िनबंधन सं(cid:18)या पी0ट&0-40 िनबंधन सं(cid:18)या (cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)ब(cid:1)बहारहारहारहार
हारहारहारहार गजटगजटगजटगजट गजटगजटगजटगजट
(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार
असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण अंकअंकअंकअंक
असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण
सरकारसरकारसरकारसरकार (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत
ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत 28 वैशाखवैशाखवैशाखवैशाख 1939 (शशशश0)
((((संसंसंसं0 पटनापटनापटनापटना 411) ) ) ) पटनापटनापटनापटना
पटनापटनापटनापटना, वृहःपवृहःपवृहःपवृहःपितितितितवारवारवारवार, 11118888 मईमईमईमई 2017
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागखाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागखाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभागखाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग -------------------------------- अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 29 मार्च 201729 मार्च 201729 मार्च 201729 मार्च 2017
-1625/खाद्य—विभागीय अधिसूचना संख्या 647 दिनांक 17.02
सं0 उ0सं0वि0-26/2003-162
02.2004, जिसके द्वारा संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-8(ए) एवं प्रत्येक जिला में जिला उपभोक्ता परिषद् के गठन का निर्णय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा- प्रत्येक जिला में जिला उपभोक्ता परिषद् के गठन का निर्णय उपभोक्ता आलोक में लिया गया है, के क्रम में लखीसराय, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का 8(बी) में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में लिया गया है, के क्रम में लखीसराय, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का आलोक में लिया गया है, के क्रम में लखीसराय, जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद का गठन किया जाता है जिसमे निम्नांकित सदस्य होंगे :- गठन किया जाता है जिसमे निम्नांकित सदस्य होंगे :-
| 1 | जिला समाहर्ता | - | अध्यक्ष |
| 2 | जिला आपूर्ति पदाधिकारी | - | सदस्य सचिव |
| (क) | जिला से संसद/विधान मंडलीय प्रतिनिधि | ||
| 3. | जिला से निर्वाचित लोक सभा/राज्य सभा के सदस्य | सदस्य | |
| 4. | जिला से निर्वाचित विधान सभा/विधान परिषद् के सदस्य | - | सदस्य |
| (ख) | विभागीय पदाधिकारी/स्वशासित संस्थाओं के प्रतिनिधि | ||
| 5. उप विकास आयुक्त | - | सदस्य | |
| 6. | जिला शल्य चिकित्सक | - | सदस्य |
| 7. | जिला कल्याण पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 8. | जिला शिक्षा पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 9. | जिला प्रबन्धक, राज्य खाद्य निगम | - | सदस्य |
| 10. अध्यक्ष, जिला परिषद् | - | सदस्य | |
| 11. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, दूरदर्शन केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी, दूरदर्शन | - | सदस्य | |
| (ग) | महिला प्रतिनिधि | ||
| 1. | श्रीमति पुकरवा देवी, पति- श्री भोला मांझी, पता-जिला- लखीसराय | - | सदस्य |
| 2. | श्रीमति स्नेहा कुमारी, पति- श्री अभिनन्द कुमार, पता- ग्राम- महिसोना। | - | सदस्य |
| (घ) (घ) | स्वयं सेवी संगठन के प्रतिनिधि | ||
| 1 | श्रीमति सोनी देवी, पति- श्री महेश कुमार वर्णवाल, सूर्यगढ़ा। | - | सदस्य |
| 2 | श्रीमति बेबी देवी, पति- श्री विजय साह, ग्राम- इटौन (चानन) | - | सदस्य |
| 3 | श्रीमति शोभा देवी, पति- श्री पप्पु राम, पता- ग्राम- बभनगाँवा, लखीसराय | - | सदस्य |
| 4 | श्रीमति माला देवी, पति- श्री हीरा मंडल, पता- ग्राम- खगौर, लखीसराय। | - | सदस्य |
| (ड(ड(ड(ड....)))) | किसान/व्यापारी/उद्योग के प्रतिनिधि | ||
| 1 | श्री रंजीत मंडल, पिता- स्व0 अधिक महतो, पता- ग्राम- महेशपुर, सूर्यगढ़ा। | - | सदस्य |
| 2 | श्री संजय कुमार, पिता- श्री सेठो महतो, पता-भवानीपुर, पूर्वी सलेमपुर, सूर्यगढ़ा। | - | सदस्य |
| 3 | श्री राजेश कुमार, पिता- स्व0 राजेन्द्र दास, पता- मो0 धर्मराजचक, वार्ड नं0-07, जिला- लखीसराय। | - | सदस्य |
| 4 | श्री राजेश हरितवाल, पिता- श्री रघुनंदन हरितवाल, पता-पुरानी बाजार चौक, लखीसराय। | - | सदस्य |
| (च) | उपभोक्ता हितों के प्रतिनिधि | ||
| 1 | श्री रंजीत कोड़ा, पिता- श्री सीता कोड़ा पता-घोघरघाटी, बुधौलीबनकर, सूर्यगढ़ा। | - | सदस्य |
| 2 | श्री संतोष कुमार सिन्हा, पिता- श्री दिनेश प्रसाद, पता-धर्मराजचक, लखीसराय। | - | सदस्य |
| 3 | श्री सतीश कुमार, पिता- श्री कारेलालराय, पता- आदपुर, सूर्यगढ़ा। | - | सदस्य |
| 4 | श्री छोटेलाल मुर्म, पिता- श्री शुकर मुर्म, पता- ग्राम- जोरबाजोर, चानन। | - | सदस्य |
1. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 03 (तीन) वर्षों का होगा।
2. जो माननीय सांसद/विधायक जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्य है, के सांसद/विधायक नहीं रहने पर जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के सदस्य नहीं रहेंगे।
3. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के पदेन सदस्य उस समय तक परिषद् के सदस्य बने रहेंगे जबतक कि वे उक्त पद पर पदस्थापित हैं।
4. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के पुनर्गठन का अधिकार राज्य सरकार को प्राप्त होगा। 5. राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के वैसे सदस्य जो इस जिले के होंगे, उस जिले के जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
6. जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद् उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 (संशोधित 2002) एवं बिहार उपभोक्ता संरक्षण नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुरूप कार्य करेगी।
7. सांसद/विधायक/पदाधिकारियों को उसी दर पर यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता अनुमान्य होग जो उन्हें उक्त पदों पर अनुमान्य है तथा वे इसे अपने वेतनादि प्राप्त होनेवाले शीर्ष से प्राप्त करेंगे।3 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 18 मईमईमईमई 2017 8. स्थानीय सदस्यों को कोई भत्ता देय नहीं होगा। अन्य गैर सरकारी सदस्य वैसे यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता के हकदार होंगे जो राज्य सरकार के श्रेणी-01 के पदाधिकारी को अनुमान्य है तथा उनका भुगतान शीर्ष-3456 नागरिक पूर्ति गैर योजना से होगा।
(3) आदेश(3) आदेश(3) आदेश(3) आदेशः-ः-ः-ः-आदेश दिया जाता है कि इसे राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करायी जाय तथा इसकी प्रतियां महालेखाकार, सभी विभागों, सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों तथा सभी जिलाधिकारियों को भेजी जाए।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, भरत कुमार दुबे, सरकार के विशेष सचिव।
————
अधी+कअधी+कअधी+कअधी+क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय, (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, पटनापटनापटनापटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु1ित।मु1ित।मु1ित।मु1ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 411-571+100-ड&ड&ड&ड&0ट&ट&ट&ट&0पीपीपीपी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in