िनबंधन सं(cid:8)या पी0ट(cid:15)0-40
ॢबह(cid:4)र गजट
ॢबह(cid:4)र सरक(cid:4)र ह(cid:4)र(cid:4) (cid:13)क(cid:4)०शत 25252525 ौावणौावणौावणौावण 1931931931939999 ((((शशशश0000)))) सं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)यासं(cid:8)या 33333333 पटनापटनापटनापटना, , , , बुधवारबुधवारबुधवारबुधवार,,,, ———————— 16161616 अगःतअगःतअगःतअगःत 2012012012017777 ((((ईईईई0000)))) 'वषय'वषय'वषय'वषय----सूचीसूचीसूचीसूची पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-1—िनयु'/, पदःथापन, बदली, श'/, छु 4ट(cid:15) और अ6य 7य'/गत सूचनाएं। 2-2 भाग-1-क—ःवयंसेवक गु<म> के समादेंटाओं के आदेश।
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भाग-1-ख—मैश(cid:15)कु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, ड(cid:15)प0-इन- एड0, एम0एस0 और मु(cid:8)तार(cid:15) पर(cid:15)Gाओं के पर(cid:15)Gा-फल, कायIबम, छाऽवृ'L ूदान, आNद।
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भाग-1-ग—िशGा संबंधी सूचनाएं, पर(cid:15)Gाफल आNद ---
भाग-2—'बहार-राPयपाल और कायाIQयG> Rारा िनकाले गये 'विनयम, आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम आNद। 3-3 भाग-3—भारत सरकार, पSTम बंगाल सरकार और उVच 6यायालय के आदेश, अिधसूचनाएं और िनयम, 'भारत गजट' और राPय गजट> के उYरण। ---
भाग-4—'बहार अिधिनयम ---
पृंठपृंठपृंठपृंठ भाग-5—'बहार 'वधान मंडल मZ पुर:ःथा'पत 'वधेयक, उ\त 'वधान मंडल मZ उपःथा'पत या उपःथा'पत Nकये जानेवाले ूवर सिमितय> के ूितवेदन और उ\त 'वधान मंडल मZ पुर:ःथापन के पूवI ूकािशत 'वधेयक। ---
भाग-7—संसद के अिधिनयम Sजनपर रांशपित क] Pयेंठ अनुमित िमल चुक] है। ---
भाग-8—भारत क] संसद मZ पुर:ःथा'पत 'वधेयक, संसद मZ उपःथा'पत ूवर सिमितय> के ूितवेदन और संसद मZ उपःथा'पत ूवर सिमितय> के ूितवेदन और संसद मZ पुर:ःथापन के पूवI ूकािशत 'वधेयक। ---
भाग-9—'व_ापन
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भाग-9-क—वन 'वभाग क] नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—िन'वदा सूचनाएं, प`रवहन सूचनाएं, 6यायालय सूचनाएं और सवIसाधारण सूचनाएं इaयाNद। 4-5 पूरक
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पूरक-क 6-72 'बहार गजट, 16 अगःत 2017
भ(cid:2)ग(cid:4)1
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निर्वाचन विभाग
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अधिसूचना
8 अगस्त 2017
सं0 ई2-02-34/2014-37373737—बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत श्री नवल किषोर शर्मा, सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सहायक सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना को अमरनाथ यात्रा के निमित्त दिनांक 11.07.2017 से 27.07.2017 तक कुल 17 (सत्रह) दिनों के उपार्जित अवकाष की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सोहन कुमार ठाकुर, अपर सचिव।
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Website: http://egazette.bih.nic.in
3 'बहार गजट, 16 अगःत 2017भ(cid:2)ग(cid:4)2
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——————— Home Department (Police Branch) ——— NOTIFICATION The 15th August, 2017
No. 7/CCA-1026/2001 H(P)6504—Consequent upon Superannuation of Hon'ble Mr. Justice Samarendra Pratap Singh, Patna High Court, who was Chairman of the Advisory Board, it is expedient to re-constitute the Advisory Board for the under mentioned Acts :
1. Bihar Control of Crimes Act, 1981 2. National Security Act, 1980 3. Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 and
4. Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred under the provision of the above Acts,
the State Government is pleased to reconstitute the Advisory Board for above mentioned Acts as follows :
1 Hon'ble Mr. Justice Sri Ajay Kumar Tripathi Chairman 2 Hon'ble Mr. Justice Sri Aditya Narayan Chaturvedi (Retd.) Member 3 Hon'ble Justice Smt. Rekha Kumari (Retd.) Member The reconstitution will come into effect with the issue of the notification
By order of the Governor of Bihar. Ranjan Kumar Sinha, Add. Secretary to Government.
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4 'बहार गजट, 16 अगःत 2017भागभागभागभाग----9999((((खखखख))))
औऔऔऔर सवIसाधारण सूचनाएं इaयार सवIसाधारण सूचनाएं इaयार सवIसाधारण सूचनाएं इaयार सवIसाधारण सूचनाएं इaयाNद।Nद।Nद।Nद।
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सूचनासूचनासूचनासूचना ——
सं॰ 961—मैं, अभिषेक,अभिषेक,अभिषेक,अभिषेक, पिता नागेन्द्र सिंह, ग्राम- नारन, पो0-पचपोखरी, थाना-बघैला, जिला-रोहतास, शपथ पत्र संख्या 2224 दिनांक 29.06.17 से अभिषेक रंजन के नाम से जाना जाऊँगा।
अभिषेकअभिषेकअभिषेकअभिषेक।
No 961—I, ABHISHEK S/o. Nagendra Singh R.o. Vill Narain Po Pachpokhri P.s Baghaila, Dist. Rohtas Bihar Vide Affidavit no. 2224 Dated 29.06.2017 shall be knows as Abhishek Ranjan.
ABHISHEK.
———
No 962—I, SANJEEV KUMAR, R/o Moh-Bidhan Parishad Colony Jayprakash Nagar PS Agamkuan, Patna-26 declare as Follows My younger son Sameer Kumar is known as Sameer Singh for all Future Purposes. vide Affidavit no 9918, Dated 23.05.17.
SANJEEV KUMAR.
———
No 963— I , SANJEEV KUMAR, R/o Moh-Bidhan Parishad Colony Jayprakash Nagar, PS Agamkuan, Patna-26 declare as Follows My Elder son Satyam Kumar is known as Satyam Kumar Singh for all Future Purposes. vide Affidavi no 9917, Dated 23.05.17.
SANJEEV KUMAR.
———
सं॰ 964—मैं, अरिन्दम,अरिन्दम,अरिन्दम,अरिन्दम, पिता श्री शरद कुमार सिन्हा निवासी सेक्टर ई-136 पीपुल्स को-ऑपरेटिव कॉलोनी कंकड़बाग, पटना 800020 शपथ पत्र संख्या 3124 दिनांक 13.07.2017 से घोषणा करता हूं कि मैं अब अरिन्दम सिन्हाअरिन्दम सिन्हाअरिन्दम सिन्हाअरिन्दम सिन्हा के नाम से जाना जाऊँगा।
अरिन्दमअरिन्दमअरिन्दमअरिन्दम ।
No 964—I, ARINDAM, S/O Sharad Kumar Sinha R/O Sector E-136 People's Co-operative colony, Kankarbagh Colony,District- Patna-800020 declare vide Affidavit no 3124 Dated 13.07.2017 that now onwards I shall be known as Arindam Sinha for all purposes.
ARINDAM.
5 'बहार गजट, 16 अगःत 2017सं॰ 965—मैं, अभिषेक चंचलअभिषेक चंचलअभिषेक चंचलअभिषेक चंचल, पिता-श्री अनिल कुमार, निवासी-''कुसुम गौरव कुंज'', कॉलेजिएट लेन, नाला रोड, पटना-800004, बिहार। मैंने अपना नाम कार्यापालक दण्डाधिकारी, पटना, बिहार के समक्ष उपस्थित होकर अभिषेक चंचलअभिषेक चंचलअभिषेक चंचलअभिषेक चंचल से बदलकर शपथ पत्र के माध्यम से अभिषेक किषोर गुप्ताअभिषेक किषोर गुप्ताअभिषेक किषोर गुप्ताअभिषेक किषोर गुप्ता रखा हूॅं जिसके समर्थन में शपथ पत्र सं0 11448114481144811448, दिनांक 27272727....06060606....2017201720172017 हैं।
अभिषेक चंचलअभिषेक चंचलअभिषेक चंचलअभिषेक चंचल ।
No 965—I, ABHISHEK CHANCHAL, S/O- ANIL KUMAR, R/O- "Kusum Gaurav Kunj", Collegiate Lane, Nala Road, Patna -800004, Bihar Has Changed My Name From ABHISHEK CHANCHAL To ABHISHEK KISHOR GUPTA Sworn Before Executive Magistrate Patna Vide Affidavit No. 11448, Dated. 27-06-2017 Will Be Known as ABHISHEK KISHOR GUPTA For All Future Purposes.
ABHISHEK CHANCHAL.
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6 'बहार गजट, 16 अगःत 2017ॢबह(cid:4)र गजट
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सं0 कारा/नि0को0(अधी0)-01-15/2014-4198 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालयकारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालयकारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालयकारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा)गृह विभाग (कारा)गृह विभाग (कारा)गृह विभाग (कारा) ——— संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प 1 अगस्त1 अगस्त1 अगस्त1 अगस्त 2017201720172017
श्री भोलानाथ सिंह, तत्कालीन उपाधीक्षक-सह-प्रभारी अधीक्षक, मंडल कारा, बेगूसराय (सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, औरंगाबाद) से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-19 के तहत प्राप्त स्पष्टीकरण का एतद्द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।
2. मंडल कारा, बेगूसराय में संसीमित बंदी कक्कु कुमार उर्फ रवि कुमार उर्फ रवि रौशन कुमार, पे0-स्व0 भूषण सिंह से संबंधित क्रिमिनल वाद संख्या-23948/14 में दिनांक 09.09.2014 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में अपर सचिव-सह-निदेशक (प्र0), कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना, सहायक कारा महानिरीक्षक, बिहार, पटना एवं मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, आर्दश केन्द्रीय कारा, बेऊर, पटना के द्वारा मामले की संयुक्त जांच की गई।
3. जाँचोपरान्त संयुक्त जाँच दल द्वारा समर्पित अपने जाँच प्रतिवेदन में निम्नांकित मुख्य बिन्दुएँ प्रतिवेदित की गई :-
(i) बंदी कक्कु कुमार उर्फ रवि कुमार उर्फ रवि रौशन कुमार, पे0-स्व0 भूषण सिंह, ग्राम-भैरवार, थाना-मुफसिल, जिला-बेगूसराय, थाना काण्ड संख्या-112/14, STR No-391/14. U/S-302, 34 IPC के अन्तर्गत दिनांक 09.02.2014 को मंडल कारा, बेगूसराय में प्रवेश पाया।
(ii) कारा में आने के पूर्व से बंदी को पेट में दर्द और Jaundice की शिकायत थी। बंदी के चिकित्सा से संबंधित अभिलेखों के अनुसार बंदी की चिकित्सा कारा अस्पताल में दिनांक 24.07.2014 से 06.08.2014 तक भर्ती कर किया गया। कारा चिकित्सक द्वारा दिनांक 21.08.2014 को सदर अस्पताल, बेगूसराय में विशेषज्ञ चिकित्सक से उक्त बंदी को दिखाया गया एवं उनके द्वारा परामर्शित दवा बंदी को उपलब्ध करायी गई। चिकित्सक के अनुसार बंदी को पिलीया रोग (Jaundice/Hepatitis "B") से पीड़ित बताया गया।
(iii) माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेगूसराय द्वारा अधीक्षक, मंडल कारा, बेगूसराय से बंदी की चिकित्सा से संबंधित कारा चिकित्सक के चिकित्सीय प्रतिवेदन की मांग की गई।
(iv) तद्आलोक में तत्कालीन कारा चिकित्सक, डॉ0 अशोक कुमार गौतम द्वारा बंदी का चिकित्सीय प्रतिवेदन अधीक्षक, मंडल कारा, बेगूसराय को समर्पित किया गया। उक्त चिकित्सीय प्रतिवेदन की कंडिका-04 में अंकित किया गया कि :-
" The patient needs specially cooked diet for jaundice of this type of patient and purified water for drink every time, which is not possible in jail."
एवं कंडिका-05 में अंकित किया गया है कि-7 'बहार गजट, 16 अगःत 2017 " It is also not possible for jail to give him a long time treatment keeping him at Sadar Hospital."
(v) कारा चिकित्सक द्वारा समर्पित उक्त चिकित्सीय प्रतिवेदन पर अधीक्षक स्तर से ही नियमानुसार उचित कार्रवाई की जानी थी और बंदी की समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने का आदेश दिया जाना चाहिए था जो प्रभारी अधीक्षक, श्री भोलानाथ सिंह के द्वारा नहीं किया गया एवं अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कारा चिकित्सक के उक्त प्रतिवेदन को जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेगूसराय को दिनांक 22.08.2014 को भेज दिया गया।
(vi) संयुक्त जाँच दल द्वारा उक्त के आलोक में कारा चिकित्सक एवं काराधीक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।
4. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट है कि मंडल कारा, बेगूसराय के तत्कालीन प्रभारी अधीक्षक, श्री भोलानाथ सिंह के द्वारा कारा चिकित्सक के चिकित्सीय प्रतिवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं कर उसे माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेगूसराय को यथावत् अग्रसारित कर दिया गया। जबकि कारा में संसीमित बंदी को समुचित चिकित्सीय सुविधा एवं अन्य भौतिक सुविधा उपलब्ध कराना कारा प्रशासन की जवाबदेही होती है।
5. तद्आलोक में श्री भोलानाथ सिंह से स्पष्टीकरण की मांग की गई। श्री सिंह का स्पष्टीकरण उनके पत्रांक 1991 दिनांक 10.11.2014 से प्राप्त हुआ। समीक्षोपरान्त उनके स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 19 के तहत् विभागीय पत्रांक 4824 दिनांक 17.04.2015 के द्वारा श्री सिंह को पुनः स्पष्टीकरण समर्पित करने का निदेश दिया गया। तद्आलोक में श्री सिंह ने अपना स्पष्टीकरण कारा पत्रांक 2879 दिनांक 25.10.2015 के द्वारा समर्पित किया गया। श्री सिंह द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेगूसराय के आदेश दिनांक 22.08.2014 के द्वारा उक्त विचाराधीन बंदी का स्वास्थ्य प्रतिवेदन कारा चिकित्सक से प्राप्त कर उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया था। कारा चिकित्सक के द्वारा समर्पित बंदी के स्वास्थ्य प्रतिवेदन को उनके द्वारा कारा हस्तक नियम-841 (xii) के आलोक में मात्र अग्रसारित किया गया था। कारा में संसीमित बंदियों की चिकित्सीय देखभाल हेतु कारा हस्तक नियम-27, 210 एवं 840 में कारा चिकित्सक ही मूल रूप से उत्तरदायी है तथा इसके लिए चिकित्सक जिम्मेवार है।
6. श्री सिंह के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप के आलोक में उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री सिंह को कारा के प्रभारी अधीक्षक के रूप में चिकित्सक द्वारा भोजन एवं स्वच्छ जल के बिन्दु पर समर्पित प्रतिवेदन पर संज्ञान लेते हुए समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए थी। तदुपरान्त कृत कार्रवाई का उल्लेख करते हुए न्यायालय में प्रतिवेदन अग्रसारित करना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया। उनका यह —त्य वांछित और नियमानुकूल नहीं है और उनके प्रभारी अधीक्षक के रूप में पदीय दायित्व के निर्वह्न में विफलता को परिलक्षित करता है।
7. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री भोलानाथ सिंह, तत्कालीन उपाधीक्षक-सह-प्रभारी अधीक्षक, मंडल कारा, बेगूसराय (सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, औरंगाबाद) के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-14 के प्रावधान के तहत् उन्हें निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया जाता हैः-
((((i) ) ) ) निन्दन।निन्दन।निन्दन।निन्दन। ((((ii) ) ) ) असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि अवरूद्ध करने का दण्ड। असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि अवरूद्ध करने का दण्ड। असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि अवरूद्ध करने का दण्ड। असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि अवरूद्ध करने का दण्ड।
इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की आदेशः-आदेशः-आदेशः-आदेशः- आदेश दिया जाता है किआदेश दिया जाता है किआदेश दिया जाता है किआदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय। जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-बिहार-बिहार-बिहार-राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से,राज्यपाल के आदेश से, , संयुक्त सचिव-सह-निदेशक (प्र0)क (प्र0)क (प्र0)क (प्र0)।।।। राजीव वर्माराजीव वर्माराजीव वर्माराजीव वर्मा, संयुक्त सचिव-सह-निदेश , संयुक्त सचिव-सह-निदेश , संयुक्त सचिव-सह-निदेश
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