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((((स(cid:14)(cid:15) पटन(cid:4) (cid:19)(cid:20)3) ) ) ) पटन(cid:4)
पटन(cid:4)(cid:30) म(cid:14)गलव(cid:4)र(cid:30) 22229999 अगःतअगःतअगःतअगःत 2(cid:15)1(cid:19) सामान्य प्रशासन विभाग ——— अधिसूचना 24 अगस्त 2017
सं॰ 3/एम॰-15/2015-10878-
-10878-सा॰प्र॰—सामान्य प्रशासन विभाग (तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) सामान्य प्रशासन विभाग (तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) -8/आर0 1-303/84का0- 541 दिनांक 11 जनवरी, 1991 द्वारा सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु 11 जनवरी, 1991 द्वारा सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु के आदेश ज्ञापांक-8/आर0 1-303/84का0- 541 दिनांक प्रवेशिका, साहित्यभूषण एवं साहित्यालंकार (स्नातक के हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा दी जाने वाली उपाधियों, यथा-प्रवेशिका, साहित्यभूषण एवं साहित्यालंकार (स्नातक के हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा दी जाने वाली उपाधियों, यथा- समकक्ष) को क्रमशः मैट्रिक, आई0ए0 एवं बी0ए0 के समकक्ष
को क्रमशः मैट्रिक, आई0ए0 एवं बी0ए0 के समकक्ष कतिपय शर्त्तों के अधीन मान्यता प्रदान की गयी थी।
कतिपय शर्त्तों के अधीन मान्यता प्रदान की गयी थी। 2. हिन्दी विद्यापीठ देवघर द्वारा प्रदत्त ''
हिन्दी विद्यापीठ देवघर द्वारा प्रदत्त ''साहित्यालंकार'' की उपाधि की मान्यता के संबंध में की उपाधि की मान्यता के संबंध में 2012 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश ं0-13343/2011 में दिनांक 07.05.2012 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश ुपालन में विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-5267 दिनांक 08.04.2016 द्वारा निम्नांकित निर्णय अधिसूचित
2016 द्वारा निम्नांकित निर्णय अधिसूचित सी0डब्लू0जे0सी0सं0-13343/2011 में दिनांक के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक- किया गयाः-
''सी0डब्लू0जे0सी0नं0- 13343/2011 में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पारित दिनांक ''सी0डब्लू0जे0सी0नं0- 13343/2011 में माननीय उच्च
पटना द्वारा पारित दिनांक 07.05.2012 के समुक्तियों (Observation) एवं न्यायादेश के आलोक में समुचित विचारोपरांत हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त ) एवं न्यायादेश के आलोक में समुचित विचारोपरांत हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त ) एवं न्यायादेश के आलोक में समुचित विचारोपरांत हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त 8/आर0 1-303/84का0- 541 दिनांक 11 जनवरी, विभिन्न उपाधियों की मान्यता संबंधी विभागीय आदेश ज्ञापांक- 8/आर0 1-303/84का0- 541 दिनांक विभिन्न उपाधियों की मान्यता संबंधी विभागीय आदेश ज्ञापांक- 1991 को उक्त न्यायादेश की तिथि अर्थात् दिनांक 2012 से निरस्त किया जाता है। उक्त तिथि से पूर्व हिन्दी ायादेश की तिथि अर्थात् दिनांक 07.05.2012 से निरस्त किया जाता है। उक्त तिथि से पूर्व हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त विभिन्न उपाधियों के आधार पर की गयी नियुक्ति/प्रोन्नति पर इसका कोई प्रभाव विद्यापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त विभिन्न उपाधियों के आधार पर की गयी नियुक्ति/प्रोन्नति पर इसका कोई प्रभाव विद्यापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त विभिन्न उपाधियों के आधार पर की गयी नियुक्ति/प्रोन्नति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पडे़गा।''
3. उक्त निर्णय के संबंध में कतिपय
2012 के पूर्व हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त उक्त निर्णय के संबंध में कतिपय विभागों से दिनांक 07.05.2012 के पूर्व हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा प्रदत्त .04.2016 के बीच की विभिन्न उपाधियों के आधार पर दिनांक 07 विभिन्न उपाधियों के आधार पर दिनांक 07.05.2012 से अधिसूचना निर्गत किये जाने की तिथि 08. गयी नियुक्ति/प्रोन्नति के संबंध में स्पष्ट दिशा निदेश उपलब्ध करानेे का अनुरोध प्राप्त हुआ। गयी नियुक्ति/प्रोन्नति के संबंध में स्पष्ट दिशा निदेश उपलब्ध करानेे का अनुरा
प्रासंगिक मामले में विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिये गये परामर्श का कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः- प्रासंगिक मामले में विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिये गये परामर्श का कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः- 4. प्रासंगिक मामले में विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिये गये परामर्श का कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः- 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 29 अगःत 2017 This also makes clear that no further appointments/promotions can be given on the basis of certificates granted by Hindi Vidyapeeth, Deoghar treating it equivalent to Matric, I.A. and B.A." 5. अतः सम्यक् विचारोपरांत स्पष्ट किया जाता है कि '' हिन्दी विद्यापीठ, देवघर द्वारा दिनांक 07.05.2012 से पूर्व प्रदत्त उपाधियों के आधार पर दिनांक 07.05.2012 से अधिसूचना ज्ञापांक-5267 दिनांक 08.04.2016 निर्गत होने के बीच (अर्थात् दिनांक 08.04.2016 तक) की गयी नियुक्ति/प्रोन्नति उक्त अधिसूचना से अप्रभावित रहेगी। परन्तु दिनांक 08.04.2016 के पश्चात् उक्त उपाधियोंं के आधार पर कोई नियुक्ति/प्रोन्नति नहीं की जा सकेगी"।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र राम, सरकार के अपर सचिव।
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ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त(cid:16) ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)763-5%1+10(ड(cid:17)*ट+*प(cid:17)*? Website: http://egazette.bih.nic.in