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02/रेगु॰-01-3001/2016-1319—बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन)
गन्ना उद्योग विभाग ------ अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना 2 अगस्त2 अगस्त2 अगस्त2 अगस्त 2017201720172017 बिहार ईख (आपूर्ति एवं खरीद का विनियमन) अधिनियम-1981 की धारा-48 की उप-धारा (i) (संषोधित 1993) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार गन्ना उद्योग विभाग ) (संषोधित 1993) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार गन्ना उद्योग विभाग ) (संषोधित 1993) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार गन्ना उद्योग विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-SO संख्या-12 दिनांक 17.03.2004 में आंषिक संषोधन करते हुए पेराई वर्ष 2004 में आंषिक संषोधन करते हुए पेराई वर्ष द्वारा पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या- 2016-17 के लिए राज्य में स्थित कारखाने के प्रत्येक दखलकार द्वारा या उनके निमित्त की गई ईख की खरीद पर 2016-17 के लिए राज्य में स्थित कारखाने के प्रत्येक दखलकार द्वारा या उनके निमित्त की गई ईख की खरीद पर 2016-17 के लिए राज्य में स्थित कारखाने के प्रत्येक दखलकार द्वारा या उनके निमित्त की गई ईख की खरीद पर भुगतेय क्षेत्रीय विकास परिषद कमीषन की दर को ईखापूरक को वास्तविक रूप से प्रति क्ंिवटल भुगतान किये गये ईख भुगतेय क्षेत्रीय विकास परिषद कमीषन की दर को ईखापूरक को वास्तविक रूप से प्रति क्ंिवटल भुगतान भुगतेय क्षेत्रीय विकास परिषद कमीषन की दर को ईखापूरक को वास्तविक रूप से प्रति क्ंिवटल भुगतान 20 प्रतिषत निर्धारित करती है और विहित रीति से इसके भुगतान का आदेष 80 प्रतिषत से घटाकर 0.20 प्रतिषत निर्धारित करती है और विहित रीति से इसके भुगतान का आदेष मूल्य के दर के 1.80 प्रतिषत से घटाकर 0 देती है।
राज्यपाल के आदेष से,
बिहार-राज्यपाल के आदेष से डॉ॰ एस॰ सिद्धार्थ, डॉ॰ एस॰ सिद्धार्थ, प्रधान सचिव। प्रधान सचिव।
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