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भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का आदेष सं0-76/बिहार-लो.स./2014 दिनांक 20
fuokZpufuokZpufuokZpufuokZpu foHkkx ——— vf/klwpuk 25 vxLr 2017 सं0 एम1-009/2014-40404040—लोक सभा आम निर्वाचन 2014 के अवसर पर 32-आरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लोक सभा आम निर्वाचन 2014 के अवसर पर 32-आरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लोक सभा आम निर्वाचन 2014 के अवसर पर 32-आरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री गोपाल सिंह, तरी मुहल्ला, आरा, बिहार द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में असफल रहने के फलस्वरूप लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री गोपाल सिंह, तरी मुहल्ला, आरा, बिहार द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में असफल रहने के फलस्वरूप लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री गोपाल सिंह, तरी मुहल्ला, आरा, बिहार द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में असफल रहने के फलस्वरूप /2014 दिनांक 20.07.2017 निरर्हित घोशित करने से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का आदेष सं0-76/बिहार-लो सर्वसाधारण की जानकारी के लिए पुनः प्रकाषित की जाती है। सर्वसाधारण की जानकारी के लिए पुनः प्रकाषित की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सोहन कुमार ठाकुर, सोहन कुमार ठाकुर, अपर सचिव। अपर सचिव।2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 28 अग(cid:17)त 2017 भारत निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग ——— आदेषआदेषआदेषआदेष
न, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001 तारीख 20202020 जुलाई 2017, जुलाई 2017, जुलाई 2017, जुलाई 2017, 29292929 आषाढ़ 19आषाढ़ 19आषाढ़ 19आषाढ़ 1940404040 (शक)(शक)(शक)(शक) निर्वाचन सदनिर्वाचन सदनिर्वाचन सदनिर्वाचन सदन, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001 तारीख न, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001 तारीख न, अषोक रोड, नई दिल्ली-110001 तारीख
सं0 76/ बिहार-लो.स./2014—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि बिहार राज्य से लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2014 के दौरान 32-आरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री गोपाल सिंह, तरी मुहल्ला, आरा, बिहार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे है; और यतः उक्त अभ्यर्थी ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पश्टीकरण नहीं दिया है; उक्त तथ्यों पर विचार करने के पष्चात् निर्वाचन आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है; अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में श्री गोपाल सिंह को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिशद् के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए इस आदेष की तारीख से तीन वर्श की कालावधि के लिए निरर्हित घोशित करता है।
आदेष से, सुमित मुखर्जी, प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग।
ELECTION COMMISSION OF INDIA ——— ORDER Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001/ Dated 20 t h July 2017, 29 Ashadha, 1940 (Saka) No. 76/BR-HP/2014—Whereas, the Election Commission is satisfied that Sh. Gopal Singh, Tari Mahalla Ara, Bhojpur, Bihar, a contesting candidate of 32-Ara Parliamentary Constituency during Gneneral election to Lok Sabha 2014 from state Bihar has failed to lodge any account of his election expenses as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made there under. And Whereas, the said condidate has either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice of the Election Commission. And Whereas The Election Commission is satisfied that the said condidate has no good reason or justification for the said failure;
Now, therefore in pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares Sh.Gopal Singh to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order