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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 18 May 2017

Published 18 May 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-05-18.409
Languages
English, Hindi

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ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 28 वैशाखवैशाखवैशाखवैशाख 1939 (शशशश0)

((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 409) ) ) ) पटनापटनापटनापटना

पटनापटनापटनापटना, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार, 11118888 मईमईमईमई 2017 खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागखाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागखाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागखाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग -------------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 29 मार्च 201729 मार्च 201729 मार्च 201729 मार्च 2017

सं0 उ0सं0वि0-26/2003-1623/

उ0सं0वि0-26/2003-1623/खाद्य—विभागीय अधिसूचना संख्या 647 दिनांक 17.02

02.2004, जिसके द्वारा संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-8(ए) एवं प्रत्येक जिला में जिला उपभोक्ता परिषद्‌ के गठन का निर्णय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा- प्रत्येक जिला में जिला उपभोक्ता परिषद्‌ के गठन का निर्णय उपभोक्ता आलोक में लिया गया है, के क्रम में औरंगाबाद, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का 8(बी) में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में लिया गया है, के क्रम में औरंगाबाद, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का आलोक में लिया गया है, के क्रम में औरंगाबाद, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया जाता है जिसमे निम्नांकित सदस्य होंगे :- गठन किया जाता है जिसमे निम्नांकित सदस्य होंगे :-

1 जिला समाहर्ता - अध्यक्ष
2 जिला आपूर्ति पदाधिकारी - सदस्य सचिव
(क) जिला से संसद/विधान मंडलीय प्रतिनिधि
3. जिला से निर्वाचित लोक सभा/राज्य सभा के सदस्य सदस्य
4. जिला से निर्वाचित विधान सभा/विधान परिषद्‌ के सदस्य - सदस्य
(ख) विभागीय पदाधिकारी/स्वशासित संस्थाओं के प्रतिनिधि
5. उप विकास आयुक्त - सदस्य
6. जिला शल्य चिकित्सक - सदस्य
7. जिला कल्याण पदाधिकारी - सदस्य
8. जिला शिक्षा पदाधिकारी - सदस्य
9. जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम - सदस्य
10. अध्यक्ष, जिला परिषद्‌ - सदस्य
11. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, दूरदर्शन केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, दूरदर्शन - सदस्य
(ग) महिला प्रतिनिधि-
1. श्रीमति सारिका सिंह, पति- श्री राजीव कुमार सिंह, पता- लाल देव कम्पलेक्स, श्री कृष्ण नगर, अहरी, औरंगाबाद देव कम्पलेक्स, श्री कृष्ण नगर, अहरी, औरंगाबाद - सदस्य
2. श्रीमति रंजु देवी, पति- श्री राजेन्द्र सिंह, पता- न्यू एरिया, औरंगाबाद - सदस्य
(घ) स्वयं सेवी संगठन के प्रतिनिधि
1. श्री अनिल कुमार गिरी, प्रगति ग्रामीण विकास संगठन पता- ग्राम पो0-वार, प्रखण्ड-मदनपुर, जिला- औरंगाबाद -
2. श्री भरत ठाकुर, प्रियंका स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, पता- मुख्य बाजार, ठाकुर रोड, मदनपुर, जिला- औरंगाबाद -
3. श्री शिव रंजन शर्मा, माँ दुर्गा सेवा संस्थान, पता- रफीगंज, औरंगाबाद -
4. श्री अनिल कुमार सिन्हा, युवा एवं महिला कल्याण समिति, पता- ब्लॉक कॉलोनी, औरंगाबाद -
(ड(ड(ड(ड....)))) किसान/व्यापारी/उद्योग के प्रतिनिधि
1. श्री नन्द किशोर सिंह, पिता- श्री रामदेव सिंह पता- ग्राम-जगदीशपुर, प्रखण्ड-पोखराहा, थाना- फेसर, जिला- औरंगाबाद। -
2. श्री श्याम नारायण सिंह, पिता- स्व0 रधुनी सिंह, पता- खदहा, पंचायत- केरका, प्रखण्ड- नवीनगर, जिला- औरंगाबाद -
3. श्री अरूण सिंह, शिव शक्ति ट्रेडर्स, पता- बाईपास, जिला- औरंगाबाद। -
4. श्री संजय कुमार, निदेशक, मेसर्स शान्ति राज इन्टरप्राईजेज प्रा0 लि0 पता- महुआ शहीद, जिला - औरंगाबाद। -
(च) उपभोक्ता हितों के प्रतिनिधि
1. श्री गोपाल सिंह, पता- ज्ञानपुरी, रोड नं0- 03, न्यू एरिया, औरंगाबाद। -
2. श्री सुरेश दत्त द्विवेदी, गायत्री सदन संस्कार कॉलनी, बिजली ऑफिस शिव मंदिर से पूरब, कर्मा रोड, औरंगाबाद -
3. श्रीमति स्वीटी शर्मा, पति- राहुल कुमार पता- शान्ति निकेतन हाउस, सर्वोदय नगर, कर्मा रोड, औरंगाबाद -
4. श्री साकेत बिहारी कर्ण, पता- श्री कृष्ण नगर, अहरी, औरंगाबाद -
2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 18 मईमईमईमई 2017

1. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद्‌ का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 03 (तीन) वर्षों का होगा।

2. जो माननीय सांसद/विधायक जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद्‌ के सदस्य है, के सांसद/विधायक नहीं रहने पर जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद्‌ के सदस्य नहीं रहेंगे।

3. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद्‌ के पदेन सदस्य उस समय तक परिषद्‌ के सदस्य बने रहेंगे जबतक कि वे उक्त पद पर पदस्थापित हैं।

4. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद्‌ के पुनर्गठन का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त होगा। 5. राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्‌ के वैसे सदस्य जो इस जिले के होंगे, उस जिले के जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद्‌ के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।

6. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद्‌ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (संशोधित 2002) एवं बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेगी।3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 18 मईमईमईमई 2017 7. सांसद/विधायक/पदाधिकारियों को उसी दर पर यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता अनुमान्य होग जो उन्हें उक्त पदों पर अनुमान्य है तथा वे इसे अपने वेतनादि प्राप्त होनेवाले शीर्ष से प्राप्त करेंगे। 8. स्थानीय सदस्यों को कोई भत्ता देय नहीं होगा। अन्य गैर सरकारी सदस्य वैसे यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के हकदार होंगे जो राज्य सरकार के श्रेणी-01 के पदाधिकारी को अनुमान्य है तथा उनका भुगतान शीर्ष-3456 नागरिक पूर्ति गैर योजना से होगा।

(3) आदेश(3) आदेश(3) आदेश(3) आदेशः-ः-ः-ः-आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करायी जाय तथा इसकी प्रतियां महालेखाकार, सभी विभागों, सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों तथा सभी जिलाधिकारियों को भेजी जाए।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, भरत कुमार दुबे, सरकार के विशेष सचिव।

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अधी+क, सिचवालय मुिणालय, (cid:1)बहार, पटना (cid:23)ारा ूकािशत एवं मु1ित। (cid:1)बहार गजट (असाधारण) 409-571+100-ड&0ट&0पी0। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 18 May 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-05-18.409/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-05-18.409.