(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार
हारहारहारहार गजटगजटगजटगजट गजटगजटगजटगजट
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असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण अंकअंकअंकअंक
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ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 26 वैशाखवैशाखवैशाखवैशाख 1939 (शशशश0)
((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 397) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, मंगलमंगलमंगलमंगलवारवारवारवार, 1 61 61 61 6 मईमईमईमई 2017 सं0 08/आरोप-01-78/2014,सा॰प्र॰-15482 सं0
सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य प्रशासन विभागप्रशासन विभागप्रशासन विभागप्रशासन विभाग
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संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प
17 नवम्बर17 नवम्बर17 नवम्बर17 नवम्बर 2016201620162016
श्री उदय कुमार सिंह, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-213/11, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, अररिया के श्री उदय कुमार सिंह, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-213/11, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, अररिया के श्री उदय कुमार सिंह, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-213/11, तत्कालीन उप विकास आयुक्त, अररिया के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-11201, दिनांक 19 2010 द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन में विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-11201, दिनांक 19.09.2010 द्वारा योजनाओं के कार्यान्व अनियमितता बरतने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए विभागीय कार्यवाही आरम्भ करने की अनुशंसा की गयी। अनियमितता बरतने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए विभागीय कार्यवाही आरम्भ करने की अनुशंसा की गयी। सर्वप्रथम अनियमितता बरतने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए विभागीय कार्यवाही आरम्भ करने की अनुशंसा की गयी। विभागीय स्तर पर कार्रवाई करते हुए श्री सिंह से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया तथा समीक्षा के उपरांत उसे संतोषजनक विभागीय स्तर पर कार्रवाई करते हुए श्री सिंह से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया तथा समीक्षा के उपरांत उसे संतोषजनक विभागीय स्तर पर कार्रवाई करते हुए श्री सिंह से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया तथा समीक्षा के उपरांत उसे संतोषजनक 2011 द्वारा उन्हें (श्री सिंह) निलंबित किया गया नहीं पाये जाने के कारण विभागीय संकल्प ज्ञापांक-702, दिनांक 19.01.2011 द्वारा उन्हें (श्री सिंह) निलंबित किया गया नहीं पाये जाने के कारण विभागीय संकल्प 2011 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक-822, दिनांक 21.01.2011 द्वारा उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक-822, दिनांक 21 विभागीय जाँच आयुक्त को इस हेतु संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। विभागीय जाँच आयुक्त को इस हेतु संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।
संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-138 दिनांक 06
प्रभाव से रोक प्रभाव से रोक प्रभाव से रोक प्रभाव से रोक संबंधी विनिश्चित दंड पर विभागीय पत्रांक-16177, दिनांक 07 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 16 मईमईमईमई 2017 वर्णित स्थिति में अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर पुनः मामले की गहन समीक्षा के उपरांत प्रमाणित आरोपों के आधार पर विभागीय संकल्प ज्ञापांक-16908, दिनांक 28.10.2013 द्वारा श्री सिंह को निलंबन मुक्त करते हुए निन्दन निन्दन निन्दन निन्दन ेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड संसूचित किया गया। एवं दो वएवं दो वएवं दो वएवं दो वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड ेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड ेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड 2222.... इसके पश्चात् श्री सिंह ने उक्त दंडादेश के विरूद्ध पटना उच्च न्यायालय में एक रीट याचिका दायर किया। एतद्संबंधी सी॰डब्ल्यू॰जे॰सी॰सं॰-6431/14 में दिनांक 11.03.2016 को आदेश पारित हुआ। उक्त न्यायादेश के अनुपालन में संकल्प ज्ञापांक-16908, दिनांक 28.10.2013 द्वारा श्री सिंह को संसूचित शास्ति वापस लेते हुए नये सिरे से द्वितीय कारण पृच्छा के स्तर से प्रक्रिया आरम्भ करने का निर्णय लिया गया। तद्नुसार संकल्प ज्ञापांक-7074, दिनांक 18.05.2016 निर्गत किया गया। विभागीय पत्रांक-8505, दिनांक 14.06.2016 द्वारा सिंह से पुनः द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। इसके आलोक में श्री सिंह का स्पष्टीकरण (पत्रांक-90, दिनांक 27.06.2016) प्राप्त हुआ।
4444.... सम्यक् विचारोपरांत उक्त प्रमाणित आरोपों के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध कालमान वेतन में एक वेतन वृद्वि के समतुल्य वेतन घटाकर वेतन हृास का दंड (जिसका कुप्रभाव सेवानिवृत्ति लाभों पर पड़ेगा) विनिश्चित करते हुए विभागीय पत्रांक-12312, दिनांक 08.09.2016 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से सहमति माँगी गयी। इस क्रम में आयोग की पूर्ण पीठ द्वारा उक्त दंड प्रस्ताव में दी गयी सहमति बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-2140, दिनांक 19.10.2016 द्वारा प्राप्त हुई।
5555.... अतएव उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकारण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-14 के तहत श्री उदय कुमार सिंह, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक-213/11 के विरूद्ध निम्नलिखित शास्ति अधिरोपित की जाती है :-
(क) कालमान वेतन में एक वेतन वृद्वि के समतुल्य वेतन घटाकर वेतन हृास का दंड (जिसका कुप्रभाव सेवानिवृत्ति लाभों पर पड़ेगा)।
6666.... श्री सिंह के निलंबन अवधि (दिनांक 19.01.2011 से दिनांक 28.10.2013) पर निर्णय हेतु अलग से कार्रवाई की जायेगी। ल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया अंक में प्रकाशित किया अंक में प्रकाशित किया अंक में प्रकाशित किया आदेश्आदेश्आदेश्आदेश :-ा :-ा :-ा :-आदेश दिया जाता है कि इस संकआदेश दिया जाता है कि इस संकआदेश दिया जाता है कि इस संकआदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण ल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण ल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण
जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय,राम बिशुन राय,राम बिशुन राय,राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।
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अधी*कअधी*कअधी*कअधी*क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय, (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, पटनापटनापटनापटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु/ित।मु/ित।मु/ित।मु/ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 397-571+10-ड%ड%ड%ड%0ट%ट%ट%ट%0पीपीपीपी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in