तमान परन्तुक के पश्चात्‌ नया परन्तुक निम्नवत्‌ रूप में जोड़ा जायेगा :-

''परन्तुक भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-17(1), 17(2) एवं 17(4) के तहत आपात प्रक्रियान्तर्गत प्रारंभ ''परन्तुक भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-17(1), 17(2) एवं 17(4) के तहत आपात प्रक्रियान्तर्गत प्रारंभ ''परन्तुक भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-17(1), 17(2) एवं 17(4) के तहत आपात प्रक्रियान्तर्गत प्रारंभ ''परन्तुक भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-17(1), 17(2) एवं 17(4) के तहत आपात प्रक्रियान्तर्गत प्रारंभ ऐसे मामलों, जिसमें अनुमानित मुआवजे राशि का 80 प्रतिशत हितबद्ध भू-धारियों को भुगतान किये गए भू-अर्जन के किये गए भू-अर्जन के किये गए भू-अर्जन के किये गए भू-अर्जन के ऐसे मामलों, जिसमें अनुमानित मुआवजे राशि का 80 प्रतिशत हितबद्ध भू-धारियों को भुगतान ऐसे मामलों, जिसमें अनुमानित मुआवजे राशि का 80 प्रतिशत हितबद्ध भू-धारियों को भुगतान ऐसे मामलों, जिसमें अनुमानित मुआवजे राशि का 80 प्रतिशत हितबद्ध भू-धारियों को भुगतान कर भूमि का भौतिक दखल-कब्जा अधियाची प्राधिकार/निकाय द्वारा ले लिया गया है तथा जिसके कारण ऐसी भूमि कर भूमि का भौतिक दखल-कब्जा अधियाची प्राधिकार/निकाय द्वारा ले लिया गया है तथा जिसके कारण ऐसी भूमि कर भूमि का भौतिक दखल-कब्जा अधियाची प्राधिकार/निकाय द्वारा ले लिया गया है तथा जिसके कारण ऐसी भूमि कर भूमि का भौतिक दखल-कब्जा अधियाची प्राधिकार/निकाय द्वारा ले लिया गया है तथा जिसके कारण ऐसी भूमि

ी है, लेकिन धारा-11 के तहत पंचाट का अधिनिर्णय नहीं सभी विल्लंगमाओं से विमुक्सभी विल्लंगमाओं से विमुक्सभी विल्लंगमाओं से विमुक्सभी विल्लंगमाओं से विमुक्त होकर सरकार में निहित हो त होकर सरकार में निहित हो त होकर सरकार में निहित हो त होकर सरकार में निहित हो चुकचुकचुकचुकी है, लेकिन धारा-11 के तहत पंचाट का अधिनिर्णय नहीं ी है, लेकिन धारा-11 के तहत पंचाट का अधिनिर्णय नहीं ी है, लेकिन धारा-11 के तहत पंचाट का अधिनिर्णय नहीं हुआ है, उन मामलों में पंचाट गठन एवं अभिनिर्णय भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के तहत निर्गत अधिसूचना हुआ है, उन मामलों में पंचाट गठन एवं अभिनिर्णय भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के तहत निर्गत अधिसूचना हुआ है, उन मामलों में पंचाट गठन एवं अभिनिर्णय भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के तहत निर्गत अधिसूचना हुआ है, उन मामलों में पंचाट गठन एवं अभिनिर्णय भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के तहत निर्गत अधिसूचना के समय भूमि का प्रचलित दर/बाजार मूल्य के आधार पर विनिश्चित किया जाएगा तथा उक्त दर/बाजार मूल्य पर के समय भूमि का प्रचलित दर/बाजार मूल्य के आधार पर विनिश्चित किया जाएगा तथा उक्त दर/बाजार मूल्य पर के समय भूमि का प्रचलित दर/बाजार मूल्य के आधार पर विनिश्चित किया जाएगा तथा उक्त दर/बाजार मूल्य पर के समय भूमि का प्रचलित दर/बाजार मूल्य के आधार पर विनिश्चित किया जाएगा तथा उक्त दर/बाजार मूल्य पर राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित गुणक, ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र में अवस्थिति के अनुसार, निर्धारित होगा; तथा इस राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित गुणक, ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र में अवस्थिति के अनुसार, निर्धारित होगा; तथा इस राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित गुणक, ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र में अवस्थिति के अनुसार, निर्धारित होगा; तथा इस राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित गुणक, ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्र में अवस्थिति के अनुसार, निर्धारित होगा; तथा इस प्रकार परिगणित कुल मुआवजा राशि पर 100 प्रतिशत सांत्वना राशि देय होगा। अतिरिक्त क्षतिपूतिेगा। अतिरिक्त क्षतिपूतिेगा। अतिरिक्त क्षतिपूतिेगा। अतिरिक्त क्षतिपूर्ति राशि,र् राशि,र् राशि,र् राशि, भू-अर्जन भू-अर्जन भू-अर्जन भू-अर्जन प्रकार परिगणित कुल मुआवजा राशि पर 100 प्रतिशत सांत्वना राशि देय हा प्रकार परिगणित कुल मुआवजा राशि पर 100 प्रतिशत सांत्वना राशि देय हा प्रकार परिगणित कुल मुआवजा राशि पर 100 प्रतिशत सांत्वना राशि देय हा

ी तिथि से भूमि का दखल-कब्जा लेने की तिथि के लेने की तिथि के लेने की तिथि के लेने की तिथि के अधिनियम, 1894 की धारा-4 के तहत अधिसअधिनियम, 1894 की धारा-4 के तहत अधिसअधिनियम, 1894 की धारा-4 के तहत अधिसअधिनियम, 1894 की धारा-4 के तहत अधिसूचना प्रकाशन कूचना प्रकाशन कूचना प्रकाशन कूचना प्रकाशन की तिथि से भूमि का दखल-कब्जा ी तिथि से भूमि का दखल-कब्जा ी तिथि से भूमि का दखल-कब्जा

समयावधि तक, बारह प्रतिशत वार्षिक की दर से परिगणित, भूमि के बाजार मूल्य पर,णत, भूमि के बाजार मूल्य पर,णत, भूमि के बाजार मूल्य पर,णत, भूमि के बाजार मूल्य पर, देय होगा। अवशेष मुआवजा राशि देय होगा। अवशेष मुआवजा राशि देय होगा। अवशेष मुआवजा राशि देय होगा। अवशेष मुआवजा राशि समयावधि तक, बारह प्रतिशत वार्षिक की दर से परिगि समयावधि तक, बारह प्रतिशत वार्षिक की दर से परिगि समयावधि तक, बारह प्रतिशत वार्षिक की दर से परिगि

पर सूद की राशि, प्रावधानों के तहत, देय होगी; साथ ही, इस प्रकार के मामलों में भभभभूमि-अर्जन, पुनर्वासन और ूमि-अर्जन, पुनर्वासन और ूमि-अर्जन, पुनर्वासन और ूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पर सूद की राशि, प्रावधानों के तहत, देय होगी; साथ ही, इस प्रकार के मामलों में पर सूद की राशि, प्रावधानों के तहत, देय होगी; साथ ही, इस प्रकार के मामलों में पर सूद की राशि, प्रावधानों के तहत, देय होगी; साथ ही, इस प्रकार के मामलों में

उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-31 के प्रावधान प्रभावी नहीं होंगे। पुनव्र्यवस्थापन में पुनव्र्यवस्थापन में पुनव्र्यवस्थापन में पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-31 के प्रावधान प्रभावी नहीं होंगे। उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-31 के प्रावधान प्रभावी नहीं होंगे। उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-31 के प्रावधान प्रभावी नहीं होंगे।3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 9 मईमईमईमई 2017

उद्‌देश्य एवं हेतुउद्‌देश्य एवं हेतुउद्‌देश्य एवं हेतुउद्‌देश्य एवं हेतु

राज्य अंतर्गत आधारभूत संरचनाओं एवं लोक हित से संबंधित परियोजनाओं हेतु पुराने भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-17 के तहत आपात प्रक्रिया अंतर्गत प्रारंभ किये गए भू-अर्जन के ऐसे मामलों, जिसमेंें अनुमानित मुआवजे राशि का 80 प्रतिशत हितबद्ध भू-धारियों को भुगतान कर भूमि का भौतिक दखल-कब्जा अधियाची प्राधिकार/निकाय द्वारा ले लिया गया है, लेकिन धारा-11 के तहत पंचाट का अधिनिर्णय नहीं हुआ तथा इस प्रकार के मामलों के संबंध में दिनांक 01.01.2014 से प्रभावी केन्द्रीय भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं रहने के कारण ऐसेे मामलों में मुआवजा राशि का निर्धारण के बिन्दु पर स्पष्टता, पारदर्शिता, एकरूपता एवं व्यवहारिकता को समाहित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-24 में संशोधन कर एक नया परन्तुक जोड़ा जाना आवश्यक समझा गया है।

इसके अतिरिक्त उक्त केन्द्रीय भू-अर्जन अधिनियम-2013 की धारा-30(3) के तहत एस0आई0ए0 अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से दखल-कब्जा अथवा पंचाट, जो भी पहले हो, तक अतिरिक्त 12 प्रतिशत क्षतिर्पूर्ति राशि हितबद्ध भू-धारियों को भुगतान करने का प्रावधान किया गया है। लेकिन एस0आई0ए0 अधिसूचना के प्रकाशन का प्रावधान पुराने भू-अर्जन अधिनियम, 1894 में नहीं था, ऐसी स्थिति में अतिरिक्त 12 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि परिगणित करने की तिथि स्पष्ट परिलक्षित नहीं होती है।

ऐसी स्थिति में स्पष्टता, पारदर्शिता, एकरूपता एवं व्यवहारिकता को समाहित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय भूमि-अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-24 में संशोधन कर उक्त अधिनियम की धारा-24 (2) के नीचे एक परन्तुक जोड़ा जाय।

यही इस विधेयक का उद्‌देश्य है तथा जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(मदन मोहन झा)(मदन मोहन झा)(मदन मोहन झा)(मदन मोहन झा) भारभारभारभार----साधक सदस्यसाधक सदस्यसाधक सदस्यसाधक सदस्य।।।। पटना दिनांक 24.04.2017

सचिव, बिहार विधान-सभा।

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अधी*कअधी*कअधी*कअधी*क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय,

(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, पटनापटनापटनापटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु/ित।मु/ित।मु/ित।मु/ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 384-571+10-ड$ड$ड$ड$0ट$ट$ट$ट$0पीपीपीपी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 09 May 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-05-09.384/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-05-09.384.