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पटन(cid:4)(cid:30) ब१धव(cid:4)र(cid:30) 30303030 अगःतअगःतअगःतअगःत 2(cid:15)1(cid:19) सं॰ 7 स्था॰(7) विविध-27/2017-2727(नि॰) सं॰ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ——— संकल्प 23 अगस्त 2017 विषय :- माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी॰डब्लू॰जे॰सी॰ संख्या-16758/2016 में पारित न्यायादेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी॰डब्लू॰जे॰सी॰ संख्या-16758/2016 में पारित न्यायादेश माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी॰डब्लू॰जे॰सी॰ संख्या-16758/2016 में पारित न्यायादेश के अनुपालन में राज्य के पशु चिकित्सालयों में 24 x 7 पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के 7 पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के के अनुपालन में राज्य के पशु चिकित्सालयों में 24 संबंध में।
माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी॰डब्लू॰जे॰सी॰ संख्या-16758/2016 में पारित न्यायादेश को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी॰डब्लू॰जे॰सी॰ संख्या-16758/2016 में पारित न्यायादेश को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी॰डब्लू॰जे॰सी॰ संख्या-16758/2016 में पारित न्यायादेश को दृष्टिपथ में रखते हुये विभाग द्वारा राज्य के पशु चिकित्सालयों में 24 x 7 पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के 7 पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के दृष्टिपथ में रखते हुये विभाग द्वारा राज्य के पशु चिकित्सालयों में 24 उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य के पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सा सेवा की कार्य अवधि निम्न प्रकार होगी :- उद्देश्य की पूर्ति हेतु राज्य के पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्स ा सेवा की कार्य अवधि निम्न प्रकार होगी :-
बाह्य रोगी पशु चिकित्सा सेवा - प्रातः 08ः30 से अपराह्न 02ः30 बजे तक (क) बाह्य रोगी पशु चिकित्सा सेवा - प्रातः 08ः30 से अपराह्न 02ः30 बजे तक (ख) आपातकालीन सेवा आपातकालीन सेवा - अपराह्न 02ः30 बजे से प्रातः 08ः30 तक राज्यान्तर्गत प्रथम चरण में पायलट बेसिस पर पटना स्थित तीन पशु चिकित्सालयों यथा- राजकीय पशु राज्यान्तर्गत प्रथम चरण में पायलट बेसिस पर पटना स्थित तीन पशु चिकित्सालयों यथा 2. राज्यान्तर्गत प्रथम चरण में पायलट बेसिस पर पटना स्थित तीन पशु चिकित्सालयों यथा चिकित्सालय, बांकीपुर, दानापुर एवं पटना सिटी सहित सभी जिला मुख्यालयों में अवस्थित अनुमण्डल स्तरीय राजकीय चिकित्सालय, बांकीपुर, दानापुर एवं पटना सिटी सहित सभी जिला मुख्यालयों में अवस्थित अनुमण्डल स्तरीय राजकीय चिकित्सालय, बांकीपुर, दानापुर एवं पटना सिटी सहित सभी जिला मुख्यालयों में अवस्थित अनुमण्डल स्तरीय राजकीय पशु चिकित्सालयों में तत्काल तीन पशु चिकित्सा पदाधिकारियों से 24 x 7 पशु चिकित्सा सेवा की सुविधा उपलब्ध 7 पशु चिकित्सा सेवा की सुविधा उपलब्ध पशु चिकित्सालयों में तत्काल तीन पशु चिकित्सा पदाधिकारियों से 24 कराया जायेगा।
लखीसराय एवं शिवहर जिला में अनुमण्डल स्तरीय राजकीय पशु चिकित्सालय स्वीकृत 3. अरवल, शेखपुरा, लखीसराय एवं शिवहर जिला में अनुमण्डल स्तरीय राजकीय पशु चिकित्सालय स्वीकृत लखीसराय एवं शिवहर जिला में अनुमण्डल स्तरीय राजकीय पशु चिकित्सालय स्वीकृत नहीं है। इन जिलोें में जिला मुख्यालय अंतर्गत स्थित पशु चिकित्सालयों को जिला स्तरीय पशु चिकित्सालय के रूप में नहीं है। इन जिलोें में जिला मुख्यालय अंतर्गत स्थित पशु चिकित्सालयों को जिला स्तरीय पशु चिकित्सालय के रूप में नहीं है। इन जिलोें में जिला मुख्यालय अंतर्गत स्थित पशु चिकित्सालयों को जिला स्तरीय पशु चिकित्सालय के रूप में ी को पालीबार कार्य करने की चिन्हित किया गया है। इन पशु चिकित्सालयों में भी तीन पशु चिकित्सा पदाधिकारी को पालीबार कार्य करने की चिन्हित किया गया है। इन पशु चिकित्सालयों में भी तीन पशु चिकित्सा पदाधिकार व्यवस्था की गई है। वे पशु चिकित्सालय निम्न प्रकार है :- व्यवस्था की गई है। वे पशु चिकित्सालय निम्न प्रकार है :-
2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 30 अगःत 2017 संबद्ध किये गये पशु स्वास्थ्य उपकेन्द्रों एवं क्षेत्र भ्रमण आवश्यकतानुसार आपातकालीन सेवा की अवधि में ही किया जायेगा।5. जिला पशुपालन पदाधिकारी पशु चिकित्सालयों में नयी कार्य व्यवस्था के अनुरूप संचालन एवं रात्रि में निरन्तर रोशनी की व्यवस्था सुनिश्चत करायेंगे। राजकीय पशुचिकित्सालय में पदस्थापित/प्रतिनियुक्त पशुचिकित्सकों में से वरीयतम पदाधिकारी संबंधित राजकीय पशु चिकित्सालय के प्रभारी पदाधिकारी होंगे एवं इनके नियंत्राधीन ही कार्यों को संपादित करेंगे।
6. संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी अपने जिलान्तर्गत आकस्मिक पशु चिकित्सा सेवा के दृष्टिकोण से जिला मुख्यालयों में अवस्थित पशु चिकित्सालयों को इंधन एवं चालक के साथ एम्बुलेट्री वैन आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगे। आकस्मिकता की स्थिति में आवश्यकतानुसार एम्बुलेट्री वैन का उपयोग किया जायेगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से रात्रि में आकस्मिकता की स्थिति में पशु चिकित्सा दल के प्रस्थान करने से पूर्व स्थानीय पुलिस थाना एवं जिला नियंत्रण-कक्ष को जानकारी दी जायेगी। इस व्यवस्था के अंतर्गत राजकीय पशुचिकित्सालय, बाँकीपुर को जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना तथा राजकीय पशुचिकित्सालय, दानापुर एवं पटना सिटी को क्रमशः निदेशक, पशु स्वास्थ्य उत्पादन संस्थान, पटना एवं क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना एम्बुलेट्री वैन उपलबध करायेंगे। 7. कार्यरत/प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी के कर्तव्य अवधि :-
(i) पशु चिकित्सा पदाधिकारी ः-पशु चिकित्सालय में पदस्थापित पशु शल्य चिकित्सक/कनीय पशु चिकित्सा पदाधिकारी/भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी/ प्रतिनियुक्त पशु चिकित्सा पदाधिकारी, रोस्टर के अन्तर्गत बाह्य रोगी पशु चिकित्सा सेवा एवं आपातकालीन सेवा उपलब्ध करायेंगे। (ii) लिपिक :-कार्य अवधि 08ः30 बजे पूर्वाह्न से 04ः30 बजे अपराह्न तक की होगी। (iii) पशुधन सहायक/पर्यवेक्षक/निरीक्षक, कार्यालय परिचारी एवं रात्री प्रहरी के कार्य अवधि का निर्धारण प्रभारी पदाधिकारी द्वारा पाली वार आवश्यकतानुसार किया जायेगा।
8. राज्य स्तर पर आउटडोर-इनडोर पशुचिकित्सा सेवा की व्यवस्था :- राजकीय पशुचिकित्सालय, बाँकीपुर में बाह्य रोगी (आउटडोर) के पशुचिकित्सा व्यवस्था के साथ-साथ अन्तः रोगी (इनडोर) पशुचिकित्सालय की व्यवस्था होगी। आउटडोर-इनडोर पशुचिकित्सा सेवा के साथ 24 x 7 की चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्य बल का पालीवार कार्य अवधि का निर्धारण प्रभारी पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।
प्रतिनियुक्त विशेषज्ञ पशु चिकित्सा पदाधिकारी, आउटडोर पशुचिकित्सा सेवा के लिए निर्धारित कार्यावधि में कार्य करेंगे और आकस्मिकता की स्थिति में आवश्यकतानुसार इनकी सेवा ली जा सकेगी। पैथोलोजिकल लैब के संचालन के लिए आवश्यक केमिकल एवं उपकरणों की उपलब्धता, जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना सुनिश्चित करायेंगे।
राजकीय पशुचिकित्सालय, बाँकीपुर में इनडोर पशुचिकित्सा सेवा सुविधा हेतु भर्ती किये गये पशुओं के रहने के लिए तत्काल पशु चिकित्सालय में उपलब्ध शेड का उपयोग कर सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध कराया जायेगा। 9. प्रस्ताव एवं संकल्प प्रारूप में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। 10. इस संबंध में पूर्व के निर्गत सभी आदेश, इस संकल्प के द्वारा संशोधित समझा जायेगा।
आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/ मुख्यमंत्री सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय। साथ ही एक हजार प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जाए।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, (ह॰) अस्पष्ट, सरकार के अपर सचिव।
——— [ध(cid:17)¡क(cid:16) स०चव(cid:4)लय म१(cid:27)ण(cid:4)लय(cid:16) ॢबह(cid:4)र(cid:16) पटन(cid:4) ह(cid:4)र(cid:4) (cid:31)क(cid:4)०शत eव# म१ॢ(cid:27)त(cid:16) ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)770-5%1+1000(ड(cid:17)*ट+*प(cid:17)*? Website: http://egazette.bih.nic.in