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सं॰ 15/एम 1-33/2014
/2014-1506—बिहार राज्य के पटना जिलान्तर्गत पटना में निजी क्षेत्र
में निजी क्षेत्र में अमिटी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रायोजक निकाय
प्रायोजक निकाय ''Ritnand Balved Education Foundation
Education Foundation" से प्राप्त प्रस्ताव/परियोजना प्रतिवेदन की बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की घारा 4 के अधीन प्रस्ताव/परियोजना प्रतिवेदन की बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की घारा 4 के अधीन प्रस्ताव/परियोजना प्रतिवेदन की बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की घारा 4 के अधीन मूल्याकंन/समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक 1022 दिनांक 19 17 द्वारा विश्वविद्यालय स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत विभागीय पत्रांक 1022 दिनांक 19.05.17 द्वारा विश्वविद्यालय स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किया गया है।
उक्त निर्गत आशय पत्र के आलोक में प्रायोजक निकाय द्वारा समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन की उक्त निर्गत आशय पत्र के आलोक में प्रायोजक निकाय द्वारा समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन की सम्यक् समीक्षोपरांत बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की घारा 6 एवं बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की घारा 6 एवं बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 में प्रदत अधिकार के अधीन प्रायोजक निकाय ''Ritnand Balved Education Foundatio अधिनियम, 2017 में प्रदत अधिकार के अधीन प्रायोजक निकाय '' Ritnand Balved Education Foundation" को अमिटी विश्वविद्यालय, पटना के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना एवं सूर्या नेशबिल्ड लिमिटेड से रूपसपुर, बेली रोड, के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना एवं सूर्या नेशबिल्ड लिमिटेड से रूपसपुर, बेली रोड, पटना में लीज पर लिए गए भवन से दो वर्षों के लिए औपबंधिक रूप से विश्वविद्यालय संचालन की अनुमति प्रदान की पटना में लीज पर लिए गए भवन से दो वर्षों के लिए औपबंधिक रूप से विश्वविद्यालय संचालन की अनुमति प्रदान की पटना में लीज पर लिए गए भवन से दो वर्षों के लिए औपबंधिक रूप से विश्वविद्यालय संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है।
दो वर्षों के उपरांत बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 के धारा 5 (1) (iii) के तहत विश्वविद्यालय के तहत विश्वविद्यालय दो वर्षों के उपरांत बिहार नि 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 23 अग(cid:17)त 2017 यह विश्वविद्यालय अमिटी विश्वविद्यालय, पटना के नाम से एक निगमित निकाय होगा और इसका शाश्वत उतराधिकार एवं सामान्य मुहर (सील) होगी। इसे चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पति अर्जित करने तथा धारण करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा यह उक्त नाम से वाद ला सकेगा एवं इसपर वाद चलाया जा सकेगा। यह विश्वविद्यालय स्वयं वित्त पोषित होगा और राज्य सरकार से किसी तरह के अनुदान अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।
इस विश्वविद्यालय का संचालन पूर्णतः बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 में वर्णित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए किया जाएगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के अपर सचिव।
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