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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 31 July 2017

Published 31 July 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-07-31.669
Languages
English, Hindi

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08/आरोप-01-127/2014,सा॰प्र॰-8980 सं0 सं0 सं0 सं0 08/आरोप-01-127/2014,सा॰प्र॰-8980 सं0 सं0 सं0 सं0 08/आरोप-01-127/2014,सा॰प्र॰-8980 08/आरोप-01-127/2014,सा॰प्र॰-8980

सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य प्रशासन विभागप्रशासन विभागप्रशासन विभागप्रशासन विभाग

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संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प

21 जुलाई 201721 जुलाई 201721 जुलाई 201721 जुलाई 2017

श्री विपिन कुमार यादव, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1288/08, 1052/11 के विरूद्ध प्रखंड विकास श्री विपिन कुमार यादव, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1288/08, 1052/11 के विरूद्ध प्रखंड विकास श्री विपिन कुमार यादव, बि॰प्र॰से॰, कोटि क्रमांक-1288/08, 1052/11 के विरूद्ध प्रखंड विकास पदाधिकारी, खड़गपुर (मुंगेर) के पदस्थापन काल में इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में गम्भीर अनियमितता बरते पदाधिकारी, खड़गपुर (मुंगेर) के पदस्थापन काल में इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में गम्भीर अनियमितता बरते पदाधिकारी, खड़गपुर (मुंगेर) के पदस्थापन काल में इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन में गम्भीर अनियमितता बरते में खड़गपुर थाना कांड सं॰-164/10 दर्ज होने की सूचना जिला स्तर से प्राप्त हुई। एतद्‌संबंधी जाने एवं इस संबंध में खड़गपुर थाना कांड सं॰-164/10 दर्ज होने की सूचना जिला स्तर से प्राप्त हुई। एतद्‌संबंधी में खड़गपुर थाना कांड सं॰-164/10 दर्ज होने की सूचना जिला स्तर से प्राप्त हुई। एतद्‌संबंधी आरोपों पर श्री यादव से स्पष्टीकरण माँगी गयी। इस क्रम में प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरांत संकल्प आरोपों पर श्री यादव से स्पष्टीकरण माँगी गयी। इस क्रम में प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरांत संकल्प आरोपों पर श्री यादव से स्पष्टीकरण माँगी गयी। इस क्रम में प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरांत संकल्प ज्ञापांक-7825, दिनांक 29.05.2015 द्वारा आरोपित पदाधिकारी (श्री विपिन कु मार यादव) को निलंबित करते हुए उनके 2015 द्वारा आरोपित पदाधिकारी (श्री विपिन कुमार यादव) को निलंबित करते हुए उनके

2015) संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से विरूद्ध विभागीय कार्यवाही (संकल्प ज्ञापांक-7824 दिनांक 29.05.2015) संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से विरूद्ध विभागीय कार्यवाही (संकल्प ज्ञापांक-7824 दिनांक 29

प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं इस क्रम में प्राप्त लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरांत संकल्प प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं इस क्रम में प्राप्त लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरांत संकल्प प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं इस क्रम में प्राप्त लिखित अभिकथन/स्पष्टीकरण की समीक्षा के उपरांत संकल्प ज्ञापांक-15244 दिनांक 11.11.2016 द्वारा श्री यादव को निलंबन मुक्त किया गया तथा आरोपों की प्रमाणिकता के द्वारा श्री यादव को निलंबन मुक्त किया गया तथा आरोपों की प्रमाणिकता के आधार पर दंड विनिश्चित करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग से मंतव्य मांगी गयी। बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त आधार पर दंड विनिश्चित करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग से मंतव्य मांगी गयी। बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त आधार पर दंड विनिश्चित करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग से मंतव्य मांगी गयी। बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त

005 के नियम 14 के तहत सहमति के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम 14 के तहत सहमति के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली-2

श्री यादव को (i) 03 (तीन) वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक एवं (

) 03 (तीन) वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक एवं (ii) प्रोन्नति पर 04 (चार) वर्षो तक रोक प्रोन्नति पर 04 (चार) वर्षो तक रोक(प्रोन्नति देयता तिथि से) दंड संसूचित (यथा संकल्प ज्ञापांक-2764 दिनांक 07.03.2017) किया गया। (प्रोन्नति देयता तिथि से) दंड संसूचित (यथा संकल्प ज्ञापांक-2764 दिनांक 07 2017) किया गया। 2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 31 जुलाई 2017 2222.... उक्त दंडादेश की कंडिका-6 के अनुपालन में श्री यादव के निलंबन अवधि (दिनांक 29.05.2015 से दिनांक 11.11.2016) के वेतन भुगतान के संबंध में निर्णय हेतु पत्रांक-2973 दिनांक 09.03.2017 द्वारा कारण पृच्छा की गयी। इस क्रम में श्री यादव का स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ।

अपने स्पष्टीकरण में उन्होंने आरोप गठित किये जाने संबंधी तत्कालीन उप विकास आयुक्त के —त्य को पूर्वाग्रह से ग्रसित कार्रवाई बताया है। इस संबंध में उन्होंने उप विकास आयुक्त द्वारा तत्समय मामले का संज्ञान संबंधित जिला पदाधिकारी एवं प्रमंडलीय आयुक्त को भी नहीं दिये जाने का तर्क प्रस्तुत किया है। अपने कथन के समर्थन में आरोप गठित करने एवं उसके विरूद्ध समर्पित स्पष्टीकरण पर मंतव्य गठित करने संबंधी दोनों कार्रवाई उप विकास आयुक्त द्वारा किये जाने का उल्लेख किया है। श्री यादव ने तत्कालीन उप विकास आयुक्त के साथ संचालन पदाधिकारी (यथा, आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर) के घनिष्ठ संबंध के आधार पर विभागीय कार्यवाही की निष्पक्षता प्रभावित होने की बात कहीं है। इन्दिरा आवास आवंटन में लाभूकों के चयन में अनियमितता संबंधी प्रमाणित आरोपों पर श्री यादव ने मात्र यह स्पष्ट किया है कि उनके द्वारा बी॰पी॰एल॰सूची के आधार पर उक्त कार्रवाई की गयी है। वस्तुतः श्री यादव ने खड़गपुर प्रखंड के दरियापुर-1 पंचायत में अनावश्यक रूप से बड़ी संख्या में इन्दिरा आवास का आवंटन किया, जिसमें लाभूक के रूप में साधन सम्पन्न एवं जाति विशेष के व्यक्ति भी चयनित पाये गये। परन्तु अन्य प्रमाणित आरोपों पर उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। इस आलोक में श्री यादव का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतएव सम्यक्‌ विचारोपरांत संकल्प ज्ञापांक-2764 दिनांक 07.03.2017 द्वारा पारित दंडादेश के क्रम में श्री यादव के निलंबन अवधि (दिनांक 29.05.2015 से दिनांक 11.11.2016) के संबंध में निम्नवत्‌ आदेश पारित किया जाता हैः-

''निलबंन अवधि के लिए जीवन-यापन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। परन्तु निलंबन अवधि अन्य ''निलबंन अवधि के लिए जीवन-यापन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। परन्तु निलंबन अवधि अन्य ''निलबंन अवधि के लिए जीवन-यापन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। परन्तु निलंबन अवधि अन्य ''निलबंन अवधि के लिए जीवन-यापन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। परन्तु निलंबन अवधि अन्य प्रयोजनों के लिए सेवावधि के रूप में मान्य होगी।'' प्रयोजनों के लिए सेवावधि के रूप में मान्य होगी।'' प्रयोजनों के लिए सेवावधि के रूप में मान्य होगी।'' प्रयोजनों के लिए सेवावधि के रूप में मान्य होगी।''

आदेश :-आदेश :-आदेश :-आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकआदेश दिया जाता है कि इस संकआदेश दिया जाता है कि इस संकआदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के ल्प की प्रति बिहार राजपत्र के ल्प की प्रति बिहार राजपत्र के ल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अगले असाधारण अगले असाधारण अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया अंक में प्रकाशित किया अंक में प्रकाशित किया अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राम बिशुन रायराम बिशुन रायराम बिशुन रायराम बिशुन राय,,,,

सरकार के अवर सचिव।

———— अधी+कअधी+कअधी+कअधी+क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय, (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, पटनापटनापटनापटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु/ित।मु/ित।मु/ित।मु/ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 669-571+10-ड&ड&ड&ड&0ट&ट&ट&ट&0पीपीपीपी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 31 July 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-07-31.669/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-07-31.669.