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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 16 May 2017

Published 16 May 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-05-16.396
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:18)या पी0ट%0-40 िनबंधन सं(cid:18)या (cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार

हारहारहारहार गजटगजटगजटगजट गजटगजटगजटगजट

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असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण अंकअंकअंकअंक

असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण

सरकारसरकारसरकारसरकार (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत

ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 26 वैशाखवैशाखवैशाखवैशाख 1939 (शशशश0)

((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 396) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

पटनापटनापटनापटना, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार, 1 61 61 61 6 मईमईमईमई 2017 सं0 08/आरोप-01-122/2014,सा॰प्र॰-1410 सं0

सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य प्रशासन विभागप्रशासन विभागप्रशासन विभागप्रशासन विभाग

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संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प

6 फरवरी 6 फरवरी 6 फरवरी 6 फरवरी 2017201720172017

खंड विकास पदाधिकारी, श्री रामेश्वर रविदास, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1867/99, 965/04, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, श्री रामेश्वर रविदास, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1867/99, 965/04, तत्कालीन प्र

चैनपुर (भभुआ) के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, भभुआ द्वारा सुनिश्चित रोजगाार योजना एवं अन्य योजनाओं मे सरकारी चैनपुर (भभुआ) के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, भभुआ द्वारा सुनिश्चित रोजगाार योजना एवं अन्य योजनाओं मे सरकारी चैनपुर (भभुआ) के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, भभुआ द्वारा सुनिश्चित रोजगाार योजना एवं अन्य योजनाओं मे सरकारी राशि के दुर्विनियोग/वित्तीय अनियमितता/वित्तीय प्रावधानों की अवहेलना तथा कर्त्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने राशि के दुर्विनियोग/वित्तीय अनियमितता/वित्तीय प्रावधानों की अवहेलना तथा कर्त्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने राशि के दुर्विनियोग/वित्तीय अनियमितता/वित्तीय प्रावधानों की अवहेलना तथा कर्त्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने तिवेदित किया गया। आरोपों की गम्भीरता के परिप्रेक्ष्य में विभागीय आदेश संख्या-10495, दिनांक 18.12. तिवेदित किया गया। आरोपों की गम्भीरता के परिप्रेक्ष्य में विभागीय आदेश संख्या-10495, दिनांक 18 संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया। आरोपों की गम्भीरता के परिप्रेक्ष्य में विभागीय आदेश संख्या-10495, दिनांक 18 1997 द्वारा श्री रविदास को निलंबित किया गया। उक्त आरोपों की वृहद जाँच हेतु संकल्प ज्ञापांक-3994, दिनांक 15. 1997 द्वारा श्री रविदास को निलंबित किया गया। उक्त आरोपों की वृहद जाँच हेतु संकल्प ज्ञापांक-3994, दिनांक 15 1997 द्वारा श्री रविदास को निलंबित किया गया। उक्त आरोपों की वृहद जाँच हेतु संकल्प ज्ञापांक-3994, दिनांक 15 04.1998 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गय ी। कालान्तर में विभागीय आदेश सं॰-833, दिनांक 08. 1998 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। कालान्तर में विभागीय आदेश सं॰-833, दिनांक 08 02.2003 द्वारा इन्हें निलंबन मुक्त किया गया।

2003 द्वारा इन्हें निलंबन मुक्त किया गया।

2004 द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभागीय जाँच आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-309, दिनांक 15.06.2004 द्वारा जाँच प्रतिवेदन 2222.... विभागीय जाँच आयुक्त-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-309, दिनांक 15

विरूद्ध कुल 56 आरोपों (मुख्य, पूरक, प्राप्त हुआ। संचालन पदाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में श्री रविदास के विरूद्ध कुल 56 आरोपों (मुख्य, पूरक, प्राप्त हुआ। संचालन पदाधिकारी ने अपने जाँच प्रतिवेदन में श्री रविदास के

अनुपूरक) में 15 आरोपों को प्रमाणित, 15 आरोपों को अंशतः प्रमाणित तथा शेष 26 आरोपों को अप्रमाणित होने का अनुपूरक) में 15 आरोपों को प्रमाणित, 15 आरोपों को अंशतः प्रमाणित तथा शेष 26 आरोपों को अप्रमाणित होने का अनुपूरक) में 15 आरोपों को प्रमाणित, 15 आरोपों को अंशतः प्रमाणित तथा शेष 26 आरोपों को अप्रमाणित होने का मंतव्य दिया।

उक्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-7268 दिनांक 16.07.2007 द्वारा श्री उक्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-7268 दिनांक उक्त जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए विभागीय पत्रांक-7268 दिनांक

रविदास से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। इस क्रम में श्री रविदास का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ। अनुशासनिक प्राधिकार रविदास से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। इस क्रम में श्री रविदास का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ। अनुशासनिक प्राधिकार रविदास से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। इस क्रम में श्री रविदास का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ। अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर समीक्षोपरांत उक्त स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के आधार पर प्रमाणित आरोपों के लिए के स्तर पर समीक्षोपरांत उक्त स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के आधार पर प्रमाणित आरोपों के लिए के स्तर पर समीक्षोपरांत उक्त स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के आधार पर प्रमाणित आरोपों के लिए2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 16 मईमईमईमई 2017 सेवा से बर्खास्तगी संबंधी विनिश्चित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श माँगा गया। इस क्रम में आयोग के पत्रांक-2020, दिनांक 07.08.2008 द्वारा उक्त विनिश्चित दंड पर सहमति प्राप्त हुई। तत्पश्चात्‌ मंत्रीपरिषद्‌ की स्वी—ति के उपरांत श्री रामेश्वर रविदास को विभागीय संकल्प ज्ञापांक-12155, दिनांक 18.11.2008 द्वारा ''''''''सेवा से बर्खास्तगीसेवा से बर्खास्तगीसेवा से बर्खास्तगीसेवा से बर्खास्तगी'''''''' का दंड संसूचित किया गया।

3333.... उक्त दंडादेश के विरूद्ध श्री रविदास द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में रीट याचिका दायर किया गया। एतद्‌संबंधी सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰सं॰-18934/08 में दिनांक 05.12.2013 को न्यायादेश पारित हुआ। जिसके आलोक में श्री रविदास ने अपना पुनर्विलोकन आवेदन (दिनांक 29.01.2014) समर्पित किया। विभागीय स्तर पर सभी सुसंगत तथ्यों की सम्यक्‌ समीक्षा के उपरांत संकल्प ज्ञापांक-7235, दिनांक 30.05.2014 द्वारा श्री रविदास के उक्त पुनर्विलोकन आवेदन को अस्वी—त करते हुए सेवा से बर्खास्तगीसेवा से बर्खास्तगीसेवा से बर्खास्तगीसेवा से बर्खास्तगी संबंधी पूर्व निर्गत संकल्प ज्ञापांक-12155, दिनांक 08.11.2008 को यथावत्‌ रखा गया।

4444.... इसके पश्चात्‌ श्री रविदास द्वारा पुनः माननीय पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गयी, जिसमें उन्होंने स्वयं के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही, सेवा से बर्खास्तगी एवं अपने पुनर्विलोकन आवेदन को खारिज किये जाने संबंधी निर्गत विभागीय आदेशों की वैद्यता को चुनौती दी। एतद्‌संबंधी सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰सं॰-14323/14 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.03.2016 को आदेश पारित किया गया। जिसमें द्वितीय कारण पृच्छा (पत्रांक-7268, दिनांक 16.07.2007) के पूर्व ही आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध दंड विनिश्चित कर लिये जाने संबंधी अंकित तथ्यों के आधार पर उक्त द्वितीय कारण पृच्छा को मात्र औपचारिकता का निर्वहन माना गया तथा इसे त्रुटिपूर्ण मानते हुए द्वितीय कारण पृच्छा एवं इसके आगे की कार्रवाई नये सिरे से करने का निदेश भी दिया गया। उक्त न्यायादेश का Operative Part निम्नवत है :-

Para 10 - "In the result, the writ petition succeeds. The impugned order of punishment based on 2nd show cause notice dated 16-07-2007 (Annexure 9) is set aside.

The metter is remitted to the disciplinary authority to proceed afresh from the stage of issuance of second show cause and dispose of the same preferably within a period of four months from the date of receipt of this order."

5555.... श्री रविदास ने उक्त न्यायादेश के अनुपालन मेें सामान्य प्रशासन विभाग में अपना योगदान (दिनांक 20.04. 2016) समर्पित किया। विभागीय स्तर पर उक्त न्यायादेश के अनुपालन में समीक्षोपरांत संकल्प ज्ञापांक-7077, दिनांक 18.05.2016 द्वारा श्री रविदास की सेवा बर्खास्तगी संबंधी विभागीय संकल्प (ज्ञापांक-12155, दिनांक 18.11.2008) एवं द्वितीय कारण पृच्छा संबंधी पत्र (पत्रांक-7268, दिनांक 16.07.2007) को वापस ले लिया गया तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9 (5) के तहत बर्खास्तगी की तिथि (दिनांक 18.11. 2008) के प्रभाव से श्री रविदास को पुनः निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय तथा उनके जीवन-यापन भत्ता की आदेयता का निर्धारण किया गया।

इसके साथ ही नये सिरे से अग्रेत्तर कार्रवाई के क्रम में विभागीय पत्रांक-7292, दिनांक 20.05.2016 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-18 (3) के तहत जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए श्री रविदास से लिखित अभिकथन की माँग की गयी। इस क्रम में श्री रविदास ने अपने आवेदन दिनांक 13.06.2016 द्वारा लिखित अभिकथन समर्पित करते हुए स्वयं को आरोप मुक्त करने का अनुरोध किया। योजना में अनियमितता के विन्दु पर आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध दर्ज चैनपुर थाना कांड सं॰-46,55,56,57,58 एवं3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 16 मईमईमईमई 2017 59/97 के संबंध में पुलिस अधीक्षक, कैमुर के पत्रांक-1787, दिनांक 03.06.2016 द्वारा यह भी ज्ञात हुआ है कि संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है।

6666.... अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोप, जाँच प्रतिवेदन एवं आरोपित पदाधिकारी से सम्प्रति प्राप्त लिखित अभिकथन (द्वितीय कारण पृच्छा स्पष्टीकरण) की गहन समीक्षा के उपरांत योजनाओं के कार्यान्वयन, मास्टर रौल के संधारण, अग्रिम राशि के भुगतान, सम्पन्न व्यक्तियों के साथ बिहार सरकार की भूमि बन्दोवस्ती करने तथा इन्दिरा आवास के लाभुको के चयन इत्यादि में श्री रविदास द्वारा गम्भीर अनियमितता किये जाने का आरोप प्रमाणित पाया गया है तथा इस क्रम में उनके द्वारा प्रस्तुत लिखित अभिकथन को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

7777.... सम्यक्‌ विचारोपरांत उक्त प्रमाणित आरोपों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री रविदास के विरूद्ध अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनिवार्य सेवानिवृत्ति अनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड विनिश्चित करते हुए विभागीय पत्रांक-10662, दिनांक 04.08.2016 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति माँगी गयी। इस क्रम में आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा उक्त दंड प्रस्ताव में सहमति (बिहार लोक सेवा आयोग का पत्रांक-2748, दिनांक 21.12.2016) दी गयी।

8888.... अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकारण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 के तहत श्री रामेश्वर रविदास, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1867/99, 965/04 सम्प्रति निलंबित को अनिवार्य सेवानिवृत्तिअनिवार्य सेवानिवृत्तिअनिवार्य सेवानिवृत्तिअनिवार्य सेवानिवृत्ति का दंड संसूचित किया जाता है।

9999.... श्री रविदास के निलंबन अवधि पर निर्णय हेतु अलग से कार्रवाई की जायेगी।

ल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक मेअंक मेअंक मेअंक में प्रकाशित किया ं प्रकाशित किया ं प्रकाशित किया ं प्रकाशित किया आदेआदेआदेआदेश्श्श्श :-ा :-ा :-ा :-आदेश दिया जाता है कि इस संकआदेश दिया जाता है कि इस संकआदेश दिया जाता है कि इस संकआदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण ल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण ल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण

जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राम बिशुन राय,राम बिशुन राय,राम बिशुन राय,राम बिशुन राय,

सरकार के अवर सचिव।

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अधी*कअधी*कअधी*कअधी*क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय,

(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, पटनापटनापटनापटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु/ित।मु/ित।मु/ित।मु/ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 396-571+10-ड%ड%ड%ड%0ट%ट%ट%ट%0पीपीपीपी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 16 May 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-05-16.396/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-05-16.396.