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सामान्य प्रषासन विभाग
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अधिसूचना
17 जुलाई 2017
सं॰ 18/लो॰षि॰नि॰-14-04/2016
18/लो॰षि॰नि॰-14-04/2016-8737—बिहार लोक षिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 बिहार लोक षिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 (बिहार अधिनियम 19, 2015) की धारा 4 में प्रदा षक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस अधिनियम के (बिहार अधिनियम 19, 2015) की धारा 4 में प्रदा षक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस अधिनियम के (बिहार अधिनियम 19, 2015) की धारा 4 में प्रदा षक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ योजनाओं, कार्यक्रमों एवं सेवाओं, जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा एवं लोक प्राधिकार तथा में परिवाद दायर किया जा सकेगा एवं लोक प्राधिकार तथा प्रयोजनार्थ योजनाओं, कार्यक्रमों एवं सेवाओं, जिनके संबंध 7695, दिनांक 30.05.2016 विभाग जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा, के संबंध में पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या-7695, दिनांक विभाग जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा, के संबंध में पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या- के परिषिष्ट-1 के बाद निम्नलिखित नए परिषिष्ट तुरंत के प्रभाव से जोड़ती हैः- के परिषिष्ट-1 के बाद निम्नलिखित नए परिषिष्ट तुरंत के प्रभाव से जोड़ती हैः-
(ख) यथा संलग्न परिषिष्ट-1(ख) के अनुसार कुछ योजना, कार्यक्रम एवं
(ग) यथा संलग्न परिषिष्ट-1(ग) के अनुसार कुछ लोक प्राधिकार एवं
(क) यथा संलग्न परिषिष्ट-1(क) के अनुसार नए योजना, कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद परिषिष्ट-1(क) के अनुसार नए योजना, कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद परिषिष्ट-1(क) के अनुसार नए योजना, कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा, को शामिल करते हुए उनके लिए लोक प्राधिकार तथा विभाग जिनके स्तर दायर किया जा सकेगा, को शामिल करते हुए उनके लिए लोक प्राधिकार तथा विभाग जिनके स्तर दायर किया जा सकेगा, को शामिल करते हुए उनके लिए लोक प्राधिकार तथा विभाग जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा; पर परिवाद का निवारण होगा; सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद यथा संलग्न परिषिष्ट-1(ख) के अनुसार कुछ योजना, कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद दायर किया जा सकेगा, के स्थान पर नए योजना, कार्यक्रम एवं सेवाओं को प्रतिस्थापित करते हुए दायर किया जा सकेगा, के स्थान पर नए योजना, कार्यक्रम एवं सेवाओं को प्रतिस्थापित करते हुए दायर किया जा सकेगा, के स्थान पर नए योजना, कार्यक्रम एवं सेवाओं को प्रतिस्थापित करते हुए उनके लिए लोक प्राधिकार तथा विभाग जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा; उनके लिए लोक प्राधिकार तथा विभाग जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा; उनके लिए लोक प्राधिकार तथा विभाग जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा; विभाग जिनके स्तर पर परिवाद का यथा संलग्न परिषिष्ट-1(ग) के अनुसार कुछ लोक प्राधिकार एवं विभाग जिनके स्तर पर परिवाद का निवारण होगा; यथा संलग्न परिषिष्ट-1(घ) के अनुसार वैसी नए योजनाएँ/कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में यथा संलग्न परिषिष्ट-1(घ) के अनुसार वैसी नए योजनाएँ/कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में (घ) यथा संलग्न परिषिष्ट-1(घ) के अनुसार वैसी नए योजनाएँ/कार्यक्रम एवं सेवाएँ जिनके संबंध में परिवाद नहीं दायर किया जा सकेगा। परिवाद नहीं दायर किया जा सकेगा।
राज्यपाल के आदेष से, बिहार-राज्यपाल के आदेष से, गुफरान अहमद, गुफरान अहमद, सरकार के उप-सचिव। सरकार के उप-
——— [ध(cid:12)¡क(cid:15) स०चव(cid:4)लय म१(cid:24)ण(cid:4)लय(cid:15) ॢबह(cid:4)र(cid:15) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:29)क(cid:4)०शत eव! म१ॢ(cid:24)त(cid:15) ॢबह(cid:4)र ॢबह(cid:4)र गजट "[स(cid:4)ध(cid:4)रण#769-5%1+10(()ड(cid:12)(ट+(प(cid:12)(? ॢबह(cid:4)र गजट Website: http://egazette.bih.nic.in Website: