(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार
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ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 26 वैशाखवैशाखवैशाखवैशाख 1939 (शशशश0)
((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 393) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार, 1 61 61 61 6 मईमईमईमई 2017 सं0सं0सं0सं0 08/आरोप-01-41/2015,सा॰प्र॰08/आरोप-01-41/2015,सा॰प्र॰08/आरोप-01-41/2015,सा॰प्र॰08/आरोप-01-41/2015,सा॰प्र॰----602602602602
सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य प्रशासन विभागप्रशासन विभागप्रशासन विभागप्रशासन विभाग
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संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प
18181818 जनवरी 2017जनवरी 2017जनवरी 2017जनवरी 2017
श्री शमीम अहमद, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-125/11 के विरूद्ध अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा के पद पर श्री शमीम अहमद, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-125/11 के विरूद्ध अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा के पद पर श्री शमीम अहमद, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-125/11 के विरूद्ध अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा के पद पर पदस्थापन के दौरान विभागीय आदेश का उल्लंघन कर जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को अनुज्ञप्ति निर्गत करने पदस्थापन के दौरान विभागीय आदेश का उल्लंघन कर जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को अनुज्ञप्ति निर्गत करने पदस्थापन के दौरान विभागीय आदेश का उल्लंघन कर जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को अनुज्ञप्ति निर्गत करने प्रतिवेदित हुआ। उपर्युक्त आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक-19486 दिनांक 23.12.2013 द्वारा प्रतिवेदित हुआ। उपर्युक्त आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक-19486 दिनांक 23 का आरोप प्रतिवेदित हुआ। उपर्युक्त आरोपों की जाँच हेतु विभागीय संकल्प ज्ञापांक-19486 दिनांक 23
श्री अहमद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को इस हेतु श्री अहमद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को इस हेतु श्री अहमद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को इस हेतु
पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त संचालन पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा मनोनीत पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त संचालन पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा मनोनीत
2015 को वार्धक्य सेवानिवृत्त हो जाने के कारण विभागीय आदेश किया गया। कालान्तर में श्री अहमद के दिनांक 31.01.2015 को वार्धक्य सेवानिवृत्त हो जाने के कारण विभागीय आदेश किया गया। कालान्तर में श्री अहमद के दिनांक 31
2015 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-43 ज्ञापांक-2457, दिनांक 12.02.2015 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-43 2015 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली-1950 के नियम-43 (बी॰) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।
ी॰) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।
संचालन पदाधिकारी यथा संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-1475 दिनांक 2222.... संचालन पदाधिकारी यथा संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-1475 दिनांक संचालन पदाधिकारी यथा संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-1475 दिनांक 2015 द्वारा उक्त मामले का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय 05.10.2015 द्वारा उक्त मामले का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय 2015 द्वारा उक्त मामले का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए विभागीय 15 द्वारा श्री अहमद से लिखित अभिकथन माँगा गया। इस हेतु स्मार पत्रांक-1075, पत्रांक-16149, दिनांक 12.11.2015 द्वारा श्री अहमद से लिखित अभिकथन माँगा गया। इस हेतु स्मार पत्रांक-1075, 15 द्वारा श्री अहमद से लिखित अभिकथन माँगा गया। इस हेतु स्मार पत्रांक-1075, 2016 भी भेजा गया, परन्तु स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा। तत्पश्चात् अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप दिनांक 21.01.2016 भी भेजा गया, परन्तु स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा। तत्पश्चात् अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप 2016 भी भेजा गया, परन्तु स्पष्टीकरण अप्राप्त रहा। तत्पश्चात् अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 16 मईमईमईमई 2017 अनुज्ञप्ति निर्गत करने में विभागीय निदेशों की अवहेलना करने एवं आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं करने का तथ्य प्रमाणित पाया गया। पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की कटौती 02 वर्षो तक (यदि किसी 3333.... उपर्युक्त के आधार पर श्री अहमद के पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की कटौती 02 वर्षो तक पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की कटौती 02 वर्षो तक पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की कटौती 02 वर्षो तक अन्य मामले में पेंशन कटौती का आदेश हुआ हो तो यह दंड उसके अतिरिक्त होगा) विनिश्चित करते हुए विभागीय पत्रांक-11353, दिनांक 22.08.2016 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से मंतव्य माँगा गया। इस क्रम में आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा दी गयी सहमति से संबंधित बिहार लोक सेवा आयोग का पत्रांक-2749, दिनांक 21.12.2016 प्राप्त हुआ। 4444.... अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 (बी॰) के तहत श्री शमीम अहमद, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-125/11 (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित की जाती है :-
पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की कटौती 02 वर्षो तक (यदि किसी अन्य मामले में पेंशन कटौती का आदेश (क) पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की कटौती 02 वर्षो तक पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की कटौती 02 वर्षो तक पेंशन से 10 (दस) प्रतिशत की कटौती 02 वर्षो तक
हुआ हो तो यह दंड उसके अतिरिक्त होगा)। । । ।
आदेश :-आदेश :-आदेश :-आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकआदेश दिया जाता है कि इस संकआदेश दिया जाता है कि इस संकआदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्रल्प की प्रति बिहार राजपत्रल्प की प्रति बिहार राजपत्रल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण के अगले असाधारण के अगले असाधारण के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया अंक में प्रकाशित किया अंक में प्रकाशित किया अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय,राम बिशुन राय,राम बिशुन राय,राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।
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अधी*कअधी*कअधी*कअधी*क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय, (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, पटनापटनापटनापटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु/ित।मु/ित।मु/ित।मु/ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 393-571+10-ड%ड%ड%ड%0ट%ट%ट%ट%0पीपीपीपी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in