Servants of Knowledge
Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 09 May 2017

Published 09 May 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-05-09.386
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

िनबंधन सं(cid:18)या पी0ट$0-40 िनबंधन सं(cid:18)या

(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार

हारहारहारहार गजटगजटगजटगजट गजटगजटगजटगजट

(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार

असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण अंकअंकअंकअंक

असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण

सरकारसरकारसरकारसरकार (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत

ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 19 वैशाखवैशाखवैशाखवैशाख 1939 (शशशश0)

((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 386) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

पटनापटनापटनापटना, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार, 9999 मईमईमईमई 2017

ÑÅÖâà=ÑçLâìCäeââ=äÑéçâóX=

CCCCCCCCC=

îÑLäïéìâ=

OQ=îáòÜó=OMNT=

ä~M= Ñç∫ä∫Ñç∫CNM]OMNTCQNPP]Ñç∫ä∫= ^

ç∫ä∫Ñç∫CNM]OMNTCQNPP]Ñç∫ä∫= ^—{{ásìâ= ÑçDçÑçöâóX= Eä~DââëLìF= ÑçLëXÇz= OMNTGGz= íâë= ÑÅÖâà= ÑçLëXÇz= OMNTGGz= íâë= ÑÅÖâà= ÑçLâìCäeââ= Éë~= Ñåìâ~Ç= OQ= îáòÜóz= OMNT= Çâë= áè

äeââ= ÇÜ= áòÑÕXâ= êcââ= ÇâXw= ä~éâóì= OQ= îáòÜóz= OMNT= Çâë= áèàBicââÑáê= Öèîâ= cââz= ÑÅÖâà= ÑçLâìCäeââ= ÇÜ= áòÑÕXâ= êcââ= ÇâXw= ä~éâóì= ÑìXÉâçóÜ=Çë=ÑìXÉCNNS=Çë=îrêñwê=ã∞ëDX=îâpà=Öëêè=äÑÖê=áòÇâÑDâê=ÑÇXâ=íâêâ=Öp=^= ÑìXÉâçóÜ=Çë=ÑìXÉCNNS=Çë=îrêñwê=ã∞ëDX=îâpà=Öëêè=äÑ

àâÉ=gë?_=àâXz= àâÉ=gë?_=àâX

äÑéçz== äÑéç

ÑÅÖâà=ÑçLâìCäeââ=^= ÑÅÖâà=ÑçLâìCäeââ2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 9 मईमईमईमई 2017 पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 [Ñç∫ä∫Ñç∫CNP]OMNT⁄ पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 24, 1976) का संशोधन पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 24, 1976) का संशोधन पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 24, 1976) का संशोधन पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 24, 1976) का संशोधन करने के लिए विधेयक।करने के लिए विधेयक।करने के लिए विधेयक।करने के लिए विधेयक। प्रस्तावनाः-प्रस्तावनाः-प्रस्तावनाः-प्रस्तावनाः- चूँकि, पटना विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्यों को शिक्षक पद की परिभाषा में समाहित किया जाना आवश्यक है; और, चूँकि, पटना विश्वविद्यालय में कुलसचिव के पद पर बिहार प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अनुभवी पदाधिकारियों की सेवा लिया जाना उचित है; अतः पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा-2 एवं धारा-16 में संशोधन किया जाना आवश्यक है। भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः- 1111.... संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ ।-संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ ।-संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ ।-संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ ।- (1) यह अधिनियम पटना विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा। (2) यह अधिनियम तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा। 2222.... बिहार अधिनियम 24, 1976 की धारा-2 में संशोधन।- बिहार अधिनियम 24, 1976 की धारा-2 में संशोधन।- बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार बिहार अधिनियम 24, 1976 की धारा-2 में संशोधन।- बिहार अधिनियम 24, 1976 की धारा-2 में संशोधन।- अधिनियम 24, 1976) की धारा-2 (द) का मुख्य भाग निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- ''(द) इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम, अध्यादेश, नियम या न्यायालय के किसी निर्णय या डिक्री में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी ''शिक्षक'' से अभिप्रेत है केवल विश्वविद्यालय प्राचार्य/प्राचार्य, प्रधानाचार्य, सह-प्राचार्य (रीडर) तथा सहायक प्राचार्य (व्याख्याता) के पद एवं यू0जी0सी0 के द्वारा समय-समय पर निर्गत विनियमों में शिक्षक की श्रेणी में स्वीकार किए गए पद;'' 3333.... बिहार अधिनियम 24, 1976 की धारा-16 में संशोधन । - बिहार अधिनियम 24, 1976 की धारा-16 में संशोधन । - अधिनियम की धारा-16 की उप-धारा (1) को बिहार अधिनियम 24, 1976 की धारा-16 में संशोधन । - बिहार अधिनियम 24, 1976 की धारा-16 में संशोधन । - निम्नलिखित के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :- ''(1) इस अधिनियम के किसी प्रावधान के बावजूद यदि कुलाधिपति उचित समझे तो वह राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा किसी विश्वविद्यालय को कुलसचिव के पद के लिए बिहार प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों सहित योग्य व्यक्तियों का नाम भेजने का अनुरोध कर सकेगा तथा वैसी स्थिति में जब राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा किसी विश्वविद्यालय द्वारा एक या एक से अधिक पदाधिकारियों का नाम कुलसचिव के रूप में नियुक्ति के लिए, निर्धारित सेवा शर्त्तों, जो वे उचित समझे, के अधीन भेजा जाता है, तो कुलाधिपति उनमें से किसी को कुलसचिव के रूप में नियुक्त कर सकेंगे। 4444.... व्यावृत्ति। -व्यावृत्ति। -व्यावृत्ति। -व्यावृत्ति। - अधिनियम की धारा-2 (द) एवं धारा-16 की उप-धारा (1) में संशोधन के होते हुए भी, पूर्व में किया गया कुछ भी या विनिश्चय और की गई कार्रवाई विधि पूर्ण किया गया समझा जायेगा या समझी जायेगी और अधिनियम की धारा-2 एवं 16 के प्रतिस्थापन के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जायेगा या की जायेगी।

उद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतुउद्देश्य एवं हेतु

पटना विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्यों को शिक्षक पद की परिभाषा में शामिल किया जाना आवश्यक है। साथ ही पटना विश्वविद्यालय में कुलसचिव के पद पर बिहार प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत अनुभवी पदाधिकारियों की सेवा लियाा जाना उचित है। इस निमित पटना विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 (बिहार अधिनियम 24, 1976) की धारा-2 (द) एवं धारा-16 की उप-धारा (1) में कतिपय संशोधन किया जाना इस विधेयक का उद्देश्य है। जिसे अधिनियमित कराना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

(अशोक चौधरी)(अशोक चौधरी)(अशोक चौधरी)(अशोक चौधरी) भार-साधक सदस्य। पटना दिनांक 24.04.2017

सचिव, बिहार विधान-सभा।=

————

अधी*क, सिचवालय मुिणालय,(cid:1)बहार, पटना (cid:23)ारा ूकािशत एवं मु/ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 386-571+10-ड$0ट$0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 09 May 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-05-09.386/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-05-09.386.