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2 (cid:1)बहार गजट (असाधारण), 31 जुलाई 2017 प्राथमिकी दर्ज कराई गयी एवं उनके विरूद्ध निलाम-पत्र वाद भी दायर किया गया। जिला पदाधिकारी ने यह भी उल्लेख किया है कि राशि का पूर्ण गबन हुआ जिसके लिए श्री सुरेश कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी पूर्णतः जिम्मेदार है। श्री सिन्हा ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि पैक्स में सरकारी राशि जमा करने पर रोक लगी हुई है ऐसी कोई सूचना उन्हें नहीं थी, परन्तु स्पष्टीकरण में उन्होने यह स्पष्ट नहीं किया है कि पैक्स में राशि जमा करने के लिए क्या ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निदेश उन्हें दिया गया था ? स्पष्टीकरण में श्री सिन्हा ने यह भी कहा है कि जमा वृद्धि योजना के तहत उन्होने पैक्स में राशि जमा की थी और वे अपने पदस्थापन काल में ही चेक निर्गत किये थे, जो बिना भुगतान के ही वापस आ गया था। श्री सिन्हा ने अपने स्पष्टीकरण में ही आरोप में वर्णित राशि के गबन की बात स्वीकार की है। उनका कहना है कि प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, मंुंगेर एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुंगेर के सहयोग से राशि की वसुली अपेक्षित है और राशि वसूली का प्रयास जारी है। उनके द्वारा राशि की वसुली के लिए तीन माह का अवसर देने की अनुमति भी मांगी गई । 3. बिहार पेशंन नियमावली, 1950 के नियम 139 (ग) का प्रावधान है किः- ''यदि समाधान हो जाय कि संबंधित सरकारी सेवक के विरूद्ध कार्यरत अवधि में घोर कदाचार के सबूत है। परन्तु शक्ति का प्रयोग संबंधित पेंशनर को उचित जवाब देने का अवसर प्रदान कर समुचित विचार करते हुए ही की जा सकती है।'' श्री सिन्हा को समुचित अवसर दिया गया। गबन का आरोप प्रमाणित है जिसे श्री सिन्हा ने स्वीकार भी किया है। श्री सिन्हा का कृत्य गंभीर कदाचार की श्रेणी का है। 4. वर्णित तथ्यों के आलोक में श्री सुरेश कुमार सिन्हा, बि0प्र0से0 कोटि क्रमांक-408/11 सम्प्रति सेवानिवृत के पेंशन से निम्नरूपेण कटौती करने का निर्णय लिया जाता हैः- ''पेंशन से 25''पेंशन से 25''पेंशन से 25''पेंशन से 25% (पच्चीस प्रतिशत) की कटौती पाँच (05) वर्षो तक।'' (पच्चीस प्रतिशत) की कटौती पाँच (05) वर्षो तक।'' (पच्चीस प्रतिशत) की कटौती पाँच (05) वर्षो तक।'' (पच्चीस प्रतिशत) की कटौती पाँच (05) वर्षो तक।'' आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया प्रकाशित किया प्रकाशित किया प्रकाशित किया आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में
जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राम बिशुन रायराम बिशुन रायराम बिशुन रायराम बिशुन राय,,,, सरकार के अवर सचिव।
———— अधी+कअधी+कअधी+कअधी+क, सिचवालयसिचवालयसिचवालयसिचवालय मुिणालयमुिणालयमुिणालयमुिणालय, (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार, पटनापटनापटनापटना (cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा(cid:23)ारा ूकािशतूकािशतूकािशतूकािशत एवंएवंएवंएवं मु/ित।मु/ित।मु/ित।मु/ित। (cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार(cid:1)बहार गजटगजटगजटगजट (असाधारणअसाधारणअसाधारणअसाधारण) 671-571+10-ड&ड&ड&ड&0ट&ट&ट&ट&0पीपीपीपी0।।।। Website: http://egazette.bih.nic.in