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पटन(cid:4)(cid:30) श१ व(cid:4)र(cid:30) 1111 िसत(cid:15)बिसत(cid:15)बिसत(cid:15)बिसत(cid:15)बर र र र 2(cid:15)1(cid:19) सं॰ 3/एम0-33/2016सा0प्र0-11284 सामान्य प्रषासन विभाग ——— संकल्प 1 सितम्बर 2017
विषयः- अन्तर्राज्जीय प्रतिनियुक्ति हेतु नीति-निर्धारण के संबंध में।
अन्तर्राज्जीय प्रतिनियुक्ति हेतु नीति-निर्धारण के संबंध में।
वर्तमान में बिहार सरकार में पदाधिकारियों की कमी को देखते हुए केन्द्र सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों वर्तमान में बिहार सरकार में पदाधिकारियों की कमी को देखते हुए केन्द्र सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों वर्तमान में बिहार सरकार में पदाधिकारियों की कमी को देखते हुए केन्द्र सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों के सरकारी सेवकों की बिहार सरकार में प्रतिनियुक्ति के मामलों पर विचारण के क्रम में अन्तर्राज्जीय प्रतिनियुक्ति के के सरकारी सेवकों की बिहार सरकार में प्रतिनियुक्ति के मामलों पर विचारण के क्रम में अन्तर्राज्जीय प्रतिनियुक्ति के के सरकारी सेवकों की बिहार सरकार में प्रतिनियुक्ति के मामलों पर विचारण के क्रम में अन्तर्राज्जीय प्रतिनियुक्ति के संबंध में नीति-निर्धारित करने की आवष्यकता महसूस की जा रही है। संबंध में नीति-निर्धारित करने की आवष्यकता महसूस
अतः सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा अन्तर्राज्जीय प्रतिनियुक्ति के संंबंध में नीति का निर्धारण 2. अतः सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा अन्तर्राज्जीय प्रतिनियुक्ति के संंबंध में नीति का निर्धारण अतः सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा अन्तर्राज्जीय प्रतिनियुक्ति के संंबंध में नीति का निर्धारण निम्नरूप से किया जाता है :-
द पर ही अन्तर्राज्जीय प्रतिनियुक्ति की जा सकेगी। (vi) अन्तर्राज्जीय प्रतिनियुक्त कर्मी 2 ॢबह(cid:4)र गजट (cid:10)[स(cid:4)ध(cid:4)रण(cid:15)(cid:16) 1 िसत(cid:15)बर 2017 (viii) अगर अन्तर्राज्जीय प्रतिनियुक्ति किसी प्रोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद पर की जाती है तो राज्य संवर्ग के उस पद पर प्रोन्नति योग्य सरकारी सेवक उपलब्ध होने की स्थिति में संबंधित प्रतिनियुक्त कर्मी की सेवा उसके पैतृक नियोक्ता को वापस लौटा दी जायेगी। किसी भी स्थिति में प्रतिनियुक्ति के कारण राज्य संवर्ग के कर्मियों की प्रोन्नति प्रक्रिया बाधित नहीं होने दी जायेगी।
3. इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, राजेन्द्र राम, सरकार के अपर सचिव।
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