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ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 19 वैशाखवैशाखवैशाखवैशाख 1939 (शशशश0)
((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 389) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार, 9999 मईमईमईमई 2017
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागखाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागखाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागखाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग -------------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 28 अप्रील 201728 अप्रील 201728 अप्रील 201728 अप्रील 2017
सं0 प्र02 वि01-64/2012-2058/खाद्य—उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा- सं0 प्र02 वि01-64/2012-2058/
-9(a) तथा 10 (1-a) में यथा विनिर्दिष्ट तथा बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 के नियम (3) एवं (4) में अंकित प्रावधानों के अधीन में यथा विनिर्दिष्ट तथा बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 के नियम (3) एवं (4) में अंकित प्रावधानों के अधीन में यथा विनिर्दिष्ट तथा बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 के नियम (3) एवं (4) में अंकित प्रावधानों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित स्तम्भ (3) में उल्लिखित करते हुये निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित स्तम्भ (3) में उल्लिखित करते हुये निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित स्तम्भ (3) में उल्लिखित जिला उपभोक्ता फोरम में योगदान की तिथि से पूर्ण कालिक अध्यक्ष के पद पर पाँच वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु (जो जिला उपभोक्ता फोरम में योगदान की तिथि से पूर्ण कालिक अध्यक्ष के पद पर पाँच वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु (जो जिला उपभोक्ता फोरम में योगदान की तिथि से पूर्ण कालिक अध्यक्ष के पद पर पाँच वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक के लिए नियुक्त किया जाता हैः- भी पहले हो) तक के लिए नियुक्त किया जाता हैः-
| क्र0सं0 | नाम एवं प नाम एवं प नाम एवं पताताताता नाम एवं प नाम एवं प | जिला उपभोक्ता फोरम का जिला उपभोक्ता फोरम का जिला उपभोक्ता फोरम का जिला उपभोक्ता फोरम का नामनामनामनाम | अभियुक्ति |
| 01010101 | 02020202 | 03030303 | 04040404 |
| 01 | श्री दानपाल सिंह पिता - स्व0 राजा राम सिंह, पता - ग्राम-भाटेवारा, जंघई बाजार, थाना- पवारा, जिला-जौनपुर (उत्तरप्रदेश) | रोहतास | |
| 02 | श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, पिता- स्व0 बिहारी लाल श्रीवास्तव पता- मो0 जगदीशपुर, जगदीशपुर, हरिद्वार हरिद्वार मार्ग, मार्ग, महालिया महालिया चिकित्सालय मार्ग, जिला-बलिया (उत्तरप्रदेश) पत्राचार का पत्राचार का पता- पता- रघुवंश अपार्टमेन्ट, बी0-16, जे0डी0 जे0डी0 व व मेन ू मेन ू कॉलेज, कॉलेज, शास्त्रीनगर शास्त्रीनगर के पीछे, पटना-23। | कैमूर | |
| 03 | श्री अमर ज्योति श्रीवास्तव पिता - स्व0 राजनाथ श्रीवास्तव, पता - 363, न्यू कॉलोनी, (होमगार्ड कार्यालय के 363, न्यू कॉलोनी, (होमगार्ड कार्यालय के पीछे), अर्जिबाग, पो0- प्रधान डाकघर, जिला-आजमगढ़ (उत्तरप्रदेश), पिन-276001 | नवादा | |
| 04 | श्री तिलेश्वर राम, पता- मकान सं0-593-A, तुलसीनगर, गाजीपुर (उत्तरप्रदेश)। | सारण | |
| 05 | श्री सुनील कुमार सिंह पिता- स्व0 तृपि नारायण सिंह, पता- ग्रामपो0- हरपुर फटिकबारा, थाना-महानार, जिला- वैशाली, बिहार। | समस्तीपुर | |
| 06 | श्री अजय कुमार शुक्ला, पिता- पारस नाथ शुक्ला, पता - जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मधुबनी, बिहार। | सुपौल | |
| 07 | श्री सत्यप्रकाश पता- शास्त्रीनगर, रोड नं0-02, पो0जिला- मुंगेर, बिहार | कटिहार | |
| 08 | श्री राजेश्वर तिवारी, पिता- स्व0 राम दास तिवारी, पता- 104-B, सुमित इनक्लेव, विश्वेश्रैया नगर (बिहार कॉलेज ऑफ फॉर्मेसी क े सामने), थाना-रूपसपुर, पो0-रूपसपुर, दानापुर, जिला- पटना, बिहार। | शेखपुरा | |
| 09 | श्री मो0 नैमुल्लाह, पिता- स्व0 शैख अबदुसमद, पता- गुलाब बाग, फेज-I , पारडीह रोड, पो0- पारडिह, थाना- मानगो, जिला- पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, झारखंड, द्वारा- अली अहमद खान, गराहीटीर, पो0थाना- भगवान बाजार, जिला-सारण (छपरा), बिहार। | बांका | |
| 10 | श्री रामदेव पासवान, पिता- स्व0 सीता राम पासवान पता- चरखीपर, पो0- मारूफगंज, थाना- मालसलामी, पटना सिटी, जिला- पटना, पत्राचार पता-ललिता रेसिडेन्स, फ्लैट नं0- 503, रूपसपुर, दानापुर, पटना (रेलवे लाईन के नजदीक) | पूर्णियाँ |
जाएगी एवं निर्धारित अवधि के बाद योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. अध्यक्षों का वेतन सेवा निवृत्ति की तिथि को प्राप्त वेतनमान में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1434 दिनांक 09.03.2000 के आलोक में निर्धारित होगा।
4. नवनियुक्त अध्यक्ष अपना योगदान संंबंधित जिला के जिलाधिकारी को देंगे। योगदान की प्रति अध्यक्ष, राज्य आयोग/संयुक्त सचिव, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुत करेंगे।
5. योगदान पत्र के साथ जन्म प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति तथा घोषणा पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।
6. वांछित प्रमाण-पत्र के अभाव में योगदान स्वीकार नहीं किये जायेगें।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, पंकज कुमार, सरकार के सचिव।