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सं0 5 पुरा/वि.1-37/2013/ राज्य सरकार ने बिहार राजपत्र के असाधारण अंक संख्या पटना-201, 1-37/2013/309-राज्य सरकार ने बिहार राजपत्र के असाधारण अंक संख्या पटना-201, दिनांक 26 फरवरी, 2014 में प्रकाशित बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की अधिसूचना सहपठित दिनांक 26 फरवरी, 2014 में प्रकाशित बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की अधिसूचना सहपठित दिनांक 26 फरवरी, 2014 में प्रकाशित बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की अधिसूचना सहपठित उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुरातात्विक स्थल कोटेश्वर नाथ 2014 द्वारा उक्त अधिसूचना की अनुसूची में विनिर्दिष्ट पुरातात्विक स्थल कोटेश्वर नाथ ज्ञापांक-53 दिनांक 24.02.2014 द्वारा मंदिर/स्थल (पास के विशाल पीपल वृक्ष़ सहित), जो गया जिला के बेलागंज प्रखंड के ग्राम मेन में अवस्थित है, को मंदिर/स्थल (पास के विशाल पीपल वृक्ष़ सहित), जो गया जिला के बेलागंज प्रखंड के ग्राम मेन में अवस्थित है, को मंदिर/स्थल (पास के विशाल पीपल वृक्ष़ सहित), जो गया जिला के बेलागंज प्रखंड के ग्राम मेन में अवस्थित है, को न्धी अधिसूचना ''बिहार प्राचीन स्मारक/पुरातत्व स्थल/अवशेष के रूप में सुरक्षित घ् प्राचीन स्मारक/पुरातत्व स्थल/अवशेष के रूप में सुरक्षित घोषित करने की प्रस्ताव सम्बन्धी प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल, अवशेष तथा कला निधि अधिनियम, 1976'' प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल, अवशेष तथा कला निधि अधिनियम, 1976'' की धारा-(3), की उपधारा-(1) की धारा-(3), की उपधारा-(1) के प्रावधान के अन्तर्गत अधिसूचित कर, इसकी एक प्रति उक्त प्राचीन स्मारक/पुरातात्विक स्थल/अवशेष के निकट के प्रावधान के अन्तर्गत अधिसूचित कर, इसकी एक प्रति उक्त प्राचीन स्मारक/पुरातात्विक स्थल/अवशेष के निकट के प्रावधान के अन्तर्गत अधिसूचित कर, इसकी एक प्रति उक्त प्राचीन स्मारक/पुरातात्विक स्थल/अवशेष के निकट गई थी। इसके विरूद्ध सम्बन्धित व्यक्ति से दो माह की अवधि के अन्दर स्पष्ट रूप से द्रष्टव्य स्थल पर चिपका दी गई थी। इसके विरूद्ध सम्बन्धित व्यक्ति से दो माह की अवधि के अन्दर स्पष्ट रूप से द्रष्टव्य स्थल पर चिपका दी आपत्ति अथवा सुझाव आमंंित्रत किया गया था। आपत्ति अथवा सुझाव आमंंित्रत किया गया था।
जनता को उपलब्ध कराई गई उक्त राजपत्रित अधिसूचना संख्या-201, दिनांक 26.02.2014 के जनता को उपलब्ध कराई गई उक्त राजपत्रित अधिसूचना स
2014 के घोषित किए व प्राप्त नहीं हुए। फलस्वरूप उक्त स्थल को सुरक्षित जाने के विरूद्ध निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुए। फलस्वरूप उक्त स्थल को सुरक्षित जाने के विरूद्ध निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति अथवा सुझा घोषित किए जाने योग्य समझा गया है। घोषित किए जाने योग्य समझा गया है।
द्वारा राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा-(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग अतएव एतद्द्वारा राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा-(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग द्वारा राज्य सरकार उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा-(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक/पुरातत्व स्थल/अवशेष को सुरक्षित घोषित करती है। करते हुए संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक/पुरातत्व स्थल/अवशेष को सु रक्षित घोषित करती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राज्यपाल के आदेश से, मीना कुमारी मीना कुमारी, सरकार के उप-सचिव। सरकार के उप2
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