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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 31 July 2017

Published 31 July 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-07-31.671
Languages
English, Hindi

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पटनापटनापटनापटना, सोमसोमसोमसोमवारवारवारवार, 31313131 जुजुजुजुलाईलाईलाईलाई 2017

सं0 सं0 सं0 सं0 08/आरोप-01-11/2017 सा0प्र0-8227 08/आरोप-01-11/2017 सा0प्र0-8227 सं0 सं0 सं0 सं0 08/आरोप-01-11/2017 सा0प्र0-8227 08/आरोप-01-11/2017 सा0प्र0-8227 सामान्य सामान्य सामान्य सामान्य प्रशासन विभागप्रशासन विभागप्रशासन विभागप्रशासन विभाग ------------------------------------ संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 6666 जुलाई 2017जुलाई 2017जुलाई 2017जुलाई 2017 श्री सुरेश कुमार सिन्हा, बि0प्र0से0 कोटि क्रमांक-408/11 (सम्प्रति सेवानिवृत) तत्कालीन प्रखंड विकास श्री सुरेश कुमार सिन्हा, बि0प्र0से0 कोटि क्रमांक-408/11 (सम्प्रति सेवानिवृत) तत्कालीन प्रखंड विकास श्री सुरेश कुमार सिन्हा, बि0प्र0से0 कोटि क्रमांक-408/11 (सम्प्रति सेवानिवृत) तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बरियापुर, मुंगेर के पद पर पदस्थापन के दौरान इन्दिरा आवास मद की राशि 10,10,416/- पदाधिकारी, बरियापुर, मुंगेर के पद पर पदस्थापन के दौरान इन्दिरा आवास मद की राशि 10,10,416/- (दस लाख पदाधिकारी, बरियापुर, मुंगेर के पद पर पदस्थापन के दौरान इन्दिरा आवास मद की राशि 10,10,416/- दस हजार चार सौ सोलह) को राष्ट्रीयकृत बैंक में नहीं रखकर बरियापुर बाजार पैक्स, बरियापुर में रखने संबंधी वित्तिय दस हजार चार सौ सोलह) को राष्ट्रीयकृत बैंक में नहीं रखकर बरियापुर बाजार पैक्स, बरियापुर में रखने संबंधी वित्तिय दस हजार चार सौ सोलह) को राष्ट्रीयकृत बैंक में नहीं रखकर बरियापुर बाजार पैक्स, बरियापुर में रखने संबंधी वित्तिय अनियमितता बरतने का आरोप ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 299062 दिनांक 03.02.2017 द्वारा अनियमितता बरतने का आरोप ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 299062 दिनांक 03 अनियमितता बरतने का आरोप ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 299062 दिनांक 03 प्रतिवेदित किया गया। विभागीय स्तर प र मामले की समीक्षा में पाया गया कि पैक्स में जमा उक्त राशि के विरूद्ध प्रतिवेदित किया गया। विभागीय स्तर पर मामले की समीक्षा में पाया गया कि पैक्स में जमा उक्त राशि के विरूद्ध प्रखंड कार्यालय, बरियापुर से जारी चेक बिना भूगतान के ही वापस हो गया। कालान्तर में जमा राशि की वसुली नहीं प्रखंड कार्यालय, बरियापुर से जारी चेक बिना भूगतान के ही वापस हो गया। कालान्तर में जमा राशि की वसुली नहीं प्रखंड कार्यालय, बरियापुर से जारी चेक बिना भूगतान के ही वापस हो गया। कालान्तर में जमा राशि की वसुली नहीं हो सकी, जिसके लिए पैक्स के अध्यक्ष एवं सचिव के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई तथा निलाम पत्र वाद हो सकी, जिसके लिए पैक्स के अध्यक्ष एवं सचिव के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई तथा निलाम पत्र हो सकी, जिसके लिए पैक्स के अध्यक्ष एवं सचिव के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई तथा निलाम पत्र संख्या-39/11-12, 40/11-12 भी दायर किया गया। इस प्रकार इन्दिरा आवास की राशि को नियम के विरूद्ध संख्या-39/11-12, 40/11-12 भी दायर किया गया। इस प्रकार इन्दिरा आवास की राशि को नियम के विरूद्ध संख्या-39/11-12, 40/11-12 भी दायर किया गया। इस प्रकार इन्दिरा आवास की राशि को नियम के विरूद्ध राष्ट्रीयकृत बैंक से इतर पैक्स में रखे जाने से सरकारी राजस्व की क्षति हुई। यह भी पाया गया कि आरोप का विषय राष्ट्रीयकृत बैंक से इतर पैक्स में रखे जाने से सरकारी राजस्व की क्षति हुई। यह भी पाया गया कि आरोप का विषय राष्ट्रीयकृत बैंक से इतर पैक्स में रखे जाने से सरकारी राजस्व की क्षति हुई। यह भी पाया गया कि आरोप का विषय वर्ष 2005-2006 का है और आरोपित पदाधिकारी दिनांक 2016 को सेवानिवृत हो चुके है। बिहार पेंशन वर्ष 2005-2006 का है और आरोपित पदाधिकारी दिनांक 31.01.2016 को सेवानिवृत हो चुके है। बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 बी0 के तहत प्रक्रिया कालबाधित है क्योंकि आरोप 04 वर्ष से अधिक पुराना है। चूँकि आरोपित नियमावली के नियम-43 बी0 के तहत प्रक्रिया कालबाधित है क्योंकि आरोप 04 वर्ष से अधिक पुराना है। चूँकि आरोपित नियमावली के नियम-43 बी0 के तहत प्रक्रिया कालबाधित है क्योंकि आरोप 04 वर्ष से अधिक पुराना है। चूँकि आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध कदाचार के प्रयाप्त सबुत है इसलिए बिहार पेशंन नियमावली, 1950 के नियम 139 के तहत पदाधिकारी के विरूद्ध कदाचार के प्रयाप्त सबुत है इसलिए बिहार पेशंन नियमावली, 1950 के नियम 139 के तहत पदाधिकारी के विरूद्ध कदाचार के प्रयाप्त सबुत है इसलिए बिहार पेशंन नियमावली, 1950 के नियम 139 के तहत कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया । तदुपरान्त आरोप, प्रपत्र-'क' पुनगर्ठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया । तदुपरान्त आरोप, प्रपत्र-'क' पुनगर्ठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया । तदुपरान्त आरोप, प्रपत्र-'क' पुनगर्ठित करते हुए अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक-4207 दिनांक 07.04.2017 द्वारा श्री सिन्हा से बिहार पेंशन नियमावली के नियम-139 2017 द्वारा श्री सिन्हा से बिहार पेंशन नियमावली के नियम-139 अनुमोदनोपरांत विभागीय पत्रांक-4207 दिनांक 07 अपना स्पष्टीकरण (पत्रांक-04 दिनांक 03.05.2017) के तहत कारण पृच्छा किया गया। उक्त क्रम में श्री सिन्हा द्वारा अपना स्पष्टीकरण (पत्रांक-04 दिनांक के तहत कारण पृच्छा किया गया। उक्त क्रम में श्री सिन्ह समर्पित किया गया। 2. श्री सिन्हा से प्राप्त स्पष्टीकरण आरोप, प्रपत्र-'क' एवं उपलब्ध अभिलेखों/साक्ष्यों की समीक्षा अनुशासनिक श्री सिन्हा से प्राप्त स्पष्टीकरण आरोप, प्रपत्र-'क' एवं उपलब्ध अभिलेखों/साक्ष्यों की समीक्षा अनुशासनिक श्री सिन्हा से प्राप्त स्पष्टीकरण आरोप, प्रपत्र-'क' एवं उपलब्ध अभिलेखों/साक्ष्यों की समीक्षा अनुशासनिक 0से0, तत्कालीन प्रखंड प्राधिकार के स्तर पर की गई। सम्यक विचारोपरांत पाया गया कि श्री सुरेश कुमार सिन्हा, बि0प्र प्राधिकार के स्तर पर की गई। सम्यक विचारोपरांत पाया गया कि श्री सुरेश कुमार सिन्हा, बि0प्र0से0, तत्कालीन प्रखंड 2006 तक पदस्थापित रहे। उन्होंने विकास पदाधिकारी, बरियापुर, मुंगेर के पद पर दिनांक 02.02.2005 से 01.03.2006 तक पदस्थापित रहे। उन्होंने विकास पदाधिकारी, बरियापुर, मुंगेर के पद पर दिनांक 02 बरियापुर बाजार पैक्स में रू0 10,10,416/- (दस लाख दस हजार चार सौ सोलह रूपये) इन्दिरा आवास मद की बरियापुर बाजार पैक्स में रू0 10,10,416/- (दस लाख दस हजार चार सौ सोलह रूपये) इन्दिरा आवास मद की बरियापुर बाजार पैक्स में रू0 10,10,416/- (दस लाख दस हजार चार सौ सोलह रूपये) इन्दिरा आवास मद की राशि जमा किया। पैक्स में राशि रखे जाने का ग्रामीण विकास विभाग का कोई निदेश नहीं था। श्री सिन्हा के ही राशि जमा किया। पैक्स में राशि रखे जाने का ग्रामीण विकास विभाग का कोई निदेश नहीं था। श्री सिन्हा के ही कार्यकाल में पैक्स ने उक्त राशि का गबन कर लिया जो संज्ञान में तब आया जब प्रखंड विकास पदाधिकारी का चेक कार्यकाल में पैक्स ने उक्त राशि का गबन कर लिया जो संज्ञान में तब आया जब प्रखंड विकास पदाधिकारी का चेक कार्यकाल में पैक्स ने उक्त राशि का गबन कर लिया जो संज्ञान में तब आया जब प्रखंड विकास पदाधिकारी का चेक बाउन्स हो गया। जिला पदाधिकारी ने आरोप-पत्र भेजते हुए लिखा है कि बरियापुर पैक्स के अध्यक्ष एवं सचिव पर बाउन्स हो गया। जिला पदाधिकारी ने आरोप-पत्र भेजते हुए लिखा है कि बरियापुर पैक्स के अ बाउन्स हो गया। जिला पदाधिकारी ने आरोप-पत्र भेजते हुए लिखा है कि बरियापुर पैक्स के अ

2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 31 जुलाई 2017 प्राथमिकी दर्ज कराई गयी एवं उनके विरूद्ध निलाम-पत्र वाद भी दायर किया गया। जिला पदाधिकारी ने यह भी उल्लेख किया है कि राशि का पूर्ण गबन हुआ जिसके लिए श्री सुरेश कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी पूर्णतः जिम्मेदार है। श्री सिन्हा ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि पैक्स में सरकारी राशि जमा करने पर रोक लगी हुई है ऐसी कोई सूचना उन्हें नहीं थी, परन्तु स्पष्टीकरण में उन्होने यह स्पष्ट नहीं किया है कि पैक्स में राशि जमा करने के लिए क्या ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निदेश उन्हें दिया गया था ? स्पष्टीकरण में श्री सिन्हा ने यह भी कहा है कि जमा वृद्धि योजना के तहत उन्होने पैक्स में राशि जमा की थी और वे अपने पदस्थापन काल में ही चेक निर्गत किये थे, जो बिना भुगतान के ही वापस आ गया था। श्री सिन्हा ने अपने स्पष्टीकरण में ही आरोप में वर्णित राशि के गबन की बात स्वीकार की है। उनका कहना है कि प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, मंुंगेर एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुंगेर के सहयोग से राशि की वसुली अपेक्षित है और राशि वसूली का प्रयास जारी है। उनके द्वारा राशि की वसुली के लिए तीन माह का अवसर देने की अनुमति भी मांगी गई । 3. बिहार पेशंन नियमावली, 1950 के नियम 139 (ग) का प्रावधान है किः- ''यदि समाधान हो जाय कि संबंधित सरकारी सेवक के विरूद्ध कार्यरत अवधि में घोर कदाचार के सबूत है। परन्तु शक्ति का प्रयोग संबंधित पेंशनर को उचित जवाब देने का अवसर प्रदान कर समुचित विचार करते हुए ही की जा सकती है।'' श्री सिन्हा को समुचित अवसर दिया गया। गबन का आरोप प्रमाणित है जिसे श्री सिन्हा ने स्वीकार भी किया है। श्री सिन्हा का कृत्य गंभीर कदाचार की श्रेणी का है। 4. वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री सुरेश कुमार सिन्हा, बि0प्र0से0 कोटि क्रमांक-408/11 सम्प्रति सेवानिवृत के पेंशन से निम्नरूपेण कटौती करने का निर्णय लिया जाता हैः- ''पेंशन से 25''पेंशन से 25''पेंशन से 25''पेंशन से 25% (पच्चीस प्रतिशत) की कटौती पाँच (05) वर्षो तक।'' (पच्चीस प्रतिशत) की कटौती पाँच (05) वर्षो तक।'' (पच्चीस प्रतिशत) की कटौती पाँच (05) वर्षो तक।'' (पच्चीस प्रतिशत) की कटौती पाँच (05) वर्षो तक।'' आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया प्रकाशित किया प्रकाशित किया प्रकाशित किया आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में

जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन रायराम बिशुन रायराम बिशुन रायराम बिशुन राय,,,, सरकार के अवर सचिव।

———— अधी+कअधी+कअधी+कअधी+क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय, (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, पटनापटनापटनापटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु/ित।मु/ित।मु/ित।मु/ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 671-571+10-ड&ड&ड&ड&0ट&ट&ट&ट&0पीपीपीपी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 31 July 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-07-31.671/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-07-31.671.