(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार
हारहारहारहार गजटगजटगजटगजट गजटगजटगजटगजट
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ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 26 वैशाखवैशाखवैशाखवैशाख 1939 (शशशश0)
((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 395) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार, 1 61 61 61 6 मईमईमईमई 2017 सं0 08/आरोप-01-34/2014,सा॰प्र॰-882
सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य प्रशासन विभागप्रशासन विभागप्रशासन विभागप्रशासन विभाग
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संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प
24242424 जनवरी 2017जनवरी 2017जनवरी 2017जनवरी 2017
श्री नरेन्द्र नाथ, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-993/08, 766/11 के विरूद्ध अंचलाधिकारी, चंडी (नालन्दा) के श्री नरेन्द्र नाथ, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-993/08, 766/11 के विरूद्ध अंचलाधिकारी, चंडी (नालन्दा) के श्री नरेन्द्र नाथ, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-993/08, 766/11 के विरूद्ध अंचलाधिकारी, चंडी (नालन्दा) के पद पर पदस्थापन के दौरान खाता पुस्तिका तैयार करने में शिथिलता, राजस्व संग्रह में कोताही एवं अनुशासनहीनता पद पर पदस्थापन के दौरान खाता पुस्तिका तैयार करने में शिथिलता, राजस्व संग्रह में कोताही एवं अनुशासनहीनता पद पर पदस्थापन के दौरान खाता पुस्तिका तैयार करने में शिथिलता, राजस्व संग्रह में कोताही एवं अनुशासनहीनता
चात् बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) बरतने सेे संबंधित आरोप, प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ। इसके पश्चात् बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) बरतने सेे संबंधित आरोप, प्रपत्र 'क' प्राप्त हुआ। इसके पश्
नियमावली-2005 के नियम 17 (2) के आलोक में उक्त प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, नियमावली-2005 के नियम 17 (2) के आलोक में उक्त प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, नियमावली-2005 के नियम 17 (2) के आलोक में उक्त प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक-7187, दिनांक 24.06.2011 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। पटना के संकल्प ज्ञापांक-7187, दिनांक 24 2011 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। 2222.... संचालन पदाधिकारी .संयुक्त आयुक्त (विभागीय जाँच) पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-1127, दिनांक संयुक्त आयुक्त (विभागीय जाँच) पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-1127, दिनांक संयुक्त आयुक्त (विभागीय जाँच) पटना प्रमंडल, पटना के पत्रांक-1127, दिनांक 2014 द्वारा सुनवाई की विभिन्न तिथियों पर आरोपित पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने का उल्लेख करते हुए उन्हें 26.07.2014 द्वारा सुनवाई की विभिन्न तिथियों पर आरोपित पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने का उल्लेख करते हुए उन्हें 2014 द्वारा सुनवाई की विभिन्न तिथियों पर आरोपित पदाधिकारी के अनुपस्थित रहने का उल्लेख करते हुए उन्हें
इस क्रम में विभागीय स्तर से भी पत्रांक-12850, दिनांक 15. विभागीय स्तर से निदेशित करने का अनुरोध किया गया। इस क्रम में विभागीय स्तर से भी पत्रांक-12850, दिनांक 15 विभागीय स्तर से निदेशित करने का अनुरोध किया गया।
2014 द्वारा श्री नाथ को निदेशित किया गया। कालान्तर में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-33, दिनांक 11.01.2016 2014 द्वारा श्री नाथ को निदेशित किया गया। कालान्तर में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-33, दिनांक 11 09.2014 द्वारा श्री नाथ को निदेशित किया गया। कालान्तर में संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-33, दिनांक 11 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जिसमें सुनवाई की बहुधा महत्वपूर्ण तिथियों पर श्री नाथ द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जिसमें सुनवाई की बहुधा महत्वपूर्ण तिथिय द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। जिसमें सुनवाई की बहुधा महत्वपूर्ण तिथिय
के अनुपस्थित रहने की स्थिति में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अन्ततः उनके विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित के अनुपस्थित रहने की स्थिति में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अन्ततः उनके विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित के अनुपस्थित रहने की स्थिति में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर अन्ततः उनके विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित
2016 द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए बताया गया। विभागीय पत्रांक-1859, दिनांक 05.02.2016 द्वारा उक्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए बताया गया। विभागीय पत्रांक-1859, दिनांक 05 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 16 मईमईमईमई 2017 जाने के बावजूद उनसे अप्राप्त रहा। श्री नरेन्द्र नाथ, बि॰प्र॰से॰ ने विभागीय कार्यवाही में सहयोग नहीं किया एवं लगातार अनुपस्थित रहे साथ ही विभागीय पत्राचार का भी उत्तर नहीं देकर घोर अनुशासनहीनता का परिचय दिया। 3333.... अन्ततः अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप, प्रपत्र 'क' एवं जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के उपरान्त कालमान वेतन में दो निम्नतर प्रक्रम पर (दो वेतन वृद्धि पीछे) 2 (दो) वर्षो के लिएर् ाो के लिएर् ाो के लिएर् ाो के लिए प्रमाणित आरोपों के आधार पर कालमान वेतन में दो निम्नतर प्रक्रम पर (दो वेतन वृद्धि पीछे) 2 (दो) वष् कालमान वेतन में दो निम्नतर प्रक्रम पर (दो वेतन वृद्धि पीछे) 2 (दो) वष् कालमान वेतन में दो निम्नतर प्रक्रम पर (दो वेतन वृद्धि पीछे) 2 (दो) वष् संचयात्मक प्रभाव से अवनति (दंड के प्रभाव अवधि में वेतनवृद्धि अनुमान्य नहीं होगी) का दंड विनिश्चित करते हुए संचयात्मक प्रभाव से अवनति (दंड के प्रभाव अवधि में वेतनवृद्धि अनुमान्य नहीं होगी) का दंड संचयात्मक प्रभाव से अवनति (दंड के प्रभाव अवधि में वेतनवृद्धि अनुमान्य नहीं होगी) का दंड संचयात्मक प्रभाव से अवनति (दंड के प्रभाव अवधि में वेतनवृद्धि अनुमान्य नहीं होगी) का दंड
विभागीय पत्रांक-12640, दिनांक 16.09.2016 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से मंतव्य माँगा गया। इस क्रम में आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा उक्त दंड प्रस्ताव में दी गयी सहमति बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-2754, दिनांक 21.12.2016 द्वारा प्राप्त हुई।
4444.... अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 के तहत श्री नरेन्द्र नाथ, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-993/08, 766/11 के विरूद्ध निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित की जाती है :-
कालमान वेतन में दो निम्नतर प्रक्रम पर (दो वेतन वृद्धि पीछे) 2 (दो) वर्षो के लिए संचयात्मक प्रभाव से (क) कालमान वेतन में दो निम्नतर प्रक्रम पर (दो वेतन वृद्धि पीछे) 2 (दो) वर्षो के लिए संचयात्मक प्रभाव से कालमान वेतन में दो निम्नतर प्रक्रम पर (दो वेतन वृद्धि पीछे) 2 (दो) वर्षो के लिए संचयात्मक प्रभाव से कालमान वेतन में दो निम्नतर प्रक्रम पर (दो वेतन वृद्धि पीछे) 2 (दो) वर्षो के लिए संचयात्मक प्रभाव से (दंड के प्रभाव अवधि में वेतनवृद्धि अनुमान्य नहीं होगी) अवनति का दंड। अवनति का दंड। अवनति का दंड। अवनति का दंड। (दंड के प्रभाव अवधि में वेतनवृद्धि अनुमान्य नहीं होगी) (दंड के प्रभाव अवधि में वेतनवृद्धि अनुमान्य नहीं होगी) (दंड के प्रभाव अवधि में वेतनवृद्धि अनुमान्य नहीं होगी)
ल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया अंक में प्रकाशित किया अंक में प्रकाशित किया अंक में प्रकाशित किया आदेश :-आदेश :-आदेश :-आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकआदेश दिया जाता है कि इस संकआदेश दिया जाता है कि इस संकआदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण ल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण ल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण
जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय,राम बिशुन राय,राम बिशुन राय,राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।
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अधी*कअधी*कअधी*कअधी*क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय, (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, पटनापटनापटनापटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु/ित।मु/ित।मु/ित।मु/ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 395-571+10-ड%ड%ड%ड%0ट%ट%ट%ट%0पीपीपीपी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in