िनबंधन सं(cid:18)या पी0ट%0-40 िनबंधन सं(cid:18)या (cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार
हारहारहारहार गजटगजटगजटगजट गजटगजटगजटगजट
(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार
असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण अंकअंकअंकअंक
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सरकारसरकारसरकारसरकार (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत
ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 19 वैशाखवैशाखवैशाखवैशाख 1939 (शशशश0)
((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 385) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार, 9999 मईमईमईमई 2017
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ÑÅÖâà=ÑçLâìCäeââ=^= ÑÅÖâà=ÑçLâìCäeââ2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 9 मईमईमईमई 2017 [Ñç∫ä∫Ñç∫CNN]OMNT⁄ बिहार कराधान विधि (संश्संश्संश्संशोधन) विधेयक, 2017ाोधन) विधेयक, 2017ाोधन) विधेयक, 2017ाोधन) विधेयक, 2017 बिहार कराधान विधि ( बिहार कराधान विधि ( बिहार कराधान विधि ( बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) का संश्संश्संश्संशोधन ाोधन ाोधन ाोधन बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) का बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) का बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) का करने के लिए विधेयककरने के लिए विधेयककरने के लिए विधेयककरने के लिए विधेयक
भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
1111.... संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तारसंक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तारसंक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तारसंक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार।-।-।-।- (1) यह अधिनियम बिहार कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो बिहार सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे : परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है।
2222.... परिभाषापरिभाषापरिभाषापरिभाषा''।-।-।-।-नियत तारीख'' से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको इस संशोधन अधिनियम, 2017 के उपबंध प्रवृत्त होंगे।
ानियम, 2005 की धारा (2ठ) का संशोधन।ाोधन।ाोधन।ाोधन। ---- (1) बिहार मूल्य वर्द्धित कर बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा (2ठ) का संश् 3333.... बिहार मूल्य वर्द्धित कर अध्ि ानियम, 2005 की धारा (2ठ) का संश् ानियम, 2005 की धारा (2ठ) का संश् बिहार मूल्य वर्द्धित कर अध्ि बिहार मूल्य वर्द्धित कर अध्ि अधिनियम, 2005 (इस अधिनियम में इसके पश्चात्, ''मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम'' के रूप में निर्दिष्ट) की धारा-2 का खण्ड (ठ) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः-
'(ठ) ''माल'' से अभिप्रेत है;' संविधान की सातवीं अनुसूची के सूची II के प्रविष्टि 54 में सम्मिलित माल; (2) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा-2 के खण्ड (ण) के उप-खण्ड (i) तथा (ii) विलोपित किए जाऐंगे।
ानियम, 2005 कीे धारा 3क में संशोधन।ाोधन।ाोधन।ाोधन। ---- मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम की धारा 3क 4444.... मूल्य वर्द्धित कर अध्मिूल्य वर्द्धित कर अध्मिूल्य वर्द्धित कर अध्मिूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे धारा 3क में संश् ानियम, 2005 कीे धारा 3क में संश् ानियम, 2005 कीे धारा 3क में संश् की उप-धारा (1) में शब्द ''उसके द्वारा संदेय कर के अलावे'' के बाद शब्द ''अनुसूची IV में विर्निदिष्ट'' विलोपित किए जाऐंगे।
मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे धारा 3कक का विलोपन। ---- मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की 5555.... मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे धारा 3कक का विलोपन। मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे धारा 3कक का विलोपन। मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे धारा 3कक का विलोपन।
धारा-3कक विलोपित की जायेगी।
6666.... मूल्य वर्द्धित कर अमिूल्य वर्द्धित कर अमिूल्य वर्द्धित कर अमिूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे धारा 4 का विलोपनधनियम, 2005 कीे धारा 4 का विलोपनधनियम, 2005 कीे धारा 4 का विलोपनधनियम, 2005 कीे धारा 4 का विलोपन ।-।-।-।- मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005की धारा 4 विलोपित की जायेगी।
मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे धारा 5 का विलोपन ।-।-।-।- मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की 7777.... मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे धारा 5 का विलोपन मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे धारा 5 का विलोपन मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे धारा 5 का विलोपन
धारा 5 विलोपित की जायेगी।
मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे धारा 7 का विलोपनाारा 7 का विलोपनाारा 7 का विलोपनाारा 7 का विलोपन ।-।-।-।- मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की 8888.... मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे ध् मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे ध् मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे ध्
धारा 7 विलोपित की जायेगी।
धनियम, 2005 की धारा 8 में संशोधनाोधनाोधनाोधन ।-।-।-।- मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 9999.... मूल्य वर्द्धित कर अमिूल्य वर्द्धित कर अमिूल्य वर्द्धित कर अमिूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 8 में संश् धनियम, 2005 की धारा 8 में संश् धनियम, 2005 की धारा 8 में संश् 8 में शब्द तथा अंक ''धारा 6'' के बाद शब्द समूह, अंक एवं कोष्ठक ''धारा 7 या धारा 13 की उप-धारा (2)'' को शब्द समूह, अंक एवं कोष्ठक ''धारा 13 की उप-धारा (1)'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाऐंगे।
ानियम, 2005 की धारा 13 में संशोधनाोधनाोधनाोधन ।-।-।-।- (1) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 10101010.... मूल्य वर्द्धित कर अध्मिूल्य वर्द्धित कर अध्मिूल्य वर्द्धित कर अध्मिूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 13 में संश् ानियम, 2005 की धारा 13 में संश् ानियम, 2005 की धारा 13 में संश् की धारा 13 की उप-धारा (1) विलोपित की जायेगी तथा धारा 13 की वर्तमान उप-धाराएँ (2) तथा (3) को क्रमशः (1) एवं (2) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जायेगा।
(2) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 13 की उप-धारा (2) का खण्ड (क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथाः-
''(क) मालों की बिक्री पर कर का उद्ग्रहण राज्य में बिक्री की श्रृंखला में ऐसे बिन्दु या बिन्दुओं पर किया जायेगा जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे।''
(3) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 13 की उप-धारा (2) का खण्ड (ख) में शब्द ''किसी अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार'' के बाद शब्द ''अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट'' विलोपित किये जाऐंगे।
(4) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 13 की उप-धारा (2) का खण्ड (ग) में शब्द ''प्रकाशित अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार'' के बाद शब्द ''अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट'' विलोपित किये जायेंगे।
धनियम, 2005 की धारा 14 में संशोधनाोधनाोधनाोधन ।-।-।-।- मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की 11111111.... मूल्य वमूल्य वमूल्य वमूल्य वर्द्धित कर अर्द्धिित कर अर्द्धिित कर अर्द्धिित कर अधिनियम, 2005 की धारा 14 में संश् धनियम, 2005 की धारा 14 में संश् धनियम, 2005 की धारा 14 में संश्
धारा 14 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथाः-
''14. मालों की बिक्रय कीमत पर, पचास से अनधिक, किन्तु बीस प्रतिशत से अन्युन्य की ऐसी दर से, जो राज्य सरकार, ऐसी शर्तों और निर्बधनों के अधीन रहते हुये, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, कर संदाय होगा।' 3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 9 मईमईमईमई 2017 मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे धारा 15क का विलोपनविलोपनविलोपनविलोपन ।-।-।-।- मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की 13131313.... मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे धारा 15क का मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे धारा 15क का मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे धारा 15क का धारा 15क विलोपित की जायेगी। मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे धारा 15ख का विलोपन ।-।-।-।- मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की 14141414.... मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे धारा 15ख का विलोपन मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे धारा 15ख का विलोपन मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे धारा 15ख का विलोपन धारा 15ख विलोपित की जायेगी।
मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे धारा 16 का विलोपन ।।।।---- मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की 15151515.... मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे धारा 16 का विलोपन मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे धारा 16 का विलोपन मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे धारा 16 का विलोपन
धारा 16 विलोपित की जायेगी।
धनियम, 2005 की धारा 24 में संशोधन।ाोधन।ाोधन।ाोधन।----मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 16161616.... मूल्य वर्द्धित कर अमिूल्य वर्द्धित कर अमिूल्य वर्द्धित कर अमिूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 24 में संश् धनियम, 2005 की धारा 24 में संश् धनियम, 2005 की धारा 24 में संश्
24 की उप-धारा (1क) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथाः-
''(1क)प्रत्येक व्यक्ति, जो कोई रजिस्ट्रिकृत व्यौहारी है, प्रत्येक तिमाही के लिए विनिर्दिष्ट रूप से विहित विक्रय, क्रय, प्राप्तियों और माल के प्रेषण तथा किसी अन्य संव्यवहार से सम्बन्धित अपने सभी संव्यवहार के संबंध में एक सही एवं सम्पूर्ण विवरणी विहित प्राधिकारी को ऐसे प्रारूप और ऐसी रीति में, आयुक्त द्वारा अधिसूचना के द्वारा विहित तिथि को या उससे पूर्व दाखिल करेगाः
किन्तु यह भी कि, भिन्न प्रकार के रजिस्ट्रिकृत व्यौहारी हेतु भिन्न तिथि निर्दिष्ट की जा सकेंगी। (2) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उप-धारा (4) एवं (4क) विलोपित की जायेगी। (3) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उप-धारा (5) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथाः-
''(5) यदि कोई विवरणी दाखिल करने के लिए विहित नियत तारीख अवकाश का दिन है तो अगली तारीख को जिसको कार्यालय खुलता है, नियत तारीख समझी जायेगी।''
(4) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उप-धारा (6) में शब्द, अंक एवं कोष्ठक''उप-धारा (1क) या उप-धारा (2) या उप-धारा (3) या उप-धारा (4)'' शब्द, अंक एवं कोष्ठक ''उप-धारा (1क) या उप-धारा (3)'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाऐंगे।
(5) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (6) के प्रथम परंतुक के शब्द समूह ''उप-धारा (3)'' के पश्चात् शब्द, अंक एवं कोष्ठक ''या उप-धारा (4) या उप-धारा (4क)'' को विलोपित किया जायेगा। (6) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उप-धारा (7) में शब्द समूह''दाखिल'' के पश्चात् शब्द, अंक एवं कोष्ठक ''उप-धारा (1क) के अधीन तिमाही विवरणी अथवा उप-धारा (4) के अधीन तिमाही ब्यौरे'' को शब्द, अंक एवं कोष्ठक ''उप-धारा (1क) के अधीन विवरणी'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाऐंगे।
(7) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उप-धारा (8) के शब्द, अंक एवं कोष्ठक ''अथवा उप-धारा (3)'' के पश्चात् शब्द, अंक एवं कोष्ठक अथवा उप-धारा (4क) अथवा उप-धारा (4) अधीन तिमाही ब्यौरे'' को विलोपित किया जायेगा।
(8) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (9) के खण्ड (क) मेें शब्द समूह ''धारा 15 की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (4) के अधीन कर चुकाने के अनुज्ञात प्रत्येक ब्यौहारी को छोड़कर''को विलोपित किए जाऐंगे।
(9) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उप-धारा (9) का खण्ड (ख) विलोपित किया जायेगा। (10) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उप-धारा (10) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी, यथाः-
''(10) यदि कोई व्यौहारी, उप-धारा (1क) के अधीन दी जाने वाली अपेक्षित विवरणी उप-धारा (9) के उपबंधों के अनुसार कर की रकम का संदाय करने के लिए असफल रहता है तो ऐसा व्यौहारीः-
(क) उसके द्वारा यथास्थिति विवरणी या त्रैमासिक संक्षिप्त विवरण या पुनरीक्षित विवरणी के अनुसार उप-धारा (9) के अधीन संदाय पर कर; या
(ख) उस अवधि के लिए संदाय पर कर, जिसके लिए वह उप-धारा (1) के अधीन विवरणी देने में असफल रहा है,
उस तारीख से जिसको इस प्रकार संदाय कर उसके संदाय की तारीख को नियत हो गया था, नियत रकम के डेढ़ प्रतिषत प्रतिमास की दर से ब्याज का संदाय करने का दायी होगा।
स्पष्टीकरण-स्पष्टीकरण-स्पष्टीकरण-स्पष्टीकरण-इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए,- (i) जहाँ कर के संदाय में व्यतिक्रम की अवधि एक मास से कम की अवधि है वहाँ ऐसी अवधि के संबंध में ऐसे कर पर संदेय ब्याज समानुपातिक रूप से संगणित किया जाएगा;
(ii) ''मास'' से तीस दिन अभिप्रेत हैं।'' मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे धारा 24क का विलोपन ।-।-।-।- मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की 17171717.... मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे धारा 24क का विलोपन मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे धारा 24क का विलोपन मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे धारा 24क का विलोपन
धारा 24क विलोपित की जायेगी। धारा 35 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) तथा (ग) विलोपित किये जायेंगे।4 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 9 मईमईमईमई 2017 (2) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खण्ड (च) में शब्द ''के जो अनुसूची 4 में यथाविनिर्दिष्ट है,'' को विलोपित किया जायेगा। (3) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खण्ड (च) में शब्द ''द्वारा अपेक्षित साक्ष्य'' के बाद शब्द, अंक एवं कोष्ठक ''धारा 13 की उप-धारा (2),'' शब्द, अंक एवं कोष्ठक ''धारा 13 की उप-धारा (1),'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाऐंगे।
(4) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 35 की उप-धारा (1क) को विलोपित किया जायेगा। ूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे धारा 36 का विलोपन ।-।-।-।- मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की 20202020.... ममममूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे धारा 36 का विलोपन ूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे धारा 36 का विलोपन ूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे धारा 36 का विलोपन
धारा 36 विलोपित की जायेगी।
ानियम, 2005 कीे धारा 52 में संशोधनाोधनाोधनाोधन ।-।-।-।- (1)मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की 21212121.... मूल्य वर्द्धित कर अध्मिूल्य वर्द्धित कर अध्मिूल्य वर्द्धित कर अध्मिूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे धारा 52 में संश् ानियम, 2005 कीे धारा 52 में संश् ानियम, 2005 कीे धारा 52 में संश् धारा 52 की उप-धारा (1) में कोष्ठक, शब्द तथा अंक ''(धारा 15 की उप-धारा (1), या उप-धारा (1क) या उपधारा (4) के अधीन कर के संदाय के लिए अनुज्ञात व्यौहारी से भिन्न)'' को विलोपित किया जायेगा।
(2) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 52 की उप-धारा (4) को विलोपित किया जायेगा। ानियम, 2005 कीे धारा 53 में संशोधनाोधनाोधनाोधन ।-।-।-।- मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की 22222222.... मूल्य वर्द्धित करमूल्य वर्द्धित करमूल्य वर्द्धित करमूल्य वर्द्धित कर अध्अिध्अिध्अिधिनियम, 2005 कीे धारा 53 में संश् ानियम, 2005 कीे धारा 53 में संश् ानियम, 2005 कीे धारा 53 में संश्
धारा 53 की उप-धारा (1) का खण्ड (क) विलोपित किया जायेगा।
मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे धारा 69क का विलोपन ।-।-।-।- मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की 23232323.... मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे धारा 69क का विलोपन मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे धारा 69क का विलोपन मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे धारा 69क का विलोपन
धारा 69क विलोपित की जायेगी।
मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे अनुसूची I, अनुसूची , अनुसूची , अनुसूची , अनुसूची II, अनुसूची , अनुसूची , अनुसूची , अनुसूची III, अनुसूची , अनुसूची , अनुसूची , अनुसूची IIIक तथा क तथा क तथा क तथा 24242424.... मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे अनुसूची मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे अनुसूची मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 कीे अनुसूची अनुसूची अनुसूची अनुसूची अनुसूची IV का विलोपनका विलोपनका विलोपनका विलोपन ।-।-।-।- मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ उपाबद्ध अनुसूची I, अनुसूची II, अनुसूची III, अनुसूची IIIक तथा अनुसूची IV, विलोपित की जायेंगी।
25252525.... व्यावृतिव्यावृतिव्यावृतिव्यावृति ।-।-।-।- (1) मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम का संशोधन (यथास्थिति जिसे इसके पश्चात् ''ऐसा संशोधन'' या ''संशोधित अधिनियम'' कहा गया है) उपधारा (2) में उल्लिखित विस्तार तक -
(क) ऐसे संशोधन के समय किसी भी प्रवृत्त या विद्यमान को पुनः प्रवर्तित नहीं करेगा; या (ख) पूर्व प्रचालित संशोधित अधिनियम और आदेश या उसके अधीन सम्यक् रूप से किए गए या भुक्ती गई किसी बात को प्रभावित नहीं करेगा; या
(ग) ऐसे संशोधन के अधीन संशोधित अधिनियम या आदेश किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, या अर्जित, प्रोदभूत या उपगत दायित्व को नहीं करेगा :
परंतु यह कि किसी अधिसूचना के द्वारा विनिवेश पर प्रोत्साहन के रूप में अनुदत्त कोई कर छूट, विशेषाधिकार के रूप में जारी नहीं रहेगी, यदि नियत दिन पर या उसके पश्चात् उक्त अधिसूचना विखंडित हो जाती है; (घ) किसी कर, अधिभार, शास्ति, ब्याज जो देय हैं या देय हो सकते हैं या कोई समपहरण या संशोधित अधिनियम के उपबंधों के खिलाफ किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत या दिए गए दंड को प्रभावित नहीं करेगा; (ड.) किसी अन्वेषण, जांच, निर्धारण कार्यवाही, न्यायनिर्णयन और अन्य कोई विधिक कार्यवाही या बकायों को वसूली या यथापूर्वोक्त किसी कर, अधिभार, शास्ति, जुर्माना, ब्याज, अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, समपहरण या दंड के संबंध में उपचार और किसी ऐसे अन्वेषण, जांच, निर्धारण कार्यवाही, न्यायनिर्णयन और अन्य विधिक कार्यवाहियों या बकायों की वसूली या उपचार को संस्थित, जारी या प्रवर्तित कर सकेगा और किसी ऐसे कर, अधिभार, शास्ति, जुर्माना, ब्याज, समपहरण या दंड उद्गृहित या अधिरोपित हो सकेगा जैसे कि इस अधिनियम को इस प्रकार संशोधित नहीं किया गया है, को प्रभावित नहीं करेगा ;
(च) कार्यवाहियां, जिसके अंतर्गत जिनका संबंध किसी अपील, पुनर्विलोकन या निर्देश जिन्हे नियत दिन से पूर्व या उस दिन पर या उसके पश्चात् उक्त संशोधित अधिनियम के अधीन संस्थित किया गया है और ऐसी कार्यवाहियां उक्त संशोधित अधिनियम के अधीन जारी रहेंगी जैसे कि यह अधिनियम प्रवृत्त नहीं हुआ हो और उक्त अधिनियम को संशोधित नहीं किया गया है, को प्रभावित नहीं करेगा।
(2) निरसन के प्रभाव के संदर्भ में बिहार एवं उड़ीसा साधारण खंड अधिनियम, 1917 की धारा 8 के साधारण उपयोजन पर प्रतिकूल प्रभाव या प्रभावित करने के उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट विशिष्ट विषयों के उल्लेख को नहीं रखा जाएगा।
वित्तीय संलेख
प्रस्तावित विधेयक के विविध प्रावधान के संचालन हेतु आवर्ती एवं गैर आवर्ती व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने हैं। वाणिज्य-कर विभाग के वर्त्तमान में मौजूदा अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त विधेयक के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी रहेंगे तथापि इस स्तर पर राज्य से संचित निधि से होने वाले आवर्ती एवं गैर आवर्ती व्यय का वास्तविक आकलन किया जाना संभव नहीं है। विधेयक के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
(बिजेन्द्र प्रसाद यादव) भार-साधक सदस्य।5 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 9 मईमईमईमई 2017
उद्देश्य एवं हेतु
राज्य में वस्तुओं के बिक्रय पर बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन कर अधिरोपित किया जा रहा है। अखिल भारतीय स्तर पर बनी सहमति के आधार पर अप्रत्यक्ष करो के वर्तमान व्यवस्था में व्यापक सुधार करते हुए वस्तुओं और सेवाओं पर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा अलग-अलग भिन्न प्रकार के करों के स्थान पर माल एवं सेवा कर लगाये जाने का प्रस्ताव है जिसके लिए अलग से बिहार माल एवं सेवा कर विधेयक, 2017 लाया जा रहा है।
2. पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल ऑयल, प्राकृतिक गैस, वैमानिकी ईंधन, कच्चा पेट्रोलियम तेल तथा मानव उपभोग के लिए शराब को तत्काल जी0एस0टी0 व्यवस्था के बाहर रखा जाना है चूंकि इन वस्तुओं से राज्य सरकारों को राजस्व की अधिकतम प्राप्ति होती है।
3. वर्तमान में लागू बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन सभी वस्तुओं पर करारोपण हो रहा है परन्तु जी0एस0टी0 लागू होने के पश्चात उपर्युक्त उल्लेखित पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल ऑयल, प्राकृतिक गैस, वैमानिकी ईंधन, कच्चा पेट्रोलियम तेल तथा मानव उपभोग के लिए शराब को छोड़कर शेष वस्तुओं के मामले में इस अधिनियम के अधीन कर अधिरोपित नहीं की जा सकती है एवं इस निमित संविधान में संशोधन किया भी जा चुका है।
4. अतः बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 के प्रभाव को केवल पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल ऑयल, प्राकृतिक गैस, वैमानिकी ईंधन, कच्चा पेट्रोलियम तेल तथा मानव उपभोग के लिए शराब तक सीमित रखे जाने के उद्देश्य इस अधिनियम में संशोधन आवश्यक है। ऐसा संशोधन अधिनियम केे अधीन ''माल'' के परिभाषा में अपेक्षित है ताकि इस अधिनियम के अधीन लगने वाले कर को इस प्रकार परिभाषित ''माल'' पर ही लगाया जा सके। इसके अतिरिक्त अधिनियम के अन्य वस्तुओं के मामले में लागू विवरणी, लेखा एवं अन्य प्रकीर्ण प्रावधानों में अनुसारी संशोधन भी अपेक्षित है।
5. यही इस विधेयक का उद्देश्य है जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।
(बिजेन्द्र प्रसाद यादव) भार-साधक सदस्य।
सचिव, पटना दिनांक 24.04.2017 बिहार विधान सभा।
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अधी+क, सिचवालय मुिणालय,
(cid:1)बहार, पटना (cid:23)ारा ूकािशत एवं मु0ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 385-571+10-ड%0ट%0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in