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सं॰ कौन/भी-117/2009-304/सी0
वाणिज्य-कर विभाग
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संकल्प
20 अगस्त 2017
में, दिनांक 20.08.07 से दिनांक 28.09.07 तक विभागीय पत्रांक 3447 दिनांक 10 बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारी, मो0 शकील अहमद (निलंबित), वाणिज्य-कर पदाधिकारी, बक्सर अंचल, बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारी, मो0 शकील अहमद (निलंबित), वाणिज्य-कर पदाधिकारी, बक्सर अंचल, बिहार वित्त सेवा के पदाधिकारी, मो0 शकील अहमद (निलंबित), वाणिज्य-कर पदाधिकारी, बक्सर अंचल, 07 तक विभागीय पत्रांक 3447 दिनांक 10.08.07 बक्सर के पदस्थापन काल में, दिनांक 20 अमेरिका चले गये । अमेरिका प्रवास के दौरान बार-बार आवेदन देकर किसी न द्वारा उपार्जित अवकाश प्राप्त कर अमेरिका चले गये । अमेरिका प्रवास के दौरान बार-बार आवेदन देकर किसी न अमेरिका चले गये । अमेरिका प्रवास के दौरान बार-बार आवेदन देकर किसी न या। विभागीय पत्रांक 1310 दिनांक 28.03.08 किसी बहाने मो0 अहमद (निलंबित) द्वारा अपनी छुट्टी का विस्तार कि किसी बहाने मो0 अहमद (निलंबित) द्वारा अपनी छुट्टी का विस्तार किया। विभागीय पत्रांक 1310 दिनांक 8 महीने बाद मो0 शकील द्वारा दिए गये निदेश के आलोक में उपार्जित अवकाश पर जाने की तिथि से लगभग 8 महीने द्वारा दिए गये निदेश के आलोक में उपाि .08 को बक्सर अंचल, बक्सर में अपना योगदान दिया गया। अहमद (निलंबित) द्वारा दिनांक 29.03.
2. बिहारशरीफ अंचल, बिहारशरीफ के पदस्थापन काल में भी मो0 अहमद (निलंबित) द्वारा दिनांक बिहारशरीफ अंचल, बिहारशरीफ के पदस्थापन काल में भी मो0 अहमद (निलंबित) द्वारा दिनांक बिहारशरीफ अंचल, बिहारशरीफ के पदस्थापन काल में भी मो0 अहमद (निलंबित) द्वारा दिनांक 01.02.09 से 10.03.09 तक पत्नी का ईलाज अमेरिका में करवाने के लिए उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु एक 09 तक पत्नी का ईलाज अमेरिका में करवाने के लिए उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु एक आवेदन दिया गया। परन्तु, अवकाश स्वीकृत होने के पूर्व ही बिहारशरीफ अंचल के पत्रांक 570 दिनांक 03.03.09 द्वारा आवेदन दिया गया। परन्तु, अवकाश स्वीकृत होने के पूर्व ही बिहारशरीफ अंचल के पत्रांक 570 दिनांक 03 आवेदन दिया गया। परन्तु, अवकाश स्वीकृत होने के पूर्व ही बिहारशरीफ अंचल के पत्रांक 570 दिनांक 03 09 से अवकाश पर श्री के0के0 यादवेन्दु तत्कालीन वाणिज्य-कर पदाधिकारी को अपना प्रभार सौंपकर दिनांक 31.01.09 से अवकाश पर श्री के0के0 यादवेन्दु तत्कालीन वाणिज्य-कर पदाधिकारी को अपना प्रभार सौंपकर दिनांक 31 े। मो0 अहमद (निलंबित) द्वारा अपने अमेरिका प्रवास के दौरान तथाकथित कभी अपनी बीमारी अमेरिका चले गये। मो0 अहमद (निलंबित) द्वारा अपने अमेरिका प्रवास के दौरान तथाकथित कभी अपनी बीमारी े। मो0 अहमद (निलंबित) द्वारा अपने अमेरिका प्रवास के दौरान तथाकथित कभी अपनी बीमारी अथवा कभी पत्नी की बीमारी का उल्लेख कर कई बार अपनी छुट्टी विस्तार हेतु आवेदन दिया गया। अथवा कभी पत्नी की बीमारी का उल्लेख कर कई बार अपनी छुट्टी विस्तार हेतु आवेदन दिया गया। अथवा कभी पत्नी की बीमारी का उल्लेख कर कई बार अपनी छुट्टी विस्तार हेतु आवेदन दिया गया। 3. मो0 अहमद (निलंबित) को योगदान देने हेतु दैनिक जागरण के दिनांक 11
मो0 अहमद (निलंबित) को योगदान देने हेतु दैनिक जागरण के दिनांक 11.06.09 के अंक के
09 के अंक के माध्यम से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गयी। प्रेस विज्ञप्ति जारी होने के बाद भी उनके द्वारा अपना योगदान नहीं दिया गया । से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गयी। प्रेस विज्ञप्ति जारी होने के बाद भी उनके द्वारा अपना योगदान नहीं दिया गया । से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गयी। प्रेस विज्ञप्ति जारी होने के बाद भी उनके द्वारा अपना योगदान नहीं दिया गया ।
ागीय अधिसूचना संख्या 253 दिनांक 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 23 अग(cid:17)त 2017 6. अंततः विभागीय जाँच संचालन पदाधिकारी द्वारा मो0 अहमद (निलंबित) के मामले में एक पक्षीय निर्णय लेते हुए जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जाँच प्रतिवेदन में मो0 अहमद(निलंबित) को कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने एवं उच्चाधिकारियों के आदेश का उल्लंघन करने का दोषी पाते हुए सभी आरोपों को प्रमाणित बताया गया। 7. मो0 अहमद(निलंबित) द्वारा अपने कर्त्तव्य से, बिना सूचना के लगातार अनुपस्थित रहने तथा विभागीय कार्यवाही में सभी आरोप प्रमाणित पाए जाने के पश्चात् सेवा से बर्खास्त करने के प्रस्ताव पर माननीय उपमुख्यमंत्री (वाणिज्य-कर) का अनुमोदन प्राप्त करते हुए मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त किया गया।
8. तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक-कौन/भी-117/2009-57/सी (अनु0), दिनांक 13.02.2017 द्वारा मो0 शकील अहमद(निलंबित) के बर्खास्तगी पर बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श की मांग की गई। जिसके आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग से संचिका सं0-5/प्रो0-36-01/2017 (120) लो0 से0 आ0. दिनांक 21.04.2017 द्वारा सहमति प्राप्त हुई।
9. बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के उपरांत मो0 शकील अहमद सम्प्रति निलम्बित वाणिज्य-कर पदाधिकारी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 14 (XI) के नियमानुसार ''सेवा से बर्खास्त किया जाता है, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी।''
10. मो0 शकील अहमद, सम्प्रति निलंबित, वाणिज्य-कर पदाधिकारी की बर्खास्तगी के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।
आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति मो0 शकील अहमद, सम्प्रति निलंबित, वाणिज्य-कर पदाधिकारी एवं सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अजीत कुमार राम, सरकार के उप-सचिव।
———= [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त(cid:16) ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)736$5&1+1)$ड(cid:17))ट+)प(cid:17))? Website: http://egazette.bih.nic.in