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खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागखाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागखाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागखाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग -------------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 29 मार्च 201729 मार्च 201729 मार्च 201729 मार्च 2017
सं0 उ0सं0वि0-26/2003-1622/खाद्य
उ0सं0वि0-26/2003-1622/खाद्य—विभागीय अधिसूचना संख्या 647 दिनांक 17.02
02.2004, जिसके द्वारा संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-8(ए) एवं प्रत्येक जिला में जिला उपभोक्ता परिषद् के गठन का निर्णय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा- प्रत्येक जिला में जिला उपभोक्ता परिषद् के गठन का निर्णय उपभोक्ता आलोक में लिया गया है, के क्रम में अरवल, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन 8(बी) में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में लिया गया है, के क्रम में अरवल, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन आलोक में लिया गया है, के क्रम में अरवल, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया जाता है जिसमे निम्नांकित सदस्य होंगे :- किया जाता है जिसमे निम्नांकित सदस्य होंगे :-
| 1 | जिला समाहर्ता | - | अध्यक्ष |
| 2 | जिला आपूर्ति पदाधिकारी | - | सदस्य सचिव |
| (क) | जिला से संसद/विधान मंडलीय प्रतिनिधि | ||
| 3. | जिला से निर्वाचित लोक सभा/राज्य सभा के सदस्य | सदस्य | |
| 4. | जिला से निर्वाचित विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्य | - | सदस्य |
| (ख) | विभागीय पदाधिकारी/स्वशासित संस्थाओं के प्रतिनिधि | ||
| 5. उप विकास आयुक्त | - | सदस्य | |
| 6. | जिला शल्य चिकित्सक | - | सदस्य |
| 7. | जिला कल्याण पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 8. | जिला शिक्षा पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 9. | जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम | - | सदस्य |
| 10. अध्यक्ष, जिला परिषद् | - | सदस्य | |
| 11. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, दूरदर्शन केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, दूरदर्शन | - | सदस्य | |
| (ग) | महिला प्रतिनिधि | ||
| 1 | श्रीमति मंजु कुमारी, पति- श्री संजय कुमार वर्मा पता- ग्राम- ताजन बिगहा, ताजन बिगहा, पो0- रामपुर चौरम, प्रखंड- अरवल, जिला- अरवल। | - | सदस्य |
| 2 | जूली कुमारी, पति- श्री रेवा पासवान, पता- खानगाह रोड, अरवल, सिपाह, थानाप्रखण्डजिला- अरवल | - | सदस्य |
| (घ) | स्वयं सेवी संगठन के प्रतिनिधि | ||
| 1. | श्रीमति मीना देवी, शिव स्वयं सहायता समूह पता-ग्राम- भगवतीपुर, पंचायत- अनुआ, थाना- बंशी, प्रखण्ड- सोनभद्र-वंशी-सूर्यपुर | - | सदस्य |
| 2 | श्रीमति अबीदा खातून, चमेली स्वयं सहायता समूह पता-ग्राम- मखदुमाबाद, थाना- परासी, प्रखण्डजिला- अरवल। | - | सदस्य |
| 3 | श्रीमति रीता देवी, उड़हुल स्वयं सहायता समूह पता-ग्राम- मखदुमाबाद, थाना- परासी, प्रखण्डजिला- अरवल। | - | सदस्य |
| 4 | श्रीमति सुनिता देवी, शंकर स्वयंसेवी संगठन पता-ग्राम- मखमिलपुर, पंचायत- शेरपुर, थाना- बंशी, प्रखण्ड- सोनभद्र-वंशी-सूर्यपुर, जिला- अरवल। | - | सदस्य |
| (ड(ड(ड(ड....)))) | किसान/व्यापारी/उद्योग के प्रतिनिधि | ||
| 1 | श्री रवि प्रकाश सिंह, पिता- श्री सीताराम सिंह, पता- ग्रामपो0- निधवॉ, थानाप्रखण्ड- कुर्था, जिला- अरवल। | - | सदस्य |
| 2 | श्री गजेन्द्र कुमार, पिता- श्री राजनन्दन सिंह, पता- ग्रामपो0- केयाल, प्रखण्डथाना- करपी, जिला- अरवल। | - | सदस्य |
| 3 | श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, पिता- स्व0 बैद्यनाथ सिंह, पता- ग्रामपो0-सकरी, थानाप्रखण्ड-अरवल, जिला- अरवल। | - | सदस्य |
| 4 | श्री नर्मदेश्वर पटेल, पिता- स्व0 देवकी नन्दन पटेल, पता- ग्राम-पो0-प्रसादी इंग्लिश, थाना- अरवल, प्रखण्डजिला-अरवल। | - | सदस्य |
| (च) | उपभोक्ता हितों के प्रतिनिधि | ||
| 1 | श्री राजेन्द्र यादव, पिता- स्व0 महादेव यादव, पता- ग्रामपो0-जयपुर, थाना- महेन्दिया, प्रखण्ड-कलेर, जिला- अरवल। | - | सदस्य |
| 2 | श्री उमेश्वर सिंह, पता-ग्राम-रामपुर, पो0-अईयारा, थानाप्रखण्ड-करपी, जिला- अरवल। | - | सदस्य |
| 3 | श्री रामानुज कुमार, पिता- स्व0 राम किशुन सिंह, पता- ग्राम- बाजितपुर करवा, पो0- बाजितपुर, थानाप्रखण्ड-करपी, जिला- अरवल। | - | सदस्य |
| 4 | मो0 अंसारूल हक, पता- मोतेपुर, थानाप्रखण्ड- कुर्था, जिला- अरवल। | - | सदस्य |
2222.... शर्तः-शर्तः-शर्तः-शर्तः-
1. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 03 (तीन) वर्षों का होगा।
2. जो माननीय सांसद/विधायक जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्य है, के सांसद/विधायक नहीं रहने पर जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्य नहीं रहेंगे।
3. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के पदेन सदस्य उस समय तक परिषद् के सदस्य बने रहेंगे जबतक कि वे उक्त पद पर पदस्थापित हैं।
4. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के पुनर्गठन का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त होगा। 5. राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के वैसे सदस्य जो इस जिले के होंगे, उस जिले के जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
6. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (संशोधित 2002) एवं बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेगी।
7. सांसद/विधायक/पदाधिकारियों को उसी दर पर यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता अनुमान्य होग जो उन्हें उक्त पदों पर अनुमान्य है तथा वे इसे अपने वेतनादि प्राप्त होनेवाले शीर्ष से प्राप्त करेंगे।
8. स्थानीय सदस्यों को कोई भत्ता देय नहीं होगा। अन्य गैर सरकारी सदस्य वैसे यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के हकदार होंगे जो राज्य सरकार के श्रेणी-01 के पदाधिकारी को अनुमान्य है तथा उनका भुगतान शीर्ष-3456 नागरिक पूर्ति गैर योजना से होगा।
(3) आदेश(3) आदेश(3) आदेश(3) आदेशः-ः-ः-ः-आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करायी जाय तथा इसकी प्रतियां महालेखाकार, सभी विभागों, सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों तथा सभी जिलाधिकारियों को भेजी जाए।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, भरत कुमार दुबे, सरकार के विशेष सचिव।
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