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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 01 September 2017

Published 01 September 2017

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2017-09-01.781
Languages
English, Hindi

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विषयः- अन्तर्राज्जीय प्रतिनियुक्ति हेतु नीति-निर्धारण के संबंध में।

अन्तर्राज्जीय प्रतिनियुक्ति हेतु नीति-निर्धारण के संबंध में।

वर्तमान में बिहार सरकार में पदाधिकारियों की कमी को देखते हुए केन्द्र सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों वर्तमान में बिहार सरकार में पदाधिकारियों की कमी को देखते हुए केन्द्र सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों वर्तमान में बिहार सरकार में पदाधिकारियों की कमी को देखते हुए केन्द्र सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों के सरकारी सेवकों की बिहार सरकार में प्रतिनियुक्ति के मामलों पर विचारण के क्रम में अन्तर्राज्जीय प्रतिनियुक्ति के के सरकारी सेवकों की बिहार सरकार में प्रतिनियुक्ति के मामलों पर विचारण के क्रम में अन्तर्राज्जीय प्रतिनियुक्ति के के सरकारी सेवकों की बिहार सरकार में प्रतिनियुक्ति के मामलों पर विचारण के क्रम में अन्तर्राज्जीय प्रतिनियुक्ति के संबंध में नीति-निर्धारित करने की आवष्यकता महसूस की जा रही है। संबंध में नीति-निर्धारित करने की आवष्यकता महसूस

अतः सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा अन्तर्राज्जीय प्रतिनियुक्ति के संंबंध में नीति का निर्धारण 2. अतः सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा अन्तर्राज्जीय प्रतिनियुक्ति के संंबंध में नीति का निर्धारण अतः सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा अन्तर्राज्जीय प्रतिनियुक्ति के संंबंध में नीति का निर्धारण निम्नरूप से किया जाता है :-

द पर ही अन्तर्राज्जीय प्रतिनियुक्ति की जा सकेगी। (vi) अन्तर्राज्जीय प्रतिनियुक्त कर्मी(vii) प्रतिनियुक्त कर्मी के किसी कदाचार में संलिप्तता (i) केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत सरकारी सेवक की, उसके केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत सरकारी सेवक की, उसके केन्द्र सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत सरकारी सेवक की, उसके अनुरोध पर, समकक्ष सेवा में समकक्ष प अनुरोध पर, समकक्ष सेवा में समकक्ष पद पर ही अन्तर्राज्जीय प्रतिनियुक्ति की जा सकेगी। (ii) ऐसी अन्तर्राज्जीय प्रतिनियुक्ति की अनुमति संबंधी प्रस्ताव पर तभी विचार किया जा सकेगा, जब ऐसी अन्तर्राज्जीय प्रतिनियुक्ति की अनुमति संबंधी प्रस्ताव पर तभी विचार किया जा सकेगा, जब ऐसी अन्तर्राज्जीय प्रतिनियुक्ति की अनुमति संबंधी प्रस्ताव पर तभी विचार किया जा सकेगा, जब विचाराधीन सरकारी सेवक तत्समय, केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार में किसी स्थायी पद के विचाराधीन सरकारी सेवक तत्समय, केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार में किसी स्थायी पद के विचाराधीन सरकारी सेवक तत्समय, केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार में किसी स्थायी पद के विरूद्ध नियमित रूप से नियुक्त होकर उस पद पर गहन रखता हो। विरूद्ध नियमित रूप से नियुक्त होकर उस पद पर गह (iii) एतदर्थ दोनों सरकारों/सम्वर्ग नियंत्री प्राधिकारों की परस्पर सहमति अपेक्षित होगी। एतदर्थ दोनों सरकारों/सम्वर्ग नियंत्री प्राधिकारों की परस्पर सहमति अपेक्षित होगी। एतदर्थ दोनों सरकारों/सम्वर्ग नियंत्री प्राधिकारों की परस्पर सहमति अपेक्षित होगी। (iv) केन्द्र सरकार/अन्य राज्य के संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा अनापत्ति संसूचित किये जाने के केन्द्र सरकार/अन्य राज्य के संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा अनापत्ति संसूचित किये जाने के केन्द्र सरकार/अन्य राज्य के संबंधित नियुक्ति प्राधिकार द्वारा अनापत्ति संसूचित किये जाने के तर्राज्जीय प्रतिनियुक्ति के पश्चात्‌ बिहार राज्य के संबंधित विभाग द्वारा समुचित विचारोपरांत अन्तर्राज्जीय प्रतिनियुक्ति के पश्चात्‌ बिहार राज्य के संबंधित विभाग द्वारा समुचित विचारोपरांत अन् प्रस्ताव पर राज्य सरकार की मंजूरी प्राप्त की जा सकेगी। प्रस्ताव पर राज्य सरकार की मंजूरी प्राप्त की जा सकेगी। (v) ऐसी प्रतिनियुक्ति प्रथमतः तीन वर्षों के लिये की जा सकेगी, जिसे पुनः राज्य सरकार का आदेष ऐसी प्रतिनियुक्ति प्रथमतः तीन वर्षों के लिये की जा सकेगी, जिसे पुनः राज्य सरकार का आदेष ऐसी प्रतिनियुक्ति प्रथमतः तीन वर्षों के लिये की जा सकेगी, जिसे पुनः राज्य सरकार का आदेष प्राप्त कर अगले दो वर्ष के लिये विस्तारित किया जा सकेगा। प्राप्त कर अगले दो वर्ष के लिये विस्तारित किया जा सकेगा। को वही वेतन देय होगा जो उसे उसकी मूल सेवा/पद पर देय अन्तर्राज्जीय प्रतिनियुक्त कर्मी को वही वेतन देय होगा जो उसे उसकी मूल सेवा/पद पर देय था। अन्तर्राज्जीय प्रतिनियुक्त कर्मी की सेवा शर्त्तें तथा उसे भुगतेय भत्तों आदि का निर्धारण था। अन्तर्राज्जीय प्रतिनियुक्त कर्मी की सेवा शर्त्तें तथा उसे भुगतेय भत्तों आदि का निर्धारण था। अन्तर्राज्जीय प्रतिनियुक्त कर्मी की सेवा शर्त्तें तथा उसे भुगतेय भत्तों आदि का निर्धारण प्रशासी विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से किया जा सकेगा। प्रशासी विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से किया जा सकेगा। पाये जाने की स्थिति में संबंधित कर्मी की प्रतिनियुक्त कर्मी के किसी कदाचार में संलिप्तता पाये जाने की स्थिति में संबंधित कर्मी की प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए, उसके विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर, उसकी सेवा उसके पैतृक प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए, उसके विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर, उसकी सेवा उसके पैतृक प्रतिनियुक्ति समाप्त करते हुए, उसके विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर, उसकी सेवा उसके पैतृक नियोक्ता को वापस कर दी जायेगी। नियोक्ता को वापस कर दी जायेगी। 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 िसत(cid:15)बर 2017 (viii) अगर अन्तर्राज्जीय प्रतिनियुक्ति किसी प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद पर की जाती है तो राज्य संवर्ग के उस पद पर प्रोन्नति योग्य सरकारी सेवक उपलब्ध होने की स्थिति में संबंधित प्रतिनियुक्त कर्मी की सेवा उसके पैतृक नियोक्ता को वापस लौटा दी जायेगी। किसी भी स्थिति में प्रतिनियुक्ति के कारण राज्य संवर्ग के कर्मियों की प्रोन्नति प्रक्रिया बाधित नहीं होने दी जायेगी।

3. इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र राम, सरकार के अपर सचिव।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 01 September 2017. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2017-09-01.781/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2017-09-01.781.